मंगलवार, 22 सितंबर 2020

जिला कलक्टर मीणा 25 को करेंगे जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा

 बाडमेर, 22 सितम्बर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा 25 सितम्बर को प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

जिला कलक्टर मीणा ने संबंधित अधिकारियों को 11 सितम्बर को संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों में संबंध में की गई कार्यवाही की ठोस पालना रिपोर्ट के साथ उक्त बैठक में निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि समस्त जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में तथा संबंधित उपखण्ड स्तरीय अधिकारीगण अपने-अपने उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति कार्यालय के वी.सी. रूम से बैठक में संबंधित परिवाद एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सहित उपस्थित होंगे। बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र के समस्त अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय बाडमेर के वी.सी. रूम से बैठक में उपस्थित होंगे। समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विभाग के सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण कराते हुए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर वी.सी. के माध्यम से समीक्षा बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
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जिला स्तरीय वार रूम स्थापित कोविड-19 के मरीजों को चिकित्सकीय सलाह एवं समुचित उपचार मिल सकेगा

 बाडमेर, 22 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गु्रप-2) विभाग जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में कोविड-19 के बिना लक्षणों वाले मरीजों को होम आईसोलेशन में चिकित्सकीय सलाह, दवा आदि उपलब्ध कराने तथा लक्षणों वाले मरीजों को कोविड डैडीकैटेड अस्पताल में समुचित उपचार एवं बैड्स उपलब्ध कराने के मद्देनजर जिले में डैडीकैटेड अस्पताल में ही जिला स्तरीय वार रूम की स्थापना की गई है। उक्त बार रूम का दूरभाष सीएम हैल्पलाईन नम्बर 181 है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि वार रूम के प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई अतिरिक्त जिला कलक्टर बाडमेर होंगे। इनके सहयोग के लिए प्रशान्त शर्मा उपखण्ड अधिकारी बाडमेर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर बाबूलाल विश्नोई एवं बी.एल.मन्सूरिया प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर सहायक प्रभारी अधिकारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में उक्त सन्दर्भ में आवश्यक गतिविधियों हेतु सहायक प्रभारी अधिकारी रहेंगे।
तीन पारियों में संचालित होगा वार रूम
उन्होने बताया कि उक्त वार रूम के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए वार रूम का संचालन तीन पारियों में किया जाएगा जिसमें एक पारी प्रभारी, एक चिकित्सक एवं अन्य कार्मिक कार्यरत रहेंगे। जिला स्तरीय वार रूम में नेट कनेक्टिविटी के साथ कम्प्यूटर की भी व्यवस्था प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किए जाएंगे।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम पर कोविड डैडीकैटेड अस्पतालों में खाली बैड (आईसीयू/ऑक्सीजन/सर्पोटैड/वेन्टीलेटर) की सूचना उपलब्ध होनी आवश्यक है। इसके लिए जिले के डैडीकैटेड अस्पतालों में स्थापित हैल्प डेस्क द्वारा निरन्तर खाली बैड की सूचना वार रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त सूचना को संबंधित पारी प्रभारी अधिकारी प्रतिदिन संधारित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
मरीजों की समस्याओं को होगा तत्काल समाधान
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य स्तरीय वार रूम से जिला स्तरीय वार रूम को दूरभाष तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त सूचना, शिकायत पर उक्त दल द्वारा तत्काल मरीज/परिजन से दूरभाष पर सम्पर्क कर उसकी समस्या को आधे घंटे में आवश्यक रूप से समाधान किया जाएगा। यदि बिना लक्षणों वाले मरीज/उसके परिजन द्वारा कोई चिकित्सकीय सलाह मांगी जाती है तो हैल्प डैस्क पर तैनात चिकित्सक द्वारा आवश्यक चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी दवा की मांग किये जाने पर यथा संभव नजदीकी चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीज को दवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले के समस्त चिकित्सालयों को इसके लिए पाबन्द करेंगे। इसी प्रकार लक्षणों वाले मरीजों द्वारा उपचार हेतु कोविड डैडीकैटेड अस्पताल में भर्ती हेतु आग्रह किये जाने पर डैडीकैटेड कोविड अस्पताल/कोविड उपचार हेतु अधिकृत अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से आवश्यक रूप से भर्ती करवाएगा।
गम्भीरता के अनुरूप होगी समुचित व्यवस्था
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय वार रूम हर स्थिति में कोविड मरीज को उसकी स्थिति, गम्भीरता के अनुरूप ऑक्सीजन/आई.सी.यू./वेन्टीलेटर युक्त बैड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में मरीज को भर्ती हेतु मना नहीं किया जाए तथा सरकारी रैफरल परिवहन सुविधा द्वारा चिन्ह्ति कोविड अस्पताल पहुंचा कर भर्ती करवाया जाएगा। जिला स्तरीय वार रूम में कार्यरत कार्मिक समस्या का उक्तानुसार निराकरण करने के उपरान्त राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उसका निस्तारण करेगा तथा इसकी सूचना राज्य स्तरीय वार रूम को देगा। प्रभारी अधिकारी तथा सहायक प्रभारी अधिकारियों द्वारा वार रूम में नियुक्त अधिकारियों, चिकित्सकों, कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा कार्यप्रणाली का ज्ञान करवाया जाएगा।
आधारभूत व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश
उन्होने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त वार रूम के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, मानव संसाधन के उन्मुखीकरण, सूचनाओं के संकलन तथा चिकित्सालय, दवाई, एम्बुलेंस आदि के लिए समन्वय हेतु उत्तरदायी होंगे तथा किसी समस्या का समाधान तत्काल संभव परिलक्षित नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी तथा जिला कलक्टर को अवगत करावाएंगे। जिला स्तरीय वार रूम में जिले में स्थातिप समस्त कोविड केयर सेन्टरों की सूची मय प्रभारी अधिकारी एवं उनके मोबाइल नम्बर के रहेगी। साथ ही कोविड केयर सेन्टरों में उपचारित होने वाले एवं डिस्चार्ज, भर्ती होने के सम्बन्ध में प्रतिदिन सूचना रखनी होगी।
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दो पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित

 बाड़मेर, 22 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे निवासरत 2 पाक विस्थापितों को मंगलवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्य सरकार की ओर से बाड़मेर जिले मंे रहने वाली 2 पाक विस्थापित महिलाओं को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र जारी किए गए।

जिला कलक्टर कार्यालय में मंगलवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने पाक विस्थापित श्रीमती छगन बाई सोढ़ी पुत्री जालमसिंह एवं श्रीमती पवन बाई सोढ़ी पुत्री जालमसिंह को भारतीय नागरिकता के मूल नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान जिला कलक्टर मीणा ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालांे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकता मिलने के बाद उन्हें भारत के नागरिक के सभी अधिकार मिलेंगे।
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चौहटन एवं रामसर पंचायत समितियों की इकीयासी ग्राम पंचायतों में बुधवार को लिये जाएंगे नाम निर्देशन, समस्त पार्टियां रवाना

 पंचायत आम चुनाव 2020


बाडमेर, 22 सितम्बर। पंचायतीराज चुनाव के द्वितीय चरण के नाम निर्देशन के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय से मंगलवार को चौहटन एवं रामसर पंचायत समिति की समस्त पार्टिया रवाना हुई। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विविध पहलुओं के बारे में जानकारी तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सरपंच एवं पंच चुनाव के द्वितीय चरण के तहत चौहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रमजान की गफन, भोजारिया, पोसाल, शोभाला जेतमाल, आरबी की गफन, केलनोर, मिठड़ाऊ, नवातला जेतमाल, गुमाने का तला, बावड़ी कला, बूठ राठौड़ान, बिजराड़, देदूसर, रतासर, जैसार, हुडों का तला, ढोक, घोनिया, धारासर, चौहटन, चौहटन आगोर, केरनाड़ा, उपरला, पराड़िया, सणाऊ, आकोड़ा, गोलियार, तारातरा मठ, सांवलोर, पनोणियों का तला, बाछड़ाऊ, सोड़ियार, खेमपुरा, लीलसर, पंवारिया तला, मुकने का तला, पोकरासर, पूरोणियों का तला, खारावाला, ईशरोल, जूना लखवारा, कापराऊ, मते का तला, कोनरा विलायतशाह, नेतराड़, सांईयों का तला, आंटिया, बिसारणिया, नेहरों की नाडी एवं डेलूओं का तला     तथा रामसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामसर, कंटल का पार, बबुगुलेरिया, गागरिया, सियाई, बुठिया, सुराली, पांधी का पार, गरड़िया, पादरिया, अभे का पार, चाड़वा तख्ताबाद, भीण्डे का पार, मेकरन वाला, सज्जन का पार, भाचभर, सुवाड़ा, तामलियार, जाखड़ों का तला, खड़ीन, गंगाला, इन्द्रोई, सियाणी, बसरा, हाथमा, देरासर, खारा राठौड़ान, चाडी, चाडार मदरूप, सेतराऊ एवं खारिया राठौड़ान में बुधवार 23 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा गुरूवार 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा गुरूवार को ही नाम वापसी समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होने बताया कि द्वितीय चरण के तहत सरपंच एवं पंच के चुनाव हेतु मतदान शनिवार 3 अक्टूबर को प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक होगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतों की गणना की जाएगी। उप सरपंच का चुनाव रविवार 4 अक्टूबर को होगा।
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सोमवार, 21 सितंबर 2020

