वाहनों का बकाया कर जमा नहीं करवाने वालें को माना जाएगा डिफाल्टर
बाड़मेर, 05 जून। राज्य सरकार द्वारा वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक बकाया कर पर शास्ति और ई-रवान्ना ओवरलोड चालानों पर एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट की अंतिम तिथि 30 जनू 2021 तक है। इसके उपरान्त वाहन स्वामियों को कर के मामनों में शास्ति सहित संपूर्ण रकम जमा करानी होगी और ई-रवान्ना चालानों में 3 से 20 गुणा तक अधिक राशि जमा करानी होगी।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि 30 जून 2021 के बाद वाहन स्वामियों को सम्पूर्ण कर की राशि मय शास्ति जमा करानी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा जिले में 2 टीमों का गठन किया गया है। उन्होनें बताया कि 30 जून तक वाहनों का बकाया कर नहीं जमा कराने वाले वाहन स्वामियों को डिफाल्टर माना जाएगा। जिनके लिए राजस्थान मोटरयान करारोपण अधिनियम के नियम 32 के अन्तर्गत बकाया कर पर शास्ति वसूलने का प्रावधान है। खुर्द-बुर्द एवं नष्ट हो चुके वाहनों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट दिनांक के बाद के सम्पूर्ण कर एवं शास्ति में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि 30 जून 2021 से पहले बकाया कर जमा करवाकर पेनल्टी एवं ई-रवान्ना चालानों में एमनेस्टी छूट प्राप्त करें।
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