सोमवार, 21 सितंबर 2020

चुनाव ड्यूटी पर अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बलों के आवास हेतु 5 भवनों का अधिग्रहण

 पंचायत आम चुनाव 2020

बाड़मेर, 21 सितम्बर। पंचायत आम चुनाव के लिए अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बल के आवास के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने पांच भवनों का 23 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक अधिग्रहण किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बलों के आवास के लिए जांगिड पंचायत भवन, राय कोलॉनी बाड़मेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसाणी फान्टा बाड़मेर, राजकीय उच्च प्राथमिक रबारियों की ढाणी लंगेरा बाड़मेर, जसदेर धाम बाड़मेर तथा सफेद आकडा महाबार के भवन का 23 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक के लिए अधिग्रहण किया है। उन्होंने पुलिस लाईन बाड़मेर के संचित निरीक्षक को उक्त भवनों के स्वामी से कब्जा प्राप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।  
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मंगलवार को मेहलू लाईन की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी

 बाडमेर, 21 सितम्बर। मंगलवार 22 सितम्बर को 132 के.वी. जीएसएस बाड़मेर की मेहलू लाईन पर आवश्यक रख-रखाव कार्य के मद्देनजर मेहलू लाईन की विद्युत आपूर्ति प्रातः 7 से प्रातः 9.30 बजे तक बाधित रहेगी।

सहायक अभियंता लक्ष्मीश हीरानी ने बताया कि जिससे यहां से निकलने वाले 33 के.वी. मेहलू, शोभाला, अनुदानियों की ढ़ाणी, मालपुरा एवं सनावड़ा फीडर पर उपरोक्त समय तक बंद रहेंगे।
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कोरोना गाईडलाइन नहीं मानी, 109 लोगों पर 19500 का जुर्माना

 बाड़मेर, 21 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान सोमवार को जिले में 109 व्यक्तियों से 19500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 14 लोगों से 2800, सेड़वा में 9 लोगों से 1200, शिव में 12 लोगों से 1500, गडरारोड में 7 लोगों से 1000, बालोतरा में 23 लोगों से 4300, गुडामालानी में 3 लोगों से 600, धोरीमना में 5 लोगों से 600 एवं सिवाना में 36 लोगों से 7500 को मिलाकर कुल 109 लोगों से 19500 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6616 लोगों से कुल 12,44,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा 25 को

 बाड़मेर, 21 सितम्बर। अनुकम्पात्क नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की कम्प्युटर पर टंकण गति परीक्षा 25 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से एम.बी.सी. राजकीय महिला महाविद्यालय लक्ष्मीपुरा बाड़मेर में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष परीक्षा आयोजन समिति ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि 31 दिसम्बर 2016 से पूर्व अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों जिनके द्वारा अभी तक टंकण गति परीक्षा उतीर्ण नहीं की गई है तथा उक्त तिथी के पश्चात नियुक्त कनिष्ठ सहायक जिनके आवेदन पत्र माह अप्रेल से जुलाई के मध्य प्राप्त हुए है उनकी कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षा 25 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से एम.बी.सी. राजकीय महिला महाविद्यालय लक्ष्मीपुरा बाड़मेर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित अभ्यर्थी ूूूण्इंतउमतण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर अपने नाम को सर्च कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है। उन्होंने बताया कि परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र एवं मास्क के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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सलाहकार समिति की सिफारिश पर चार पैरोल स्वीकृत

 बाडमेर, 21 सितम्बर। जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के समक्ष विचाराधीन पैरोल आवेदनों पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् चार व्यक्तियों के पैरोल आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए।

जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक में गंगा स्कूल के पास हकीमपुरा खटीकों का वास बाडमेर निवासी गौतमचन्द पुत्र उदाराम खटीक को 40 दिवस, रासलाणी निवासी देवाराम पुत्र जैताराम भील को 30 दिवस, सेलोडिया निवासी पदमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह राजपूत को 40 दिवस तथा गोलिया गर्वा निवासी अशोक पुत्र प्रेमाराम विश्नोई को 40 दिवस का पैरोल स्वीकृत किया गया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक बाडमेर महावीर शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज एवं डिप्टी जेलर राजेश डूकिया उपस्थित थे।
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अनुसूचित जाति, जन जाति के पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

 बारह प्रकरणों में कुल पांच लाख रूपये की सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 21 सितम्बर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज 12 प्रकरणों में 14 व्यक्तियों को कुल पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि मके का वास कोतवाली के पीछे बाडमेर निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी खेमाराम मेघवाल, आकोडा निवासी पीथाराम पुत्र मानाराम मेघवाल, बन्धडा निवासी शुकराराम पंत्र खमणाराम मेघवाल, बालोतरा निवासी उकी देवी पत्नी मांगीलाल मेघवाल, नेहरू कॉलोनी बालोतरा निवासी हुकमी चन्द पुत्र अमराराम मेघवाल, दिनगढ़ निवासी भानाराम पुत्र नेनाराम मेघवाल एवं केसु पत्नी बाबुराम मेघवाल तथा सन्तरा निवासी पेमाराम पुत्र दलाराम भील को पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार हाफिया निवासी मिश्री राम उर्फ भुगड़ा पुत्र पुनमाराम मेघवाल, केलनोर निवासी पवन कुमार पुत्र लुणाराम मेघवाल, सरूपे का तला निवासी नारणाराम पुत्र सुरजन राम मेघवाल, शहीद का तला निवासी निहाल पुत्र मीराराम भील, मिठडाउ निवासी सुरेन्द्र कुमार पुत्र कचराराम मेघवाल एवं सरदास राम पुत्र मलुकाराम मेघवाल को पच्चास-पच्चास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाईडलाईन की कड़ाई से पालना की हिदायत

 पंचायतीराज आमचुनाव 2020

सोशल डिस्टेंश रखनी होगी, ना हाथ मिला पाएंगे, ना ही पैर छू पाएंगे
बाडमेर, 21 सितम्बर। पंच एवं सरपंच के आम चुनाव के तहत कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईन में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश प्रदान किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार के समय प्रचार में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 गज (6फीट) की दूरी बनाकर रखी जाएगी। उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित समयान्तराल में अपने हाथों को सैनेटाईज किया जाएगा।
जिला निर्वचन अधिकारी मीणा ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों से ना तो हाथ मिलाया जाएगा, ना ही गले लगाया जाएगा एवं ना ही पैर छुए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सकें।
उन्होने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाईन के अनुसार कन्टेंमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामुहिक आयोजन 31 अक्टूबर तक अनुमत नहीं होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटखा, तम्बाकू आदि खाना केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा। उन्होने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से ही प्रचार किया जाएगा। यदि चुनाव प्रचार में केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाईडलाईन का उल्लंघन पाया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...