बुधवार, 23 सितंबर 2020

महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर 61 लोगों से 10900 का जुर्माना वसूला

बुधवार को सिवाना में सर्वाधिक 31 लोगों से 5500 का जुर्माना

बाड़मेर, 23 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 61 व्यक्तियों से 10900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 10 लोगों से 2000रूपये, सेड़वा में 5 लोगों से 800, शिव में 7 लोगों से 1400, गडरारोड में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 2 लोगों से 400, धोरीमना में 5 से 600 तथा सिवाना में 31 लोगों से 5500 को मिलाकर कुल 61 लोगों से 10900 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6713 लोगों से कुल 12,62,700 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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432 ड्रॉप आऊट बालिकाओं के राजस्थान स्टेट ओपन के आवेदन भरवाए

बाडमेर, 23 सितम्बर। जिले में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 432 ड्रॉप आऊट बालिकाओं के राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के आवेदन पत्र भरवाए गए है।

महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना ‘‘ शिक्षा सेतु‘‘ अन्तर्गत विद्यालयों से ड्रॉप आऊट हो चुकी बालिकाओं एवं किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रही महिलाओं एवं बालिकाओं को साथिनों द्वारा प्रोत्साहित कर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है ताकि उनका क्षमतावर्धन हो सकें तथा उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने बताया कि बुधवार को जिले की साथिनों के साथ जूम एप्लिेकेशन के द्वारा फॉलोअप लिया गया जिसमें जिले भर की साथिनों द्वारा ऑनलाईन जूम एप्लिकेशन के माध्यम से भाग लिया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान 30 सितम्बर, 2020 तक चलेगा जिसमें शेष रही बालिकाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में साथिनों के माध्यम से जोड़ने के प्रयास किये जाए। इस योजनान्तर्गत 14 से 40 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए निःशुल्क आवेदन है। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के समस्त प्रचेता सहित युनिसेफ एक्शन ऐड के जिला समन्वयक विकास सिंह उपस्थित रहें।
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पंचायत आम चुनाव 2020 संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित

बाडमेर, 23 सितम्बर। पंचायत राज चुनाव 2020 के मद्देनजर जिले में प्रथम चरण मे होने वाले मतदान के तहत आडेल, धोरीमना, पाटोदी एवं सेड़वा पंचायत समितियों में क्रिटीकल मतदान केन्द्रों की समीक्षा के दौरान संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट्स से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कुल 27 संवेदनशील/अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने चिन्हित संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि आडेल पंचायत समिति क्षेत्र में 7, धोरीमना में 4, पाटोदी में 5 तथा सेड़वा में 11 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किया गया है।
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पंचायत चुनावों के लिए सूखा दिवस घोषित

बाडमेर, 23 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान एवं मतगणना दिवसों पर सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत प्रथम चरण में पंचायत समिति आडेल, धोरीमना, पाटोदी एवं सेड़वा के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 28 सितम्बर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 26 सितम्बर को सायं 5.30 बजे से 28 सितम्बर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में पंचायत समिति चौहटन एवं रामसर के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 3 अक्टूबर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 1 अक्टूबर को सायं 5.30 बजे से 3 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक, तृतीय चरण में पंचायत समिति शिव एवं धनाऊ के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 6 अक्टूबर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 4 अक्टूबर को सायं 5.30 बजे से 6 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक तथा चतुर्थ चरण में पंचायत समिति बाड़मेर एवं सिवाना के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 10 अक्टूबर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 8 अक्टूबर को सायं 5.30 बजे से 10 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
उन्होने बताया कि इस दौरान उक्त चुनाव क्षेत्रों में कसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णतः निषेद्ध रहेगा।
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अवमानक एवं अवधि पार पेय पदार्थ पाये जाने से फर्म पर 50 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित

