सोमवार, 15 जून 2020

नियमों के उल्लंघन पर सख्ती जारी सोमवार को 5100 रूपये का जूर्माना वसूला

बाड़मेर, 15 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 24 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चैहटन 9 लोगों से 1800, सेड़वा में 6 लोगों से 900, शिव में 6 व्यक्ति से 1800, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 एवं सिवाना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 24 लोगों से 5100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1124 लोगों से कुल 2,40,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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सोमवार को जिले में 180 प्रवासियों का हुआ आगमन

बाड़मेर, 15 जून। सोमवार को विभिन्न राज्यों से कुल 180 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। अब तक कुल 61164 प्रवासियों ने जिले में प्रवेश किया है।  
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सोमवार को गुजरात से 132, महाराष्ट्र से 16, कर्नाटक से 11 एवं तमिलनाडू से 21 को मिलाकर कुल 180 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 61164 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं सोमवार को गुजरात के लिए 4, कर्नाटक के लिए 2 एवं तेलंगाना के लिए 1 को मिलाकर कुल 7 लोगों ने जिले से प्रस्थान किया है। अब तक कुल 10673 लोगों ने अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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संभावित बाढ एवं अतिवृष्टि से बचाव की पूर्व व्यवस्था हेतु इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर स्थापित

बाड़मेर, 15 जून। जिले में संभावित बाढ एवं अतिवृष्टि से बचाव की पूर्व व्यवस्था करने, आपदा प्रबन्धन अधिनियम के दायित्व निर्वहन करने, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान एवं उनके समाधान संबंधी कार्य सम्पादित करने के लिए जिला स्तर पर राउण्ड दा क्लॉक इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर की स्थापना की जाकर कार्मिकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (नियन्त्रण कक्ष) के टेलीफोन नम्बर 02982-222226 एवं टोल फ्री नम्बर 1077 है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर राउण्ड दा क्लॉक तीन पारियों में कार्यरत रहेगा। इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर में प्रतिनियुक्त कार्मिक प्राप्त सन्देशों, सूचनाओं तथा उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में एक पंजिका का संधारण कर समय-समय पर प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इमरजेन्सी ऑपरेशन सेंटर नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कार्मिक निर्धारित पारी अनुसार उपस्थित रहकर कार्य सम्पादित करेंगे एवं आगामी पारी के कर्मचारी के उपस्थित हो जाने के पश्चात् ही नियन्त्रण कक्ष छोड़ सकेंगे। उक्त नियन्त्रण कक्ष के ऑवर ऑल इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन एवं सहायता शाखा) होंगे।
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प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने को किया जाएगा प्रशिक्षित

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त

बाड़मेर, 15 जून। प्रवासियों का चिन्हीकरण कर उन्हें आवश्यकतानुसार रोजगार मुहैया कराने के लिए जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा एक आदेश जारी कर प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए सहायक निदेशक लोक सेवाएं को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान जिले में बडी संख्या में प्रवासी अपने मूल निवास स्थानों पर लौटे है एवं प्रवासियों के मूल निवास पर लौटने के कारण वे रोजगारहीन हो चुके है, ऐसे प्रवासियों का चिन्हीकरण कर उन्हें आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। उन्होने बताया कि भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा शॉर्ट टर्म टेªनिंग लेने और मान्यता को पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। अगले चार महिलों में जिले में पूर्व अधिगम के लिए अनुबन्ध दिए गए है। पहले चरण के रूप में इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए दिये गये बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना है। जिले में रिवर्स माईग्रेटस में एडेन्टीफिकेशन और कौशल मानचित्र लक्षित पूर्णता अवधि 30 जून, 2020 है।
जिला कलक्टर ने प्रबन्धक राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम को निर्देशित किया है कि वे प्रवासियों के पंजीकरण एवं उन्हें आवश्यक रोजगार प्रदान करने के लिए निर्धारित समय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।
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टिड्डी प्रकोप के मद्देनजर प्रभावी रोकथाम की हिदायत

