सोमवार, 10 जनवरी 2022

कोविड उपयुक्त व्यवहार नहीं करने पर लगेगा दंड

मास्क नहीं पहनने पर लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना

बाड़मेर, 10 जनवरी। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाईड लाईन एवं महामारी सतर्क-सावधान जन अनुशासन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर दण्डात्मक प्रावधान निर्धारित किया गया है।
  जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने हुए होंगे तो उनसे 1 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूली की जाएगी। इसी प्रकार किसी भी दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क के वस्तु विक्रय करने पर 500 रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रहेगा तो 100 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर 200 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाए जाने पर 500 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
  इसी प्रकार आयोजकों द्वारा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्यौहार/शादी समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों से अधिक के सम्मिलित होने पर 10 हजार रुपये तथा मैरिज गार्डन/विवाह स्थल के स्वामी, प्रबन्धक एवं अधिभोगी द्वारा उपरोक्त समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों से अधिक सम्मिलित होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहननें पर 500 रुपये तथा सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना राशि सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वसूल की जाएगी।
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बाड़मेर एवं बालोतरा में 12 वीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियां रहेगी बंद

विवाह समारोह में 50 व्यक्ति अनुमत होंगे

बाड़मेर, 10 जनवरी। जिले में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह विभाग ने महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन के नए दिशा-निर्देश जारी किये।
  जिला कलक्टर लोक बंधु ने राज्य सरकार द्वारा कोविड के नये वैरिएंट ‘‘ओमीक्रोन‘‘ के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी की गई नवीन गाईड लाईन के सम्बन्ध में जिले वासियों से अपील की हैं कि वे कोरोना से बचने के लिए गाईड लाईन की सख्ताई से पालना करे।
शैक्षणिक गतिविधिया
कोरोना संक्रमण में निरन्तर वृद्धि के मद्देनजर 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को घर पर रहकर ही अध्ययन करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि नवीन गाईड लाईन के अनुरूप नगर परिषद बाड़मेर एवं बालोतरा क्षेत्र में कक्षा 12 वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों यथा विद्यालय कोचिंग 30 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगी, परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा।
उन्होनंे बताया कि कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने एवं माता-पिता /अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् अध्ययन से सम्बन्धित संशय/समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय/कोचिंग जाने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि जिले के महाविद्यालय की शैक्षणिक/कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। सभी संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बैठक व्यवस्था में छात्रों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (2 गज की दूरी, मास्क का अनिवार्य उपयोग एवं बार-बार सेनेटाइजेशन) की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। जिन संस्थानों में ऐसा संभव नहीं हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रों की ही उपस्थिति रखी जाए। ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाए। इसकी अनुपालना की संपूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान/संचालक की होगी।
समारोह आयोजन के संबंध में
उन्होंने बताया कि विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी, लेकिन नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2022 तक केवल 50 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजक को विवाह की सूचना क्वप्ज् द्वारा बनाये गये ऑनलाइन वेब पोर्टल  http%//covidinfo.rajasthan.gov.in  e&intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी। विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे 07 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 लेकिन नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी, 2022 तक 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना क्वप्ज् द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल  http%//covidinfo.rajasthan.gov.in  e&intimation:MARRIAGE  या 181 पर देनी होगी। आयोजनकर्ता उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
धार्मिक स्थलों के संबंध में
उन्होंने बताया कि जिले के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल-डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाइजेशन इत्यादि) की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी को 13 जनवरी (लोहड़ी) एवं 14 जनवरी (मकर संक्रान्ति) के त्यौहार घर पर रहकर ही मनाने की सलाह दी गई है।
व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में
उन्होंने बताया कि रेस्टोरेन्ट्स/क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी।  Take away एवं बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। जिले के समस्त सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स /अम्यूजमेन्ट पार्क/ऑडिटोरियम/बैंक्वेट हॉल एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 8 बजे तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों के लिए अनुमत होंगे।
उन्होंने बताया कि जिले की समस्त दुकानें/शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के साथ खोलने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि सम्बन्धित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी, 2022 तक लगवाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी के पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को अनुमत किया जाएगा तथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधियों के सम्बन्ध में
उन्होंने बताया कि जिले में पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत किया जा सकेगा। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिये आइसोलेशन जोन बाहरी संपर्क से अलग एक सुरक्षित वातावरण है, जहां केवल अधिकृत व्यक्ति/कर्मचारी एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
आइसोलेशन जोन को निम्न शर्तों अनुसार उपयोग में लिया जा सकेगा
उन्होंने बताया कि ऐसे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि जिनका क्षेत्रफल लगभग 4,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों/अतिथियों के ठहरने हेतु 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है। उक्त गतिविधि के लिए जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही  http%//covidinfo.rajasthan.gov.in  e&intimation:MARRIAGE पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी। मेहमानों/अतिथियों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाएगी। आयोजनकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान/अतिथि द्वारा त्ज्-च्ब्त् नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र हो। समस्त अतिथियों/मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहरी संपर्क अनुमत नहीं होगा। आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन एवं व्यक्तियों का नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जाएगी। आयोजनकर्ता द्वारा आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमानों/अतिथियों के अलावा किसी अन्य मेहमान/अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा।
जन-अनुशासन कर्फ्यू
उन्होंने बताया कि संपूर्ण जिले में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो, वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आई.टी./दूरसंचार/ई-कॉमर्स कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, विवाह-समारोह आयोजन से सम्बन्धित स्थल, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय, चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल, वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने के लिए, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग में नियोजित व्यक्ति। (इसके लिए पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी)।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं/संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं किसी भी संस्था/संगठन द्वारा उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित संस्था/संगठन को सील किया जायेगा। संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित आंकड़ों की निगरानी शहरी क्षेत्रों में वार्ड के आधार पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जायेगी।
उक्त दिशा-निर्देशों में बिन्दु संख्या 1 तुरन्त प्रभाव से एवं शेष दिशा-निर्देश 11 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
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शीतला सप्तमी पर स्थानीय अवकाश घोषित