चुनाव ड्यूटी पर अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बलों के आवास हेतु 5 भवनों का अधिग्रहण

 पंचायत आम चुनाव 2020

बाड़मेर, 21 सितम्बर। पंचायत आम चुनाव के लिए अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बल के आवास के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने पांच भवनों का 23 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक अधिग्रहण किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य जिलों से आने वाले पुलिस बलों के आवास के लिए जांगिड पंचायत भवन, राय कोलॉनी बाड़मेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसाणी फान्टा बाड़मेर, राजकीय उच्च प्राथमिक रबारियों की ढाणी लंगेरा बाड़मेर, जसदेर धाम बाड़मेर तथा सफेद आकडा महाबार के भवन का 23 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक के लिए अधिग्रहण किया है। उन्होंने पुलिस लाईन बाड़मेर के संचित निरीक्षक को उक्त भवनों के स्वामी से कब्जा प्राप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।  
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मंगलवार को मेहलू लाईन की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी

 बाडमेर, 21 सितम्बर। मंगलवार 22 सितम्बर को 132 के.वी. जीएसएस बाड़मेर की मेहलू लाईन पर आवश्यक रख-रखाव कार्य के मद्देनजर मेहलू लाईन की विद्युत आपूर्ति प्रातः 7 से प्रातः 9.30 बजे तक बाधित रहेगी।

सहायक अभियंता लक्ष्मीश हीरानी ने बताया कि जिससे यहां से निकलने वाले 33 के.वी. मेहलू, शोभाला, अनुदानियों की ढ़ाणी, मालपुरा एवं सनावड़ा फीडर पर उपरोक्त समय तक बंद रहेंगे।
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कोरोना गाईडलाइन नहीं मानी, 109 लोगों पर 19500 का जुर्माना

 बाड़मेर, 21 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान सोमवार को जिले में 109 व्यक्तियों से 19500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 14 लोगों से 2800, सेड़वा में 9 लोगों से 1200, शिव में 12 लोगों से 1500, गडरारोड में 7 लोगों से 1000, बालोतरा में 23 लोगों से 4300, गुडामालानी में 3 लोगों से 600, धोरीमना में 5 लोगों से 600 एवं सिवाना में 36 लोगों से 7500 को मिलाकर कुल 109 लोगों से 19500 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6616 लोगों से कुल 12,44,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा 25 को

 बाड़मेर, 21 सितम्बर। अनुकम्पात्क नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की कम्प्युटर पर टंकण गति परीक्षा 25 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से एम.बी.सी. राजकीय महिला महाविद्यालय लक्ष्मीपुरा बाड़मेर में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष परीक्षा आयोजन समिति ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि 31 दिसम्बर 2016 से पूर्व अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों जिनके द्वारा अभी तक टंकण गति परीक्षा उतीर्ण नहीं की गई है तथा उक्त तिथी के पश्चात नियुक्त कनिष्ठ सहायक जिनके आवेदन पत्र माह अप्रेल से जुलाई के मध्य प्राप्त हुए है उनकी कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षा 25 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से एम.बी.सी. राजकीय महिला महाविद्यालय लक्ष्मीपुरा बाड़मेर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित अभ्यर्थी ूूूण्इंतउमतण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर अपने नाम को सर्च कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है। उन्होंने बताया कि परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र एवं मास्क के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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सलाहकार समिति की सिफारिश पर चार पैरोल स्वीकृत

 बाडमेर, 21 सितम्बर। जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के समक्ष विचाराधीन पैरोल आवेदनों पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् चार व्यक्तियों के पैरोल आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए।

जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक में गंगा स्कूल के पास हकीमपुरा खटीकों का वास बाडमेर निवासी गौतमचन्द पुत्र उदाराम खटीक को 40 दिवस, रासलाणी निवासी देवाराम पुत्र जैताराम भील को 30 दिवस, सेलोडिया निवासी पदमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह राजपूत को 40 दिवस तथा गोलिया गर्वा निवासी अशोक पुत्र प्रेमाराम विश्नोई को 40 दिवस का पैरोल स्वीकृत किया गया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक बाडमेर महावीर शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज एवं डिप्टी जेलर राजेश डूकिया उपस्थित थे।
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अनुसूचित जाति, जन जाति के पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

 बारह प्रकरणों में कुल पांच लाख रूपये की सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 21 सितम्बर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज 12 प्रकरणों में 14 व्यक्तियों को कुल पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि मके का वास कोतवाली के पीछे बाडमेर निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी खेमाराम मेघवाल, आकोडा निवासी पीथाराम पुत्र मानाराम मेघवाल, बन्धडा निवासी शुकराराम पंत्र खमणाराम मेघवाल, बालोतरा निवासी उकी देवी पत्नी मांगीलाल मेघवाल, नेहरू कॉलोनी बालोतरा निवासी हुकमी चन्द पुत्र अमराराम मेघवाल, दिनगढ़ निवासी भानाराम पुत्र नेनाराम मेघवाल एवं केसु पत्नी बाबुराम मेघवाल तथा सन्तरा निवासी पेमाराम पुत्र दलाराम भील को पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार हाफिया निवासी मिश्री राम उर्फ भुगड़ा पुत्र पुनमाराम मेघवाल, केलनोर निवासी पवन कुमार पुत्र लुणाराम मेघवाल, सरूपे का तला निवासी नारणाराम पुत्र सुरजन राम मेघवाल, शहीद का तला निवासी निहाल पुत्र मीराराम भील, मिठडाउ निवासी सुरेन्द्र कुमार पुत्र कचराराम मेघवाल एवं सरदास राम पुत्र मलुकाराम मेघवाल को पच्चास-पच्चास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाईडलाईन की कड़ाई से पालना की हिदायत

 पंचायतीराज आमचुनाव 2020

सोशल डिस्टेंश रखनी होगी, ना हाथ मिला पाएंगे, ना ही पैर छू पाएंगे
बाडमेर, 21 सितम्बर। पंच एवं सरपंच के आम चुनाव के तहत कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईन में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश प्रदान किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार के समय प्रचार में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 गज (6फीट) की दूरी बनाकर रखी जाएगी। उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित समयान्तराल में अपने हाथों को सैनेटाईज किया जाएगा।
जिला निर्वचन अधिकारी मीणा ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों से ना तो हाथ मिलाया जाएगा, ना ही गले लगाया जाएगा एवं ना ही पैर छुए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सकें।
उन्होने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाईन के अनुसार कन्टेंमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामुहिक आयोजन 31 अक्टूबर तक अनुमत नहीं होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटखा, तम्बाकू आदि खाना केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा। उन्होने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से ही प्रचार किया जाएगा। यदि चुनाव प्रचार में केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाईडलाईन का उल्लंघन पाया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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शनिवार, 19 सितंबर 2020

कोरोना वार्ड की व्यवस्थाओं को परखा अतिरिक्त जिला कलेक्टर का जिला चिकित्सालय का निरीक्षण

 बाड़मेर, 19 सितंबर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश बिश्नोई ने शनिवार साय को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं कोरोना रोगियो के उपचार की जानकारी ली।