जिला कलक्टर मीणा ने की व्यवस्थाओ की ऑनलाइन समीक्षा

बाड़मेर, 15 जून। जिले में टिड्डी दलों के हमले के मद्देनजर जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने ट्रेक्टर, टेªक्टर माउण्टेड स्प्रेयर, किटनाशक एवं आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। वे सोमवार सायं जिले के उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, विकास अधिकारियों एवं विभिन्न व्यवस्थाओं से जुडे अधिकारियों से ऑनलाइन टिड्डी रोकथाम के इन्तजामों सहित कोविड-19, प्रवासियों को खाद्यान्न वितरण, पेयजल परिवहन, नरेगा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर रहे थे।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने जिले में टिड्डी प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली तथा पुख्ता रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने अधिकारियों को पूर्ण चौकसी बरतते हुए ग्रामीणों के प्रति संवेदनशील रहकर उन्हें राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होने टिड्डी नियंत्रण के लिए पर्याप्त मात्रा में टेªक्टर, टेªक्टर माउण्टेड स्प्रेयर, किटनाशक एवं आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने ग्राम स्तर पर सूचना तन्त्र को मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार त्वरित टिड्डी रोकथाम की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
क्वारेंटाइन स्थलों का नियमित हो निरीक्षणजिला कलक्टर मीणा ने अधिकारियों को संस्थागत क्वारंेटाइन स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण कर आवश्यक रूप से मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि क्वारेंटाइन में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पडें। उन्होने दिल्ली और मुम्बई से आने वाले प्रत्येक प्रवासी के सैम्पल लेकर परीक्षण रिपोर्ट आने तक पूरी तरह से क्वारेंटाईन करने को कहा। उन्होने कहा कि संदिग्ध लोगों के परिणाम आने तक उन्हें हर हालत में संस्थागत क्वारेंटाईन में रखा जाए ताकि संक्रमण का प्रसार न हो सकें।
जन आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर हो अपडेटजिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रवासी एवं विशेष श्रेणी के लोगों को गेहूं एवं चना वितरण का निर्णय लिया गया है। उन्होने अपने-अपने क्षेत्र के पात्र प्रवासियों के जन आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर अपडेट कराने एवं जन आधार कार्ड के लिए इनरोलमेन्ट कराने हेतु जागरूक करने को कहा ताकि योजना का लाभ मिल सकें।
पेयजल आपूर्ति हो निर्बाधजिला कलक्टर ने गर्मियों के मद्देनजर जिले में पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होने पेयजल परियोजना को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए ताकि पेयजल की किल्लत न हो। उन्होने समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के जरिये पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होने स्वीकृत टयुबवेल एवं हैण्डपम्प खुदाई कार्य प्राथमिकता से कराने को कहा।
श्रमिकों के पंजीकरण पर बलजिला कलक्टर ने कोविड-19 महामारी के दौरान बडी संख्या में प्रवासियों के अपने मूल निवास स्थानों पर लौटने के मद्देनजर उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए श्रमिकों के पंजीयन कार्य में गति लाने के निर्देश दिए है, ताकि अधिकाधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सकें।
इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने उपखण्ड अधिकारियों से टिड्डी नियन्त्रण, पेयजल परिवहन एवं क्वारेंटाईन में रह रहें लोगों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल, उपखण्ड अधिकारी बाडमेर नीरज मिश्र, उप निदेशक कृषि (वि) जे. आर. भाखर, सहित जिले के उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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खाद्यान्न वितरण हेतु जन आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर अपडेट अनिवार्य

