मंगलवार, 4 अगस्त 2020

सीमित क्षेत्रों में 7 अगस्त से 7 दिन का लॉकडाउन

कोरोना सक्रमण रोकने के एहितियाती उपाय

होम आइसोलेशन की व्यवस्था समाप्त, सभी को भेजेगे कोविड केयर सेंटर

बाड़मेर, 4 अगस्त। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए कई एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। इनमें सीमित क्षेत्रो में एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू करने एवं कोरोना पॉजिटिव रोगियों की होम आइसोलेशन की व्यवस्था समाप्त करने के उपाय शामिल है।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय बैठक में इस बाबत विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह भाटी, उपखण्ड अधिक अधिकारी बाड़मेर व बालोतरा प्रशांत शर्मा, रोहित कुमार समेत समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
होम आइसोलेशन नही
जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिले में अब किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही अब सभी को कोविड केयर सेंटर में भेजा जायेगा एवं वहां से नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही छुट्टी दी जाएगी।
सीमित लॉकडाउन
बाड़मेर तथा बालोतरा नगरीय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की अधिकता वाले क्षेत्रो में सीमित लोकडाउन लागू किया जाएगा। यह एक सप्ताह का होगा, जो 7 से 14 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान इस क्षेत्र में पूर्णतः आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा एवं किसी तरह की ढील नही दी जाएगी। लॉकडाउन वाले क्षेत्रों मे जिला प्रशासन द्वारा घर-घर दूध तथा सब्जी की होम डिलीवरी की जाएगी।
यहां होगा लॉकडाउन            
बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जूना किराडू मार्ग, आचार्यो का वास, अग्रवाल मोहल्ला, पनघट रोड, पुरानी सब्जी मंडी, राय कॉलोनी, लक्ष्मीपुरा, हमीरपुरा, कल्याणपुरा एवं गंगाई नगर तथा महावीर नगर शामिल हैं। इसी तरह बालोतरा में वार्ड संख्या 7, 11, 16 तथा 30 में एक सप्ताह का लॉकडाउन रहेगा।
बाजार 9 से 5 बजे तक        
बाड़मेर तथा बालोतरा में लॉकडाउन वाले क्षेत्र को छोड़कर शेष बाजार भी अनुमत समय में ही खुल पाएगा। दोनों स्थानों पर बाजार प्रातः 9 से सांय 5 बजे तक ही खुल पाएगा। इसी तरह दोनों स्थानों पर सब्जी मंडी में भी पूर्ववर्ती व्यवस्था कायम रहेगी। यहां आमजन का प्रवेश वर्जित होगा तथा केवल परिचय पत्र युक्त होलसेल तथा खुदरा व्यापारी ही प्रवेश कर पाएंगे।
रात्रिकालीन कर्फ्यू
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों के अंतर्गत पूरे जिले में रात 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा एवं इस दौरान आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020

मंगलवार को 11300 का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 4 अगस्त। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 71 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 11300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 9 से 1800, सिणधरी में 9 लोगों से 900, शिव में 2 लोगों से 400, गडरारोड में 11 लोगों से 1500, गुडामालानी में 3 लोगों से 600, धोरीमन्ना में 16 लोगों से 1900 एवं सिवाना में 21 लोगों से 4200 को मिलाकर कुल 71 लोगों से 11300 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 3925 लोगों से कुल 7,74,300 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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