मंगलवार, 1 जून 2021

जिला कलक्टर ने की व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

 मॉडिफाईड अनलॉक गाईडलाईन की सख्ती से हो पालना - लोक बन्धु

 होम डिलिवरी को बढावा देने की हिदायत
बाड़मेर, 01 जून। जिला कलक्टर लोकबन्धु ने राज्य सरकार द्वारा जारी मॉडिफाईड अनलॉक गाईडलाईन की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। उन्होने बाजारों में भीड़ इकट्ठा न हो इसके लिए होम डिलिवरी को बढावा देने की हिदायत दी।
जिला कलक्टर लोकबन्धु ने मंगलवार को व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए बाजार में भीड़ पर नियंत्रण होना आवश्यक है। उन्होने कहा कि किराणा सहित अन्य सामग्री की होम डिलिवरी के लिए दुकानदारों के टेलीफोन/मोबाइल नम्बर का प्रसार प्रचार कर लोगों को आवश्यक सामग्री की होम डिलिवरी के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होेनेे उपखण्ड अधिकारियों एवं आयुक्त नगर परिषद को व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। 
उन्होने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर फेस मास्क की सख्ती से पालना के साथ दुकानों के आगे गोले बनाकर ग्राहकों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाए। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से सैनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होने कहा कि बाजार खुलने पर व्यापारियों के संक्रमित होने की आंशका को देखते हुए पूर्ण सतर्कता के साथ राज्य सरकार द्वारा जारी एहतियाति उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को बाजारों का नियमित पर्यवेक्षण करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन गाईडलाईन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि निर्धारित समयावधि के उपरान्त दुकाने खुली रखने तथा गाईड लाईन की अवहेलना पर दुकानों को सीज करने की सख्त कार्यवाही की जाए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, अभय पालीवाल, श्रवण माहेश्वरी, वीरचन्द वडेरा, हंसराज कोटडिया सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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11 स्थानों पर खुलेंगे पशु शिविर, 1147 पशुओं का हो सकेगा संरक्षण

 बाड़मेर, 01 जून। जिले की शिव एवं गडरारोड तहसील क्षेत्रों में अभावग्रस्त गांवों में पशुधन के संरक्षण के लिए 11 स्थानों पर पशुशिविर खोले जाएंगे।

जिला कलक्टर (सहायता) लोक बन्धु ने बताया कि संवत् 2077 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोडे गये पशुओं के संरक्षण के लिए शिव तथा गडरारोड तहसील क्षेत्रों में कुल 11 स्थानों पर पशु शिविर खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पशु शिविरों में 287 छोटे एवं 860 बड़े पशुओं सहित कुल 1147 पशुओं का संरक्षण हो सकेगा। उन्होने बताया कि शिव तहसील क्षेत्र में ग्राम बचियों की ढाणी, मतुओं की ढाणी, रूघानाड़ा, बिसूकला, सरस्वति नगर, लीकडी, करणीपुरा एवं झरी तथा गडरारोड तहसील क्षेत्र में ग्राम धामडली, लालासर एवं खानियानी में पशु शिविर खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है।
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कृषकों को अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध कराने को 11 स्थानों पर चारा डिपो खोलने की स्वीकृति जारी

 बाड़मेर, 01 जून। अभाव संवत् 2077 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदानित दरों पर चारा उपलब्ध कराने के उदृेश्य से शिव तहसील क्षेत्र में 11 स्थानों पर चारा डिपो खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला कलक्टर (सहायता) लोक बन्धु ने बताया कि शिव तहसील क्षेत्र में ग्राम हाथीसिंह का गांव, गॅूगा, बरियाड़ा, नेगरड़ा, धारवीकलां, झांफली, नीम्बला, लक्ष्मीपुरा, स्वामी का गांव, हड़वा एवं आकली में पशु चारा डिपो खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है।
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अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना

 बाड़मेर, 01 जून। पैकिंग दुध पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर पचपदरा स्थित मैसर्स चौहान डेयरी से पांच हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि पैकिंग दुध पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायत पर रसद विभाग के जॉच दल द्वारा डमी ग्राहक बनाकर पचपदरा स्थित मैसर्स चौहान डेयरी पर भेजा गया, जिससे दुकानदार द्वारा अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूल की गई। उन्होने बताया कि विधिक माप अधिकारी महेश जांगिड़ द्वारा मैसर्स चौहान डेयरी पचपदरा पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए मौके पर ही पंाच हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।
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आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जब्त

 बाड़मेर, 01 जून। आबकारी विभाग बाड़मेर द्वारा चलाये जा रहे निरोधात्मक अभियान के तहत सोमवार को कानोड़, सुरा चारणान, खाखरलाई एवं सिवाना में अवैध शराब जब्त कर चार अभियुक्तों के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत अभियोग पंजिबद्ध किये गये है।ै

जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि आबकारी विभाग बाड़मेर द्वारा चलाये जा रहे निरोधात्मक अभियान के तहत सोमवार को सम्पूर्ण जिले में अवैध मदिरा विक्रय पर कार्यवाही करते हुए गांव कानोड, सूरा चारणान, खाखरलाई एवं सिवाना में अभियुक्त भीखसिंह, लखसिंह, सुमेरसिंह एवं नारणाराम के कब्जा से 54 अवैध देशी मदिरा पव्वे, 42 पव्वे आरएमएल जिन, 72 बोतल बीयर, 27 लीटर अवैध हथकड शराब बरामद की गई तथा करीब 100 लीटर गुड एवं हरड से निर्मित उतेजित वॉश नष्ट कर अभियुक्तों के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 व 16/54 के अन्तर्गत कुल चार अभियोग पंजिबद्ध किए गए। उन्होने बताया कि उक्त कार्यवाही में वृत बाड़मेर आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार, आबकारी निरोधक दल के पहराधिकारी रूपसिंह एवं कुन्नाराम, देराजराम, देवीसिंह, हुकमसिंह, चौखाराम, सुमेरसिंह मय आबकारी निरीक्षण दल शामिल रहें।
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जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 593 लोगों पर लगा 85,300 रूपये का जुर्माना