     अतिरिक्त जिला कलेक्टर विश्नोई शनिवार देर शाम अचानक राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंध जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने यहां कोरोना डेडिकेटेड वार्ड का निरीक्षण किया एवं वहां भर्ती रोगियों से जानकारी ली एवं उनके उपचार के बारे में पूछताछ की। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को कोरोना रोगियों की रात्रि काल में विशेष देखभाल की हिदायत दी।उन्होंने कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा दवाइयां के बारे में भी जानकारी ली।
  अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने  निर्देश दिए कि कोरोना रोगियो के उपचार में तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त नही की जाए तथा किसी भी रोगी को गंभीर होने पर तुरन्त आईसीयू में चिकित्सकों की देखभाल में रखा जाए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बी एल मसूरिया समेत चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
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पंचायत चुनाव 2020 मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित होगी

  बाड़मेर,19 सितंबर। जिले में पंचायतीराज आमचुनाव 2020 के दौरान सभी चरणों के मतदान के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप प्रबन्ध सभी मतदान केंद्रों पर किएजाएंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने शनिवार प्रातः ऑनलाइन बैठक कर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की।

  इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने कहा कि 'कोरोना से बचाव भी और पंचायत चुनाव भी' लक्ष्य के तहत सभी मतदान केंद्र पर आवश्यक तैयारी की जाए। 

ब्लॉक सीएमएचओ नोडल
जिले में पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर कोरोना से बचाव के प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने सभी ब्लॉकों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों से उनके ब्लॉक में स्थित सभी मतदान केंद्रों पर का निरीक्षण का भौतिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

नामांकन से पूर्व सेनिटाइज़ेशन
 जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारी नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए एवं सभी को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। मास्क के बिना रिटर्निग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल अभ्यर्थी और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना  सुनिश्चित की जाए। वही सभी व्यक्तियों को यह सूचना देनी होगी कि परिणाम की घोषणा के बाद के बाद भी कोरोना की गाइड लाइन की पूर्ण पालना की जाएगी। सरपंच पद के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। पंचायत चुनाव में घर-घर प्रचार के दौरान द्वारा 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को एकत्र नहीं किया जायेगा।

मतदान दिवस पर सोशल डिस्टेंश
 मतदान दिवस पर सभी मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंस के प्रबंध किए जाएं। उन्होंने प्रत्येक बूथ के बाहर दो गज की दूरी पर मतदाताओं के खड़े होने के लिए गोले बनाने के निर्देश दिए। वही मतदान कक्ष में सभी मतदाताओं को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा तथा प्रवेश से पूर्व अपने हाथ धोकर सैनिटाइज होना होगा। उन्होंने मतदान दिवस से पूर्व मतदान बूथों को सेनिटाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ब्लॉकों में नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्त करने के पश्चात संवेदनशील तथा अति संवेदनशील केंद्रों की सूची प्रेषित करने के निर्देश दिए।
  इससे पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की जानकारी दी। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया।
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गुरुवार, 17 सितंबर 2020

स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन सख्त गुरूवार को उल्लंघन करने वाले 180 लोगो से वसूले 28700 रूपये

 बाड़मेर, 17 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए जिले में गुरूवार को 180 व्यक्तियों से कुल 28700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 10 लोगों से 1600, बायतु में 1 व्यक्ति से 200, चौहटन में 17 लोगों से 3400, सेड़वा में 52 लोगों से 8600, सिणधरी में 6 लोगों से 700, शिव में 31 लोगों से 3700, गडरारोड में 8 लोगों से 1400, बालोतरा में 29 लोगों से 4100, गुडामालानी में 4 लोगों से 800 एवं सिवाना में 22 लोगों से 4200 को मिलाकर कुल 180 लोगों से 28700 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 6111 लोगों से कुल 11,67,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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कोविड केयर सेन्टर के लिए राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सिवाना अधिग्रहित

 बाड़मेर, 17 सितम्बर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं उत्पन्न स्थिति को मद्देनजर कोरोना वायरस के मरीजों के ठहराव हेतु कोविड केयर सेन्टर स्थापन के लिए राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सिवाना को अधिग्रहित किया गया है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा कोविड-19 से संबंधित कोरोना वायरस के मरीजों के ठहराव हेतु कोविड केयर सेन्टर की स्थापना के लिए राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सिवाना को अधिग्रहण करने हेतु निवेदन किया गया है, जिस पर जिला कलक्टर मीणा द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भवन को 16 सितम्बर से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। उन्होने तहसीलदार सिवाना को उक्त भवन के स्वामी, कब्जाधारी से भवन का कब्जा प्राप्त कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सुपुर्द करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि उक्त कोविड केयर सेन्टर के प्रभारी पंचायत समिति सिवाना के विकास अधिकारी होंगे।
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अतिरिक्त जिला कलक्टर ने लिया चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा

प्रथम चरण की ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच पदों हेतु शनिवार को लिये जाएंगे नाम निर्देशन

बाड़मेर, 17 सितम्बर। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने गुरूवार सांय राजकीय महाविद्यालय पहंुचकर प्रथम चरण के लिए पंच एवं सरपंच के नाम निर्देशन आवेदन पत्र हेतु जाने वाले रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की रवानगी के संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर विश्नोई ने विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े प्रभारी अधिकारियों से की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने रवानगी के लिए तैयार किए गए काउण्टरों का अवलोकन कर व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने रवानगी स्थल पर पेयजल सहित आधारभूत व्यवस्थाएं के साथ-साथ मास्क एवं सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होनें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जारी गाईडलाइन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होनें कृषि मंडी में स्थापित चुनाव स्टोर का निरीक्षण कर चुनाव सामग्री की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक सुरेन्द्र सिंह मीणा, भूमि अवाप्ति अधिकारी सूरजभान विश्नोई, बाड़मेर तहसीलदार प्रेमसिंह, पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियन्ता महावीर प्रसाद, नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त अशोक शर्मा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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शिव ब्लॉक में औचक निरीक्षण के दौरान 12 कार्मिक मिले अनुपस्थित

बाड़मेर, 17 सितम्बर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था सृदृढ करने के लिए सरकारी कार्यालयों में समय की पाबन्दी एवं कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थित की जांच के लिए गुरूवार को शिव ब्लॉक में निरीक्षण दल द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान 12 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए।
महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार गुरूवार 17 सितम्बर को शिव ब्लॉक के विभिन्न सरकारी कार्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिव में वरिष्ठ अनुदेशक गेमराराम, पंचायत समिति शिव में कनिष्ठ सहायक वेदाराम खीमावत एवं जगदीश कुमार, नरेगा पंचायत समिति शिव में कनिष्ठ तकनीकी सहायक मनीष, आंगनवाडी केन्द्र चोचरा में कार्यकर्ता शायर देवी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने बताया कि आंगनवाडी केन्द्र मंगलसर आरंग तथा रा.उ.प्रा.संस्कृत वि. मंगलसर आरंग दोपहर 12.40 बजे बंद पाए गए। आंगनवाडी केन्द्र मंगलसर में 3 कार्मिक तथा रा.उ.प्रा.संस्कृत वि. मंगलसर आरंग में अध्यापक नरेन्द्र कुमार, शिवप्रकाश, रिषपाल चौधरी तथा रामभवन मीणा अनुपस्थित पाए गए।
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कोरोना से आहत उद्योगों को राहत पहुंचाने के निर्देश

 उद्योग विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक

बाडमेर, 17 सितम्बर। उद्योग विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक गुरूवार सायं जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की आपदा से आहत उद्योगों को राहत दिलाने के लिए संबंधित विभाग युद्ध स्तर पर कार्य करें एवं उद्योगों को बुनियादी सुविधाए मुहैया कराने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ताकि उद्योग पुनः पटरी पर आ सके। उन्होंने जिले के बालोतरा तथा बाड़मेर में औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, नाली, साफ-सफाई, अतिक्रमण आदि मामलो में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। जिला कलक्टर मीणा ने विभिन्न विभागों में उद्योगों से लम्बित प्रकरणों की संबंधित अधिकारियों से प्रगति की समीक्षा की तथा लम्बित प्रकरणों का शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्व विभाग सम्बन्धी प्रकरणों में गुड़ामालानी में आरक्षित ओद्योगिक भूमि पर इकाइयां स्थापित नही करने के मामले में सयुक्त जाँच कर भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। इसी प्रकार गुडामालानी में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भुखण्डों के संबंध में उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक को लीज डीड दस्तावेज भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्योगों के प्रसार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर इनमें निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल कर नवीन उधमियों को लाभान्वित करने को कहा।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको विनित गुप्ता, सहायक प्रबन्धक रीको लालाराम, अधीशाषी अभियन्ता डिस्कॉम अश्विनी जैन, जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता हजारी राम बालवा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
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पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त

