शिविरों में दिए जाएं अधिक से अधिक पट्टे-विश्नोई
शुक्रवार, 29 जुलाई 2022
प्रशासन शहरों के संग अभियान का प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण
बजरी के अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही
तीन डंपर एवं एक टेªक्टर ट्रोली जब्त
पीसीपीएनडीटी सेडवा की बैठक 2 अगस्त को
बाड़मेर, 29 जुलाई। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड सलाहकार समिति सेड़वा की बैठक 2 अगस्त को दोपहर 12 बजे खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चौहटन के कार्यालय में रखी गई है।
जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अरविन्द कुमार भट्ट ने समिति सदस्यों को उक्त बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
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गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित
बाड़मेर, 29 जुलाई। जिला स्तर पर गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने के सन्दर्भ में जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में शुक्रवार प्रातः बैठक का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि शांति एवं अंहिसा निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार जिला स्तरीय गांधी दर्शन विषयक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन राज्य के सभी जिले में किया जाना प्रस्तावित है। उन्होने बताया कि बाड़मेर जिले में दीपावली के करीब उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर परिषद/नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड से 2 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भाग लिया जाएगा।
उन्होने समस्त संबंधित अधिकारियों को जिला स्तर पर गांधी दर्शन विषयक प्रशिक्षण के लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए है।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, कोषाधिकारी जसराज चौहान, गांधी दर्शन आयोजन समिति के जिला संयोजन महावीर बोहरा, सह संयोजक अमीत बोहरा समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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बीमित परिवार को 05 लाख तक का बीमा कवर होगा उपलब्ध
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
बाड़मेर, 29 जुलाई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एक मई, 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसका क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक गिरधारीराम गोदारा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से हे जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। उन्होने बताया कि मुख्य रूप से बीमित परिवार के किसी सदस्य की सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान के ढहने, डूबने, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके, जलने में होने वाली मृत्यु/क्षति होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा दुर्घटना दिनांक से 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन पोर्टल की वेबसाइट http://mcdbysipf.rajasthan.gov.in ई मित्र के माध्यम से दावा प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक बीमित परिवार को 05 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित
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