गुरुवार, 28 नवंबर 2019

भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए विषेष षिविर 13 दिसंबर को


                बाड़मेर, 28 नवंबर। गृह विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश मंे स्थाईवास के आधार पर निवास कर रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय यथा हिन्दू, सिक्ख, पारसी एवं ईसाई के भारतीय नागरिकता के ऑनलाइन आवेदनांे को संकलित करने के लिए 13 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हाल मंे विशेष शिविर का आयोजन होगा।
                जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि इस विशेष शिविर मंे भारतीय नागरिकता के लिए आनलाइन आवेदन प्राप्त करने के साथ उनकी समस्याआंे का समाधान किया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए अधिकारी वरिष्ठ शासन सचिव भवानी शंकर उपस्थित रहेंगे। इन शिविरांे मंे जिला कलक्टर कार्यालय मंे पूर्व मंे लंबित अपूर्ण आवेदनांे की भी पूर्तियां करवाई जाएगी। उनके मुताबिक इस शिविर मंे जिनके भारतीय नागकिता के आवेदन लंबित है अथवा नए आवेदन करने की पात्रता रखते है को समस्त दस्तावेजांे के साथ उपस्थित होना होगा। जिला कलक्टर अंशदीप ने अधिकाधिक लोगांे से इन शिविरांे मंे उपस्थित होकर भारतीय नागरिकता संबंधित आनलाइन आवेदन एवं अन्य समस्याआंे का समाधान करवाने का अनुरोध किया है। उन्हांेने इस विशेष शिविर के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियांे को समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के संबंध में बैठक आयोजित योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश


                बाड़मेर 28 नवम्बर। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एवं लघु व्यापारियों के लिए पेंशन योजना संबंधी बैठक गुरूवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
                इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों का योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होने महिला एवं बाल विभाग तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनियों को योजना से जोडने के निर्देश दिए। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को योजना से जोडने के निर्देश दिए।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने उद्योग विभाग एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को लघु व्यापारियों को एनपीएस टेªड योजना से जोडने तथा श्रम विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों को श्रम संगठनों एवं अन्य छोटे व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित  करते हुए अधिक से अधिक असंगठित कामगारों को उक्त योजनाओं से जोडने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने नागरिक सेवा केन्द्रों एवं ई मित्र केन्द्रों के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर शिविर आयोजित कर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
                बैठक में संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त जोधपुर जी.पी. कुकरेती से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना पीएम एसवाईएम एवं लघु व्यापारियों के लिए एनपीएस टेªेडर्स पेंशन योजना के बारे में विस्तार के साथ जानकारी कराई। उन्होने बताया कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में 30 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2019 तक पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना हेतु असंगठित कामगार, प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष एवं मासिक आय 15000 रूपये या इससे कम मानदंड योग्यता निर्धारित की गई है। यह योजना असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है जो अधिकतर रिक्शा चालक, फेरीवाला, मिड डे मील कामगार, बोझ उइाने वाले कामगार, ईंट भट्टा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर का काम करने वाले कामगार, खुद का काम करने वाले कामगार, हथकरधा कामगार, चमड़ा कामगार, ओडियो-विजुअल कामगार एवं इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वालों के लिए है। उन्होने बताया कि यह एक स्वेच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत धारकों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद न्यूनतम 3000रूपये प्रतिमाह की निश्चित पेंशन मिलेगी और यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी, उसके पति/पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू है।
                उन्होने बताया कि लधु व्यापारियों के लिये एनपीएस टेªडर्स पेंशन योजना लागू की गई है। लधु व्यापारियों में स्व- नियोजित लघु व्यापारी, दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, वर्कशॉप मालिक, कमीशन एजेन्ट, रियलइस्टेट एजेन्ट, लघु होटल, रेस्तरां के मालिक और अन्य व्यापारी शामिल है। उन्हांेने बताया कि इस योजना में व्यापारी जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड से ज्यादा नहीं है तथा व्यापारी की आयु 18 से 40 वर्ष है, पंजीयन के लिए पात्र होंगे। उन्होने बताया कि प्रथम बार की अंशदान राशि का सीधा भुगतान नागरिक सेवा केन्द्र को नगद किया जाना है जिसकी प्राप्ति रसीद नागरिक सेवा केन्द्र द्वारा दी जाएगी। योजना के अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य देय मासिक अंशदान राशि आयु के अनुसार 55 रूपये से 200 रूपये तक है। योजना के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा उसकी आयु के अनुसार जितनी अंशदान राशि का भुगतान किया जावेगा उतनी ही अंशदान राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना े तहत लघु व्यापारी द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम 3000रूपये प्रतिमाह के अनुसार पेंशन देय होगी। उन्होने बताया कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये जिले के श्रम विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय तथा निकटतम ग्राहक सेवा केन्द्र तथा ई मित्र केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है। योजना में पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। बैठक में महिला एवं बाल विकास उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, सूचना एवं प्रौद्योगिका विभाग के उप निदेशक मोहनकुमार सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत


