बुधवार, 22 जुलाई 2020

नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में बनेगी नर्सरी


बाडमेर, 22 जुलाई। जिले में नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में एक-एक नर्सरी बनाई जाएगी।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वन विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति में बनाई जाने वाली नर्सरी में स्थानीय प्रकृति के अनुसार पौधे तैयार किए जाएगें। उन्होने बताया कि नर्सरी में स्थानीय प्रकृति के पौधे उपलब्ध होने से लोगों को सौन्दर्यकरण के साथ साथ बागवानी में भी मदद मिल सकेगी। साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर पौधे उपलब्ध हो सकेंगे।
उन्होंने उप वन सरंक्षक संजय प्रकाश भादू को प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नर्सरी के लिए प्रस्ताव भेज कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्त करने के निर्देश दिए हैं।
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प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक का समय बाड़मेर शहर में आज से दो घण्टे अधिक खुलेगा बाजार


बाड़मेर, 22 जुलाई। बाड़मेर शहर में गुरुवार से बाजार 2 घंटे अधिक खुलेगा ताकि अर्थव्यवस्था को संबल मिले एवं आमजन को अधिक सुविधा हो। गुरूवार से समस्त दुकाने प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक खुली रहेगी।
जिला मजिस्टेट विश्राम मीणा ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए बाड़मेर शहर में दुकानों को खोलने एवं बन्द करने के समय में 2 घंटे का इजाफा किया गया है। अब शहर के सभी दुकानदार प्रातः 9 बजे से अपनी दुकानें खोल सकेंगे, जो साय 5 बजे तक खुली रह सकेगी। उन्होने बताया कि सायं 5 बजे साइरन बजाया जाएगा, उसके तुरन्त पश्चात् समस्त दुकाने बन्द कर दी जाएगी। उन्होने संशोधित समय अनुसार दुकाने बन्द करने की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने सख्त हिदायत दी है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, बार बार हाथ धोने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने सहित राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।
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बायतु तथा बालोतरा में नए ट्यूबवैल खुदाई का कार्य तेजी से होगा बारिश में प्रभावी होगा बिजली कंट्रोल रूम


आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा

बाड़मेर, 22 जुलाई। जिले में बारिश के मौसम के दौरान बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम को अधिक प्रभावी किया जाएगा।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले में आवश्यक सेवाओं की सतत आपूर्ति के लिए ततपरता के साथ कार्य करने की हिदायत दी है। कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।
टैंकरों से पेयजल परिवहन इस माह तक
जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में जरूरतमंद लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा की टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन को 31 जुलाई के बाद बन्द कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि बायतु एवं चौहटन में बारिश हो चुकी है एवं पीने का पानी पर्याप्त आया है वहां पेयजल के लिए टेंकरो की जरूरत नही हैं।
नए ट्यूबवैल की खुदाई
जिला कलेक्टर ने नए ट्यूबवैल एवं हैंड पंप के खुदाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए हैंड पंप एवं ट्यूब वैल खुदाई के कार्य की साप्ताहिक प्रगति लाने को कहा। उन्होंने विशेषकर बायतु तथा बालोतरा क्षेत्र में स्वीकृत नए ट्यूबवेल के कार्य को तुरंत पूर्ण करवाने को कहा तथा खोदे गयो को कमिंश्ण्ड करने को कहा।
बारिश में हो अबाध बिजली आपूर्ति
जिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को बारिश के दौरान सुचारू रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में बारिश के बाद लंबे समय तक बिजली बंद नही रहनी चाहिए। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो।
सैम्पलिंग बढ़ाने पर जोर
जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर जिला कलेक्टर ने सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कंटेन्मेंट जोन में सेनिटाइजेशन के निर्देश दिए। साथ ही होम आईशोलेसन का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
राजस्थान संपर्क
जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसेवाओं से जुड़े विभागों से संबंधित कार्यो की पोर्टल पर शिकायतों की अधिकता इनकी कार्य पद्धति को प्रदर्शित करती है। हर हाल में 30 दिन से पूर्व किसी भी शिकायत का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों के 30 से 45, 45 से 60 दिनों के बीच  बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लिया एवं 180 दिन से अधिक बकाया मामलो में जिम्मेदारी तय कर संबंधित को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए
इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा ने कोरोना सक्रमण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी ने कोरोना  संक्रमण रोकथाम, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के के गोयल ने राजस्थान संपर्क बकाया प्रकरण, अधीक्षण अभियंता जेपी शर्मा ने जलापूर्ति एवं मांगीलाल जाट ने विद्युत आपूर्ति की जानकारी दी।
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मंगलवार, 21 जुलाई 2020

