मंगलवार, 26 मार्च 2024

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले में 24 अप्रैल को सांय 06 बजे से 26 अप्रैल को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने बताया कि इसके अतिरिक्त जिले के जिन क्षेत्रों में मतदान होगा, उन मतदान क्षेत्रों के बाहर की सीमावर्ती 3 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र तथा मतगणना दिवस 04 जून को पूरे जिले में सूखा दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले में किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णतः निषेध रहेगा। पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की समाप्ति तक सबंधित मतदान केंद्रों के क्षेत्रों में सायं 6 बजे तक सुखा दिवस रहेगा।
-0-

लोकसभा आम चुनाव 2024 - पेम्पलेटों, पोस्टरों के मुद्रण पर नियन्त्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी जारी किये आदेश

बाडमेर, 26 मार्च। लोकसभा आम चुनाव 2024 सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव घोषणा के साथ जिले में 26 अप्रैल को मतदान होगा और निर्वाचन प्रक्रिया 06 जुन को पूर्ण होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन बताया कि चुनाव के सिलसिले में विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं द्वारा ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैंडबिल आदि प्रकाशित कराने हेतु मुद्रित कराया जाना संभावित है, जो किसी राजनैतिक दलध्अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते है। उन्होने ऐसे पम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियन्त्रण हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सत्यप्रकाश कस्वा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न दिया हो। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पैम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा जब तक की उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा, जिनको वह व्यक्तिगतरुप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती और जब तक की दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ, मुद्रक द्वारा जहां वह मुद्रित हुआ हो, उस राज्य की राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को, जहां वह मुद्रित किया गया हो, भेज न दिया जाये।
उन्होने बताया कि किसी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या को बढाने के लिये हाथ द्वारा नकल करने को छोडकर कोई भी प्रक्रिया को मुद्रक समझा जायेगा और मुद्रक पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा, और निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर का तात्पर्य किसी मुद्रित पैम्पलेट हैडबिल या अन्य दस्तावेज से है, जो किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या पक्षपात व प्रतिकूल करने के लिये वितरित किया जाये या किसी इश्तहार या पोस्टर से हैं, जिसमें किसी निर्वाचन का कोई संदर्भ हो, किन्तु उसमें ऐसा कोई हैंडबिल, इश्तहार या पोस्टर सम्मिलित न होगा, जिसमें किसी निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान व अन्य का विवरण या निर्वाचन अभिकर्त्ताओं या कार्यकर्त्ताओं को सामान्य अनुदेश घोषित किये गये हों। कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लघंन करता हैंे कारावास से, जिसको 6 मास तक बढाया जा सकता है या जुर्माने से, जिसे दो हजार रुपये तक बढाया जा सकता है या दोनों सहित दण्डनीय होगा। उपरोक्त विषय में एवं उपरोक्त कानूनी प्रावधानों की कड़ाई से पालना कराने के प्रयोजन से भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का एवं इस निमित्त उसे सक्षमता प्रदान करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश सं. 3/9/(ईएस 008)/94/जेएस.2/दिनांक 02.09.1994 प्रसारित किया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त धारा 127 क के प्रावधानों एवं आयोग के उक्त आदेश 02.09.1994 की पालना हेतु कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। उक्त धारा 127 क के प्रावधानों की अपेक्षानुसार यह सुनिश्चित किया जावे की आपके द्वारा मुद्रित प्रत्येक निर्वाचन पम्फलेट, पोस्टर या अन्य किसी सामग्री पर मुद्रकिय हाशियों में उसके मुद्रक एवं प्रकाशकों के नाम एवं पते स्पष्ट रुप से अंकित किये जावे। किसी भी निर्वाचन पम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण के कार्य को लेने से पूर्व धारा 127 क (2) की शर्तो के अनुसार निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश 02.09.1994 में दिये गये परिशिष्ठ क में विहित प्रपत्र में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त की जावे यह घोषणा पत्र प्रकाशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगा और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जावेगा जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रुप से जानते हों। धारा 127 क (2) के अधीन अपेक्षित प्रकाशक द्वारा प्राप्त की गई परिशिष्ठ क में घोषणा ओर मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां उसके मुद्रित किये जाने के 3 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को आप द्वारा प्रेषित की जावेगी। परिशिष्ठ क में विहित प्रपत्र में की गई घोषणा को जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करते समय आप द्वारा भी इसे प्रमाणित किया जायेगा। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां एंव परिशिष्ठ क में उपरोक्त घोषणा पत्र के साथ निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश 02.09.1994 में बताये गये परिशिष्ठ ख में विहित प्रपत्र में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य के लिये कीमत से सबन्धित सूचना भी आप द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को उक्त निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। मुद्रित प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर, हैडबिल, प्लेकार्ड, विज्ञापन आदि के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित सूचना (परिशिष्ठ क, परिशिष्ठ ख एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां) प्रत्येक ऐसे दस्तावेज के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर सामूहिक रुप से नहीं बल्कि अलग-अलग रुप से जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित की जावे। धारा 127 क के किन्हीं भी प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त आदेश 02.09.1994 में दिये गये निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन या अतिक्रमण किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्र को समाप्त किये जाने की कार्यवाही भी शामिल है।
-0-

