मंगलवार, 27 अक्तूबर 2020

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जांच एवं कार्यवाही

 बाड़मेर, 27 अक्टूबर। जिले में मिलावटखोरों की धरपकड़ एवं त्योहारों के मौके पर आमजन व उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बाड़मेर शहर में मंगलवार विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जांच की गई तथा अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को रसद विभाग बाड़मेर द्वारा 5 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया। जिसमें श्री जोधपुर स्वीट होम चौहटन चौराहा तािा हरिश प्रोविजन स्टोर चौहटन चौराहा पर कांटे सत्यापित पाए गए। वहीं न्यू बीकानेर मावा भण्डार, प्रतापजी की पोल, बीकानेर मावा भण्डार, प्रतापजी की पोल तािा श्री भारत दूध डेयरी प्रतापजी की पोल पर कांटा असत्यापित पाये जाने से विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत दो-दो हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।
इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल द्वारा न्यू बिकानेर मावा भण्डार, प्रतापजी की पोल, बिकानेर मावा भण्डार, प्रतापजी की पोल, जोधपुर स्वीट कोर्नर, चौहटन रोड तथा जोधपुर स्वीट होम स्टेशन रोड़ पर खाद्य पदार्थ का नमूना जांच के लिए एकत्रित किया गया।
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युवाओं एवं महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए - मीणा

 जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

बाडमेर, 27 अक्टूबर। नेहरू युवा केन्द्र की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियांे मंे अधिकाधिक युवाआंे एवं महिलाओं को जोड़ते हुए बैसिक व्यवसाय विकसित करने की शिक्षा पर बल दिया जाए। जन कल्याणकारी योजनाआंे का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि ग्रामीणांे को इसका लाभ मिल सके। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने मंगलवार को जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि नेहरू युवा केन्द्र का युवा मंडलांे के माध्यम से ग्रामीणांे से सीधा संपर्क है। ऐसे मंे युवाआंे को अपने आर्थिक एवं व्यक्तिगत कल्याण के लिए प्रेरित करते हुए रोजगार  एवं आय सृजन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हांेने सामाजिक सुरक्षा योजनाआंे के प्रभावी क्रियान्वयन मंे युवाआंे की सक्रिय भागीदारी की जरूरत जताई। इस दौरान जिला युवा समन्वयक सचिन पाटोदिया ने नेहरू युवा केन्द्र की वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना के साथ-साथ इस दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियांे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने आत्मनिर्भर भारत, युवाओं का उन्मुखीकरण, डिजिटलीकरण, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम एवं सुविधा सेवा अभियान, महिला एवं युवाओं के लिए बैसिक वोकेशल शिक्षा, व्यवसायिक नीति, परामर्श एवं व्यवसायिक मेले, कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम, जिला स्तरीय संास्कृतिक कार्यक्रम, क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज, जल जागरण अभियान पर युवाओं को प्रशिक्षण, युवा मंडल विकास कार्यक्रम, जिला युवा सम्मेलन एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं समेत आयोजित की जाने वाली गतिविधियांे के बारे मंे बारे मंे जानकारी दी। बैठक मंे विचार-विमर्श के उपरांत कार्य योजना का अनुमोदन किया गया।
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पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों के मद्देनजर कार्मिकों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

 बाड़मेर, 27 अक्टूबर। पंचायतीराज सस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2020 के दौरान जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में स्थित राजकीय कार्यालयों, स्वायतशाषी संस्थाओं, निगमों आदि में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होनें बताया कि अति-आवश्यक होने पर जिला स्तरीय अधिकारी जिला कलक्टर से तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्यालय छोड़ेगें।
उन्होनें उक्त आदेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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चुनाव संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक बुधवार 28 अक्टूबर को

 पंचायत आम चुनाव 2020


बाड़मेर, 27 अक्टूबर। पंचायत आम चुनाव 2020 के अन्तर्गत जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए गठित प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में बुधवार 28 अक्टूबर को सांय 3 बजे आयोजित की जाएगी।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि उक्त बैठक में गठित प्रकोष्ठों से संबंधित अब तक की गई प्रारम्भिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्त सूचनाओं सहित उक्त बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा जारी

 बाडमेर, 27 अक्टूबर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए) के आम चुनाव 2020 से पूर्व चुनाव सभाओं, चुनाव के दिन, मतगणना के समय एवं मतगणना के पश्चात् तथा मतगणना के परिणामों के कारण स्थानीय विवाद एवं तनाव उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाडमेर जिले की सीमा में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दुक, एम.एल. गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूम सकेगा व न ही इनका प्रदर्शन कर सकेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निशक्त एवं अति वृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
आदेशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान कोई भी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी जो जेल से जमानत पर रिहा हुए है या जिनके विरूद्ध अपराधिक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, अन्वेषण या अन्वीक्षा स्तर पर है या अपराधिक मामले में दोषसिद्ध हुए है या शांति भंग किये जाने के मामले में पाबन्द किए हुए है, जिनको उस क्षेत्र के उप जिला मजिस्टेªट, उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, जोनल मजिस्टेªट, थानाधिकारी द्वारा निर्वाचन के सन्दर्भ में किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह को भयग्रस्त कर निर्भय, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले के रूप में चिन्हित किया गया हो, जो संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों, गत निर्वाचन में हिंसक पृष्ठभूमि, जातिय प्रभूत्व, तनाव, अन्य चुनाव एवं अपराध के लिये चिन्हित मतदान केन्द्रों के अधीन निवास करते हो, उक्त श्रेणी के शस्त्र अनुज्ञाधारी अपने-अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाना में जमा करवायेंगे।
आदेशानुसार जिले में कोई भी व्यक्ति कानून एवं लोक शान्ति भंग करने से संबंधित, साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहंुचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही भाषण/उद्बोधन देगा, न ही जूलूस/प्रदर्शन/धरना/महापड़ाव/पुतला जलायेगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवायेगा/छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, विविडो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को करवायेगा तथा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थानों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जूलूस/धरना/प्रदर्शन/महापडाव/पुतला जलाना एवं सार्वजनिक मीटिंग आदि का आयोजन नहीं कर सकेगा परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश पर्वो के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जूलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने तथा उन व्यक्तियों जो राजकीय, बैंको एवं विभिन्न संस्थानों में लगे सुरक्षा गार्ड के कर्तव्य के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 12 दिसम्बर की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...