सोमवार, 29 अक्तूबर 2018

गैस सिलेंडर पर स्टीकर से डेढ़ लाख परिवारों तक पहुंचेगा मतदान का सन्देश

बाड़मेर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों के साथ किए जा रहे हैं नवाचार

बाड़मेर, 29 अक्टूबर। बाडमेर जिले में डेढ़ लाख परिवारों तक गैस सिलेंडर के जरिए मतदान अवश्य करें एवं मतदाता जागरूकता का सन्देश पहुंचेगा। इसके अलावा प्रथम चरण में 40 हजार मिठाई के डिब्बों पर भी मतदान अवश्य करें, स्टीकर चस्पा किए जाएंगे।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के दौरान शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के वृहद स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वीप मोबाइल वैन संचालित करने के साथ रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशन में मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही है। बाड़मेर जिले में मतदाता जागरूकता संबंधित नवाचार किए गए हैं। इसके तहत सबसे बड़ी सांप सीढ़ी, 51 मीटर लंबी मतदाता जागरूकता फड़ के निर्माण के साथ सूचना केन्द्र में स्थाई ईवीएम एवं वीवीपैट प्रदर्शन बूथ स्थापित किया गया है। जिले में इंडियन आइडल में शिरकत कर चुके मोती खान को स्वीप आइकॉन बनाया गया है। वहीं क्रिकेटर इकबाल खान को दिव्यांग स्वीप आइकॉन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एन.एस.एस, एनसीसी, स्काउट, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ सीमा सुरक्षा बल एवं पुलिस के सहयोग से प्रचार प्रसार गतिविधियां आयोजित की जाएगी। आगामी दिनों में गैस सिलेंडरों एवं मिठाई के डिब्बों पर स्टीकर के जरिए प्रत्येक घर में मतदान अवश्य करें, का संदेश पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव में पहली बार सभी मतदान केंद्रों पर एक साथ वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल , दिव्यांग मतदाताओं पर विशेष फोकस, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को पूर्णतया महिलाओं की ओर से संचालित करने की पहल की गई है। उनके मुताबिक मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदाताओं की सुविधा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है।
स्वीप के नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम ने बताया कि अभिभावकों को मतदान को प्रेरित करने के लिए विद्यार्थियों से अभिभावकों को पत्र लिखवाए जाएंगे। इसके अलावा रंगोली, मानव श्रृंखला, हस्ताक्षर अभियान, पोस्टर एवं मेहंदी प्रतियोगिता जैसे आयोजन होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार के मुताबिक इस बार चुनाव आयोग की ओर से दिव्यांग मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सुगम मतदान की पहल की गई है। इस दिशा में बाड़मेर जिले में दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित करने के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए माकूल इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों पर सहयोग करने के लिए 18 वर्ष या अधिक की आयु के एनसीसी, स्काउट या एनएसएस के स्वयंसेवकों को मतदान केंद्रों पर लगाया जाएगा।

वाहन, हेलिकाप्टर, सभा-जुलूस-रैली एवं लाउडस्पीकर तथा माइक के उपयोग की अनुमति लेनी होगी

बाड़मेर , 29 अक्टूबर।  विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन, हेलीकप्टर, सभा, जुलूस, रैली के लिए सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। 
जिला निर्वाचन शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों और विधिक प्रावधानों के तहत अनुमति जारी करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिले में विधान सभा आम चुनाव के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी। जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही अधिकृत अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक अनुमति प्रदान करेंगे। 
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए वाहन की अनुमति विधानसभा क्षेत्र के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं सम्पूर्ण जिले के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर जारी करेंगे। इसके लिए वाहन टैक्सी नम्बर होना आवश्यक होगा। साथ ही वाहन की आरसी एवं ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही वाहन मालिक की सहमति भी प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा वाहन के मूल स्वरूप को मेडिफिकेशन करने पर आरटीओ की पूर्वानुमति प्राप्त कर पेश करना जरूरी होगा। चुनाव ड््यूटी के लिए अधिग्रहित वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी ।
जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट मय अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति दी जायेगी। फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस एवं चिकित्सा टीम का नियमानुसार शुल्क जमा कराकर रसीद तथा हेलीपेड स्थल के स्वामी या धारक की सहमति प्रस्तुत करनी होगी। नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था संबंधित अनुशंसा पुलिस अधिकारियों की ओर से की जाएगी। 
उन्होंने बताया कि सभा, जुलूस एवं रैली तथा चल-स्थिर लाउड स्पीकर एवं माइक की अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रदान करेंगे। सभा, जुलूस एवं रैली के स्थान के स्वामी या धारक यथा नगर परिषद , पंचायत या अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी से नियमानुसार अनापत्ति एवं सहमति के बाद संबंधित थानाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत अनुमति दी जाएगी। सभा, जुलूस एवं रैली की अनुमति के बाद ही इनके लिए लाउड स्पीकर एवं माइक की अनुमति दी जाएगी।

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