शुक्रवार, 29 जुलाई 2022

प्रशासन शहरों के संग अभियान का प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण

शिविरों में दिए जाएं अधिक से अधिक पट्टे-विश्नोई

शहर के विकास को सरकार तत्पर-जैन
बाड़मेर, 29 जुलाई। जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत आम लोगों को आवासीय पट्टे देने के कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना पट्टे वाले घरों के नियमन में काफी रियायतें दी हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जा सके। वह शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर के निरीक्षण के बाद सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्य गो सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक मेवाराम जैन भी मौजूद रहे।
    इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहली बार इस अभियान में पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों से लगभग 85 प्रतिशत तक छूट दी गई है। निकायों के क्षेत्र में आ रही चारागाह व सिवायचक भूमि को निकायों को हस्तातंरित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए हैं, ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सके। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रशासन घर-घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वेक्षन कर रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों को पट्टे जारी किए जा सके। 
   इस मौके पर राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कहा कि गरीब को न्याय देना हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि कच्ची बस्तियां मजबूरी में बसती हैं और बाद में उनमें मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाता है। कच्ची बस्तियों के नियमन और वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीर है। महिला के नाम से पट्टा जारी करने का निर्णय भी सरकार ने किया हैं। उन्होंने कहा कि पट्टे जारी करने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक स्थल पर दो दिवस के कैम्प लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके।
जैन ने बताया कि अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन किए जाने की कट ऑफ डेट को 1999 से बढ़ाकर दिसम्बर, 2021 किया गया है। 
     इससे पूर्व जिला कलेक्टर लोक बंधु ने जिले में अभियान की प्रगति की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि कॉलोनीयों को 70रू30 अनुपात में रखकर ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जा सकेगा। जिन कॉलोनियों में न्यूनतम 60 प्रतिशत भू-खण्डों पर निर्माण होकर लोग बस चुके हैं, वहां पर सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 20 फीट सुनिश्चित करते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जा सकेंगे। साथ ही, कच्ची बस्तियों के भी पट्टों की कट ऑफ डेट 2009 से बढ़ाकर दिसम्बर, 2021 कर दी है, ताकि लोगों को पट्टा मिल सके।
 इस दौरान नगर परिषद सभापति दीपक माली ने अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में सर्वे कर सभी वंचितों को पट्टे दिए जा रहे हैं। वहीं आयुक्त योगेश आचार्य ने अभियान की प्रगति से अवगत कराया। 
   इस दौरान प्रभारी मंत्री विश्नोई, गोसेवा आयोग अध्यक्ष जैन एवं जिला कलेक्टर बंधु ने मौके पर बनाए गए 51 पट्टे वितरित किए।
  इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने बालोतरा में भी प्रशासन शहरो के संग शिविर का निरीक्षण किया। वही सिवाना एवं समदड़ी में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण किया एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर धरातल आवश्यक सेवाओं की अदायगी एवं फ्लैग शिप योग्यजनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रतनू समय विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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बजरी के अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही

तीन डंपर एवं एक टेªक्टर ट्रोली जब्त

बाड़मेर, 29 जुलाई। पुलिस विभाग के जिला विशेष दल (डी.एस.टी.) एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा शुक्रवार को अवैध बजरी के खनन/निर्गमन/भण्डारण के खिलाफ आकस्मिक चैकिंग करते हुए तीन डम्पर एवं एक ट्रेक्टर ट्रोली को जब्त किया गया।  
खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग भगवानसिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20.07.2022 को अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विडियो कॉन्फ्रेस में दिये गयेे निर्देशों की पालना में तथा जिला कलक्टर, बाड़मेर एवं पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर के निर्देशों के क्रम में पुलिस विभाग के जिला विशेष दल (डी.एस.टी.) एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा तहसील सिणधरी व पचपदरा में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के खिलाफ आकस्मिक चौकिंग करते हुए शुक्रवार को तीन डम्पर एवं एक ट्रेक्टर ट्रोली को खनिज बजरी का अवैध निर्गमन करते हुए जब्त किया जाकर दो डम्पर पुलिस चौकी पायला कल्ला, एक डम्पर पुलिस चौकी दुधवा एवं एक टेªक्टर ट्रोली पुलिस चौकी जसोल में सुपुर्दगी में दिया गया। उन्होने बताया कि खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।  
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पीसीपीएनडीटी सेडवा की बैठक 2 अगस्त को

बाड़मेर, 29 जुलाई। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड सलाहकार समिति सेड़वा की बैठक 2 अगस्त को दोपहर 12 बजे खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चौहटन के कार्यालय में रखी गई है।

जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अरविन्द कुमार भट्ट ने समिति सदस्यों को उक्त बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

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गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित

बाड़मेर, 29 जुलाई। जिला स्तर पर गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने के सन्दर्भ में जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में शुक्रवार प्रातः बैठक का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि शांति एवं अंहिसा निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार जिला स्तरीय गांधी दर्शन विषयक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन राज्य के सभी जिले में किया जाना प्रस्तावित है। उन्होने बताया कि बाड़मेर जिले में दीपावली के करीब उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर परिषद/नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड से 2 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भाग लिया जाएगा।

उन्होने समस्त संबंधित अधिकारियों को जिला स्तर पर गांधी दर्शन विषयक प्रशिक्षण के लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए है।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई, कोषाधिकारी जसराज चौहान, गांधी दर्शन आयोजन समिति के जिला संयोजन महावीर बोहरा, सह संयोजक अमीत बोहरा समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।  

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बीमित परिवार को 05 लाख तक का बीमा कवर होगा उपलब्ध

 मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

बाड़मेर, 29 जुलाई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एक मई, 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसका क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक गिरधारीराम गोदारा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से हे जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। उन्होने बताया कि मुख्य रूप से बीमित परिवार के किसी सदस्य की सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान के ढहने, डूबने, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके, जलने में होने वाली मृत्यु/क्षति होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा दुर्घटना दिनांक से 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन पोर्टल की वेबसाइट http://mcdbysipf.rajasthan.gov.in ई मित्र के माध्यम से दावा प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक बीमित परिवार को 05 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया है।

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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...