मंगलवार, 7 जुलाई 2020

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त मंगलवार को 7600 रूपए का वसूला जुर्माना


बाड़मेर, 7 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 38 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 7600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 3 लोगों से 500रूपये, चौहटन में 8 से 1600रूपये, सेडवा में 6 लोगों से 900रूपये, शिव में 3 लोगों से 500रूपये, गडरारोड में 6 लोगों से 800 रूपये, बालोतरा में 10 लोगों से 2900रूपये एवं धोरीमना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 38 लोगों से 7600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1837 लोगों से कुल 3,88,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिले में 28 हजार हेक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण मंगलवार को बाड़मेर, बायतु, शिव एवं रामसर में छिडकाव

बाड़मेर, 7 जुलाई। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर कार्यवाही करते हुए जिले के 14 तहसील क्षेत्रो मे अब तक कुल 27997 हेक्टेयर क्षेत्र में छिडकाव कार्य किया जा चुका है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं। उन्होने बताया कि टिड्डी हमले की प्रारम्भिक जानकारी के लिए जिले में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो।
कृषि उपनिदेशक डॉ जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में मंगलवार को बाडमेर तहसील में 162.5 हेक्टेयर, बायतु में 168 हेक्टेयर, शिव में 442 हेक्टेयर एवं रामसर में 85.5 हेक्टेयर को मिलाकर 858 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक कुल 27997 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया।
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कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव अब पॉजिटिव रोगीयो को घर पर ही रखा जाएगा


बाडमेर, 7 जुलाई। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना संक्रमित रोगियों को कोविड सेन्टरों में न भेजकर रोगी के घर पर ही अवस्थित व्यवस्थाओं के आंकलन के आधार पर घर पर रखा जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि चिकित्सा टीम द्वारा व्यक्ति का सेम्पल लिये जाने के उपरान्त यदि उसकी कोरोना संक्रमण के संबंध में रिपोर्ट पोजिटिव आती है तो ग्राम, वार्ड स्तरीय समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 2 जुलाई, 2020 के अनुसार रोगी के घर पर समुचित बुनियादी व्यवस्था है या नहीं इसका आंकलन करेंगे। बुनियादी व्यवस्था में ग्राम, वार्ड स्तरीय समिति उसके घर पर रहने के लिए अलग से कमरा, बाथरूप, टॉयलेट है अथवा नहीं के संबंध में टिप्पणी करेगी। यदि रोगी के घर पर बुनियादी व्यवस्था है तो उसके पडोसियों को कोरोना संक्रमण के संबंध में अवगत कराएगी। तत्पश्चात् चिकित्सा विभाग की टीम को सूचित करेगी।
          उन्होने बताया कि चिकित्सा टीम को सूचना प्राप्त होते ही ग्राम, वार्ड स्तरीय समिति से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार रोगी की जॉच कर यह प्रमाणित किया जाएगा कि रोगी की अवस्थानुसार उसे घर पर रखा जा सकता है। चिकित्सा टीम द्वारा सन्तुष्टी उपरान्त टीम द्वारा उसे गाईड लाईन से अवगत करवाते हुए अन्डरटेंकिंग भरवाएगी। उन्होने बताया कि चिकित्सकीय टीम रोगी को होम आईशोलेशन होने के उपरान्त रोगी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हुए इस संबंध में पाबन्द करेगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि चिकित्सा टीम द्वारा गाईडलाईन के अनुसार मरीज की नियमानुसार नियमित रूप से जॉच की जाएगी। जांच के उपरान्त रोगी की स्थिति घर पर रखे जाने योग्य नहीं पायी जाती है तो उसे पूर्व की भांति तत्काल रूप से कोविड केयर सेन्टर, कोविड हेल्थ सेन्टर, डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में सिफ्ट करना सुनिश्चित करेगी। साथ ही भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं चिकित्सा विभाग बाडमेर द्वारा जारी गाईड लाईन की अक्षरशः पालना किये जाने हेतु पाबन्द करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सभी से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश दिए गए है। जिले में उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।
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ग्राम पंचायत लूनाड़ा के क्षेत्र में कर्फ्यू कोरोना संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी


बाड़मेर, 7 जुलाई। बायतु उपखण्ड क्षेत्र की लूनाडा ग्राम पंचायत के क्षेत्र मंशोणी सउओं की ढाणी में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बायतु में लूनाड़ा ग्राम पंचायत के मंशोणी सउओं की ढाणी, लुम्भोणी सियागों की ढाणी, चैनोणी सियागों की ढाणी एवं मेघवालों की ढाणी की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम पंचायत लूनाडा के उक्त क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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बालिका छात्रावास के पास निर्मित हॉल अधिग्रहित


बाडमेर, 7 जुलाई। कोविड-19 से संबंधित सामग्री के संग्रहण हेतु बालिका छात्रावास बाल मंदिर के पास में निर्मित पीछे वाला हॉल ( कोविड जांच कार्य चल रहा है उक्त भवन मे से एक कमरा ) अधिग्रहित किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2) (ग) के तहत कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्राप्त सामग्री पीपीई किट, एन-95 मास्क एण्ड एयर टाईट ग्लोवज इत्यादि के भण्डार हेतु बालिका छात्रावास बाल मंदिर के पास में निर्मित पीछे वाला हॉल ( कोविड जांच कार्य चल रहा है उक्त भवन मे से एक कमरा) अधिग्रहण किया गया है। उन्होने बताया कि तहसीलदार बाडमेर को उक्त भवन के स्वामी, कब्जाधारी से कब्जा प्राप्त कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर को सुपुर्द करने के निर्देश दिए है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...