शनिवार, 14 मार्च 2020

निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत कार्मिको को मिलेगा सवैतनिक अवकाश


बाड़मेर, 14 मार्च। यदि कोई कार्मिक चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बतौर मतदाता पंजीकृत है किन्तु वे अन्यत्र पदस्थापित है तो भी वह सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत उन कार्मिकों को भी सवैतनिक अवकाश का पात्र माना गया है, जो कि चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। लेकिन नौकरी या अन्य कारणों से कहीं और रह रहे हैं। उन्होने बताया कि पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में 15 मार्च को ऐसे कार्मिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप मे पंजीकृत है, किन्तु अन्यत्र पदस्थापित है।
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मतदान दिवस पर कामगारों को संवैतनिक अवकाश मिलेगा


बाड़मेर, 14 मार्च। बाड़मेर जिले में पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में होने वाले आम चुनावों के लिए मतदान दिवस 15 मार्च को औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज आम चुनाव, 2020 के तहत पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में 15 मार्च को मतदान होना है। उनके मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नयी धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन के लिए मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। यह प्रावधान पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के संबंध में भी लागू होते हैं। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौति या कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नही होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी। जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक इसका उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों के चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 15 मार्च के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं। ताकि उनके की ओर से मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।  
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निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश आज


बाड़मेर, 14 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 के तहत पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में होने वाले पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागांे, संस्थानांे एवं उपक्रमांे मंे मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हैं।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के पंचों एवं सरपंचों के लिए आम चुनाव के तहत पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम
पंचायतों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों मंे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुर्नमतदान होगा, उस मतदान दिवस एवं क्षेत्र एवं क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हैं।
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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान


बाड़मेर, 14 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,  पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मे से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के है।
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स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020
बाड़मेर, 14 मार्च। जिले में 5 पंचायत समितियों सिवाना, धोरीमना, सेड़वा, पाटोदी तथा आडेल में 15 मार्च को प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सरपंच पदों के लिए रविवार को ही मतगणना करवाई जाएगी। उप सरपंच के लिए चुनाव 16 मार्च को करवाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर व दबाव के मतदान करें। उन्होंने मतदाताओं से मतदान समाप्ति के अंतिम क्षण का इंतजार ना करते हुए भी मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान और मतगणना के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों के प्रभाव में ना आएं।
चुनाव नियन्त्रण कक्ष से रहेंगे आमजन कनेक्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त़़्वरित कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया हैं जो कि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन नियंत्रण कक्ष में 02982-222226 पर कॉल कर सकते हैं।
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विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रदर्शनी रविवार 15 मार्च को

बाड़मेर, 14 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता जागरूकता के लिए रविवार 15 मार्च को प्रातः 9 बजे से सूचना केन्द्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ताओं को जागृत करने, उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में अवगत कराने, उपभोग्य वस्तुओं के माप के तरीके, गुणवता की जांच की प्रक्रिया, सेवाओं में दोष के प्रकार बताने से संबंधित व्यवहारिक जानकारी के लिए 15 मार्च को प्रातः 9 बजे से जिला सूचना केन्द्र में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
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पंचायतीराज चुनावों के लिए सूखा दिवस घोषित


बाड़मेर,14 मार्च। राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान एवं मतगणना दिवस पर सूखा दिवस घोषित किया है।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत पंच एवं सरपंच के लिए प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में मतदान 15 मार्च को होना है। यहां संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों एवं इनके 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 15 मार्च को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया हैं। उन्होंने जिले के उपखंड अधिकारियों, आबकारी जोनल मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।
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शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु एरिया मजिस्टेªट नियुक्त