बाड़मेर, 10 जनवरी। जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा एक आदेश जारी कर बाड़मेर जिले में कलैण्डर वर्ष 2022 में दो दिवसों का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

  जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा जारी आदेशानुसार कलैण्डर वर्ष 2022 में गुरूवार 24 मार्च को शीतला सप्तमी तथा शुक्रवार 10 जून को निर्जला एकादशी का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
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पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेन्टर नागौर के बीच हुआ एमओयू

विद्यार्थियों को कौशल विकास के मिलेंगे नए अवसर

बाड़मेर, 10 जनवरी। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाडमेर एवं एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेन्टर नागौर के बीच सोमवार को एमओयू किया गया। इस तकनीकी एमओयू से एमएसएमई टेक्नोलॉजी डवलपमेन्ट सेन्टर नागौर द्वारा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाडमेर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कौशल विकास, विषय विशेषज्ञ व्याख्यान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इन्टर्रशिप आदि के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
प्राचार्य अंशु सहगल ने बताया कि इस एमओयू से तकनीकी शिक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थियों को आने वाली समस्याओं, चुनौतियों से अवगत एवं निवारण के लिए मिलकर सार्थक प्रयास किए जाएंगे। कमल पंवार ने इसे विद्यार्थियों के तकनीकी नवाचारों के लिए अत्यन्त उपयोगी बताया। प्रशांत जोशी द्वारा इस कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण संस्थान के यूटयूब चौनल पर किया गया जिस पर एमएसएमई टेक्नोलॉजी डवलपमेन्ट सन्टर नागौर के सेन्टर इन्चार्ज गौतम मैती जुड़े एवं विद्यार्थी हित में आपसी सहयोग बढाने हेतु सांझा प्रयास पर बल दिया। इंजिनियर आशुतोष ने बताया कि एमएसएमई नागौर विद्यार्थियों के हित के लिए हमेशा अग्रसर है।
  ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट ऑफिसर वासुदेव ने बताया कि इस एमओयू के अन्तर्गत विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इन्टर्नशिप प्रदान की जाएगी जो कि विद्यार्थियों के तकनीकी ज्ञान में उन्नयन एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार हेतु आवश्यक है।
  इस अवसर पर महाविद्यालय के बी.डी. भाटी, प्रशांत जोशी, वासुदेव, शैलेन्द्र कुमार सैनी, श्रीमती ममता चौधरी, अमृतलाल जांडि, ए.आर. जाखड़, किशन दवे, पुरूषोतम आदि उपस्थित रहे।
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कोरोना उपयुक्त व्यवहार को जागरूकता रैलियों का आयोजन

बाड़मेर, 10 जनवरी। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जन अनुशासन, सोशल डिस्टेसिंग, कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने सहित भीड़भाड पर निगरानी के लिए सोमवार को ब्लॉक रामसर में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा भ्रमण कर आम जन को जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए समझाईश कर मास्क का वितरण किया गया।
उन्होने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जारी महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा निर्देशों की पालना में जिले में उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में बाड़मेर शहर, बालोतरा शहर समेत जिले के अन्य उपखण्डों में भी संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है, साथ ही उन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन एवं इसके तहत जुर्माना राशि वसूल किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उपरोक्त दल प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्रों में जन अनुशासन, सोशल डिस्टेसिंग, कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने सहित भीड़भाड पर निगरानी रखेंगे तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों के विरूद्ध जुर्माना राशि वसूल करेंगे। इसी प्रकार नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर एवं बालोतरा में वार्ड स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है।
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बालोतरा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी

बाड़मेर, 10 जनवरी। कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु द्वारा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा की नगर परिषद सीमा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 72/1998 के मामले में दिनांक 18 जुलाई, 2005 को दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए है।

