बुधवार, 9 सितंबर 2020

डी.ए.पी. खाद बताकर किसान पावर नाम से सॉयल एप्लीकेशन विक्रय करने पर फर्म के प्रतिनिधियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

बाड़मेर, 9 सितम्बर। जिले में रोबस्ट बायोफर्टीलाइजर प्राइवेज लिमिटेड, रेवाडी हरियाणा के प्रतिनिधियों द्वारा किसानों को डी.ए.पी. खाद बताकर किसान पावर नाम से सॉयल एप्लीकेशन विक्रय करने पर पुलिस थाना गुडामालानी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

उप निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. जे.आर. भाखर ने बताया कि कृषकों से प्राप्त शिकायत अनुसार रोबस्ट बायोफर्टीलाइजर प्राइवेज लिमिटेड, नियर मार्केट कमेटी, न्यू अनाज मण्डी, रेवाडी, हरियाणा के प्रतिनिधि द्वारा कृषकों के कुएं पर जाकर किसानों को डी.ए.पी. खाद बताकर किसान पावर नाम से सॉयल एप्लीकेशन विक्रय किया गया। जिसकी जांच उर्वरक निरीक्षक विरेन्द्र सिंह राठौड़  द्वारा की गई जिसमें उक्त फर्म के प्रतिनिधियों के द्वारा डी.ए.पी. खाद बताकर किसान पावर नाम से सॉयल एप्लीकेशन कृषकों के कुएं पर जाकर विक्रय करना पाया गया। जिस पर कृषकों से सहयोग से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फर्म के प्रतिनिधियों के खिलाफ पुलिस थाना गुडामालानी में एफआईआर दर्ज करवाई गई।
उन्होंने किसान भाईयों को सलाह दी है कि वे उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी निकटतम अधिकृत सहकारी समिति अथवा अधिकृत कृषि आदान विक्रेता से ही खरीदें। साथ ही कृृषि आदान का बिल आवश्यक रूप से लेवें तथा कृषि आदान के नाम से अन्य चलते फिरते व्यक्तियों से आदान क्रय नहीं करें।
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