पंचायतीराज आम चुनाव 2020
बाडमेर, 14 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप द्वारा एक आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु जिले की सिवाना, पाटोदी, आडेल, धोरीमना एवं सेड़वा पंचायत समितियों के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किए जाकर जोन क्षेत्रों का आवंटन किया गया है।
आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना प्रमोद सिरवी को सिवाना पंचायत समिति के जोन संख्या 2 से 4 एवं 7, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट सिवाना शंकरराम को सिवाना पंचायत समिति के जोन संख्या 5 से 6 एवं 8, उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट बायतु विवेक व्यास को पाटोदी पंचायत समिति के जोन संख्या 32 से 34, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट पचपदरा नरेश सोनी को पाटोदी पंचायत समिति के जोन संख्या 35 से 37, उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट गुडामालानी सुनील कुमार कटेवा को आडेल पंचायत समिति के जोन संख्या 65 से 67, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट गुडमालानी जोधसिंह को आडेल पंचायत समिति के जोन संख्या 68 से 70, उपखण्ड मजिस्टेªट एवं कार्यपालक मजिस्टेªट धोरीमना श्रीमती कुसुमलता चौहान को धोरीमना पंचायत समिति के जोन संख्या 75 से 79 एवं 81, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट धोरीमना भागीरथ को धोरीमना पंचायत समिति के जोन संख्या 71 से 74 एवं 80 तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट सेड़वा रामजी भाई कलबी को सेड़वा पंचायत समिति के जोन संख्या 82 से 87 के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है।
उक्त पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्टेªट अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट अपने उपखण्ड की पंचायत समितियों का ऑल ओवर सुपरविजन करेंगे।
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पंच एवं सरपंच के लिए मतदान रविवार को, निष्पक्ष निर्वाचन के पुख्ता प्रबंध


पंचायतीराज निर्वाचन 2020
बाडमेर, 14 मार्च। जिले में पंचायतीराज चुनाव 2020 के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में रविवार को मतदान करवाया जाएगा। इसमें जिले की कुल पांच पंचायत समितियों सिवाना, धोरीमना, सेड़वा, पाटोदी तथा आडेल
में प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली 112 ग्राम पंचायतों में चुनाव की अग्रिम प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी। मतदान रविवार 15 मार्च को प्रातः 8 से सांय 5 बजे तक कराया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात मतगणना की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों के मतदान के निष्पक्ष तथा निर्भिक रूप से करवाने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किए गए है। उन्होने रवाना होने वाले मतदान दलों को निर्वाचन कार्य को ध्यैर्य एवं निष्पक्षता के साथ सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने बताया कि पंचायत आम चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने तथा पंचायत समिति स्तरीय पर्यवेक्षण के लिए एरिया मजिस्टेªट नियुक्त किए गए है। उन्होने बताया कि प्रथम चरण में प्राप्त एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे नाम निर्देशन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों के निर्वाचन हेतु रिटर्निग अधिकारियों एवं समस्त मतदान अधिकारियों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात् निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ शनिवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ईवीएम मशीन एवं आवश्यक निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाकर अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने संबंधित अधिकारियों से ईवीएम मशीन, मतपत्र एवं चुनाव स्टोर सामग्री के वितरण की जानकारी ली।
रवानगी से पूर्व अन्तिम प्रशिक्षण के मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक भंवरसिंह सांदू ने मतदान दलों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र मतदान कराने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किए गए है। उन्होने कहा कि मतदान दलों को चुनाव के लिए समस्त पहलुओं और नियमों का गहन प्रशिक्षण दिया जा चुका है, फिर भी वे मार्गदर्शिका का भली भांति अध्ययन कर ले तथा किसी प्रकार की शंका हो तो रवानगी से पूर्व उसका समाधान कर ले। उन्होने मतदान दल कार्मिकों से कहा कि उन्हें सौंपे गए दायित्वों का सावधानी एवं पूर्ण जिम्मेवारी के साथ निर्वहन करें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने मतदान कार्मिकों को उन्हें उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण सामग्री की भली भांति जांच करके रवाना होने के निर्देश दिए ताकि चुनाव प्रक्रिया सम्पादित करने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होने कहा कि मतदान से पूर्व मोकपोल आवश्यक रूप से कराए तथा मोकपोल के बाद हर हालत में ईवीएम मशीन क्लीयर अवश्य करें। पहले मतदान के समय ईवीएम मशीन जीरो होनी चाहिए। उन्होने कहा कि सरपंच के मतदान की मतगणना पहले कराए।
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह भाटी ने पुलिस प्रबन्धों की जानकारी कराई। उन्होने कहा कि मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है साथ ही संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पॉच पुलिस कर्मियों का जाब्ता हथियार सहित तैनात रहेगा। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...