 पंचायत आम चुनाव, 2020


बाडमेर, 17 सितम्बर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने समस्त चरणों की पंचायत समितियों के लिए पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।
प्रथम चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि प्रथम चरण के अन्तर्गत पंचायत समिति आडेल के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुडामालानी सुनील कुमार कटेवा, धोरीमन्ना के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना विरेन्द्र सिंह भाटी, पाटोदी के लिए तहसीलदार पचपदरा सुरेन्द्र कुमार, सेड़वा में जोन संख्या 4 से 6 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेड़वा सुनील कुमार चौहान को, जोन संख्या 7 से 9 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन भवानी सिंह तथा जोन संख्या 10 से 11 के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर सूरजभान विश्नोई को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
द्वितीय चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के अन्तर्गत पंचायत समिति चौहटन में जोन संख्या 12 से 14 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेड़वा सुनील कुमार चौहान, जोन संख्या 15 से 17 के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर सूरजभान विश्नोई, जोन संख्या 18 से 20 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन भवानी सिंह, जोन संख्या 21 से 23 के लिए सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के.गोयल, जोन संख्या 24 से 26 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुडामालानी सुनील कुमार कटेवा, जोन संख्या 27 से 29 के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमन्ना विरेन्द्र सिंह भाटी, रामसर पंचायत समिति में जोन संख्या 30 से 32 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर प्रभजोतसिंह गिल, जोन संख्या 33 से 35 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गडरारोड राकेश कुमार न्योल, जोन संख्या 36 से 37 के लिए तहसीलदार शिव रामसिंह तथा जोन संख्या 38 से 39 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट ंिशव महावीरसिंह जोधा को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
तृतीय चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बतायाा कि तृतीय चरण के अर्न्तगत पंचायत समिति धनाऊ में जोन संख्या 40 से 42 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेड़वा सुनील कुमार चौहान, जोन संख्या 43 से 45 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन भवानी सिंह, जोन संख्या 46 से 48 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना विरेन्द्र ंिसह भाटी, जोन संख्या 49 से 51 के लिए तहसीलदार धोरीमन्ना भागीरथराम, पंचायत समिति शिव में जोन संख्या 52 से 53 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर प्रभजातसिंह गिल, जोन संख्या 54 से 55 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिव महावीरसिंह जोधा, जोन संख्या 56 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गडरारोड राकेश कुमार न्योल, जोन संख्या 57 के लिए सहायक निदेश लोक सेवाएं के.के.गोयल तथा जोन संख्या 58 के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर सूरजभान विश्नोई को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
चतुर्थ चरण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट
उन्होंने बताया कि चतुर्थ चरण के अन्तर्गत पंचायत समिति बाड़मेर के जोन संख्या 59 से 61 के लिए सहायक निदेशक लोक सेवाएं के. के. गोयल, जोन संख्या 62 से 63 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर प्रशान्त शर्मा, जोन संख्या 64 से 66 के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर सूरजभान विश्नोई, जोन संख्या 67 से 68 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास, जोन संख्या 69 से 72 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिव महावीरसिंह जोधा, पंचायत समिति सिवाना में जोन संख्या 73 से 75 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिणधरी वीरमाराम, जोन संख्या 76 से 77 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना कुसुमलता चौहान, जोन संख्या 78 से 79 के लिए तहसीलदार सिवाना शंकरराम गुजर तथा जोन संख्या 80 से 81 के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुडामालानी सुनील कुमार कटेवा को पंचायत समिति स्तरीय सुपरवाईजरी एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
एरिया मजिस्ट्रेट्स के लिए निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने उक्त एरिया मजिस्ट्रेट्स को प्रथम प्रशिक्षण के लिए 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि द्वितीय प्रशिक्षण के लिए मतदान दल रवानगी के दिन प्रातः 7 बजे राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में उपस्थित होने तथा प्रशिक्षण पश्चात अपने-अपने जोनल मजिस्ट्रेट से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं आवंटित मुख्यालय पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्याल पर पहुंचना सुचिश्चित करेंगे। उन्होने मतदान एवं मतगणना के समय अपने-अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही चुनाव संबंधी समस्त कार्य समाप्ति पश्चात अपने-अपने जोनल मजिस्ट्रेट की रवानगी एवं राजकीय महाविद्यालय में पहंुच सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपनें उपखण्ड की पंचायत समितियों को ओवर ऑल सुपरविजन करेंगे।
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बुधवार, 16 सितंबर 2020

‘नो मास्क, नो एंट्री‘ अभियान होगा प्रभावी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश

बाडमेर,16 सितम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के अनुसरण में जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए पुख्ता एहतियाती उपायों के अंतर्गत नो मास्क, नो एंट्री को प्रभावी अभियान के रूप में चलाया जाएगा।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में अवस्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों के मुख्य द्वार पर आगन्तुकों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाए। आगन्तुकों के पास यदि मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में आने वाले समस्त आगन्तुकों को सेनेटाईज किया जाकर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में अवस्थित समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं बैंकों में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार संबंधी एहतियाती उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अन्तर्गत जारी एडवायजरी का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूल करते हुए सूचना जिला कार्यालय को प्रतिदिन भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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हैल्थ प्रोटोकोल के उल्लंघन पर 128 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही बुधवार को 19600 रूपये का वसूला जुर्माना

बाड़मेर, 16 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 128 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 19600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 2 लोगों से 400, चौहटन में 10 लोगों से 1700, सेड़वा में 19 लोगों से 2200, सिणधरी में 10 लोगों से 1000, शिव में 30 लोगों से 4200, गडरारोड में 1 व्यक्ति से 200, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 3 लोगों से 600, धोरीमना में 9 लोगों से1100 एवं सिवाना में 42 लोगों से 7800 को मिलाकर कुल 128 लोगों से 19600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 5983 लोगों से कुल 11,38,900 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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गुरूवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी

बाडमेर, 16 सितम्बर। 132 केवी मैन बस के रखरखाव हेतु शटडाउन के कारण गुरूवार 17 सितम्बर को 132 केवी बाडमेर-गडरारोड एवं 33 केवी लाईन्स की सप्लाई बन्द रहेगी।

400 केवी जीएसएस के अधिशाषी अभियन्ता यादराम मीना ने बताया कि गुरूवार को 400 केवी जीएसएस बाडमेर में सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक 132 केवी मैन बस का रख रखाव करने हेतु शटडाउन के कारण 400 केवी जीएसएस बाडमेर से निकलने वाली 1342 केवी बाडमेर-गडरारोड एवं 33 केवी लाइन्स जालीपा एवं एनपीएच की सप्लाई बन्द रहेगी।
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बाडमेर शहर में गुरूवार को जलापूर्ति बाधित रहेगी

बाडमेर, 16 सितम्बर। बाडमेर शहर मे गुरूवार को जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से एक दिन के अधिक अन्तराल से होगी।

जन स्वा.अभि. विभाग के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाडमेर शहर स्थित जीरों पोईन्ट पर बुधवार प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बन्द होने के कारण शहर में गुरूवार 17 सितम्बर को होने वाली सभी जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से एक दिन के अधिक अन्तराल से होगी।
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पंचायत आम चुनाव-2020 नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