वोटर हेल्पलाइन एप पर घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखें

बाड़मेर, 26 मार्च। लोकसभा आम चुनाव 2024 में हर मतदाता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कई अहम मोबाइल एप तैयार किए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सत्यप्रकाश कस्वा ने बताया कि वोटर हेल्पलाइन एप मतदाताओं के लिए एक बेहद कारगर एप है। मतदाता द्वारा इसे अपने मोबाइल पर गूगल एप प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि वोटर हेल्पलाइन एप के जरिए प्रत्येक मतदाता घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है। एप पर उपलब्ध सर्च नेम लिंक पर क्लिक कर उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से अपना नाम ढूंढा जा सकता है। ईंपिक कार्ड उपलब्ध होने की स्थिति में बार कोड, क्यूआर कोड व ईपिक नंबर के माध्यम से भी अपना नाम मतदाता सूची में खोजा जा सकता है। इस एप पर अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि विवरण दर्ज करने पर अपना नाम मतदाता सूची में क्रम संख्या, मतदान केन्द्र का नाम एवं पता आदि विवरण देखा जा सकता है।
ऐसे खोजें सूची में नाम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सत्यप्रकाश कस्वा ने बताया कि यदि मतदाता के पास ईपिक कार्ड है तो बार कोड, क्यूआर कोड व इपिक नंबर के माध्यम से भी अपना नाम मतदाता सूची में खोजा जा सकता है।
ये जानकारियां उपलब्ध
मतदाता वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि दर्ज कर अपना नाम सूची में क्रम संख्या, मतदान केन्द्र का नाम एवं पता देखा जा सकता है। यदि वोटर हेल्पलाइन एप उपलब्ध नहीं है तो मतदाता सूची में नाम देखने के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।
-0-

इपिक कार्ड नहीं..! ये 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे

बाड़मेर, 26 मार्च। जिले में लोकसभा चुनाव-2024 के तहत 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सत्यप्रकाश कस्वा ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहचान के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। जैसे आधार कार्ड, बैंक-डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड व सांसद, विधायकों और एमएलसी को जारी पहचान पत्र, केंद्र और राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी।
-0-

संसदीय क्षेत्र-17 बाड़मेर में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 28 मार्च से 4 अप्रेल तक

प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे नामांकन पत्र

31 मार्च को रविवार व 1 अप्रेल को वार्षिक बैंक खाता बंदी के कारण रहेगा अवकाश
बाड़मेर 26 मार्च। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र -17 बाड़मेर में लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र 28 मार्च से 4 अप्रेल, 2024 तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय (न्यायालय कक्ष, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर) में स्वीकार किए जाएंगे।
बाड़मेर संसदीय क्षेत्र (17) के रिटर्निंग अधिकारी निशान्त जैन ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की प्रक्रिया के तहत 31 मार्च को रविवार तथा 1 अप्रेल (सोमवार) को वार्षिक बैंक खाता बन्दी होने के कारण सार्वजनिक अवकाश रहेगा जिससे इन दोनों दिवसों पर नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वही 5 अप्रेल, 2024 को नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 8 अप्रेल, 2024 तक नाम-निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 26 अप्रेल, 2024 को मतदान होगा तथा 4 जून, 2024 को मतगणना होगी।
-0-

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...