 बाड़मेर, 01 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 31 मई को जिले में 593 व्यक्तियों से कुल 85,300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 375 व्यक्तियों से 49,400 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 व्यक्तियों से 1000 रूपये, बायतु में 6 व्यक्तियों से 600 रूपये, चौहटन में 14 व्यक्तियों से 3600 रूपये, सेड़वा में 19 व्यक्तियों से 3400 रूपये, सिणधरी में 14 व्यक्तियों से 2600 रूपये, शिव में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, गडरारोड में 7 व्यक्तियों से 700 रूपये, बालोतरा में 84 व्यक्तियों से 13,100 रूपयेे, धोरीमन्ना में 3 व्यक्तियों से 400 रूपये तथा सिवाना में 66 व्यक्तियों से 10200 को मिलाकर कुल 593 व्यक्तियों से 85,300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 77,168 व्यक्तियों से 1,32,06,676 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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जिले में 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन

 व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट

सप्ताह में तीन दिन तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा
बाड़मेर, 01 जून। जिले में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट के दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए बुधवार से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय किया गया है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा।
मॉडिफाइड लॉकडाउन
प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
लोगों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल ब्वअपकपदवि.तंरंेजींद.हवअ.पद पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।
विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी- समारोह के लिए बंद रहेंगे।
सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल बन्द
किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों व हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं एव दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी।
मॉल एवं सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे
इसी तरह सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट एवं समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे। वहीं पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह जिले में समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थाएं, एवं लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन 10 से
सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, टैªक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
अनुमत गतिविधियां
जिले के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। वहीं 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे।
जिले के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास म.पदजपउंजपवद के माध्यम से ैमस.िळमदमतंजम किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी।
पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे। जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात् मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।
रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी। इसी तरह कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी। टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समितिध्नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम
अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा। अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं अनुमत होंगी। मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
ई मित्र 4 बजे तक खुलेंगे
ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4ः00 बजे तक अनुमत होगी। एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन ;डथ्प्द्ध छठथ्ब् की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2ः00 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।
नरेगा कार्य चालू
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेेंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।
सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।
मिठाई की दुकान, रेसटोरेंट खुलेंगे
कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
राशन की दुकान पर अवकाश नही
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत रहेगा। मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके। रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा।
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कोरोना प्रोटोकॉल पालना के लिए संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन

 बाड़मेर, 01 जून। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशानिर्देशों की पालना के लिए बाड़मेर शहर में 6 संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, पुलिस उप अधीक्षक नारायण सिंह, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी पुखराज टेलर एवं राजस्व निरीक्षक रणछोड़ सोनी के दल को राय कॉलोनी, जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन से नगर परिषद कार्यालय तक का क्षेत्र आवंटित किया गया है। इसी प्रकार तहसीलदार प्रेम सिंह, थानाधिकारी प्रेम प्रकाश, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी भंवरलाल, पटवारी ओम प्रकाश, बॉर्डर होमगार्ड रतन सिंह एवं टीकमा राम के दल को नगर परिषद कार्यालय से पुराना बाजार होते हुए चौहटन चौराहा तक का क्षेत्र आवंटित किया गया। उन्होंने बताया कि नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, पुलिस निरीक्षक रामनिवास, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी प्रीतमदास, बॉर्डर होमगार्ड बाबूलाल एवं अशोक कुमार के दल को चौहटन चौराहा से सिणधरी चौराहा एवं नेहरू नगर तक का क्षेत्र आवंटित किया गया है। विकास अधिकारी सुखराम बिश्नोई, पुलिस निरीक्षक पर्वत सिंह, कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी भूराराम, नगर परिषद कनिष्ठ सहायक भूपेश शर्मा, बॉर्डर होमगार्ड समर्थ सिंह एवं भोमाराम को सिणधरी चौराहा से महावीर नगर एवं बलदेव नगर तक का क्षेत्र आवंटित किया गया है। विकास अधिकारी सुरेश  कविया, सहायक अभियंता नगर परिषद पुखराज, कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी ऋषिकेश मीणा, सहायक कर्मचारी विशाल, बॉर्डर होमगार्ड सत्ताराम एवं पन्नाराम को अहिंसा चौराहा से माल गोदाम रोड व चौहटन चौराहा तक का क्षेत्र आवंटित किया गया है तथा आरएएस सांवरमल, मंडी सचिव सुरेश मंगल, सुपरवाइजर कृषि उपज मंडी समिति पूनमचंद खोरवाल, राजस्व निरीक्षक नगर परिषद बिशन सिंह, बॉर्डर होमगार्ड पृथ्वी सिंह एवं रावताराम को सब्जी मंडी एवं कृषि उपज मंडी परिसर का क्षेत्र आवंटित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त संयुक्त प्रवर्तन दलों को उनको आवंटित क्षेत्र में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन एवं इसके तहत जुर्माना राशि वसूल किए जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी एवं मंडी परिसर आवंटित दल यहां प्रातः 4 से 11 बजे तक तथा अन्य दल उनको आवंटित क्षेत्रों में प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन अनुशासन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड  प्रोटोकोल की पालना सुनिश्चित कराने सहित भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...