बाड़मेर,04 सितंबर । पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन एवं पुनर्गठन के लिए जिला कलेक्टरों से प्रस्ताव पंचायती राज मुख्यालय को भिजवाने की अवधि बढा कर 18 सितंबर, 2019 कर दी गई हैं।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव गौरव चतुर्वेदी ने बताया कि अब प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात तैयार प्रस्ताव संभागवार 16 से 18 सितंबर तक भिजवा सकेंगे।
चतुर्वेदी ने बताया कि कोटा, अजमेर, एवं भरतपुर सम्भाग के जिला कलेक्टर 16 सितंबर को, जयपुर एवं उदयपुर सम्भाग के 17 सितंबर व बीकानेर एवं जोधपुर सम्भाग के कलेक्टर्स 18 सितंबर को तैयार प्रस्ताव पंचायती राज मुख्यालय को भिजवा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पंचायतों के पुनर्गठन हेतु जिलों से तैयार प्रस्ताव भिजवाने की तिथि 5 से 7 सितंबर निर्धारित की गई थी।
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बुधवार, 4 सितंबर 2019
ग्राम विकास अधिकारी को 16 सीसीए की चार्जशीट,जेटीए का अनुबंध समाप्त
नाडी निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच के लिए कमेटी गठित
बाड़मेर, 04 सितंबर। बाड़मेर पंचायत समिति की बेरीवाला ग्राम पंचायत में नाडी निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देश पर संबंधित कनिष्ठ तकनीकी सहायक का अनुबन्ध समाप्त किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी को 16 सीसीए की चार्जशीट देने के साथ जांच कमेटी गठित की गई है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि बेरीवाला ग्राम पंचायत के राजस्व गांव डूडियों की ढाणी में महात्मा गांधी नरेगा के तहत लाभू सुथार का तला पक्की नाडी निर्माण कार्य में अनियमितता संबंधित शिकायत प्राप्त हुई। नाडी निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने से बारिश में निर्माणाधीन दीवार गिर गई थी। इसको गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक हरीश कुमार का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकरण की जांच के लिए लोकपाल राधे गोविन्द कल्ला, कार्यवाहक अधिशाषी अभियंता मनरेगा राजेन्द्र सिंह एवं बाड़मेर पंचायत समिति के सहायक अभियंता रामलाल जैन की कमेटी गठित करते हुए तीन दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने बताया कि बेरीवाला के ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण कुमार को 16 सीसीए में चार्जशीट जारी की गई है। साथ ही वह जांच को प्रभावित नहीं करे , इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ करते हुए उसका मुख्यालय जिला परिषद बाड़मेर किया गया है।
गौरव सैनानियों के लिए वीरातरा में समस्या समाधान शिविर 6 सितंबर को
बाड़मेर, 04 सितंबर। गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों के लिए वीरातरा माता मंदिर परिसर में समस्या समाधान शिविर का आयोजन 6 सितंबर को प्रातः 11 बजे रखा गया है।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि इस शिविर में गौरव सेनानियांे सैनिकों की पेंशन समस्या समाधान, राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर से जारी नये आदेशों की जानकारी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाना, पीपीओ में पत्नि का नामांकन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना आदि कार्य सम्पादित किए जाएंगे। उन्होने बताया कि शिविर में सभी गौरव सैनानियों, आश्रितों को अपनी डिस्चार्ज बुक, पास पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लानी होगी।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि इस शिविर में गौरव सेनानियांे सैनिकों की पेंशन समस्या समाधान, राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर से जारी नये आदेशों की जानकारी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाना, पीपीओ में पत्नि का नामांकन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना आदि कार्य सम्पादित किए जाएंगे। उन्होने बताया कि शिविर में सभी गौरव सैनानियों, आश्रितों को अपनी डिस्चार्ज बुक, पास पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लानी होगी।
सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाइजर्स की भर्ती के लिए धोरीमन्ना मंे शिविर 5 सितंबर को
बाड़मेर, 04 सितंबर। जिला रोजगार कार्यालय एवं भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीण एवं शहरी युवाओं की सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाइजर्स के पद पर कैंपस प्लेसमेंट शिविर के जरिए भर्ती की जा रही है।
