बुधवार, 9 नवंबर 2022

कारोबारी एवं शैक्षिक ऋण हेतु ऑफलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवम्बर को

साक्षात्कार 14 नवम्बर को
बाड़मेर, 09 नवम्बर। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शैक्षिक एवं कारोबार ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे जिसकी अंतिम तिथि गुरूवार 10 नवम्बर रखी गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमीन खान मापुरी ने बताया कि अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षिक एवं कारोबारी ऋण वितरित किये जाने है। अल्पसंख्यक समुदाय जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध व पारसी के युवा कारोबारी एवं शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन कर सकते है अल्पसंख्यक समुदाय के युवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्राप्त कर 10 नवम्बर तक आवेदन जमा करवा सकते है अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन प्राप्त स्वीकार नहीं किये जायेंगे और साक्षात्कार के लिए 14 नवम्बर तिथि रखी गई है ।
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सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष जैदिया मंगलवार को बाड़मेर आएगें

सुनेंगे स्वच्छताकार्मिकों की समस्याए, करेंगे समाधान

  बाड़मेर, 09 नवम्बर। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किशनलाल जैदिया अपनी दो दिवसीय यात्रा पर मंगलवार, 15 नवम्बर को बाड़मेर आएंगे। इस दौरान वे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में बैठक लेंगे।
    नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य ने बताया कि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष जैदिया 15 नवम्बर, मंगलवार को प्रातः 8ः30 बजे जैसलमेर से प्रस्थान कर 11 बजे बाड़मेर पहुंचेगे तथा दोपहर 12 बजे वे नगर परिषद बाड़मेर के सभागार में आयुक्त नगर परिषद, प्रतिनिधि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति, वित एवं विकास निगम लि. बाड़मेर के साथ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में बैठक करेंगे तथा रात्रि विश्राम सक्रिट हाउस में करेंगे। वे 16 नवम्बर को प्रातः 8 बजे बाड़मेर से प्रस्थान कर 10 बजे बालोतरा पहुंचेगे तथा 11 बजे नगर परिषद बालोतरा के सभागार में आयुक्त नगर परिषद, बालोतरा व अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में बैठक करेंगे। वे दोपहर 2 बजे बालोतरा से झुंझुनू के लिए प्रस्थान करेंगे।
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उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई 10 नवम्बर को

ग्रामीणों की परिवेदनाओ का होगा निस्तारण

बायतु में मौजूद रहेंगे प्रभारी सचिव
बाड़मेर, 09 नवम्बर। जिले में आमजन की परिवेदनाओं व समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार की त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत माह के द्वितीय गुरुवार, 10 नवम्बर को सभी उपखंड मुख्यालयो पर उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।
    जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि गुरुवार को प्रातः 11 बजे से जिले के सभी उपखंड मुख्यालयो पर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जनसुनवाई का कार्यक्रम होगा। उन्होंने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करे एवं इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि इस जनसुनवाई में अधिक से अधिक लोग पहुंचे एवं अपनी समस्याओं को रख कर उनका निस्तारण करवा सके। इसके साथ ही वे जनसुनवाई में प्राप्त सभी प्रकरणों को तीन दिवस के भीतर आवश्यक रूप से सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज करें।
    उन्होंने बताया कि जिले के प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त केसी मीणा खुद बायतु उपखंड मुख्यालय पर मौजूद रहकर उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का पर्यवेक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में उपखण्ड स्तरीय अधिकारी अवश्य रूप से उपस्थित होकर लोगों की परिवेदनाओ का सुसंगत हल निकाले।
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पचपदरा रिफाइनरी की चारदिवारी के तीन किलोमीटर में निषेधाज्ञा

पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे

  बाड़मेर, 09 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट लोक बन्धु ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा व सांभरा तहसील पचपदरा की चारदिवारी के तीन किलोमीटर क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
  जिला मजिस्टेªट लोक बन्धु द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक, बाडमेर के द्वारा अवगत कराया है कि 08 नवम्बर 2022 को एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा व सांभरा तहसील पचपदरा के गेट नम्बर तीन के बाहर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा तहसीलदार पचपदरा को ज्ञापन देने के दौरान कुछ सामाजिक लोगों द्वारा गाड़िया दौड़ाकर दहशत फैलाई गई जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वहा उपस्थित लोगों द्वारा दो गाड़ियों में आगजनी की गई, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई।
  उन्होंने बताया कि एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा व सांभरा तहसील पचपदरा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का अतिमहत्वपूर्ण संस्थान है। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने की पूर्ण आशंका है। उक्त परिस्थितियों पर विचार एवं पूर्ण सन्तुष्ट होकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाड़ा व सांभरा तहसील पचपदरा की चारदिवारी (परिधि) के बाहर तीन किलोमीटर क्षेत्र को प्रतिबंध किया जाता है। इस दौरान पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे तथा लोक शान्ति भंग करने वाले जूलूस, प्रदर्शन, पुतला जलाना, नारेबाजी करना, भड़काऊ भाषण व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आदि नहीं कर सकेंगे।
  उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी आदेश अथवा जारी करने की तिथी से आगामी दो माह के लिये जो भी पहले हो तक प्रभावशील रहेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...