बाड़मेर, 30 अगस्त। राज्य के बाढ़ प्रभावित चारों जिलों बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर के किसानों को
फसल बीमा का लाभ तत्काल देने के निर्देश दिए गए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के
लिए सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में प्रावधान है कि अधिसूचित फसल की मध्यावस्था
में अतिवृष्टि एवं जलभराव जैसी प्रतिकूल स्थिति के कारण यदि गारंटी उपज से 50 प्रतिशत से कम उपज
की स्थिति बनती है तो बीमित राशि कर 25 प्रतिशत भुगतान फसल मौसम के बीच में ही तत्काल किया जाएगा।
कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए सरकार द्वारा
जारी की गई अधिसूचना के इस प्रावधान को क्रियान्वित करने में राजस्थान ने सबसे पहले
कार्यवाही की है। इस जिलों के किसानों को बीमित राशि की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान
किसानों के खातों में शीघ्र किया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि चारों बाढ प्रभावित
जिलों में फसल खराबे का आंकलन कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले
किसानों को तत्काल राशि जारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए
थे। इसके लिए चारों जिलों के जिला कलेक्टर की ओर से कृषि, राजस्व एवं संबंधित
बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों की टीम बनाकर तत्काल सर्वे करवाया गया था। इस काम की
निगरानी के लिए कृषि आयुक्तालय स्तर से भी जिलावार प्रभारी भी बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि चारों बाढ प्रभावित जिलों से सर्वे रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट
के आधार पर जालोर एवं पाली जिलंे की 6-6 तहसीलंें, सिरोही की 5 व बाड़मेर की 3 तहसीलों के इस खरीफ मौसम में फसलों का बीमा करवाने वाले किसानों के खातों में
फसलवार रकबे की कुल बीमित राशि के 25 प्रतिशत मुआवजे के तत्काल भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। विस्तृत सर्वे रिापोर्ट
के बाद मुआवजे की कुल राशि का निर्धारण कर उसका भुगतान किया जाएगा जिसमें तत्काल भुगतान
की जा रही राशि का समायोजन कर लिया जाएगा। इस तहसीलों में पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रोहट, पाली, बाली, देसूरी, रानी, जालौर जिले की आहोर, भीनमाल, बागोडा, रानीवाड़ा, संाचोर, चितलवाना, सिरोही जिले की सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाडा, आबूरोड, रेवदर तथा बाड़मेर जिले
की धोरीमन्ना, गुडामालानी एवं सेड़वा शामिल है।