बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव के लिए नाम
निर्देशन पत्र 12
नवम्बर से भरनेे शुरू होंगे। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन
प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन
नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले में सात विधानसभा क्षेत्रो में चुनाव करवाने के
जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि
विधानसभा चुनाव के लिए संबंधित रिटर्निंग
अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही
रविवार को आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र 19 नवम्बर तक भर जा सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया
कि 21
नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 22 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके
तुरंत बाद चुनाव चिन्ह् का आवंटन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि
प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय शपथ पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से
भरने होंगे। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों
को ही अनुमति दी जाएगी।
यह
रहेगी आवेदन की योग्यता: विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक
हो, 25
वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य योग्ताएं
पूर्ण करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र
में उसी जाति या जनजाति का व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। साथ ही
प्रत्याशी संसद की ओर से बनाई गई विधि या उसके अधीन विहित की गई योग्यताएं रखता
हो।
आदर्श
आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें: जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि
विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से यह
सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं
हो। राजनीतिक दल, प्रत्याशियों
तथा उनके समर्थकों की ओर से प्रकाशित करवाए जाने वाले पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या
मुद्रित करवाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो।
साथ ही पम्पलेट तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा
पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या
पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा,
उसके की ओर से
हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो के जरिए सत्यापित
नही करवाया जाए। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी।
दस्तावेज के प्रकाशन के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला
निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
धारा
144
लागू रहेगी: विधान सभा चुनाव 2018 के मद्देनजर 13 दिसम्बर 2018 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति,
राजनीति पार्टी,
संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा
तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श
आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
एम
सी एम सी से प्रमाणित कराने होंगे विज्ञापन: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि
अभ्यर्थी चुनाव के दौरान अपने प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम
से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला या राज्य स्तरीय
एमसीएमसी से पूर्व में अनिवार्यतः अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही 6 तथा 7 दिसम्बर को पिं्रट मीडिया में
प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा। साथ ही ई पेपर
में प्रकाशित विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा। नियमों की
अनुपालना नहीं होने पर सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई
जाएगी।
खर्च
व्यय पर रहेगी नजर: विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 28 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं।
प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से
बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों
को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से किए जाने होंगे, 20 हजार से अधिक नकद राशि खाते से नहीं
निकाली जा सकेगी। अगर इससे अधिक का भुगतान करना हो तो अकांउट पे चैक के माध्यम से
किया जाएगा तथा समस्त लेने देने की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय
सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।
नाम
निर्देशन में 5 से
अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल: विधान सभा चुनाव के नाम निर्देशन प्रस्तुत
करने वाले उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को संबंधित रिटर्निंग
अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र
लेने वाले अधिकारी के कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेटिंग तक ही 5 से अधिक व्यक्ति साथ रह सकते है।
बैरिकेटिंग के बाद उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार
संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
निजी
सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री नहीं लगाएं: उप जिला निर्वाचन
अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल
किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते
हैं तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने
बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे
सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी की ओर से संबंधित रिटर्निंग
अधिकारी को 3
दिन में प्रस्तुत करनी होगी।
कर्मचारी
राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे: केन्द्र और राज्य सरकार के
कर्मचारियों को चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहना होगा तथा वे किसी प्रकार की राजनैतिक
गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे अन्यथा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही
की जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद आयोजित होने वाली आम सभाएं आम तौर पर राजनीतिक
दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। इनमें सरकारी कर्मचारी भाग नहीं
ले सकेंगे। कानून व्यवस्था संधारण के लिए नियुक्त कर्मचारियों को इनमें भाग लेने
की छूट रहेगी। किसी कार्मिक को निर्वाचन के संचालन या प्रबंधन से संबंधित किसी
कर्तव्य पर नियुक्त किया जाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने से भिन्न कोई
ऐसा कार्य नहीं करेगा जो चुनाव आयोग की ओर से निषेध है।