रविवार, 17 मई 2020

बाड़मेर शहर के इंदिरा कॉलोनी में कर्फ्यु

कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते जीरो मोबिलिटी घोषित

बाड़मेर, 17 मई। जिले में बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 44 इंद्रा कॉलोनी में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा द्वारा  इंदिरा कॉलोनी में  संक्रमित क्षेत्र के चारों ओर की सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिला कलक्टर द्वारा बाडमेर शहर वार्ड संख्या 44 इंदिरा कॉलोनी  (जिसकी सीमा उत्तर मे अणदराम सुथार के मकान से पीर सिंह रावणा राजपूत का मकान होते हुए जीवराज सिंह अध्यापक के मकान तक तक, पूर्व में जीवराज सिंह अध्यापक के मकान से तेज दान के मकान तक, दक्षिण में प्रकाश माली के मकान से अणदाराम का मकान एवं पदमदान के बाड़ा होते हुए पदमदान के मकान तक, पश्चिम में लोन सिंह के मकान से अणदाराम सुथार के मकान तक) की सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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52 हजार प्रवासियों का हुआ आवागमन

अब तक कुल 45369 प्रवासियों का आगमन वहीं 6792 ने किया प्रस्थान

बाड़मेर, 17 मई। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को प्राथमिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी क्रम में रविवार को जिले में कुल 2130 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 472 अन्य राज्यों के प्रवासियों को अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करवाया गया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में रविवार को गुजरात, महाराष्ट्र, उतरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडू, तेलंगाना, केरल, उतराखण्ड, गोवा, दादर नगर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड  एवं उड़ीसा से राज्य के प्रवासियों एवं श्रमिकों को जिले कि सीमा में प्रवेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में रविवार को गुजरात से 527, महाराष्ट्र से 650, उतरप्रदेश से 11, मध्यप्रदेश से 8, आन्ध्रप्रदेश से 37, दिल्ली से 18, कर्नाटक से 521, हरियाणा से 14, बिहार से 3, तमिलनाडु से 147, तेलंगाना से 127, केरल से 6, उतराखण्ड से 2, गोवा से 52, दादर नगर से 3, हिमाचल प्रदेश से 1,  झारखंड से 1  एवं उड़ीसा से 2 को मिलाकर कुल 2130 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 45369 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से रविवार को मध्यप्रदेश के लिए 15, उत्तर प्रदेश के लिए 176, बिहार के लिए 1, पश्चिम बंगाल के लिए 182, हरियाणा के लिए 24, गुजरात के लिए 38, दिल्ली के लिए 8, पंजाब के लिए 6, कर्नाटक के लिए 3, तेलंगाना के लिए 10, तमिलनाडू के लिए 4 एवं असम के लिए 5 को मिलाकर कुल 472 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 6792 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चैक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले के बाहर से आने प्रवासियों को 14 दिन का क्वारेंटाइन पीरीयड का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। 
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गांधीनगर में लगाए कर्फ्यू की सीमा में संशोधन


बाड़मेर 17, मई। हाल ही में शहर के वार्ड नंबर 25 गांधीनगर में कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने से यहां कर्फ्यू लगा कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर उक्त क्षेत्र में लगाए कर्फ्यू की सीमा में संशोधन किया गया है।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि शहर के गांधीनगर क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू की सीमा में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार गांधीनगर मे आईनाथ किराना स्टोर के पास बैरिकेटिग पर, मयूर स्कूल के आगे बैरीकेटिंग, मयूर स्कूल के उत्तर की तरफ आईनाथ किराना स्टोर, अगराराम का मकान पूर्व बैरीकेटिंग, राणाराम सुथार व प्रहलाद राम चौधरी मकान पूर्व में बैरकेटिंग क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लागू रहेगा एवं अन्य शर्ते पूर्व तक जारी आदेश अनुसार लागू रहेंगी।

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