                बाड़मेर, 28 नवंबर। जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मृतकों के परिजनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
                जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप ने बताया कि सिणधरी तहसील क्षेत्र में सियागों की ढाणी निम्बलकोट निवासी गिरधारीराम पुत्र खरथाराम जाट, शिव तहसील क्षेत्र में गूंगा निवासी दिनेश कुमार पुत्र लुणकरण देशान्तरी, पचपदरा तहसील क्षेत्र में भगवानपुरा चिलानाडी निवासी दलपत कुमार पुत्र किशनाराम प्रजापत, बायतु तहसील क्षेत्र में चौखाणियों का तला भीमडा निवासी भोमाराम पुत्र नैनाराम जाट, समदडी तहसील क्षेत्र में बरड करमावास निवासी संगीता पुत्री बींजाराम चौधरी, बरड करमावास निवासी प्रियंका कुमारी पुत्री खेताराम चौधरी, कुम्हारों का वास निवासी सांवलराम पुत्र मगनाराम प्रजापत, बाडमेर तहसील क्षेत्र में कुडला निवासी लाखाराम पुत्र हरखाराम माली, सरली निवासी कंवरपुरी पुत्र भैरपुरी स्वामी, प्रागोणियों की ढाणी भाडखा निवासी मुकनाराम पुत्र सोनाराम कुमावत, जुणेजों मेहरों की बस्ती निवासी शंकुर खा पुत्र गाजी खां मुसलमान एवं जाखडों की ढाणी निवासी ओमप्रकाश पुत्र भेराराम जाट की मृत्यु हो जाने के कारण मृतकों के परिजनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।

मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन के संबंध में बैठक आयोजित


                बाड़मेर, 28 नवम्बर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार सायं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाकर मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।
                इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों के संशोधित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से पूर्व मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन करने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है। उन्होने बताया कि उक्त निर्देशों की पालना में बैठक आयोजित कर मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 137 पचपदरा के दो मतदान केन्द्र भाग संख्या 78 एवं 103 ऐसे है, जिनमें 1500 से अधिक मतदाता हो गये थे जिनको उन्ही भागों में लॉकेशन के मतदान केन्द्रों में अनुभागों को सुव्यवस्थिकरण किया गया है।
                उन्होने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम बालोतरा से सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन करने हेतु प्रस्ताव मंगवाये जाकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पचपदरा 137 के मतदान केन्द्र संख्या 78 मे 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण भाग संख्या 78 एवं 76 में अनुभागों का पुनर्गठन किया जाकर मतदाताओं को विभाजित किया गया है। इसी प्रकार मतदान केन्द्र संख्या 103 में 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण भाग संख्या 103 एवं 104 में अनुभागों का पुनर्गठन किया जाकर मतदाताओं को विभाजित किया गया है। नया मतदान केन्द्र प्रस्तावित नहीं किया गया है।
                बैठक में मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया एवं सुझाव और आपतियां चाही गयी जिस पर किसी भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई तथा इन प्रस्तावों पर प्रतिनिधियों द्वारा सहमति प्रकट की गई। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों के संशोधित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नाम जोडने एवं हटाने तथा संशोधन के संबंध में निर्वाचन विभाग की गाईड लाईन के अनुसार जानकारी दी गई। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभी मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अभिकर्ता नियुक्त करने का आग्रह किया गया। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...