मंगलवार, 18 मई 2021

मंगलवार को कोरोना नियमों के उल्लंघन पर 685 लोगों पर कार्यवाही

बाड़मेर, 18 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 685 व्यक्तियों से कुल 76,600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 458 व्यक्तियों से 45,800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, चौहटन में 16 व्यक्तियों से 6300 रूपये, सेड़वा में 12 व्यक्तियों से 2000 रूपये, सिणधरी में 9 व्यक्तियों से 1700 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, रामसर में 6 व्यक्तियों से 1200 रूपये, बालोतरा में 112 व्यक्तियों से 12,200 रूपयेे, धोरीमन्ना में 5 व्यक्तियों से 700 रूपये तथा सिवाना में 59 व्यक्तियों से 5900 को मिलाकर कुल 686 व्यक्तियों से 76,700 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार तक 67886 व्यक्तियों से 1,17,63,676 रूपये की वूसली की जा चुकी है। 
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सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण प्रतिबंधित

बाडमेर, 18 मई। जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बिना वैद्य अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति समीपस्थ की बीएसएफ चौकी से प्राप्त की जा सकती है। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
   जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों के अधिकारियों कर्मचारियोंजो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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कोविड मरीजों के परिजन के लिए कार्ड की हो व्यवस्था - चौधरी

बायतु क्षेत्र की ग्राम स्तरीय कमेटीयों से चर्चा कर की कोविड समीक्षा
बाड़मेर, 18 मई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से पंचायत समिति बायतु के नोसर, सेवनियाला, भोजासर, बुठसरा, बोड़वा एवं नया सोमेसरा ग्रामों मे कार्यरत ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कोविड संक्रमितों से संवाद कर कोरोना को लेकर अब तक की गई तैयारियों एवं आगे की रणनीति पर चर्चा की।  
राजस्व मंत्री चौधरी ने कोविड केयर सेंटर्स पर उचाराधीन मरीजों के परिजन को लॉकडाउन के मद्देनजर यातायात संबंधित होने वाली परेशानी का दूर करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को ऐसे परिजनों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए है, ताकि घर से कोविड केयर सेंटर की यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होनें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संक्रमित मरीजों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अपना मनोबल मजबूत कर कोरोना को हमें हराना है। उन्होनें पॉजिटिव मरीजों को चिकित्सकों की सलाह अनुरूप नियमित दवाईयों का सेवन करने तथा सकारात्मक सोच के साथ कोविड से डट कर मुकाबला करने को कहकर उनका हौसला बढ़ाया। राजस्व मंत्री चौधरी ने प्रोनिंग की तकनीक को सीखने तथा उसका अभ्यास करने को कहा तथा साँस संबंधित तकलीफ की स्थिति में इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान पॉजिटिव मरीजों ने अपने अनुभव साझा किए। चौधरी ने कोविड गाईडलाईन की पूर्ण पालना करने की हिदायत दी। उन्होनें आईसोलेशन के दौरान परिजनों से संपर्क में नहीं आने की बात कही।
इस दौरान उन्होनें कोविड नियंत्रण के लिए जन जागृति की मुहिम के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों के साथ संवाद कर उन्हें हर घर जाकर आईएलआई सर्वे, लोगों को स्वास्थ्य सम्बंधी कोई भी समस्या होने पर नजदीकी अस्पताल में जाने के लिए और जो लोग कोविड पॉजिटिव आये हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर जाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को मेडिकल किट में उपलब्ध दवाइयों की जानकारी देने तथा संक्रमित व्यक्ति को हर आधे घंटे का पानी पीने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों से उनको सौंपे गए कार्यों की महत्ता बताते हुए पूर्ण सक्रियता के साथ कोविड संक्रमण रोकथाम के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होनें जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे सहयोग की सराहना की तथा भविष्य में भी कोविड प्रबंधन के लिए सहभागीता सुनिश्चित करने का आहवान किया। उन्होनें कहा की कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए सांझा प्रयास अत्यावश्यक है। राजस्व मंत्री चौधरी लगातार ग्राम स्तर पर संक्रमण की रोकथाम के लिए पंचायत स्तरीय कोर समिति, संक्रमितों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर प्रबंधों की समीक्षा कर रहे है।

