गुरुवार, 23 जून 2022

जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र समिति की बैठक आयोजित

बाड़मेर, 23 जून। जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र समिति की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में गुरूवार को आयोजित हुई।  

इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने बिन्दुवार प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग को बन्द करने एवं उसके वैकल्पिक उत्पादों को बढावा देने के संबंध में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बाडमेर द्वारा बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लागू किया जा रहा है, जिस पर जिला कलक्टर ने इसका निरन्तर व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा नगर परिषद को इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने राजस्थान इन्वेस्टर समिट 2021 के अन्तर्गत जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट के संबंध में उद्यमियों के साथ वीसी के माध्यम से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं को सुना तथा निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिले में गुडामालानी और सिणधरी में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के क्रम में शीध्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। रीको औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर में रोड़, नाली इत्यादि की मरम्मत के साथ सफाई व्यवस्था के संबंध में क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको ने बताया कि साईन बोर्ड लगा दिए है तथा फैक्ट्री के बाहर कचरा डालने वालों को नोटिस दिए गए है। सी.एस.आर संबंधी बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने प्लान्टेशन एवं सोशल एक्टविटिज को बढावा देने के निर्देश दिए। उन्होने आगामी बैठक में सीएसआर कार्यो के कम्पनियों के प्रतिनिधियों एवं सब कान्ट्रेक्टरों को बुलाने के निर्देश दिए ताकि प्रकरण वाईज समीक्षा हो सके।
बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक हरीश व्यास, रीको वरिष्ठ क्षेत्रीत्र प्रबन्धक आर.सी. वैष्णव, क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको बालोतरा संदीप पंवार, अग्रणी बैंक प्रबन्धक गिरधारीलाल, खनि अभियन्ता भगवानसिंह, उप निदेशक कृषि विरेन्द्रसिंह सोलंकी, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सुरेश मंगल, जेएसडब्लु के हेमन्त कुमार, जीएम एचआर, एचपीसीएल अमर बागडे, बालोतरा हैण्ड प्रोंसेस टैक्सटाईल्स एसोशिएशन के अध्यक्ष गनी मोहम्मद सुमरो समेत संबंघित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।
 -0-




सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपखण्डवार दलों का गठन

बाड़मेर, 23 जून। राज्य सरकार द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, दुर्घटनाओं में होने वाली जन-धन की क्षति को कम करने, आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए जिला प्रशासन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा 7 जुलाई तक संयुक्त विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अभियान की संचालन समिति का गठन किया गया है जिसमें पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित जिला परिवहन अधिकारी सदस्य रहेंगे।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि अभियान के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सहायक नोडल अधिकारी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी होंगे। उन्होने बताया कि संयुक्त विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक उपखण्डवार दलों का गठन किया गया है। गठित दल में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट प्रभारी, संबंधित उप अधीक्षक पुलिस/ थानाधिकारी सह प्रभारी, संबंधित परिवहन निरीक्षक/उप परिवहन निरीक्षक एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार सदस्य होंगे। उक्त दलों को निर्देश दिये गये है कि वे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जयपुर के संयुक्त विशेष सड़क सुरक्षा अभियान हेतु दिये गये निर्देशानुसार अपने-अपने क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि समस्त दल प्रभारी विशेष कर उनके क्षेत्र में स्थित दुर्घटना बाहुल्य/संभावित क्षेत्र यथा मेगा हाईवे राज्य मार्ग 28, राष्ट्रीय राजमार्ग 68, राष्ट्रीय राजमार्ग 25, राष्ट्रीय राजमार्ग 325, कुर्जा फांटा से केलनोर, चौहटन से बाखासर, गिड़ा-परेउ-पाटोदी तथा समदडी मार्ग पर विशेष तौर से ध्यान देकर अभियान संबंधी अधिक से अधिक कार्यवाही करेंगे ताकि उक्त मार्गो पर दुर्घटनाओं में कमी लाकर अभियान को सार्थक बनाया जा सकें। उन्होने बताया कि दल प्रभारी अपने क्षेत्र में संयुक्त विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की दैनिक प्रगति सूचना निर्धारित प्रपत्र में आगामी दिवस को प्रातः 9 बजे तक जिला परिवहन अधिकारी बाडमेर को मेल आईडी कजवण्जचवतजण्इंतउमत/तंरंेजींदण्हवअण्पद पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर समस्त सूचनाएं इकजाई कर निर्धारित प्रपत्र में आगामी दिवस को प्रातः 11 बजे तक मुख्यालय को जरिये गूगल शीट प्रेषित करते हुए जिला कार्यालय को भी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि लापरवाही एवं तेज गति से वाहन संचालन, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट, छत पर सवारी, भार वाहनों में सवारी, बिना परमिट, बिना रिफ्लेक्टिव टेप, अवैध वाहन संचालन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर वाहन को सीज करने और लापरवाही से वाहन चलाते हुए पाए जाने पर चालक का लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। उन्होने बताया कि गुरूवार को विभिन्न दलों द्वारा एमवी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंधन पर 248 चालान बनाये गये है।
-0-

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...