बुधवार, 27 दिसंबर 2017

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 1 से 8 अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संबंध मंे शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
                बाड़मेर, 27 दिसंबर। राज्य सरकार ने 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध मंे ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017-18 के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा, जिनके निवास स्थान से एक किलोमीटर पर राजकीय प्राथमिक और दो किलोमीटर की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है।

                ट्रासपोर्ट वाउचर योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय से एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर विद्यार्थी को प्रति उपस्थिति दिवस 10 रूपए तथा कक्षा 6 से 8 तक दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 15 रुपए प्रति उपस्थिति दिवस ट्रांसपोर्ट वाउचर से लाभान्वित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा एक से पांच के ऐसे बालक-बालिकाएं जिनके पास अपने निवास स्थान से एक किलोमीटर की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है अथवा ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी जिनके निवास स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी तक कोई राजकीय विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। निर्देशांे के मुताबिक ट्रांसपोर्ट वाचर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप वर्तमान में संचालित किसी भी विद्यालय को बंद या निकट के विद्यालय में समन्वयीकरण नहीं किया जाए। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्त पोषण सर्व शिक्षा अभ्यिान में उपलब्ध बजट प्रावधान से होगा। योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद्, जिला स्तर पर डीपीसी और एडीपीसी-एसएसए, पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी और एसएमसी की ओर से किया जाएगा। प्रवेशोत्सव के दौरान ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधित व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि 6 से 14 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उनके निकटस्थ विद्यालयों में सुगमता से मिल सके।

अमृता हाट का शुभारंभ 28 दिसंबर गुरूवार को

                बाड़मेर, 27 दिसंबर। जिला मुख्यालय पर महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पांच दिवसीय अमृता हाट का शुभारंभ गुरूवार को प्रातः 11.30 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड़ मंे होगा।

                महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि चौहटन विधायक तरूणराय कागा, अध्यक्षता बायतू विधायक कैलाश चौधरी करेंगे। समारोह के विशिष्ट अतिथि जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला हांेगे। उन्हांेने बताया कि अमृता हाट मंे विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाआंे, समूहांे एवं विभागांे की ओर से 50 स्टाल लगाई जाएगी। राजपुरोहित ने बताया कि 1 जनवरी तक चलने वाले अमृता हाट मंे स्वयं सहायता समूहांे के हस्तनिर्मित उत्पाद मिटटी के बर्तन, गर्म पटटू, मूंग पापड़, आम पापड़,दलिया, नमकीन, हिंग, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, रेडिमेट गारमेंट, श्रृंगार का सामान, आचार, मुरब्बा, घर का साज-सज्जा का सामान, टेरीकोरा, मीनाकारी, नेट की साड़ियां, सूट, मनिहारी, पूजा थाली, मार्बल की मूर्तियां, जूट का सामान, कठपुतलियां, कशीदे का सामान, केर, सांगरी, कूमठिया, खाने-पीने का शुद्व देशी गुणवत्ता का सामान वाजिब दरांे मंे उपलब्ध रहेगा। उन्हांेने बताया कि प्रतिदिन शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमांे का आयोजन होगा।

जिला कलक्टर की जनवरी मंे आयोजित होने वाली रात्रि चौपालांे का कार्यक्रम घोषित

                बाड़मेर, 27 दिसंबर। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की जनवरी माह मंे आयोजित होने वाली रात्रि चौपालांे का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियांे को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि हाथला कलस्टर की ग्राम पंचायत भलगांव मंे 5 जनवरी को, राजड़ाल कलस्टर की ग्राम पंचायत राजड़ाल मंे 12 जनवरी, कोटड़ी कलस्टर की ग्राम पंचायत कोटड़ी मंे 19 जनवरी एवं शौभाला जेतमाल कलस्टर की ग्राम पंचायत मेहलू मंे 23 जनवरी को रात्रि चौपाल आयोजित होगी। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणांे की समस्याआंे एवं अभियोगांे का मौके पर ही निपटाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्काम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पशु पालन, कृषि विभाग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रसद विभाग के साथ संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं ग्रामसेवकांे को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित तहसीलदार एवं विकास अधिकारियांे को चौपाल कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि इसका लाभ क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण को मौके पर मिल सके। उन्हांेने बताया कि चौपाल मंे प्रत्येक ग्रामवार समस्याआंे पर चर्चा की जाएगी। चौपाल की समाप्ति पर खुली चौपाल मंे जन सुनवाई आयोजित होगी।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...