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पाक सिम पर प्रतिबन्ध, जिला मजिस्टेªट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश

बाडमेर, 18 मई। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर लोक बंधु ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

जिला मजिस्टेªट ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।
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कोरोना से जीत के लिए सकारात्मक सोच रखें - चौधरी

कोविड केयर सेंटर्स का नियमित निरीक्षण कर रहे राजस्व मंत्री चौधरी

मरीजों का मनोबल तथा चिकित्सा कार्मिको का बढ़ा रहे हौसला
बाड़मेर, 18 मई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी अपने नियमित निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को बायतु कोविड केयर सेंटर पहुंचे। उन्होनें उपचाराधीन मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा सकारात्मक सोच के साथ चिकित्सकों की सलाह अनुसार दवाईयां लेने तथा प्रोनिंग विधि के अभ्यास की सलाह दी। वे 1 मई को बायतु कोविड केयर सेंटर की शुरूआत से नियमित निरीक्षण कर रहे है।
राजस्व मंत्री चौधरी ने अपने नियमित निरीक्षण के दौरान उन्होनें मरीजों से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए प्रोनिंग विधि का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होनें कहा कि सेल्फ प्रोनिंग पोजिशन वेंटिलेशन को बढ़ाकर आसानी से सांस लेने में मदद करती है। उन्होनें बताया कि इस प्रक्रिया का केवल सांस लेने में तकलीफ होने पर ही अपनाया जाए। उन्होनें प्रोनिंग की विधि के सही प्रयोग के संबंध में चिकित्सा कार्मिकों की मदद को कहा। उन्होेने बताया कि अब तक 90 मरीज प्रोनिंग प्रक्रिया से ठीक होकर घर लौट चुके है, इसलिए यह प्रक्रिया काफी प्रभावी है। उन्होने चिकित्सा अधिकारियों से संक्रमित मरीजो, ऑक्सीजन आपूर्ति एवं उपलब्ध दवाईयों के बारे में समीक्षा कर उन्हें मरीजों के साथ संवेदनशीलता रखते हुए ईलाज सुचारू रखने के निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि कोविड केयर सेंटर के सेनेटाईजेशन, मास्क की अनिवार्यता एवं सामाजिक दूरी जैसी अत्यावश्यक सावधानियों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होनें ऑक्सीजन आवश्यकता वाले मरीजों के लिए विशेष सतर्कता की बात कही। उन्होनें कहा कि विवेकशीलता से ऑक्सीजन की खपत सुनिश्चित की जाए। उन्होनें विभिन्न वार्डो का अवलोकन कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान चिकित्सकों ने राजस्व मंत्री को अवगत कराया कि बायतु में संचालित कोविड केयर सेंटर में मंगलवार को कुल 11 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए है। वहीं कुल 46 मरीज भर्ती है, जिनमें से 14 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। उन्होने बताया कि यहां 10 वार्ड बनाए गए है तथा 5 चिकित्सकों सहित कुल 28 का स्टाफ उपस्थित है।
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विवाह आयोजनों पर निगरानी के लिए कार्मिक नियुक्त, अनियमितता पर 1 लाख तक का जुर्माना

ग्राम स्तरीय कोर कमेटी वर व वधु के उम्र संबंधी दस्तावेजों की करेंगी जांच
बाड़मेर, 18 मई। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में 21 से 24 मई तक आयोजित होने वाले विवाह समारोह पर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान द्वारा कार्मिकों को नियुक्त किया गया है।
बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि विवाह आयोजनकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई 11 व्यक्तियों की सूची आयोजन स्थल के बाहर चस्पा किया जाना आवश्यक है। उन्होनंे नियुक्त कार्मिकों को उक्त सूची अनुसार व्यक्तियों की जांच करने एवं अन्य समस्त एहतियाती उपायों का निरीक्षण कर उल्लंघन पाए जाने पर उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर में स्थापित कोविड नियंत्रण कक्ष नम्बर 02982-220009 तथा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 02982-222226 पर सूचना देने के निर्देश दिए है, ताकि तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
उन्होनें ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी को ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विवाह में लड़की एवं लड़के के उम्र संबंधित दस्तावेज जांच कर बाल विवाह नहीं हा उसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए है।
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कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूर्व तैयारियां

बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने पर जोर

बाड़मेर, 18 मई। कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई गई है कि बच्चों में भी संक्रमण की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस संबंध में जिला कलक्टर लोक बंधु ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि वर्तमान में कोरोना रोकथाम हेतु टीकाकरण की व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं की गई है, इस स्थिति में तीसरी लहर से बच्चों में संक्रमण ना हो इसके लिए अभी से उपाय करने होंगे। उन्होंनें बताया कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा सुरक्षात्मक उपाय लागू करने के निर्देश दिए है।
उन्होनें बताया कि जिले मे ंशिशु अस्पताल, सामान्य अस्पताल में शिशु वार्ड में वेंटीलेटर, ऑक्सीजन, चिकित्सक, नर्सिग कर्मी जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होनें बताया कि बच्चों से संबंधित सभी संस्थाओं में यथा बाल कल्याण समिति, किशोर एवं बालिका गृहों, छात्रावासों आदि में पल्स ऑक्सीमीटर क्रय किया जाए, ताकि संक्रमण की स्थिति में बच्चों के गंभीर स्थिति में पहंुचने से पूर्व ही समय पर उचित इलाज मिल सके। उन्होनें यहां पर्याप्त मात्रा में मास्क एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उक्त संस्थाओं में समय-समय पर बच्चों के लिए कमरा्रे, शौचालयों, रसोईघरों को सेनेटाईज करने की व्यवस्था की जाए। उन्होनें बताया कि बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने एवं सेनेटाईज करने के बारे में बताया जाए। प्रत्येक बच्चे को एक पॉकेट सेनिटाईजर उपलब्ध करवाया जाए ताकि वह अपने साथ रख सके एवं जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सके। उन्होनें उक्त संस्थाओं में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना से संबंधित गंभीरता से जांच कर प्रवेश देने के निर्देश दिए है। साथ की यहां कार्यरत अधिकारी एवं कार्मिको को भी बिना मास्क प्रवेश ना दिया जाए।
उन्होनें बताया कि जिले में उपखण्ड, ब्लॉक एवं ग्राम समिति स्तर पर बच्चों के लिए डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाये जायें, ताकि कोई बच्चा संक्रमित होता है तो उसे वहां भर्ती कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके एवं सामान्य कोविड सेंटर में अत्यधिक संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। साथ ही उक्त डेडिकेटेड कोविड सेंटर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक मजबूत करने के लिए संतुलित भोजन, पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फल इत्यादि उपलब्ध कराए जावे।
उन्होने बताया कि बच्चों को उसकी उम्र के हिसाब से वो सभी वैक्सीन्स लगवाएं जो उसे वायरस और बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली बीमारियों से बचाएं। उन्होनें बताया कि बच्चों का सही समय एवं सही तरीके से वैक्सीनेशन कराया जाए तो उन्हें बहुत सारी मौसम जनित बीमारियों से बचाया जा सकता है साथ ही बच्चों के वैक्सीनेशन का विधिवत रिकॉर्ड संधारित किया जाना चाहिए। बच्चों को मास्क की उपयोगिता, मास्क क्यों पहनना जरूरी है और यह कोरोना से हमें किस तरह बचाता है, जैसी सभी बातों को समझाने हेतु व्यवस्था की जावे।
उन्होनें बताया कि उपखण्ड, ब्लॉक, ग्राम समिति स्तर पर बाल कल्याण समिति, किशोर एवं बालिका गृहों, छात्रावासों, आंगनवाडी केन्द्रों में समय-समय पर बच्चों के चिकित्सकीय परीक्षण करवाये जाये ताकि संक्रमण फैलने से पूर्व ही उसे रोका जा सके।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...