बुधवार, 9 सितंबर 2020

सरकारी कार्यालयों में समय की पाबन्दी एवं कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश

बाडमेर, 9 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनु.4) विभाग जयपुर एवं संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्देशों के अनुसरण में प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सरकारी कार्यालयों में समय की पाबन्दी एवं कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक (1.30 से 2.00 बजे तक को छोड़कर) कार्यालय समय में कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार राजकीय अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, आंगनवाडी केन्द्र आदि संस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समय पर खुलेंगे एवं पदस्थापित कार्मिक पूरे समय उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उन्हांेने बताया कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना अनुमति एवं आवागमन पंजिका (मूवमेन्ट रजिस्टर) में जाने का कारण इन्द्राज किए बिना कार्यस्थल नहीं छोड़ेंगे।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि विलम्ब से आने वाले कार्मिक के नाम के आगे उपस्थिति पंजिका में दिनांक के कालम में क्रास का निशान लगाया जाए। प्रत्येक क्रॉस का आधे दिवस का अवकाश काटा जावे। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी माह में 3 बार विलम्ब से उपस्थित होगा (3बार क्रास) तो वह आदतन विलम्ब से उपस्थित होने वाला अधिकारी/कर्मचारी माना जाएगा और उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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