बुधवार, 29 मई 2019

कौशल विश्वविद्यालय के लिए 75 बीघा जमीन आवंटित

बाड़मेर, 29 मई। पचपदरा में स्थापित होने वाले कौशल विश्वविद्यालय के लिए जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने 75 बीघा जमीन आवंटित की है।
     जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि पचपदरा में राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय  परिसर के लिए  श्रम एवं कौशल विभाग राजस्थान सरकार को निःशुल्क 75 बीघा भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने बताया किे ऊर्जा कौशल विकास परिसर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडने के लिए सार्वजनिक रास्ता भी आरक्षित किया गया है। उनके मुताबिक कौशल विश्वविद्यालय के लिए ग्राम कलावा तहसील पचपदरा के खसरा नं. 1034/8 रकबा 192-07 बीघा किस्म गै.मु. खार बिला कब्जा में से रकबा 30 एकड 75 बीघा)भूमि तहसीलदार, पचपदरा की ओर से प्रस्तावित नक्शे में दर्शाये अनुसार आवंटित की गई है। इस संबंध में  तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया गया है कि वे आवंटित भूमि के संबंध में राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति से आवंटन शर्तो की पालना हेतु लिखित वचन पत्र प्राप्त करने के बाद ही कब्जा सुपर्द कर रेकर्ड में अमलदरामद कर पारित नामन्तरकरण व तरमीम नक्शे की प्रति एक माह की अवधि में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 
इसी तरह जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर उपखण्ड अधिकारी बालोतरा एवं तहसीलदार पचपदरा के प्रस्तावानुसार ग्राम आकड़ली बक्सीराम के खसरा नम्बर 441/93 रकबा 2 बीघा किस्म बा.सो. एवं खसरा नम्बर 442/93 रकबा 5-19 बीघा किस्म बा.सो. व ग्राम कलावा के खसरा नम्बर 1038/8 रकबा 3 बीघा किस्म मे.मु.खार की कुल 10-19 बीघा भूमि को राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय परिसर तक राष्ट्रीय राजमार्ग से पहुंच के लिए सार्वजनिक रास्ते के प्रयोजन के लिए आरक्षित की है। उन्होने इस संबंध में आरक्षित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पारित नामान्तरकरण व तरमीम नक्शे की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता लगने के कारण काफी समय से भूमि आवंटन लंबित था, आचार संहिता हटते ही जिला कलक्टर ने यह आदेश जारी किया है।

स्वीकृत कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करवाये- रतनू

14 ग्राम विकास अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूपश्रमिक नियोजित नहीं करने पर नोटिस जारी

बाड़मेर, 29 मई। महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में स्वीकृत विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने शिव पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्रामीण विकास एवं पचायतीराज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने ग्राम विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्य 31 मई तक पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में वितीय वर्ष 2016-17 के मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं हुए है, वे 15 जून तक कार्य पूर्ण करवाकर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। उन्होने अभावग्रस्त गांवों के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रति पखवाडा 300 श्रमिक नियोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित व्यक्तिगत शौचालयों का बकाया भुगतान समय पर करने के लिए कहा। इस दौरान विकास अधिकारी चंपा लाल समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।                                  
कम श्रमिकों के नियोजन पर ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस जारीः  शिव पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पर्याप्त श्रमिकों को नियोजित नहीं किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
पंचायत समिति शिव के विकास अधिकारी चंपालाल आर्य ने बताया कि जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 300 श्रमिकों को नियोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु प्रत्येक ग्राम पंचायत में 300 श्रमिक लगाने के संबंध में बार-बार निर्देशित किए जाने के बावजूद भी पर्याप्त श्रमिकों को नियोजित नहीं किया गया है। उन्होने बताया कि एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत आकली, उण्डू, काश्मीर, कोटडा, गूंगा, चोचरा, जुनेजो की बस्ती, धारवीखुर्द, नागरडा, निम्बला, मौखाबकलां, राजबेरा, स्वामी का गांव, हड़वा, हाथीसिंह का गांव में 100 से भी कम श्रमिक नियोजित होना पाया गया। उन्होने कम श्रमिकों को नियोजित किये जाने को कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना पर ग्राम पंचायत आकली, उण्डू, काश्मीर, कोटडा, गूंगा, चोचरा, जुनेजो की बस्ती, धारवीखुर्द, नागरडा, निम्बला, मौखाबकलां, राजबेरा, स्वामी का गांव, हड़वा, हाथीसिंह का गांव के ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

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