मंगलवार, 14 जुलाई 2020

स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती जारी मंगलवार को 6200 का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 14 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 28 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 6200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 7 लोगों से 2300, चौहटन में 5 लोगों से 1000, सेड़वा में 3 लोगों से 500, सिणधरी में 5 लोगों से 800, रामसर में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 3 लोगों से 600 एवं धोरीमन्ना में 3 लोगों से 600 को मिलाकर कुल 28 लोगों से 6200 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 2133 लोगों से कुल 4,58,700 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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बढते संक्रमण की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति हाईरिस्क वाले रोगों पर रहेगी विशेष नजर जिला कलक्टर ने जारी किए नए दिशा निर्देश


बाड़मेर, 14 जुलाई। जिले में कोरोना संक्रमित मरिजों की संख्या की बढती प्रवर्ति एवं मानसून के दौर में संक्रमण वृद्वि की आशंका के मद्देनजर जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने संबंधित अधिकारियों को संक्रमण रोकथाम संबंधित दिशा निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया की वर्तमान में जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के संबंध में समस्त उपखण्ड अधिकारियों सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
हाई रिस्क श्रेणी के समस्त लोगों के लिए जाएंगे सेम्पल
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने डायबिटिज, उच्च रक्तचाप, किडनी, क्षय रोग, अस्थमा, हृदय रोग इत्यादि हाई रिस्क वाले रोगों से ग्रसित व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक एवं गर्भवती महिलाओं के शत प्रतिशत नमूने लेने के निर्देश दिए गए है। उन्हाने संबंधित अधिकारियों को 5 वर्ष तक के बच्चों की निरंतर निगरानी करने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए है।
उन्होने नियमित चिकित्सा संस्थानों की ओपीडी में आने वाले आईएलआई रोगियों की स्क्रीनिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले समस्त प्रवासियों की स्क्रीनिंग करते हुए जांच हेतु उनके सैम्पल लेकर पूर्ण निगरानी रखने के निर्देश दिए है। उन्होने अधिक संक्रमित संख्या वाले क्षेत्रों को कन्टेन्मेंट जोन घोषित कर आमजन की आवाजाही सीमित करने के निर्देश दिए है।
होम आईसोलेशन की निगरानी के निर्देश
जिला कलक्टर ने होम आईसोलेशन के रोगियों की प्रभावी एवं नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उन पर विशेष निगरानी रखते हुए उन्होने गंभीर रोगीयों को उच्च चिकित्सा संस्थानों पर तत्काल रैफर करने के निर्देश दिए है। उन्होनें जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन, वेन्टीलेटर, बैड एवं आईसीयू की संपूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।
व्यापक हो प्रचार-प्रसार
जिला कलक्टर मीणा ने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप कोरोना रोग से बचाव हेतु आईईसी के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए है। उन्होने फेस मास्क एवं सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना प्रभावी तरीकें से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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जिले में 600 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण मंगलवार को धोरीमना, सेड़वा एवं बाडमेर क्षेत्रों में किया छिडकाव


बाड़मेर, 14 जुलाई। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर कार्यवाही करते हुए जिले के 14 तहसील क्षेत्रो मे अब तक कुल 32201 हेक्टेयर क्षेत्र में छिडकाव कार्य किया जा चुका है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं। उन्होने बताया कि टिड्डी हमले की प्रारम्भिक जानकारी के लिए जिले में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो।
कृषि उपनिदेशक जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में मंगलवार को सेड़वा तहसील क्षेत्र में 270 हेक्टेयर, धोरीमना में 195 हेक्टेयर, बाडमेर में 117.5 हेक्टेयर एवं रामसर में 17.5 हेक्टेयर को मिलाकर 600 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक कुल 32201 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया।
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शिवकर में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित


बाड़मेर, 14 जुलाई। बाडमेर उपखण्ड के ग्राम शिवकर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने के मद्देनजर जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि बाडमेर उपखण्ड के ग्राम शिवकर (जोगेन्द्र पुत्र शंकर लाल माली के घर के चारों तरफ 100 मीटर क्षेत्रफल तक) के क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 14 जुलाई, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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निर्धारित समय पश्चात् दुकाने बन्द करवाने एवं आवाजाही रोकने हेतु कमेटियों का गठन


बाड़मेर, 14 जुलाई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए बाड़मेर शहर में निर्धारित समय पश्चात् समस्त प्रकार की दुकाने बन्द करवाने एवं लोगों की आवाजाही रोकने हेतु कमेटियों का गठन किया गया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि बाड़मेर शहर में आवश्यक सेवाओं से संबंधित वस्तुओं की दुकाने (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित दुकानों को छोडकर) खोलने हेतु प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उपखण्ड मजिस्टेªट शर्मा ने आदेश जारी कर सायं 4 बजे पश्चात् समस्त प्रकार की दुकाने बन्द करवाने एवं लोगों की आवाजाही रोकने के लिए तहसीलदार बाडमेर, आयुक्त नगर परिषद बाडमेर, विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर को शामिल कर एक कमेटी का गठन किया है। आदेशानुसार उक्त कमेटी सायं 4 बजे पश्चात् बाड़मेर शहर में भ्रमण कर समस्त प्रकार की दुकानों को बन्द करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा दुकानदारों एवं आम जन के मास्क आदि नहीं पहनने पर जुर्माना आदि वसूली का कार्य भी किया जाएगा।
कृषि मण्डी में आवाजाही रोकने हेतु कमेटी गठित
उपखण्ड मजिस्टेªट प्रशान्त शर्मा ने कृषि उपज मण्डी बाडमेर में सायं 4 बजे पश्चात् लोगों की आवाजाही रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उक्त कमेटी में कृषि उपज मण्डी सचिव, बाडमेर नायब तहसीलदार द्वितीय सोनाराम, पुलिस विभाग द्वारा नामित अधिकारी, व्यापार मण्डल कृषि उपज मण्डी अध्यक्ष एवं सब्जी मण्डी समिति अध्यक्ष शामिल होंगे। उक्त कमेटी सायं 4 बजे के बाद कृषि उपज मण्डी में लोगों की आवाजाही रोकना सुनिश्चित करेगी। उन्होने नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन सब्जी मण्डी में प्रातः 11 बजे एवं कृषि उपज मण्डी में सायं 5 बजे सैनेटाइजेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...