बाड़मेर, 07 फरवरी। केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन
किया जाना है। इसके लिए जिले के सभी प्राइवेट प्रेक्टिशनर को उनकी ओर से उपचारित प्रत्येक
क्षय रोगी का नोटिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी ने बताया कि प्रत्येक रजिस्टर्ड
प्रेक्टिशनर को प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र मंे क्षय रोगियांे की सूचना स्वास्थ्य
विभाग के जिला क्षय निवारण केन्द्र मंे उपलब्ध करवानी होगी। इसके उपरांत स्वास्थ्य
विभाग के कार्मिक प्रत्येक मरीज से संपर्क कर उसका फालोअप करेंगे। ताकि कोई भी मरीज
दवा बीच में नहीं छोड़े तथा उपचार के पश्चात उसकी जांच करवाकर उसका आउट कम स्टेटस भी
विभाग की ओर से संधारण किया जाएगा। इस संबंध मंे स्वास्थ्य विभाग की नेशनल गाइड लाइन
फोर पार्टनरशीप 2014 के अनुसार प्राइवेट प्रेक्टिशनर एवं स्वयंसेवी संस्थाआंे को स्वास्थ्य विभाग की
योजना मंे शामिल कर निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। योजना मंे शामिल होने के
लिए इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाआंे का http://ngo.india.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं एनजीओ मंे रजिस्टर्ड एमबीबीएस चिकित्सक का कार्यरत
होना आवश्यक है। इस बारे मंे अधिक जानकारी जिला क्षय निवारण केन्द्र बाड़मेर कमरा संख्या
92, राजकीय चिकित्सालय से कार्यालय समय मंे प्राप्त की जा सकती है। मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी प्राइवेट प्रेक्टिशनर एवं एनजीओ से इस योजना मंे शामिल
होकर क्षय रोग के उन्मूलन मंे सहयोग करने की अपील की है।