लगातार तीन माह
तक राषन नहीं लेने वाले उपभोक्ताआंे के नाम खाद्य सूची से हटंेगे
बाड़मेर, 03 जून। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव एवं
बाड़मेर जिले के प्रभारी सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य
सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह
सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र या गरीब परिवार, उपभोक्ता राशन
सामग्री लेने से वंचित नहीं रहे। शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर सचिवालय के एन.आई.सी.
कक्ष में जिला रसद अधिकारियों एवं प्रबंधकों से वीडियो कांन्फ्रेंस के माध्यम से
विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी ले रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी
अधिकारी पारदर्शिता के साथ विभागीय मापदण्डों के अनुसार अपने कार्य को भलीभांति
अंजाम देते हुए मुख्यालय से दिए गए निर्देशों की गम्भीरतापूर्वक पालना सुनिश्चित
करे।
ठाकुर ने कहा कि
जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक, खाद्य नागरिक
आपूर्ति निगम प्रत्येक माह राशन डीलर्स, गैस एजेंसी
संचालक एवं पेट्रोल पम्प संचालकों के साथ नियमित बैठक आयोजित कर स्थानीय स्तर पर
ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कर उनको राहत दे। जहां कहीं अनियमितता की
शिकायत मिले तो जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि राशन की
दुकानों का अटेचमेंट उचित रूप से नियमानुसार ही किया जाये एवं नई दुकानों का आवंटन
का निर्णय जिला स्तर पर ही किया जाये। यदि बची हुई दुकानों के आवंटन के लिये
साक्षात्कार शेष रहता है तो इसी माह में जिला स्तर पर ही कर लिया जाए। शासन सचिव
ने वीडियो कान्फ्रेंस में पोस मशीन से ट्रांजेक्शन एवं जिलेवार उचित मूल्य दुकानों
के समानीकरण के मुद्दे पर कहा कि प्रदेश में चल रहे ’’न्याय आपके द्वार’’ शिविरों में
समुचित प्रक्रिया अपनाकर खाद्य सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ने एवं अपात्र
का नाम सूची से हटाये। उन्होंने निर्देश दिये कि इन शिविरों में विभाग से संबंधित
अन्य सभी समस्याओं का समय पर निस्तारण करें। उन्होंने अन्नपूर्णा भण्डार योजना को
प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए अन्नपूर्णा भण्डारों पर उत्पादों की दर
सूची चस्पा करने, वितरण केन्द्र से सामान की समय पर आपूर्ति, रि-आर्डर एवं बकाया भुगतान पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक
निर्देश दिये। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, निदेशक उपभोक्ता
मामले एवं नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान पी.रमेश ने कहा है कि प्रदेश के हर
जिले में बाट-माप के सत्यापन शिविरों का 2017-18 का प्लान बनाकर
भिजवाये तथा पेट्रोल पम्पों पर अनाधिकृत रूप से चिप के उपयोग पर सतर्क रहकर
कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि सभी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक सतत् रूप से
संबंधित जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही की
प्रगति से अवगत करायें। श्री पी.रमेश ने कहा कि राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन 1800-180-6030 पर दर्ज शिकायतों के त्वरित निस्तारण की सीधी-सीधी
जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी की है कि वे शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही
निश्चित समयावधि में कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करें। उपायुक्त एवं संयुक्त
शासन सचिव आकाश तोमर ने राष्ट्रीय खाद्य योजना (एनएफएसए-वाई) की सिडिंग को सभी
जिलों में अच्छी स्थिति बताते हुए कहा कि यदि तीन माह तक लगातार उपभोक्ता राशन
सामग्री नहीं लेता है तो ’’न्याय आपके द्वार’’ शिविरों में ‘मजमे आम’ में सूची पढकर
सुनाई जाये और तय प्रक्रिया अपनाकर ऐसे लोगों का नाम खाद्य सूची से हटा दिया जाये।
उन्होंने प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति द्वारा किये गये परिवहन के टेण्डर्स
की अद्यतन स्थिति, गेहूं, चीनी एवं केरासीन
के समय पर उठाव एवं वितरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।