बुधवार, 19 दिसंबर 2018

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 दिसंबर से मतदाता सूचियांे मंे जोड़े जाएंगे पात्र मतदाताओं के नाम

बाड़मेर, 19 दिसंबर। ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूरी हो गई है और उनका नाम मतदाता सूची नहीं है। ऐसे सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 26 दिसंबर से निर्वाचन विभाग समस्त विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 26 दिसम्बर को किया जाएगा। जबकि दावे एवं आपत्तियां 26 दिसम्बर से 25 जनवरी तक प्राप्त किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 जनवरी और 19 जनवरी, 2019 को पठन और सत्यापन किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 जनवरी और 20 जनवरी तय की गई है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। नकाते ने बताया कि डेटाबेस को अपडेट करने, फोटोग्राफ मर्ज करने, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करने एवं सप्लीमेंट्स की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। वहीं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी, 2019 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2019 के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस अवधि के दौरान के अर्हता पूरी करने वाले नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और जिनके नाम में कोई संशोधन या कमी है वे भी दुरुस्त करवा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल एजेंटों की मदद से अधिकाधिक नाम जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलओ की मदद से दोहरे नामों और दोहरी प्रविष्टियों को भी चिन्हित करें, ताकि ऐसे नामों का वेरीफिकेशन करके हटाया जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिनका नाम भी एक से अधिक जगह मतदाता सूची में दर्ज में वे अपना नाम एक जगह हटाने का प्रार्थना पत्र भी बीएलओ को दे सकते हैं।  
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म : मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनको अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करना होगा।एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

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