बाडमेर, 16 सितम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिले में शेष रही 233 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव चार चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे। पंच एवं सरपंच पद हेतु सभी चारों चरणों के निर्वाचन की लोक सूचना बुधवार 16 सितम्बर को जारी कर दी गई है और चरणों के अनुसार अलग-अलग दिन नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में आडेल पंचायत समिति की 2, धोरीमना की 2, पाटोदी की 2 एवं सेड़वा की 18 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में चौहटन की 50 एवं रामसर की 31 ग्राम पंचायतो, तृतीय चरण में शिव की 38 एवं धनाऊ की 30 ग्राम पंचायतों तथा चतुर्थ चरण में बाड़मेर की 38 एवं सिवाना की 22 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। उन्होने बताया कि प्रथम चरण में 19 सितम्बर, द्वितीय चरण में 23 सितम्बर, तृतीय चरण में 26 सितम्बर एवं चतुर्थ चरण में 30 सितम्बर को पंच और संरपंच के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।  
उन्होंने बताया कि पंच और सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करनी अनिवार्य है। आवेदक को कोई भी कॉलम रिक्त छोड़ना नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 1 में विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध, बिन्दु संख्या 2 में आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना, बिन्दु संख्या 3 में संतान के संबंध में सूचना और बिन्दु संख्या 4 में सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता के निर्धारण के लिए है किन्तु बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता निर्धारित नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सरपंच पद के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (डयूज) की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए शपथ पत्र भरा जाना है। इस प्रारूप को 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
उन्होने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति या उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं कराता है और निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यतिक्रमियों (डिफाल्टर) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह अयोग्य होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के समय चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। महिला उम्मीदवार की स्थिति में महिला के पिता के निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, किन्तु जाति प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची में महिला का नाम समान होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 500 व महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। उम्मीदवारों को यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथासंभव इसको भरवाया जाना चाहिए ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनाएं उपलब्ध हो सके। उन्होने बताया कि इसके अलावा नाम निर्देशन पत्र के साथ लगने वाले अन्य दस्तावेजों के बारे में आवेदक आयोग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ैमबण्तंरंेजींदण्हवअण्पद से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होने उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की।
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पंचायत आम चुनाव, 2020 जोनल मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 16 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा पंचायत आम चुनाव, 2020 स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए ग्राम पंयायतों के अन्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों के लिए जोनल मजिस्टेªट नियुक्त किये जाकर जोन मुख्यालय निर्धारित किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए इन्हें कार्यपालक मजिस्टेªट नियुक्त करते हुए कार्यपालक मजिस्टेªट की समस्त शक्तियां प्रदान की जाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133, 143 व 144 के अधीन समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है।
उन्होने बताया कि पंच एवं सरपंच के प्रथम चरण के चुनाव के लिए 11 जोनल मजिस्टेªेट, द्वितीय चरण के चुनाव के लिए 28 जोनल मजिस्टेªट, तृतीय चरण के चुनाव के लिए 19 जोनल मजिस्टेªट तथा चतुर्थ चरण के चुनाव के लिए 23 जोनल मजिस्टेªेट नियुक्त किये गये है जबकि प्रत्येक चरण के चुनाव के लिए दो-दो जोनल मजिस्टेªट रिजर्व रखे गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त सभी जोनल मजिस्टेªट प्रथम प्रशिक्षण हेतु 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियनिंग महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रथम प्रशिक्षण के दौरान पासपोर्ट साईज का एक फोटो जिसकी पुश्त पर जोनल नम्बर एवं नाम अंकित हो, उपलब्ध कराएंगे। उक्त जोनल मजिस्टेªट मतदान एवं मतगणना के समय अपने-अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही चुनाव संबंधी समस्त कार्य समाप्ति के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों की रवानगी एवं राजकीय महाविद्यालय में पहुंच सुनिश्चित करेंगे। रिजर्व जोनल मजिस्टेªट दोनों प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें आवंटित पंचायत समिति मुख्यालय पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे, संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट आवश्यकतानुसार उन्हें नियुक्त कर सकेंगे।
उन्होने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट द्वितीय प्रशिक्षण हेतु 27 सितम्बर को प्रातः 7 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होंगे तथा द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार क्रमशः द्वितीय चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 2 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे, तृतीय चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे तथा चतुर्थ चरण के चुनाव के लिए नियुक्त जोनल मजिस्टेªट उनके द्वितीय प्रशिक्षण 9 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे राजकीय महाविद्यालय बाडमेर में उपस्थित होंगे तथा द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात् अपने-अपने मतदान दलों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर पहुंच सुनिश्चित करते हुए स्वयं भी अपने मुख्यालय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।
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डीएमएफटी में स्वीकृत कार्यो को समय पर पूर्ण कराने की हिदायत

बाड़मेर, 16 सितम्बर। खनन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए डीएमएफटी के कार्यो की बुधवार को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

  इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य खनन क्षेत्रों में संसाधन जुटाना है ताकि खनिज श्रमिकों एवं इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। इसलिए योजना की मंशा के अनुरूप स्वीकृत कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है ताकि इसका सही मायने में लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने गत 3 वितीय वर्ष में स्वीकृत कार्य की विस्तृत समीक्षा की एवं अपूर्ण कार्यों को 30 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  जिला कलेक्टर बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डी.एम.एफ.टी. के कार्यो को भी शामिल किया गया है ताकि प्रवासी लोगों को अधिकतम रोजगार मिल सके। उन्होंने सभी विभागों से योजना के तहत रोजगार पर प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, खनन अभियंता गोरधन राम कुलदीप समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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मंगलवार, 15 सितंबर 2020

बुधवारको रामसर में होगी सुरक्षा गार्ड के पदों पर चयन प्रक्रिया

बाडमेर, 15 सितम्बर। जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग एवं भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली एवं एस. आई.एस. के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु चयन के लिए तहसीलवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

एस.एस.सी.आई. रिजनल टेªनिंग सेन्टर उदयपुर के वरिष्ठ भर्ती अधिकारी महिपालसिंह ने बताया कि 16 सितम्बर को राउमावि रामसर, 17 को राउमावि गडरारोड़, 18 को राउमावि धोरीमना, 19 को राउमावि शिव, 20 को रामावि रामूबाई नेहरू नगर बाडमेर, 21 को राउमावि बायतु तथा 22 सितम्बर को राउमावि धनाऊ में प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु चयन के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। रजिस्टेªशन भर्ती स्थल पर ही किया जाएगा।
उन्होने बताया कि सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर की भर्ती हेतु चयन के लिए प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण, लम्बाई 168सेमी, वजन 56किलो, सीना 80-85सेमी, आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। उन्होने बताया कि सुरक्षा गार्ड को 10000 से 14000रूपये तक एवं सुरक्षा सुपरवाईजर को 14000 से 18000हजार रूपये तक मासिक मानदेय से पी.एफ., ई.एस.आई., ग्रेच्युटी, बोनस, मेडिकल की सुविधा, इन्श्योरेन्स, सालाना वेतनवृद्धि, प्रमोशन, दुर्घटना बीमा, आवास एवं मैस आदि की सुविधा दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद भारत सरकार के एतिहासिक स्मारकों एवं प्रतिष्ठान, उद्योग संस्थानों एवं मल्टीनेशनल क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इच्छुक प्रार्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लाभ उठा सकते है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।
उन्होने बताया कि मंगलवार को राजकीय आदर्श प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय वांकलसरा बस्ती चौहटन में आयोजित भर्ती के दौरान 8 युवाओं का चयन किया गया। उन्होने बताया कि इससे पूर्व सिवाना में 9, पचपदरा में 10, सिणधरी में 8 एवं गुडामालानी में 19 युवाओं का चयन किया जा चुका है।
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हैल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 5810 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही

अब तक ग्यारह लाख से अधिक का जुर्माना वसूला

चौहटन उपखण्ड में सर्वाधिक 745 लोगों पर हुई कार्यवाही
बाड़मेर, 15 सितम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार तक जिले में 5810 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर कुल 1112400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 514 लोगों से 107600रूपये, बायतु में 336 लोगों से 79800रूपये, चौहटन में 745 लोगों से 155300रूपये, सेड़वा में 458 लोगों से 77200रूपये, सिणधरी में 505 लोगों से 83000रूपये, शिव में 432 लोगों से 73800रूपये, गडरारोड में 424 लोगों से 76100रूपये, रामसर में 176 लोगों से 30000रूपये, बालोतरा में 361 लोगों से 84000रूपये, गुडामालानी में 672 लोगों से 122600रूपये, धोरीमना में 514 लोगों से 81400रूपये एवं सिवाना में 673 लोगों से 141600रूपये को मिलाकर कुल 5810 लोगों से 1112400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ‘‘कोरोना समीक्षाः जन-जन के समक्ष‘‘ ऑनलाईन बैठक आयोजित

