बुधवार, 15 जून 2022

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक 16 को

बाड़मेर, 15 जून। जिला स्तरीय जन सुनवाई तथा जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में गुरूवार 16 जून को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित कीे जाएगी।

 अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदसिंह रतनू ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारीगण जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स पर तथा उपखण्ड मुख्यालय के समस्त अधिकारी एवं परिवादी अपने अपने क्षेत्र में पंचायत समिति कार्यालय के वीसी रूम से तथा बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र के समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं परिवादी पंचायत समिति कार्यालय बाड़मेर के वीसी रूम से बैठक में उपस्थित होंगे। उन्होने संबंधित अधिकारियों को विचाराधीन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की पालना रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर स्वयं बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
-0-

इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर स्थापित

बाड़मेर, 15 जून। जिले में संभावित बाढ़/अतिवृष्टि की संभावना को ध्यान में रखते हुए इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर कक्ष की स्थापना की जाकर कार्मिकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे राउण्ड दा क्लॉक कार्यरत रहेगा। उक्त इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के दूरभाष नम्बर 02982-222226 एवं टोल फ्री नम्बर 1077 है। 

 जिला कलक्टर लोक बंधु ने इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर में प्रतिनियुक्त कार्मिकों को निर्देशित किया है कि वे आपदा प्रबन्ध एवं सहायता कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान एवं उनके समाधार संबंधी प्राप्त सूचनाओं का कार्य सम्पादित करेंगे। उक्त कार्य हेतु प्राप्त सन्देश, सूचनाओं एवं उन पर की गई कार्यवाही का इन्द्राज करने के लिए एक पंजिका का संधारण किया जाएगा जिसमें उक्त कार्य से संबंधित सूचनाओं एवं उन पर की गई कार्यवाही का नियमित रूप से इन्द्राज किया जाएगा। उक्त नियंत्रण कक्ष के ऑवर ऑल इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलक्टर बाड़मेर होंगे। 
-0-

वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2022 आवेदन की प्रक्रिया 30 जून 2022 तक

बाड़मेर, 15 जून। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2022 में इस वर्ष 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थो की राजकीय व्यय पर यात्रा करवायी जाएगी।

 जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 7-6-2022 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा हेतु आवेदन की प्रक्रिया 30 जून, 2022 तक चलेगी। तीर्थ यात्रा हेतु आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो। 60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रेल, 2022 को आधार मान कर की जाएगी। आवेदक आयकरदाता न हो तथा आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो। आवेदक एवं जीवनसाथी/सहायक यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामण रोग यथा टीबी, कांजेस्टिव कार्डियक, सांस से अवरोध संबंधी बीमारी, अपर्याप्तता, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। यात्री एवं जीवनसाथी/ सहायक के कोविड-19 टीकाकरण की दोनों डोज लगा होना स्वास्यि की दृष्टि से उपयुक्त होगा। वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। 
 उन्होने बताया कि विस्तृत जानकारी एवं आवेदन हेतु व्यक्ति देवस्थान विभाग की वेबसाईट https://devsthan.rajasthan.gov.in हिन्दी में देवस्थान डिपार्टमेन्ट राजस्थान में उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर स्वयं अथवा ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है। 
-0-

खाद्य पदार्थो के विक्रय हेतु चौहटन में लाईसेन्स व रजिस्टेªशन के लिए मेगा शिविर 22 जून को

बाड़मेर, 15 जून। खाद्य पदार्थो के विक्रय हेतु चौहटन में लाइसेन्स व रजिस्टेªशन के लिए मेगा शिविर का आयोजन 22 जून को प्रातः 10 से सांय 5 बजे तक ग्राम पंचायत भवन चौहटन में किया जाएगा।

 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल विश्नोई ने बताया कि जिले में चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला कलक्टर के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जाकर खाद्य पदार्थो के नमूने लिये जा रहे है। प्रत्येक खाद्य कारोबार कर्ता को कोई भी खाद्य पदार्थ जो मानव उपयोग में काम आता है, उसके विक्रय के लिए खाद्य अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स/रजिस्टेªशन) बनवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर आम जन को सूचित भी किया जा रहा है। उन्होने बताया कि इससे पूर्व जिला मुख्यालय बाड़मेर पर एवं बालोतरा तथा धोरीमना में मेगा कैम्प का आयोजन किया जाकर हाथो हाथ खाद्य अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे। 
 उन्होने बताया कि इसी कडी में 22 जून को ग्राम पंचायत भवन चौहटन में आयोजित होने वाले मेगा कैम्प में आमजन एवं खाद्य विक्रेता अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपना खाद्य अनुज्ञापत्र प्राप्त कर सकते है। उन्होने बताया कि अनुज्ञापत्र बनवाने के लिए मालिक का फोटो, परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाईट बिल, दुकान का फोटो, जीएसटी की प्रति आदि स्वयं द्वारा प्रमाणित कर साथ लाने होंगे। उन्होने बताया कि इसके बाद यदि कोई खाद्य कारोबारकर्ता के पास अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स/रजिस्टेªशन) नहीं पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होने खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की है कि वे मेगा शिविर में उपस्थित होकर अपने लाइसेन्स हाथो हाथ प्राप्त करे ताकि कानूनी कार्यवाही एवं भारी जुर्माने से बचा जा सकें।
-0-

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...