वरिष्ठ भर्ती अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि इसके लिए 5 सितंबर को धोरीमन्ना, 6 को धनाऊ में कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि प्रार्थियों का भर्ती स्थल पर पंजीकरण करने के साथ दस्तावेजों की जांच एवं शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि बुधवार को गिड़ा मंे आयोजित शिविर के दौरान 14 अभ्यर्थियांे का चयन किया गया।
वरिष्ठ भर्ती अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि इसके लिए 5 सितंबर को धोरीमन्ना, 6 को धनाऊ में कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि प्रार्थियों का भर्ती स्थल पर पंजीकरण करने के साथ दस्तावेजों की जांच एवं शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि बुधवार को गिड़ा मंे आयोजित शिविर के दौरान 14 अभ्यर्थियांे का चयन किया गया।
15 ग्राम पंचायतांे में गुरूवार को लगेंगे महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर
बाड़मेर, 04 सितंबर। बाड़मेर जिले में गुरूवार को 15 ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविरांे का आयोजन होगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि गुरूवार को चौहटन पंचायत समिति में ग्राम पंचायत कापराऊ, सिवाना में मिठौडा, शिव में बलाई, बालोतरा मंे कालूडी, बायतू मंे कोसरिया, बाड़मेर मंे गंगासरा सांजटा, धोरीमना में रोहिला पूर्व, सिणधरी मंे पायला खुर्द, सेड़वा में बाखासर, धनाऊ में पोकरासर, गुड़ामालानी मंे खुडाला, गिड़ा में खा.भारतसिंह, गडरारोड़ मंे खबडाला, पाटोदी में नवोडाबेरा एवं कल्याणपुर में डोली कला ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविरांे का आयोजन होगा। उन्हांेने अधिकाधिक लोगांे से शिविरांे मंे उपस्थित होकर लाभांवित होने की अपील की है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि गुरूवार को चौहटन पंचायत समिति में ग्राम पंचायत कापराऊ, सिवाना में मिठौडा, शिव में बलाई, बालोतरा मंे कालूडी, बायतू मंे कोसरिया, बाड़मेर मंे गंगासरा सांजटा, धोरीमना में रोहिला पूर्व, सिणधरी मंे पायला खुर्द, सेड़वा में बाखासर, धनाऊ में पोकरासर, गुड़ामालानी मंे खुडाला, गिड़ा में खा.भारतसिंह, गडरारोड़ मंे खबडाला, पाटोदी में नवोडाबेरा एवं कल्याणपुर में डोली कला ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविरांे का आयोजन होगा। उन्हांेने अधिकाधिक लोगांे से शिविरांे मंे उपस्थित होकर लाभांवित होने की अपील की है।
शिव में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर 17 को
बाड़मेर, 04 सितंबर। औद्योगिक विकास एवं अभिप्रेरणा के लिए उद्योग विभाग, राज. वित्त निगम एवं बैंकर्स के सहयोग से 17 सितंबर को पंचायत समिति कार्यालय शिव तथा 24 सितंबर को पंचायत समिति कार्यालय चौहटन में प्रातः 11 से सायं 4 बजे तक औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी ने बताया कि इन शिविरांे में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दस्तकारों के शिल्पी पहचान पत्र, उद्यम आधार मेमोरेण्डम के ऑन लाईन आवेदन पत्रों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों की ओर से अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी ने बताया कि इन शिविरांे में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दस्तकारों के शिल्पी पहचान पत्र, उद्यम आधार मेमोरेण्डम के ऑन लाईन आवेदन पत्रों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों की ओर से अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
मोहर्रम की व्यवस्थाआंे संबंधित बैठक 6 को
बाड़मेर, 04 सितंबर। मोहर्रम की व्यवस्थाआंे के संबंध मंे जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता मंे 6 सितंबर को सांय 5.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे बैठक आयोजित होगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक मंे विभागीय अधिकारियांे एवं विभिन्न संगठनांे के प्रतिनिधियांे तथा गणमान्य नागरिकांे को आमंत्रित किया गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक मंे विभागीय अधिकारियांे एवं विभिन्न संगठनांे के प्रतिनिधियांे तथा गणमान्य नागरिकांे को आमंत्रित किया गया है।
मोहर्रम के दौरान मजिस्ट्रेट नियुक्त
