बाड़मेर 28 नवम्बर। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना
एवं लघु व्यापारियों के लिए पेंशन योजना संबंधी बैठक गुरूवार को अतिरिक्त जिला
कलक्टर राकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार
शर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों का योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर
अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होने महिला एवं बाल विभाग
तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं
एवं आशा सहयोगिनियों को योजना से जोडने के निर्देश दिए। इसी प्रकार शिक्षा विभाग
के अधिकारियों को मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को योजना से जोडने के निर्देश
दिए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने उद्योग विभाग
एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को लघु व्यापारियों को एनपीएस टेªड
योजना से जोडने तथा श्रम विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि
संगठन के अधिकारियों को श्रम संगठनों एवं अन्य छोटे व्यापारिक संगठनों के साथ
समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक
असंगठित कामगारों को उक्त योजनाओं से जोडने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होने नागरिक सेवा केन्द्रों एवं ई मित्र केन्द्रों के प्रतिनिधियों से समन्वय
स्थापित कर शिविर आयोजित कर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
बैठक में संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त जोधपुर
जी.पी. कुकरेती से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना पीएम एसवाईएम एवं लघु
व्यापारियों के लिए एनपीएस टेªेडर्स पेंशन योजना के बारे में विस्तार के साथ
जानकारी कराई। उन्होने बताया कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार एवं मुख्य सचिव राजस्थान
सरकार के निर्देशों की पालना में 30 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2019 तक
पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी
मानधन योजना हेतु असंगठित कामगार, प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष एवं मासिक आय 15000
रूपये या इससे कम मानदंड योग्यता निर्धारित की गई है। यह योजना असंगठित कामगारों
की वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है जो अधिकतर रिक्शा चालक, फेरीवाला, मिड
डे मील कामगार, बोझ उइाने वाले कामगार, ईंट
भट्टा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर
का काम करने वाले कामगार, खुद का काम करने वाले कामगार, हथकरधा
कामगार, चमड़ा कामगार, ओडियो-विजुअल कामगार एवं इसी तरह के
अन्य व्यवसायों में काम करने वालों के लिए है। उन्होने बताया कि यह एक स्वेच्छिक
और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत धारकों को 60
वर्ष की आयु होने के बाद न्यूनतम 3000रूपये प्रतिमाह की निश्चित पेंशन मिलेगी और यदि
पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी, उसके पति/पत्नी को पेंशन का 50
प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के
लिए लागू है।
उन्होने बताया कि लधु व्यापारियों के लिये
एनपीएस टेªडर्स पेंशन योजना लागू की गई है। लधु
व्यापारियों में स्व- नियोजित लघु व्यापारी,
दुकान मालिक, खुदरा
व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, वर्कशॉप
मालिक, कमीशन एजेन्ट, रियलइस्टेट एजेन्ट, लघु
होटल, रेस्तरां के मालिक और अन्य व्यापारी शामिल है।
उन्हांेने बताया कि इस योजना में व्यापारी जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.5
करोड से ज्यादा नहीं है तथा व्यापारी की आयु 18 से 40 वर्ष है,
पंजीयन के लिए पात्र होंगे। उन्होने
बताया कि प्रथम बार की अंशदान राशि का सीधा भुगतान नागरिक सेवा केन्द्र को नगद
किया जाना है जिसकी प्राप्ति रसीद नागरिक सेवा केन्द्र द्वारा दी जाएगी। योजना के
अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य देय मासिक अंशदान राशि
आयु के अनुसार 55 रूपये से 200 रूपये तक है। योजना के अन्तर्गत व्यापारी
द्वारा उसकी आयु के अनुसार जितनी अंशदान राशि का भुगतान किया जावेगा उतनी ही
अंशदान राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना े तहत लघु व्यापारी
द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम 3000रूपये
प्रतिमाह के अनुसार पेंशन देय होगी। उन्होने बताया कि योजना के संबंध में अधिक
जानकारी के लिये जिले के श्रम विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी
राज्य बीमा निगम एवं भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय तथा निकटतम ग्राहक सेवा
केन्द्र तथा ई मित्र केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है। योजना में पंजीयन हेतु कोई
शुल्क देय नहीं है। बैठक में महिला एवं बाल विकास उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, सूचना
एवं प्रौद्योगिका विभाग के उप निदेशक मोहनकुमार सिंह समेत संबंधित विभागों के
अधिकारी उपस्थित रहे।