  आदेशानुसार बालोतरा की नगर परिषद सीमा में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यन्त्र जिसमें लाऊड स्पीकर, एम्पलीफायर, ग्रामोफोन आदि सम्मिलित है, से कोलाहल उत्पन्न नहीं किया जावें। यदि ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति या समूह पाया गया तो वह राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अपरानी माना जावेगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर ने अवगत कराया है कि बालोतरा में ध्वनि प्रदूषण स्तर निगरानी स्थान पर मानकों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक हो गया है। शहर में उच्च ध्वनि स्तर के कारण मुख्य रूप से दीपावली त्योहार के अवसर पर पटाखे फोड़ना, सामुदायिक शोर और यातायात का शोर है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कस्बा बालोतरा में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18-7-2005 को रिट याचिका सं0 72/1998 के मामले में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में विभिन्न ध्वनि उत्पादन प्रणालियों से उत्पन्न शोर को नियंत्रित करने के लिए कानूनों के कार्यान्वयन और ध्वनि प्रदूषण के विशेष सन्दर्भ में गतिविधियों के संबंध में उचित उपाय किया जाना आवश्यक हो गया है। उन्होने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशांें की पालना सुनिश्चित करने को कस्बा बालोतरा की नगर परिषद सीमा में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यन्त्र जिसमें लाऊड स्पीकर, एम्पलीफायर, ग्रामोफोन आदि सम्मिलित है, से कोलाहल उत्पन्न नहीं किया जावें। यदि ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति या समूह पाया गया तो वह राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अपरानी माना जावेगा।
उन्होने बताया कि विशेष आयोजनों अथवा परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति को या समूह को ध्वनि विस्तारक यन्त्र को उपयोग में लेने की आवश्यकता हो तो क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्टेªट/ तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं थानाधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही आदेशित शर्तो के अधीन धीमी गति से उक्त यन्त्रों को उपयोग कर सकेंगे। लेकिन सांय 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक की अवधि में किसी व्यक्ति या समूह को ध्वनि विस्तारक यन्त्र के उपयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। किसी पड़ौसी द्वारा आपत्ति किये जाने पर भी अनुमति उपरान्त ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा व उसे बन्द करवाया जा सकेगा। संबंधित थानाधिकारी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18-7-2005 को रिट याचिका सं0 72/1998 के मामले में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायेगे तथा इस आदेश की पालना लाउड स्पीकर दुकानदारों से तामिल करावे कि पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यन्त्र लगाऐगे तो वह जब्त किया जा सकेंगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 31 दिसम्बर, 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
उन्होने बताया कि उपखण्ड मजिस्टेªट बालोतरा/तहसीलदार पचपदरा एवं थानाधिकारी बालोतरा को अपने-अपने क्षेत्र में धीमी गति से ध्वनि विस्तारक यन्त्र को उपयोग में लेने की अनुमति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
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कोरोना रोकथाम को वार्ड स्तरीय निगरानी समितिया गठित

बाड़मेर, 10 जनवरी। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005  की धारा 51 से 60, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं गृह विभाग राजस्थान के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए जिले में नगर परिषद क्षेत्र बाड़मेर एवं बालोतरा में वार्ड स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया ागया है।

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लोक बंधु ने बताया कि वार्ड स्तरीय निगरानी समिति में स्थानीय पार्षद, सफाई निरीक्षक, बीट कॉन्स्टेबल, एएनएम/स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, इन्सीडेन्ट कमाण्डर द्वारा नामित कर्मचारी/जन प्रतिनिधि सदस्य होंगे तथा बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) संयोजक होंगे।
उक्त वार्ड स्तरीय निगरानी समिति वार्ड/मौहल्ले स्तर पर स्थानीय निवासी की समिति गठित कर उसका सुचारू रूप से क्रियाशील होना, होम क्वारंटाइन व्यवस्था की गहन निगरानी एवं उल्लंघन करने वालों की सूचना इन्सीडेन्ट कमाण्डर को तत्काल देना, स्थानीय व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों के सहयोग से वार्ड में कोरोना रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान संचालित करना, वार्ड में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु आवश्यकता अथवा निर्देशों पर डोर टू डोर सर्वे में सर्वेदलों का सहयोग करना, इन्सीडेन्ट कमाण्डर/उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्देशों की पालना करना, वार्ड में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु चिन्हित व्यक्तियों को सेम्पलिंग हेतु प्रोत्साहित करना, वार्ड में टीकाकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु जामजन को प्रोत्साहित करना, वार्ड में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी गाईडलाईन/निर्देशों की पालना करने हेतु समझाईश कना तथा इन्सीडेन्ट कमाण्डर, चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम के दलों का सहयोग करना इत्यादि कार्य सुनिश्चित करेंगे। आदेशानुसार संबंधित नगर परिषद आयुक्त उपरोक्तानुसार वार्ड स्तरीय निगरानी समितियों का गठन कर उन्हें तत्काल सक्रिय कर उपरोक्त दायित्सों का निर्वहन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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चाइनीज मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध सुबह-शाम दो घंटे नहीं उड़ा पाएंगे पतंग

बाड़मेर, 10 जनवरी। जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने मकर सक्रान्ति पर जिले में करन्ट की आशंका वाले तथा पक्षियों एवं मनुष्यों को चोट पहुंचाने वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु के आदेश के अनुसार मकर सक्रान्ति के अवसर पर जिले में पतंग उडाए जाएगे। वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मे आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। उन्होने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्दे नजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे, प्लास्टिक अथवा इस प्रकार से चाईना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने हुए व अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने बताया कि इस प्रकार के धागे, मांझे का पतंगबाजी हेतु कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग, विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी।
  साथ ही प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...