बाड़मेर, 24 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान गुरूवार को जिले में 221 व्यक्तियों से 37400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 57 लोगों से 11400, सेड़वा में 13 लोगों से 1400, सिणधरी में 8 लोगों से 1000, शिव में 7 लोगों से 700, गडरारोड में 14 लोगों से 2300, बालोतरा में 23 लोगों से 3600, गुडामालानी में 6 लोगों से 1200, धोरीमना में 6 से 900 तथा सिवाना में 87 लोगों से 14900 को मिलाकर कुल 221 लोगों से 37400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6928 लोगों से कुल 13,00,100 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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