रविवार, 7 अक्तूबर 2018

बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित


                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ कार्मिकांे की डयूटी लगाई गई है।
                बाड़मेर विधानसभा के रिटर्निग अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि नियंत्रण कक्ष का प्रभारी वरिष्ठ सहायक जसपालसिंह को बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 02982-220009 है। जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष मंे प्राप्त होने वाली समस्त सूचनाआंे, शिकायतांे को पंजिका मंे इन्द्राज करने एवं रिटर्निग अधिकारी के समक्ष प्रतिदिन प्रातः 10 बजे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

अधिकारियों-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना के निर्देश


                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रावधानों का शक्ति से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि कोई भी राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे रैली, सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार, पार्टी के चुनाव, मतदान,गणना अभिकर्ता  के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने को पाबन्द किया है। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनैतिक व्यक्तियों के रूकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने एक आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना तथा आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को तुरंत प्रभाव से संबंधित,निकटतम पुलिस थाने के शस्त्रागार में जमा कराने के लिए पाबन्द किया है। यह आदेश कानून व्यवस्था से जुड़े केन्द्र एवं राज्य सरकार कार्मिकांे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी सुरक्षाकर्मी बैंक, जीवन बीमा निगम इत्यादि पर लागू नहीं होगा। शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिवस बाद अपना शस्त्र संबंधित थाने से प्राप्त कर सकेंगे। शस्त्र जमा नहीं कराने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता एवं आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित थानाधिकारियांे को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी अनुज्ञाधारी को वास्तव में अपनी जान माल का खतरा है तथा वह शस्त्र जमा कराने की छूट चाहता है तो उस अनुज्ञाधारी द्वारा व्यक्त कारणों की गहनता से जांच कर अपनी स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखें।

बाड़मेर जिले की राजस्व सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू


                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर बाड़मेर जिले की राजस्व सीमाओं में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है, ताकि जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी भय के अपने संवैधानिक मतधिकार का उपयोग कर सकें। यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल गन, बी.एल. गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनखा जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्युटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्युटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्युटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में इस प्रकार के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेंगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। उनके मुताबिक कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवाएगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा, और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
                आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, यूट्यूब, आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नही करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवाएगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा या करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

मीडिया सजगता एवं पूर्ण जिम्मेदारी से अपना उत्तरदायित्व निभाएं: नकाते


प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियांे को दी आचार संहिता की जानकारी

                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। सशक्त लोकतंत्रण के निर्माण के लिए मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। मीडिया सजगता एवं पूर्ण जिम्मेदारी से अपना उत्तरदायित्व निभाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने रविवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित मीडिया सर्टिफिकेट और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के दौरान यह बात कही। इस दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियांे एवं केबल टीवी नेटवर्क के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील समय है। इस दौरान सबकी सजगता एवं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सहयोग करने की अपील की। उन्हांेने पावर पाइंट प्रजेटेंशन के जरिए आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की विस्तार से जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर राजनीतिक दलों तथा उनके प्रत्याशियों के की ओर से समाचार पत्रों में दी जाने वाली पेड न्यूज पर गहनता से नजर रखी जाएगी। साथ ही पेड न्यूज के मामले पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खर्चे में इसको शामिल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही करेगी। उन्हांेने कहा कि इलेक्ट्रोनिक, बल्क एसएमएस एवं सोशियल मीडिया में प्रसारण के लिए विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोशियल मीडिया पर अपूर्ण एवं भ्रंमित करने वाले समाचार प्रसारित नहीं करें तथा किसी भी समाचार की सत्यता की जानकारी के लिए सक्षम अधिकारी से सम्पर्क के पश्चात् ही समाचार प्रकाशित करें। उन्हांेने कहा कि पिं्रट मीडिया मंे प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनांे के लिए अधिप्रमाणन कमेटी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने मीडिया का आहवान किया कि वे स्वस्थ्य लोकतन्त्र की स्थापना में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाएं। इस दौरान राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक एन.सी.चन्द्रोदय समेत विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।




प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित करना आवश्यक होगा


प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियांे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विस्तार से जानकारी दी

                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलांे एवं उम्मीदवारांे की ओर से मुद्रित कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम तथा उसकी तादाद का विवरण मुद्रित किया जाना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने रविवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियांे के साथ आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि पेम्पलेट, पोस्टर, होर्डिग्स एवं बेनर इत्यादि के मुख पृष्ठ पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम, तादाद आदि आवश्यक रूप से मुद्रित करते हुए इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में चुनाव व्यय प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने प्रिन्टिंग प्रेस प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान पावर पाइंट प्रजेटेंशन के जरिए आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की विस्तारपूर्वक जानकारी कराई गई। बैठक मंे राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय समेत मीडिया सर्टिफिकेट और मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य तथा प्रिन्टिंग प्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएं: नकाते


राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियांे को दी आचार संहिता की जानकारी

                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव संपादित करवाने मंे भागीदार बनें। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की नियमानुसार अनुमति लेते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने रविवार को कलेक्टेªट कांफ्रेस हाल मंे राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियांे के साथ आयोजित बैठक के दौरान आदर्श आचार संहिता के बारे मंे जानकारी देते हुए यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों एवं जागरूक मतदाताओं की अहम भूमिका है। उन्हांेने कहा कि विधान सभा चुनाव 2018 के दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस ,सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा। न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी। उन्हांेने कहा कि राजनीतिक दलांे को चुनाव प्रचार मंे लगे वाहनांे की अनुमति संबंधित आरओ से लेनी होगी। संबंधित वाहन पर बार कोड युक्त स्टीकर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार सरकारी संपत्ति एवं सार्वजनिक स्थलों के अलावा किसी भी निजी संपत्ति पर मालिक की अनुमति के बिना उसके भवन, परिसर, दीवार पर बैनर, स्लोगन लिखने, पेम्पलेट नहीं चस्पा कर सकेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सरकारी भवनों एवं विभागों के अन्य संपत्तियों पर राजनीतिक संदेश वाले होर्डिंग, बैनर आदि को स्वयं हटाने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित व्यय सीमा के तहत खर्च करने तथा इस खर्च को व्यय रजिस्टर में सही प्रकार से दर्ज करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत पूरी जिम्मेदारी से अपना चुनाव प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रयोग होने वाले वाहनों तथा राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की जाने वाली चुनावी रैलियों, पिं्रट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों से पूर्व इनकी अनुमति लेना सुनिश्चित की जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पावर पाइंट प्रजेटेंशन के जरिए चुनाव आयोग के नवीन दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि सभी राजनीतिक दल बीएलए की नियुक्ति करके सूचना भिजवाएं। इसके अलावा पोलिंग एजेंट को चिन्हित करते समय यह ध्यान रखें कि वह संबंधित मतदान केन्द्र का मतदाता हो। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने आदर्श आचार संहिता के विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक एन.सी.चन्द्रोदय, स्पीप के सहायक नोडल अधिकारी मुकेश पचौरी उपस्थित रहे।




लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...