 एक अन्य प्रकरण में मिथ्या छाप पाये जाने पर 25 हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 23 सितम्बर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक एवं अवधि पार पेय पदार्थ पाये जाने के संबंध में मैसर्स तरूण एजेन्सी महावीर नगर बाडमेर के विरूद्ध दर्ज परिवाद में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा उक्त फर्म पर पचास हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अन्तर्गत अप्राथी फर्म मैसर्स तरूण एजेन्सी महावीर नगर बाडमेर पर 7 जून, 2018 को निरीक्षण के दौरान मिलावट का शक होने पर 12 बोतल एस.सी. कार फ्रुट बेवे (एम सी सीएलबी) वास्ते नमूना लिया गया तथा जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक एवं अवधि पार होना पाया। जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने के लिए धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया गया।
उन्होने बताया कि प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब ठोस एवं विधिसम्मत नही पाये जाने से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने अप्राथी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रमाणित होने से 50 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया है।  
इसी प्रकार न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्टेªट ओम प्रकाश विश्नोई ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा प्रस्तुत एक अन्य परिवाद विरूद्ध मैसर्स रोहित बेकरी रीको एरिया बाडमेर पर 7 मई, 2018 को बेकरी खाद्य पदार्थ के साथ साथ ब्रेड ब्रान्ड मनीषा-जी (270 ग्राम) का नमूना मिथ्या छाप पाये जाने के प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरान्त अप्रार्थी मैसर्स रोहित बेकरी रीको एरिया बाडमेर पर पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्टेªट विश्नोई ने उक्त दोनों प्रकरणों में अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करने तथा संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाने के निर्देश दिए है।
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मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित

 पंचायत आम चुनाव 2020


बाडमेर, 23 सितम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत चार चरणों में होने वाले पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों एवं उपक्रमों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के पंचों एवं सरपंचों के लिए आम चुनाव 2020 में प्रथम चरण में सोमवार 28 सितम्बर को मतदान होने के कारण आडेल, धोरीमना, पाटोदी एवं सेड़वा पंचायत समितियों में संबंेिधत निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में शनिवार 3 अक्टूबर को चौहटन एवं रामसर पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में, तृतीय चरण में मंगलवार 6 अक्टूबर को शिव एवं धनाऊ पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा चतुर्थ चरण में शनिवार 10 अक्टूबर को बाडमेर एवं सिवाना पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट का प्रथम प्रशिक्षण 24 को

 बाडमेर, 23 सितम्बर। पंचायतीराज संस्थाओं के आमचुनाव 2020 हेतु नियुक्त एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट्स का प्रथम प्रशिक्षण गुरूवार 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने दक्ष प्रशिक्षकों को आदेशित किया है कि वे निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट्स को निर्वाचन विभाग के निर्धारित टेªनिंग मैन्युअल के अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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जिला चिकित्सालय को चाक-चौबंद रखने की हिदायत प्रभावी होगा बिजली कंट्रोल रूम

 आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा


बाड़मेर, 23 सितम्बर। जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम को अधिक प्रभावी किया जाएगा। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले में आवश्यक सेवाओं की सतत आपूर्ति के लिए ततपरता के साथ कार्य करने की हिदायत दी है।
    कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।
अबाध हो बिजली आपूर्ति
जिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में लंबे समय तक बिजली बंद नही रहनी चाहिए। साथ ही बार-बार के व्यवधानों को कम करने के निर्देश दिए एवं फाल्ट तथा जले ट्रांसफार्मर को तेजी से बदलने को कहा। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो।
जिला चिकित्सालय हो बेहतरीन
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के मध्य नजर जिला कलेक्टर ने राजकीय मेडिकल कॉलेज से सलंग्न जिला चिकित्सालय को प्रत्येक समय चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक में रहने चाहिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में बिना मास्क के प्रवेश को पूरी तरह निषेध करने के साथ-साथ साफ सफाई को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने यहां संचालित हेल्पलाइन 181 को 24 घंटे प्रभावी रखने के निर्देश दिए तथा इसका रेस्पॉन्स समय 30 मिनट के भीतर करने को कहा।
राजस्थान संपर्क
जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसेवाओं से जुड़े विभागों से संबंधित कार्यो की पोर्टल पर शिकायतों की अधिकता इनकी कार्य पद्धति को प्रदर्शित करती है। हर हाल में 30 दिन से पूर्व किसी भी शिकायत का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों के 30 से 45, 45 से 60 दिनों के बीच बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लिया एवं 180 दिन से अधिक बकाया मामलो में संबंधित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के के गोयल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...