दानाणियों की ढाणी एवं धारणा धोरा में कर्फ्यू कोरोना संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी


बाड़मेर, 21 जुलाई। बायतु उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नया सोमेसरा के राजस्व ग्राम दानाण्यिों की ढाणी एवं ग्राम पंचायत बायतु भीमजी के राजस्व ग्राम धारणा धोरा के क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्रों के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बायतु में उक्त क्षेत्रों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इन क्षेत्रों के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु द्वारा उक्त क्षेत्रों के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम पंचायत नया सोमेसरा के राजस्व ग्राम दानाणियों की ढाणी की समस्त राजस्व सीमा तथा ग्राम पंचायत बायतु भीमजी के राजस्व ग्राम धारणा धोरा के क्षेत्र (पूराराम पुत्र खुमाराम माचरा की ढाणी, लच्छाराम पुत्र नगाराम माचरा, चेतनराम पुत्र आईदानराम गोदारा, बायतु भीमजी फांटा का क्षेत्र) की समस्त राजस्व सीमा में कर्फ्यू लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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बिना मास्क पहने पाए गए दुकानदारों पर हुई कार्यवाही

प्रत्येक वार्ड में बिना मास्क पहने घूमने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही

बाड़मेर, 21 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत उपखण्ड क्षंेत्र बाड़मेर में बिना मास्क पहने सामान विक्रय करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए कुल 13 व्यक्तियों से 2700 की वसूली कर रसीद जारी की गई है।
बाड़मेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि नायब तहसीलदार द्वितीय सोनाराम तथा भू-अभिलेख निरीक्षक रणछोड सोनी की टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में बिना मास्क पहने पाए गए दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए कुल 13 व्यक्तियों से 2700 रूपए की वसूली कर रसीद जारी की गई है। उन्होने बताया कि आगामी दिनों में बिना मास्क पहने घुमते पाए जाने वालों पर प्रत्येक वार्ड में कार्यवाही के लिए उपखण्ड प्रशासन द्वारा दो टीमों का गठन कर उक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये है।
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सोमवार, 20 जुलाई 2020

सूचना केन्द्र में कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी जारी


चित्र प्रदर्शनी के जरिये एहतियाती उपायों से आमजन को किया जा रहा है जागरूक

बाडमेर, 20 जुलाई। सूचना केन्द्र बाडमेर में एक जुलाई से कोरोना जागरूकता चित्र प्रदर्शनी का आयोजन निरन्तर जारी है। प्रदर्शनी में चित्रों के जरिये कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए एहतियाती उपायों सहित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेम्पलेट एवं पोस्टर के माध्यम से तथा विविध गतिविधियों के जरिये आमजन को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता का सन्देश दिया जा रहा है। साथ ही लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, बार-बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होने बताया कि जिला मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाली बैठकों आदि में लोगों को सावधानियां बरतने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार के दिशा निर्देशों तथा कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है।
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रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित


बाड़मेर, 20 जुलाई। जिले में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से 19 अगस्त, 2020 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।
जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि जिले में गडरारोड तहसील अन्तर्गत मगरा, सोलंकियों की बस्ती, बड़ी खडीन, आसाडी सीधीयान एवं जुड़िया, सेडवा तहसील अन्तर्गत लकड़ासर, तरला, ढेम्बा, नवातला बाखासर एवं पीरू का तला, रामसर तहसील अन्तर्गत खारा राठौड़ान एवं लकडियाली, चौहटन तहसील अन्तर्गत मीठडा, उदसियार, आटिया, कल्याणपुरा एवं रडली, धनाऊ तहसील अन्तर्गत सरूपे का तला, कितनोरिया, जाखड़ों को तला, बामणोर अमीरशाह, बाण्डाबैरा एवं नेतराड़, बाडमेर तहसील क्षेत्र में राणीगांव, बाडमेर मगरा, धोनरी नाडी, रामसर का कुंआ एवं बाड़मेर गादान, बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड संख्या 24 पुराना, शिव तहसील क्षेत्र में बाटाडा, बायतु तहसील क्षेत्र में मायलों की ढाणी, गिडा तहसील क्षेत्र में खोखसर पश्चिम, खारडा भारतसिंह एवं शहर, सिणधरी तहसील क्षेत्र में एड मानजी एवं सिणधरी चौसिरा, गुडामालानी तहसील क्षेत्र में पालीयाली, समदडी तहसील क्षेत्र में समदडी, सरवड़ी चारणान, कम्बों का बाड़ा एवं खण्डप तथा सिवाना तहसील क्षेत्र में मोकलसर प्रथम, मोकलसर द्वितीय, मोतीसरा एवं सिवाना में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है। उन्होने बताया कि आवेदन पत्र ई चालान द्वारा 100/- रूपये शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।

गरीब कल्याण रोजगार योजना बनेगी प्रवासियों का सहारा


बाडमेर, 20 जुलाई। कोरोना संक्रमण के चलते हजारों की तादाद में घर लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना जीवन यापन का जरिया बनेगी। योजनान्तर्गत प्रवासी मजदूरों को गांव मे ही रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
इस मौके पर जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की परिस्थितियों में बाड़मेर जिले में करीब 70 हजार प्रवासियों का आगमन हुआ, इन्हें अब जिले में ही रोजगार मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि प्रवासियों को रोजी रोटी मुहैया हो सके एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ बुनियादी संसाधनों का भी विकास हो सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में सामाजिक आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए केंद्र तथा राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान चालू योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम प्रवासी लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाएं। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विकास योजना में दिए जा रहे रोजगार के अंतर्गत प्रवासी तथा स्थानीय दोनों प्रकार के रोजगार सर्जन के आंकड़े प्रतिदिन दिए जाए तथा इसमें प्रवासियों के रोजगार में क्रमिक बढ़ोतरी की जाए।
जिला कलेक्टर ने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अधिकतम प्रवासियों को रोजगार देने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के अंतर्गत विभिन्न कार्य यथा कृषि, पशुपालन, जल संरक्षण, चारागाह का विकास आदि में प्रवासियों का नियोजन बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह के दौरान सभी योजनाओं में प्राथमिकता के साथ प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराए जाए। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों द्वारा संचालित प्रमुख योजना में रोजगार की विस्तृत समीक्षा की। इससे पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने योजनावार रोजगार के आंकड़ों से अवगत कराया। बैठक में उप वन संरक्षक संजय प्रकाश भादू समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
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गुरुवार, 16 जुलाई 2020

गुरूवार को 922 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण

गुडामालानी, बाडमेर एवं चौहटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया छिडकाव