बाडमेर, 15 सितम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार प्रातः‘‘कोरोना समीक्षाः जन-जन के समक्ष‘‘ विषयक ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बाडमेर जिला मुख्यालय पर कोरोना जागरूकता लाइव संवाद ‘‘कोरोना समीक्षाः जन-जन के समक्ष‘‘ विषयक समीक्षा के दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, जिला कलक्टर विश्राम मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, उपखण्ड अधिकारी प्रशान्त शर्मा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य आर.के. आसेरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई सहित विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रख्यात चिकित्सकों एवं विषय विशेषज्ञों के साथ कोरोना महामारी के बचाव, उपचार एवं इस संबंध में सरकार द्वारा निरन्तर किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के संबंध में विस्तृत समीक्षा व चर्चा की गई। उन्हांेने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक एवं पंचायत मुख्यालयों तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म यथा वीडियों कांफ्रेसिंग, प्लेटफार्म, फेसबुक, यू-टयूब, ई मित्र प्लास आदि के माध्यम से भी कोरोना जागरूकता संवाद लाइव चलाया गया।
      इस मौके पर जिले में कोरोना रोकथाम के उपायों पर चर्चा के अंतर्गत जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने मंगलवार को इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में विधायक मेवाराम जैन तथा पदमाराम मेघवाल भी मौजूद थे।
    इस दौरान जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि जिले के सभी राजकीय एवं निजी कार्यालयों, संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों में मास्क की अनिवार्यता की सुनिश्चितता के लिए अब कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी कार्यालय अथवा संस्थान में बिना मास्क के किसी व्यक्ति को प्रवेश नही मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिले के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष तथा संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां मास्क पहनकर ही सभी व्यक्तियों को प्रवेश मिले।
    इस मौके पर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के अंतर्गत व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। उन्होंने जगह-जगह कोरोना रोकथाम के प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यालयो, संस्थानों एवं चिकित्सालयों में भी पर्याप्त संख्या में मास्क रखने के निर्देश दिए ताकि किसी व्यक्ति के बिना मास्क पाए जाने पर उसे तुरंत मास्क मुहैया कराए जाएं।
  वही विधायक पदमाराम मेघवाल ने कोरोना के रोकथाम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
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बुधवार को शिव फीडर की विद्युत आपूर्ति बन्द रहेगी

बाडमेर, 15 सितम्बर। विद्युत ट्रान्सफार्मर के अति आवश्यक रख रखाव कार्य के कारण बुधवार को 33 के.वी. शिव फीडर की विद्युत आपूर्ति प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक बाधित रहेगी।

सहायक अभियन्ता लक्ष्मीश हिरानी ने बताया कि बुधवार 16 सितम्बर को 132 के.वी. जीएसएस बाडमेर के 33 के.वी. मैन बस (सेक्शन-4) एवं ट्रांसफार्मर 3 एवं 5 पर अति आवश्यक रख रखाव के कारण यहां से निकलने वाले 33 केवी शिव फीडर की विद्युत आपूर्ति प्रातः 8 से सायं 5 बजे तक बाधित रहेगी।

गम्भीरता के साथ चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करे - रतनू

रिटर्निग अधिकारियांे एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियांे का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित

बाड़मेर, 15 सितम्बर। जिले में शेष रही ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच पद के चुनाव सम्पन्न कराने के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियांे एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों (पी.ओ.)े का प्रथम प्रशिक्षण मंगलवार को राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मंे आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू के साथ मास्टर्स ट्रेनर्स ने प्रशिक्षणार्थियांे को चुनाव प्रक्रिया के विविध पहलूआंे से रूबरू कराया।
प्रशिक्षण के दौरान मख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने मास्टर्स ट्रेनर्स को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए चुनाव की समुचित प्रक्रिया के बारे मंे गहन एवं विस्तार से प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि रिटर्निग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी पूर्ण गम्भीरता के साथ चुनाव की विभिन्न बारीकियों को समझते हुए चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होने प्रशिक्षणार्थियांे से कहा कि वे प्रशिक्षण के दौरान चुनाव कार्य से संबंधित अपनी शंकाआंे का समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही ईवीएम संचालन के बारे मंे प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण हासिल कर ले ताकि उनको चुनाव संबंधित कार्य संपादित करवाते समय किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्हांेने कहा कि नाम निर्देशन प्रक्रिया के दौरान दिशा निर्देशों की सम्पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होने चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के साथ उसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी रतनू ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना के संक्रमण एवं रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरती जाए। उन्होने संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क, सैनेटाइजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रशिक्षण के दौरान प्राचार्य पी.आर. चौधरी, सह आचार्य मुकेश पचौरी, डा.लक्ष्मीनारायण जोशी, मॉगूसिंह राठौड़ समेत अन्य मास्टर्स ट्रेनर्स ने पॉवर पाइंट प्रजेटेशन के जरिये चुनाव प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी।
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कार्मिकों की अनुपस्थिति पर कार्यालयाध्यक्षों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश

बाड़मेर, 15 सितम्बर। राजकीय कार्यालयों में उपस्थिति की आकस्मिक जांच के दौरान विभिन्न विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कार्मिकों के अनुपस्थित पाए जाने के कारण जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कार्यालयाध्यक्षों को संबंधित कार्मिकों पर कार्यवाही करने तथा कार्यालयध्यक्ष होने के नाते स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग, संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार जिले के राजकीय कार्यालयों में उपस्थिति की जांच हेतु निरीक्षण दलों का गठन किया गया है। उन्होने बताया कि 10 सितम्बर को निरीक्षण दल संख्या 4 के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान
राप्रावि मोहम्मद चनेसर की ढाणी में प्रबोधक धोधा खान, राउमावि बिशाला में व्याख्याता खुशालाराम पन्नू, व्याख्याता गोपाल, व.अध्यापक कानाराम, अध्यापिका ले-ाा ममता शर्मा, अध्यापिका ले-ा प्रियंका खेमानी व पुस्तकालयध्यक्ष -ााा सिद्धार्थ, राप्रावि गुरूओं का वास भादरेस में अध्यापिका ले-ा दामिनी सुखाणी व अध्यापिका ले-ा अनु यादव, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल चूली में व्याख्याता रमेश कुमार, व.अध्यापक उम्मेदाराम, व. अध्यापक नेहा पूनिया, व.सहायक मुकेश कुमार एवं क.सहायक उम्मेद बानो, ग्राम पंचायत बिशाला में पंचायत सहायक भरतसिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विशाला में आपरेटर एमएनडीवाई अशोक कुमार, राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय बाडमेर में च.श्रे.कर्मचारी ठाकराराम तथा राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाडमेर में टिचिंग स्टाफ हिमांशु दवे, रीना विश्नोई एवं नान टिचिंग स्टाफ हनुमान प्रसाद, ओम प्रकाश एवं रूपाराम अनुपस्थित पाए गए। वहीं आंगनवाडी केन्द्र बिशाला-ा, राजकीय औषधालय बिशाला, उप स्वास्थ्य केन्द्र भादरेस एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र लूणू बन्द पाए गए।
उन्होनें संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को कार्मिकों के बिना सक्षम स्वीकृति एवं अवकाश स्वीकृत करवाये बिना अनुपस्थित पाए जाने के परिप्रेक्ष्य में उक्त कार्मिकों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होनें पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए कार्यालयाध्यक्ष होने के नाते संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा की गई कार्यवाही से सात दिवस के भीतर अवगत कराने के निर्देश दिए है।
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जिले की 233 ग्राम पंचायतों के चार चरणों में होगें चुनाव आज जारी होगी निर्वाचन की लोकसूचना

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव


बाडमेर, 15 सितम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत पंच एवं सरपंच के आम चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले में शेष रही 233 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव चार चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि पंच एवं सरपंच पद हेतु चारों चरणों के निर्वाचन की लोक सूचना बुधवार 16 सितम्बर, 2020 को जारी की जाएगी। उन्होने बताया कि जिले में प्रथम चरण में आडेल पंचायत समिति की 2, धोरीमना की 2, पाटोदी की 2 एवं सेड़वा की 18 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के चुनाव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में चौहटन की 50 एवं रामसर की 31 ग्राम पंचायतो, तृतीय चरण में शिव की 38 एवं धनाऊ की 30 ग्राम पंचायतों तथा
उन्होने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंच एवं सरपंच हेतु प्रथम चरण के लिए 19 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिए 23 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तृतीय चरण के लिए 26 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 27 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चतुर्थ चरण के लिए 30 सितम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी एवं इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।                   उन्होने बताया कि प्रथम चरण के लिए मतदान 28 सितम्बर, द्वितीय चरण के लिए 3 अक्टूबर, तृतीय चरण के लिए 6 अक्टूबर एवं चतुर्थ चरण के लिए 10 अक्टूबर को प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। उप सरपंच का चुनाव क्रमशः 29 सितम्बर, 4 अक्टूबर, 7 अक्टूबर एवं 11 अक्टूबर को होगा।
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शनिवार, 12 सितंबर 2020