बाड़मेर, 04 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे मोहर्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने दंड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 22 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए पांच मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर को बाड़मेर शहर मंे मोहर्रम ताजिया निकलने के स्थल से लेकर करबला स्थल तक, बालोतरा उपखंड मजिस्ट्रेट को बालोतरा शहर, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा को पाटोदी ग्राम, उपखंड मजिस्ट्रेट सिवाना को सिवाना कस्बे, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समदड़ी को समदड़ी कस्बे मंे ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक कानून एवं शांति व्यवस्था रखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इनको 08 सितंबर से पूर्व ताजिया निकलने के स्थान से करबला तक रास्ते का भ्रमण करने एवं रास्ते संबंधित कोई विवाद होने पर तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए है। इस दौरान किसी भी प्रकार की घटना की सूचना तत्काल जिला मुख्यालय पर स्थित नियंत्रण कक्ष 02982-222226 पर देने के निर्देश दिए गए है। संपूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर को बाड़मेर शहर मंे मोहर्रम ताजिया निकलने के स्थल से लेकर करबला स्थल तक, बालोतरा उपखंड मजिस्ट्रेट को बालोतरा शहर, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा को पाटोदी ग्राम, उपखंड मजिस्ट्रेट सिवाना को सिवाना कस्बे, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समदड़ी को समदड़ी कस्बे मंे ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक कानून एवं शांति व्यवस्था रखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इनको 08 सितंबर से पूर्व ताजिया निकलने के स्थान से करबला तक रास्ते का भ्रमण करने एवं रास्ते संबंधित कोई विवाद होने पर तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए है। इस दौरान किसी भी प्रकार की घटना की सूचना तत्काल जिला मुख्यालय पर स्थित नियंत्रण कक्ष 02982-222226 पर देने के निर्देश दिए गए है। संपूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट होंगे।
बाड़मेर जिले मंे 7 से 13 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 144
बाड़मेर ,04 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे मोहर्रम के अवसर पर सांप्रदायिक सदभाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 से 13 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसको लेकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक इस दौरान बाड़मेर जिले की सीमा मंे कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानांे पर विचरण नहीं करेगा एवं न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रांे का किसी भी प्रकार से प्रदर्शन करेगा। लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मंे जमा करवाने के लिए विचरण पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियांे को धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक बंद डिब्बों, कांच की बोतलांे मंे भी लेकर नहीं चलेंगे और न ही इनका प्रयोग करेंगे। बाड़मेर जिले के बाजारांे एवं सड़कांे पर कोई व्यक्ति ऐसी कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, जिसके कारण किसी अन्य समुदाय या वर्ग के व्यक्तियांे को ठेस पहुंचे एवं न ही कोई व्यक्ति किसी की व्यवसाय मंे किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियांे पर लागू नहीं होगा, जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए है। यह आदेश 7 सितंबर को प्रातः 7 बजे से लागू होकर 13 सितंबर को रात्रि 10 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक इस दौरान बाड़मेर जिले की सीमा मंे कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानांे पर विचरण नहीं करेगा एवं न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रांे का किसी भी प्रकार से प्रदर्शन करेगा। लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मंे जमा करवाने के लिए विचरण पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियांे को धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक बंद डिब्बों, कांच की बोतलांे मंे भी लेकर नहीं चलेंगे और न ही इनका प्रयोग करेंगे। बाड़मेर जिले के बाजारांे एवं सड़कांे पर कोई व्यक्ति ऐसी कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, जिसके कारण किसी अन्य समुदाय या वर्ग के व्यक्तियांे को ठेस पहुंचे एवं न ही कोई व्यक्ति किसी की व्यवसाय मंे किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियांे पर लागू नहीं होगा, जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए है। यह आदेश 7 सितंबर को प्रातः 7 बजे से लागू होकर 13 सितंबर को रात्रि 10 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।
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