बाड़मेर, 16 जुलाई। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जिले में विभिन्न स्थानों के कुल 922.50 हैक्टेयर क्षेत्र में छिडकाव किया गया। वहीं अब तक जिले के 14 तहसील क्षेत्रो मे कुल 33811 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिडकाव कार्य किया जा चुका है। 
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं। उन्होने बताया कि टिड्डी हमले की प्रारम्भिक जानकारी के लिए जिले में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो। 
कृषि उपनिदेशक जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में गुरूवार को गुडामालानी तहसील क्षेत्र में 240 हैक्टेयर, चौहटन में 107.5 हैक्टेयर, गिडा में 140 हैक्टेयर, बाड़मेर में 237.5 हैक्टेयर, बायतु में 70 हैक्टेयर, सेडवा में 25 हैक्टेयर, सिणधरी में 7.5 हैक्टेयर, पचपदरा में 25 हैक्टेयर, धोरीमन्ना में 20 हैक्टेयर तथा रामसर में 50 हैक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक कुल 33811 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया।
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अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य ने किया नन्द घर का दौरा


बाड़मेर, 16 जुलाई। गुरूवार को बेरीवाला तला के नन्द घर में स्वस्थ शिशु प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें वैश्विक महामारी के दौरान समयबद्ध टीकाकरण करवाने वाले शिशुओं को गिफ्ट देकर प्रोत्साहित किया गया।
अभियांत्रिक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.के. विश्नोई ने बताया कि गुरूवार को केयर्न के सीएसआर हेड श्रीमती हरमीत शेरा, असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद मोहिब, प्रोक्टर सौरभ पंवार के साथ बेरीवाला तला में केयर्न द्वारा संचालित किये जा रहे नन्द घर का दौरा किया गया। इस अवसर पर उन्होने बताया कि वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी भारत के कार्यबल में और बढाया जाना चाहिए जिससे भारत के विकास में महिला शक्ति का योगदान सुनिश्चित हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित महिलाएं परिवार को स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित सरकार की गाईडलाईन के अनुसार कार्य कर अपने परिवार एवं गांव के विकास में योगदान दे सकती है। उन्होने कहा कि कोविड-19 की स्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन का पूर्णरूप से पालन करें।
सीएसआर हैड श्रीमती हरमीत शेरा ने बताया कि स्वच्छ भारत, बेटी बचाओं, बेटी पढाओं जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सुदृढ करने और पुनः विकसित करने के लिए केयर्न-वेदान्ता द्वारा आंगनवाडियों को नन्दघर के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्युसीडी) की सांझेदारी द्वारा अत्याधुनिक आंगनवाडियां जिसमें स्वच्छ एवं बाल अनुकूल शौचालय, बिजली के लिए सौर पैनल, बाल सुलभ फर्नीचर और खिलौनों के साथ एक उज्जवल एवं स्वच्छ स्थान तैयार किया गया है जो ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित है।
बेरीवाला तला के सरपंच खरथाराम चौधरी ने बताया कि ग्रामीण बच्चे स्वस्थ हो और स्कूलों में पढ़ते हो और ग्रामीण महिलाएं सशक्त और पूरी तरह से योगदान कर रही हो, नन्द घर का लक्ष्य इस कल्पना को साकार करना है। उन्होने बताया कि बेरीवाला तला वर्ष 2005 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था एवं केयर्न के सहयोग से बाडमेर क्षेत्र में शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के साथ साथ मातृ-शिशु के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता का कार्य किया जा रहा है जो एक प्रशसनीय प्रयास है।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 गुरूवार को 5600 का जुर्माना वसूला


बाड़मेर, 16 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जिले में 34 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 5 लोगों से 800, चौहटन में 3 लोगों से 600, सेड़वा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 10 लोगांें से 1300, गडरारोड में 2 लोगों से 400, रामसर में 6 लोगों से 700, गुडामालानी मेे 5 लोगोें से 1000 एवं धोरीमना में 1 व्यक्ति से 500 को मिलाकर कुल 34 लोगों से 5600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 2185 लोगों से कुल 4,68,300 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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आत्म निर्भर भारत योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित

