रविवार, 11 नवंबर 2018

सोशल मीडिया पर चुनाव संबधी प्रचार पोस्ट पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबन्ध


बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सोशल मीडिया-एस.एम.एस., व्हाट्स एप आदि पर चुनाव संबधी प्रचार पोस्ट पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि निर्वाचन आयोग के 5 सितम्बर 2018 के निर्देश के अनुसरण में यह प्रतिबंध लागू है। उनके मुताबिक विधानसभा चुनाव-2018 के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य प्रचार अभियान जिसमें घर-घर जाकर प्रचार करना, एस.एम.एस. व्हाट्स एप कॉल, लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग के माध्यम से प्रचार संबधी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने और सामान्य रूप से लोगो के सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न नही हो, इसके लिए भी आवश्यक है।

12 नवंबर से 7 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबन्ध


बाड़मेर, 11 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 7 दिसंबर की शाम 5.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। 
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले तमाम राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उनके मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचित किया है कि 12 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे से लेकर 7 दिसंबर 2018 को शाम 5.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिन्ट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर रोक होगी। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर जिले में सात विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 12 नवम्बर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए 19 नवम्बर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 नवम्बर को होगी तथा 22 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। साथ ही 7 दिसम्बर को मतदान तथा 11 दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी।

पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 12 से


इंजीनियरिंग कॉलेज, जालीपा में जाने के लिए बाड़मेर रेलवे स्टेशन से बसों की व्यवस्था रहेगी

बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन एवं अन्य मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 12 से 19 नवंबर तक जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय एवं इंजीनियरिंग कॉलेज, जालीपा में आयोजित होगा।
प्रशिक्षण प्रभारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि विभिन्न चरणों में चुनाव प्रशिक्षण आयोजित होगा। उन्होने बताया कि 12 से 15 नवम्बर तक पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार 16 से 19 नवम्बर तक मतदान अधिकारी द्वितीय एवं तृतीय का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसके तहत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देने के अलावा ईवीएम तथा वीवीपेट की प्रायोगिक जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज, जालीपा में चुनाव संबंधित प्रशिक्षण लेने जाने वाले कार्मिकों के लिए बाड़मेर रेलवे स्टेशन से बसों की व्यवस्था रहेगी। हालांकि इसके लिए उनको निर्धारित किराए का भुगतान करना होगा।

विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन सोमवार से


बाड़मेर, 11 नवम्बर।  विधानसभा चुनाव के लिए अधिघोषणा 12 नवंबर को जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2018 की अधिघोषणा 12 नवंबर को जारी होने के साथ बाड़मेर जिले में सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनके मुताबिक निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के तहत 19 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इनकी संवीक्षा 20 नवंबर को की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 22 नवंबर तक वापिस लिए जा सकेंगे। नकाते ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष निर्धारित दिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। 

राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का करे पालन : यादव


राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों  के साथ बैठक संपन्न

                बाड़मेर, 11 नवम्बर। चौहटन विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी भूपेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में रविवार को राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे नामांकन भरने के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करे। निर्वाचन के दौरान कोई भी अभ्यर्थी एंव पदाधिकारी यदि धार्मिक आयोजनों में जाकर वोट की अपील करता है तो यह आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। बैठक में बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रत्याशी को अधिकतम 28 लाख रुपये व्यय करने की सीमा निर्धारित है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतिदिन आय व्यय का संधारण करना अनिवार्य है। बैठक में बताया गया कि जनसभा  करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस दौरान एसडीएम द्वारा प्रतिनिधियों को 26 नंबर फॉर्म खाली न छोड़ने, नो ड्यू का सर्टिफिकेट व जाति प्रमाण पत्र देने व नामांकन के दौरान सौ मीटर के दायरे में तीन वाहन लाने जैसे मुख्य बातों पर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।



विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार से भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा आवेदन


                बाड़मेर, 11 नवम्बर। विधानसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र 12 नवम्बर से भरनेे शुरू होंगे। इसके लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करना होगा।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले में सात विधानसभा क्षेत्रो में चुनाव करवाने के जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए  संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही रविवार को आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र 19 नवम्बर तक भर जा सकेंगे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि 21 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 22 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह् का आवंटन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय शपथ पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने होंगे। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
यह रहेगी आवेदन की योग्यता: विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य योग्ताएं पूर्ण करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में उसी जाति या जनजाति का व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। साथ ही प्रत्याशी संसद की ओर से बनाई गई विधि या उसके अधीन विहित की गई योग्यताएं रखता हो।
आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें: जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों की ओर से प्रकाशित करवाए जाने वाले पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो। साथ ही पम्पलेट तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा, उसके की ओर से हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो के जरिए सत्यापित नही करवाया जाए। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशन के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
धारा 144 लागू रहेगी: विधान सभा चुनाव 2018 के मद्देनजर 13 दिसम्बर 2018 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था  बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
एम सी एम सी से प्रमाणित कराने होंगे विज्ञापन: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी चुनाव के दौरान अपने प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला या राज्य स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व में अनिवार्यतः अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही 6 तथा 7 दिसम्बर को पिं्रट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा। साथ ही ई पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा। नियमों की अनुपालना नहीं होने पर सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
खर्च व्यय पर रहेगी नजर: विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 28 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से किए जाने होंगे, 20 हजार से अधिक नकद राशि खाते से नहीं निकाली जा सकेगी। अगर इससे अधिक का भुगतान करना हो तो अकांउट पे चैक के माध्यम से किया जाएगा तथा समस्त लेने देने की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।
नाम निर्देशन में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल: विधान सभा चुनाव के नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र लेने वाले अधिकारी के कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेटिंग तक ही 5 से अधिक व्यक्ति साथ रह सकते है। बैरिकेटिंग के बाद उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री नहीं लगाएं: उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी की ओर से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।
कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे: केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहना होगा तथा वे किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे अन्यथा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद आयोजित होने वाली आम सभाएं आम तौर पर राजनीतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। इनमें सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकेंगे। कानून व्यवस्था संधारण के लिए नियुक्त कर्मचारियों को इनमें भाग लेने की छूट रहेगी। किसी कार्मिक को निर्वाचन के संचालन या प्रबंधन से संबंधित किसी कर्तव्य पर नियुक्त किया जाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने से भिन्न कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो चुनाव आयोग की ओर से निषेध है।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...