बाड़मेर, 15 जून। राज्य सरकार द्वारा प्रवासी एवं विशेष श्रेणी के लोगों को गेहॅू एवं चना वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण में परेशानी न हो इसके लिए जन आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर अपडेट कराने के निर्देश दिए गए है।
उपखण्ड अधिकारी बाडमेर नीरज मिश्र ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रवासी एवं विशेष श्रेणी के लोगों को गेहूूं एवं चना वितरण किया जा रहा है, जिन व्यक्तियों का डाटा ऑनलाईन नहीं बताया जा रहा है जिसके कारण उन्हें गेहंू वितरण में परेशानी हो रही है वह अपने नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर अपडेट कराए अथवा जन आधार कार्ड के लिए इनरोलमेन्ट करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते है। उन्होने बताया कि सर्वे सूची वार्ड बीएलओ एवं वार्ड पार्षद के पास उपलब्ध है उनसे उक्त सर्वे सूची में अपना नाम प्राप्त कर नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर जाकर जन आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर अपडेट कर अथवा जन आधार कार्ड के लिए इनरोलमेन्ट करने पर ही योजना के पात्र होंगे। उन्होने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद लाभार्थी के रूप में उनका पंजीकरण हो सकेगा।
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कोरोना के कारण बन्द विद्यालयो में विद्यार्थियों को मिलेगा मिड डे मील

जिला कलक्टर ने खाद्यान्न वितरण को नियुक्त किए नोडल अधिकारी

बाड़मेर, 15 जून। कोरोना वायरस के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत अब खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को खाद्यान्न के वितरण की प्रक्रियो को सफलतापूर्वक सम्पादन करने एवं सुव्यवस्थित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि का मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) वितरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। उन्होने बताया कि विद्यायलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को खाद्यान्न का सुव्यवस्थित ढंग से वितरण किये जाने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। उन्होने सख्त हिदायत दी है कि खाद्यान्न के वितरण में किसी प्रकार की कौताही नहीं बरती जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि खाद्यान्न के वितरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पादन करने हेतु जिला, खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है ताकि सुव्यवस्थित रूप से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। उन्होने बताया कि जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी पं.सं. बाडमेर, संबंधित खण्ड के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के लिए पंचायत प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला रसद अधिकारी खाद्यान्न का उठाव एवं विद्यालयों तक वितरण 15 जून से पूर्व सुनिश्चित करेंगे। केवीएसएस के गोदामों में मिड डे मील योजना से संबंधित खाद्यान्न भी उक्त तिथि से पूर्व विद्यालयों में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने बताया कि खाद्यान्न का वितरण विद्यालय में किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण के संबंध में संस्था प्रधान विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को पूर्व दिनांक एवं समय के संबंध में सूचित करेंगे ताकि वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशानुसार सोशियल डिस्टेंस मैनटेन करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। साथ ही खाद्यान्न वितरण के समय अध्यापक, कार्मिक मास्क, हैण्ड ग्लब्स पहनकर रखेंगे तथा बार-बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने एवं ग्रीष्मावकाश अवधि में कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस के अनुसार तथा कक्षा 6 से 8 तक 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस के अनुसार खाद्यान्न प्रत्येक छात्र-छात्रा के माता-पिता, अभिभावक को वितरित किया जाएगा। विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को विद्यालय से वितरित किये जा रहे खाद्यान्न की प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक रेकर्ड विद्यालय/संस्था में संधारित किया जाएगा। संबंधित प्रभारी एवं संस्था प्रधान खाद्यान्न वितरण की प्राप्ति रसीदों को प्रमाणित कर पीईईओ को समेकित सूचना उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय जिनमें स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह पोषाहार उपलब्ध कराते है, उन समस्त विद्यालयों में संबंधित स्वयं सेवी संस्था, स्वयं सहायता समूह उनके यहां उपलब्ध खाद्यान्न संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध कराएंगे। स्वयं सेवी संस्था, स्वयं सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न को विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक को विद्यालय में वितरित किया जाएगा। उन्होने बताया कि खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) वितरण के समय विद्यार्थियों को विद्यालय में किसी भी स्थिति में नहीं बुलाया जाए। खाद्यान्न विद्यार्थी के माता-पिता, अभिभावक को उपलब्ध कराया जाएगा। माता-पिता, अभिभावक द्वारा पहचान के रूप में स्वयं अथवा विद्यार्थी का वैद्य पहचान पत्र साथ लेकर आएंगे। उन्होने बताया कि कोविड-19 के कारण कर्फ्युग्रस्त क्षेत्र, कन्टेंमेन्ट जोन में संचालित विद्यालयों, संस्थाओं में जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...