राजस्व मंत्री की जनसुनवाई में समस्याओं का हुआ निस्तारण

बाडमेर, 12 सितम्बर। राजस्व मंत्री हरीश चैधरी ने शनिवार को बायतु पंचायत समिति में जनप्रतिनिधियों से रूबरू होकर जन सुनवाई की।
इस दौरान क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में समस्याएं लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों की एक एक समस्या को समझ कर राजस्व मंत्री चैधरी ने संबधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए।
करीब तीन घंटे से अधिक चली जनसुनवाई में अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण हुआ। यहां पर लोगों ने बिजली, पानी, सडक, ट्रांसफार्मर सहित अन्य व्यक्तिगत समस्याएं अधिक दी। उसके बाद चैधरी ने माडपुरा बरवाला, निम्बाणीयो की ढाणी व कोलू में आमजन की जनसुनवाई के लिए निकलें।
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स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराए - मीणा

जिला कलक्टर ने की जिला परिषद द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा


बाड़मेर, 12 सितम्बर। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाॅल में आयोजित हुई।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने महात्मा गांधी नरेगा योजना, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद, विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास योजनाओं के तहत वर्षवार स्वीकृत, प्रगतिरत एवं बकाया कार्यो की संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा पश्चात् स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समय सीमा मे पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है उनकी शीध्र तकनीकी स्वीकृति जारी करंे ताकि वितीय स्वीकृति जारी की जा सकें। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यो को कार्ययोजना बनाकर तत्परता से पूर्ण कराए ताकि लोगों को लाभ मिल सकें।
महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने मनरेगा के तहत श्रम नियोजन में प्रगति लाने तथा अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में नरेगा कार्यो में मशीन का उपयोग न हो यह सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मुहैया हो सकें। जिला कलक्टर ने कहा कि कोई भी पंचायत श्रम नियोजन से वंचित नहीं रहे। साथ ही उन्होंने हर संभव औसत मजदूरी बढ़ाने के प्रयास करने निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने बीएडीपी में शामिल बकाया कार्यो की वर्षवार प्रगति समीक्षा पश्चात् बकाया कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करवाकर यूसी/सीसी भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बैठक में एईएन को आवश्यक रूप से साथ लाने के निर्देश दिए। उन्हंोने विशेष रूप से कमजोर प्रगति वाले विभागों को फोकस करते हुए बकाया कार्यो को निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप हर हाल में पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने जलदाय विभाग के राइजेप एवं उतर खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता, जोविविनिलि के अधिशाषी अभियन्ता तथा स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर नोटिस जारी करने को कहा।
प्रधानमंत्री आवास योजना प्रगति समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में स्वयं विजिट भूमिहीन पात्र परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने माह में दो बार एईएन, जेटीए, ग्राम सेवकों की बैठक लेकर बकाया कार्यो की प्रभावी माॅनिटरिंग कर प्रगति लाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर मीणा ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान विकास अधिकारियों को प्रतिदिन स्वयं माॅनिटरिंग कर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि शिकायतों का गुणवतापूर्ण निस्तारण कर परिवादी को सन्तुष्ट किया जाए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में मुख्य लेखाधिकारी जसराज चैहान समेत विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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गुरुवार, 10 सितंबर 2020

पाक सिम पर प्रतिबन्ध, जिला मजिस्टेªट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश

बाडमेर, 10 सितम्बर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, के दायरे में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी 2 माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
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सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

बाडमेर, 10 सितम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव इत्यादि सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
   जिला मजिस्टेªट मीणा के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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बाड़मेर शहर में दो दिन पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी

बाड़मेर, 10 सितम्बर। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के फतेहगढ़ कस्बे के पास वॉल खराब होने के कारण बाड़मेर शहर में 11 एवं 12 सितम्बर को जलापूर्ति बाधित रहेगी।

जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियंता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के फतेहगढ़ कस्बे के पास वॉल खराब होने के कारण बाड़मेर शहर में जीरो पॉइन्ट पंपिंग स्टेशन पर पानी की आवक बंद होने से 11 एवं 12 सितम्बर को होने वाली जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से दो दिन की देरी से होगी।
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अनुप्रति योजना के तहत आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाडमेर, 10 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल आवेदकों को उनका उत्साह बढाने के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने जाने के संबंध में अल्पसंख्यक समुदाय के बालक-बालिकाओं से अनुप्रति योजना के ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नन्दराम जयपाल ने बताया कि अल्पसंख्यक बालक-बालिकाएं जिन्होने 10+2 with 60%, IIT, AIIMS’s & Higher Education vkSj  IAS/RAS की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अपना आवेदन पत्र ऑनलाईन भर सकते है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु एसएसओ आई.डी. के लिए https://sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर भामाशाह कार्ड के द्वारा पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। एसएसओ आईडी प्रार्थी द्वारा केवल एक बार ही पंजीयन होगी, यदि प्रार्थी का नाम भामाशाह कार्ड में अंकित नहीं है तो प्रार्थी सर्वप्रथम ई मित्र से भामाशाह कार्ड में स्वयं का नाम जुडवाना जाना सुनिश्चित करें। पंजीयन करने पर विद्यार्थी को प्राप्त एसएसओ आईडी के माध्यम से पार्टल को लॉगिन करना होगा, तदनुपरान्त स्कॉलरशिप विकल्प का चयन करना है, तत्पश्चात् विद्यार्थी को पोर्टल पर अपना प्रोफाईल अपडेट करना है जिसके अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को सामान्य सूचना के अतिरिक्त बैंक से संबंधित सूचना प्रदर्शित होगी। उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित आय के संबंध में घोषणा पत्र, शैक्षणिक योग्यता अंक तालिकाएं, प्रतियोगी प्रारम्भिक, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार उतीर्ण करने का प्रमाण पत्र, पूर्व में योजना का लाभ लेने/नहीं लेने, राजकीय सेवा में होने/न होने संबंधी विवरण इत्यादि अपलोड करना अनिवार्य है। 
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जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर राहत पहुंचाए- मीणा

जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की परिवेदनाएं सुनकर दिए समाधान के निर्देश

बाडमेर, 10 सितम्बर। जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी। इस दौरान कई ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर के समक्ष विभिन्न जन समस्याओं से जुड़ी करीब 37 परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान ग्रामवासी थोब तहसील पचपदरा द्वारा अवैध खनन एवं राजस्व कर ट्रैक्स की चोरी रूकवाने, वार्ड नम्बर 14 जटियों का वास शास्त्री नगर निवासी सम्पतराम द्वारा अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाने, साजीतडा, शिव निवासी नेमसिंह द्वारा राजस्व ग्राम विरधसिंह की ढाणी के गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने, मुनाबाव निवासी करणसिंह राजपूत द्वारा गडरारोड बाइपास चौहाहे पर बायो डीजल पम्प की आकस्मिक जॉच करवाने, हाथमा निवासी बबूदेवी पत्नी लाधाराम एवं जुगताराम पुत्र तेजाराम भील द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि दिलवाने, जाणियावास (पीपरलीनाडी) नांद निवासी राजूराम एवं हेमाराम जाट द्वारा गोचर भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाने, जाखडों की ढाणी (सांवा) निवासी पुखराज गौड द्वारा रास्ता खुलवाने, सुवाडा निवासी विरधी खां द्वारा ग्राम पंचायत भाचभर के कार्यो की जांच करवाने, सूजाणियों का गांव तहसील शिव निवासी अल्फ खान द्वारा ग्राम पंचायत स्वामी का गांव में कोविड-19 के तहत जोड़े गये नये परिवारों को राशन सामग्री दिलवाने, भीमनगर धोरीमना निवासी देरामाराम मेघवाल द्वारा आलमजी की डोली भूमि से अतिक्रमण हटवाने सहित विभिन्न समस्याओं से जुडी परिवेदनाएं प्रस्तुत हुई। जिस पर जिला कलक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को परिवेदनाओं के संबंध में जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में दर्ज 21 प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से प्रगति की समीक्षा पश्चात् प्रकरणों के संबंध में शीध्र जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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सम्भागीय आयुक्त शुक्रवार को करेंगे जनसुनवाई

        बाडमेर, 10 सितम्बर। संभागीय आयुक्त जोधपुर डा. समित शर्मा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं एवं शिकायतो का निस्तारण करेंगे।

        जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि संभागीय आयुक्त डा. शर्मा शुक्रवार को प्रातः 10 से 11 बजे तक जिले में कोविड-19 प्रबन्धन पर चर्चा करेंगे। दोपहर 12 से 1 बजे तक जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुन कर मौके पर निस्तारण करेंगे। इसके पश्चात् दोपहर 1 से 2 बजे तक जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे अपरान्ह 3 बजे से बाड़मेर शहर भ्रमण, राजकीय चिकित्सालय के निरीक्षण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थानों, विकास कार्यो का निरीक्षण करेंगें।
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बुधवार, 9 सितंबर 2020

डी.ए.पी. खाद बताकर किसान पावर नाम से सॉयल एप्लीकेशन विक्रय करने पर फर्म के प्रतिनिधियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

बाड़मेर, 9 सितम्बर। जिले में रोबस्ट बायोफर्टीलाइजर प्राइवेज लिमिटेड, रेवाडी हरियाणा के प्रतिनिधियों द्वारा किसानों को डी.ए.पी. खाद बताकर किसान पावर नाम से सॉयल एप्लीकेशन विक्रय करने पर पुलिस थाना गुडामालानी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

उप निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. जे.आर. भाखर ने बताया कि कृषकों से प्राप्त शिकायत अनुसार रोबस्ट बायोफर्टीलाइजर प्राइवेज लिमिटेड, नियर मार्केट कमेटी, न्यू अनाज मण्डी, रेवाडी, हरियाणा के प्रतिनिधि द्वारा कृषकों के कुएं पर जाकर किसानों को डी.ए.पी. खाद बताकर किसान पावर नाम से सॉयल एप्लीकेशन विक्रय किया गया। जिसकी जांच उर्वरक निरीक्षक विरेन्द्र सिंह राठौड़  द्वारा की गई जिसमें उक्त फर्म के प्रतिनिधियों के द्वारा डी.ए.पी. खाद बताकर किसान पावर नाम से सॉयल एप्लीकेशन कृषकों के कुएं पर जाकर विक्रय करना पाया गया। जिस पर कृषकों से सहयोग से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फर्म के प्रतिनिधियों के खिलाफ पुलिस थाना गुडामालानी में एफआईआर दर्ज करवाई गई।
उन्होंने किसान भाईयों को सलाह दी है कि वे उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी निकटतम अधिकृत सहकारी समिति अथवा अधिकृत कृषि आदान विक्रेता से ही खरीदें। साथ ही कृृषि आदान का बिल आवश्यक रूप से लेवें तथा कृषि आदान के नाम से अन्य चलते फिरते व्यक्तियों से आदान क्रय नहीं करें।
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विद्युत आपूर्ति बन्द रहेगी

 बाडमेर, 9 सितम्बर। 132 के.वी. जीएसएस बाडमेर पर 33 के.वी. मैन बस (सेक्शन-2) को बदलने के लिए गुरूवार 10 सितम्बर को शटडाउन रहेगा।

सहायक अभियन्ता नवीन पंवार ने बताया कि शटडाउन के कारण यहां से निकलने वाली 33 केवी आउट गोइंग फीडर महावीर नगर, रीको (शहर-11), आडेल, बायतु, राजवेस्ट आदि की विद्युत आपूर्ति प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक एवं 33 के.वी. आउट गोइंग फीडर रामसर, चौहटन, एयरफोर्स की विद्युत आपूर्ति प्रातः 8 से 10 बजे तक बन्द रहेगी।
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आईएएनटी कम्प्युटर एजुकेशन कोटा के साथ एमओयू

 बाडमेर, 9 सितम्बर। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाडमेर ने आईएएनटी कम्प्युटर एजुकेशन कोटा के साथ एमओयू किया है। प्राचार्य राजीव कुमार जयसवाल एवं मैनेजर पीयूष ने अपनी सम्बन्धित संस्थान की तरफ से एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

प्राचार्य जयसवाल ने बताया कि इस एमओयू के माध्यम से संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कम्पनी के एक्सपर्ट की ओर से तकनीकी प्रश्ज्ञिक्षण, प्रेक्टिकल ज्ञान एवं इंटर्नशिव आदि के अवसर प्राप्त होगे। साथ ही विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के लिए सहयोग मिलेगा।
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सम्भागीय आयुक्त डा. समित शर्मा शुक्रवार को बाडमेर आएंगे

 योजनाओं की समीक्षा समेत विकास कार्यो का निरीक्षण करेंगे

बाडमेर, 9 सितम्बर। संभागीय आयुक्त जोधपुर डा. समित शर्मा शुक्रवार 11 सितम्बर को बाडमेर आएंगे। इस दौरान वे जिले में कोविड-19 प्रबन्धन, योजनाओं की समीक्षा बैठक समेत विकास कार्यो का निरीक्षण करेंगे।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि संभागीय आयुक्त डा. शर्मा शुक्रवार 11 सितम्बर को प्रातः 10 से 11 बजे तक जिले में कोविड-19 प्रबन्धन पर चर्चा करेंगे। वे प्रातः 11 से दोपहर 12 बजे तक मुख्य सचिव द्वारा ली जाने वाली विडियो कांफ्रेसिंग में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12 से 1 बजे तक जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई के पश्चात् दोपहर 1 से 2 बजे तक जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। उन्होने बताया कि संभागीय आयुक्त डा. शर्मा शुक्रवार को ही अपरान्ह 3 बजे से बाड़मेर शहर भ्रमण, राजकीय चिकित्सालय के निरीक्षण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थानों, विकास कार्यो का निरीक्षण, वृक्षारोपण एवं रिफाईनरी विजिट (पचपदरा) तथा रात्रि विश्राम करेंगे।
उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को जन सुनवाई एवं बैठक के दौरान वांछित सूचनाओं के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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सरकारी कार्यालयों में समय की पाबन्दी एवं कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश

बाडमेर, 9 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनु.4) विभाग जयपुर एवं संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्देशों के अनुसरण में प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सरकारी कार्यालयों में समय की पाबन्दी एवं कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक (1.30 से 2.00 बजे तक को छोड़कर) कार्यालय समय में कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार राजकीय अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, आंगनवाडी केन्द्र आदि संस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समय पर खुलेंगे एवं पदस्थापित कार्मिक पूरे समय उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उन्हांेने बताया कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना अनुमति एवं आवागमन पंजिका (मूवमेन्ट रजिस्टर) में जाने का कारण इन्द्राज किए बिना कार्यस्थल नहीं छोड़ेंगे।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि विलम्ब से आने वाले कार्मिक के नाम के आगे उपस्थिति पंजिका में दिनांक के कालम में क्रास का निशान लगाया जाए। प्रत्येक क्रॉस का आधे दिवस का अवकाश काटा जावे। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी माह में 3 बार विलम्ब से उपस्थित होगा (3बार क्रास) तो वह आदतन विलम्ब से उपस्थित होने वाला अधिकारी/कर्मचारी माना जाएगा और उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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नए ट्यूबवैल खुदाई का कार्य तेजी से होगा राजस्थान सम्पर्क पर शिकायतो को त्वरित निस्तारण के निर्देश

 आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा


बाड़मेर, 9 सितम्बर। जिले में सरकारी ऑफिसों में कार्मिको की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नए ट्यूबवैल एवं हैंड पंप के खुदाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए हैंड पंप एवं ट्यूब वैल खुदाई के कार्य की साप्ताहिक प्रगति लाने को कहा। उन्होंने विशेषकर बायतु तथा बालोतरा क्षेत्र में स्वीकृत नए ट्यूबवेल के कार्य को तुरंत पूर्ण करवाने को कहा तथा खोदे गयो को कमिंश्ण्ड करने को कहा।
    अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिले में पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो। साथ ही नए पेयजल स्रोतों पर अविलम्ब बिजली के कनेक्शन जारी करने की हिदायत दी। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के मध्य नजर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही लिए गए सैम्पलों की जाँच रिपोर्ट 24 घण्टे के भीतर देने एवं इसकी जानकारी सम्बंधित के मोबाईल पर देने को कहा।
    इस मौके पर सहायक निदेशक, लोकसेवाएं के.के.गोयल ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों के 30 से 45, 45 से 60 दिनों के बीच बकाया प्रकरणों को गम्भीरता के साथ निस्तारित करने को कहा। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...