बाडमेर, 16 जुलाई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऋण योजनाओं में आत्म निर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु इलेक्ट्रोनिक सामान, कार्बनिक रसायन, कम्प्युटर पार्टस, खिलौने, प्रकाश उपकरण, दुग्ध उत्पाद, ऑप्टीकल उपकरण एवं सोलर पावर से चलने वाले उपकरणों के निर्माण करने वाली ईकाईयों के आवेदन पत्र तैयार करवाकर प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध करवाया जाना है।
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. के शाखा प्रबन्धक नन्दराम जयपाल ने बताया कि वितीय वर्ष 2020-21 में ऋण दिये जाने के लिए आवेदन पत्र प्रारम्भ हो चुके है। इच्छुक अभ्यर्थी ूूूण्उिकिबबण्बवउ की वेबसाईट पर ई मित्र से आवेदन पत्र अपलोड कर उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करवा सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 25 जुलाई, 2020 निर्धारित है। उन्होने बताया कि आवेदन पत्र जमा करवाने हेतु आशार्थी स्वयं आधार कार्ड लेकर उपस्थित होंवे। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगें।
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छात्रवृति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के के.वाई.सी. पंजीयन की अन्तिम तिथि 21 जुलाई

बाड़मेर, 16 जुलाई। वर्ष 2020-21 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शिक्षण संस्थाओं का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नन्दराम जयपाल ने बताया कि जिले की सरकारी एवं गैर सरकारी समस्त शिक्षण संस्थाएं एन.एस.पी. पोर्टल पर 21 जुलाई,2020 तक नियमानुसार अपनी शिक्षण संस्थान का के.वाई.सी. पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें। बिना पंजीयन के विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाईन न कर पाने के संबंध में समस्त जिम्मेवारी संबंधित शिक्षण संस्थाओं की होगी। उन्होने बताया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर तंरण्उपदवबमसस/हउंपसण्बवउ पर ई मेल द्वारा सूचित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित अवधि पश्चात् एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीयन होना संभव नहीं होगा।
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सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसिंधर के बकाया कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे


बाडमेर, 16 जुलाई। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमावर्ती जैसिंधर गांव में स्वीकृत सभी अपूर्ण कार्य शीघ्र पूरे कराए जाएंगे। इस संबंध में जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक गुरुवार को आयोजित की गई।
    इस मौके पर जिला कलेक्टर मीणा ने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित लोगों के जीवन में सुधार आ सके एवं आवश्यकता पड़ने पर इन संसाधनों का सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोग किया जा सके। इसी के तहत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांवों में केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्य करवाई जा रहे हैं।
    जिला कलेक्टर ने बी.ए.डी.पी. में शामिल कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही तुरंत वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं प्रथम किश्त का भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसमें कौताही बरतने पर जिम्मेदारी नियत कर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाने को कहा। उन्होंने विशेष रुप से कमजोर प्रगति वाले विभागों को फोकस करते हुए आगामी 3 माह में बकाया कार्य को हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की प्रत्येक पखवाड़े में समीक्षा की जाएगी तथा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं करने वाले विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को उनके द्वारा निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
      इससे पूर्व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने कार्यक्रम के वर्ष वार बकाया कार्यों की जानकारी कराई। बैठक में उप वन संरक्षक संजय प्रकाश भादू, मुख्य लेखाधिकारी जसराज चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी समेत संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
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डीएमएफटी में स्वीकृत कार्यो की विस्तृत समीक्षा


बाड़मेर, 16 जुलाई। खनन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए डीएमएफटी के कार्यो की गुरुवार को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
  इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य खनन क्षेत्रों में संसाधन जुटाना है ताकि खनिज श्रमिकों एवं इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। इसलिए योजना की मंशा के अनुरूप स्वीकृत कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है ताकि इसका सही मायने में लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने गत 3 वितीय वर्ष में स्वीकृत कार्य की विभागवार विस्तृत समीक्षा की एवं अपूर्ण कार्यों को 30 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  जिला कलेक्टर बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डी.एम.एफ.टी. के कार्यो को भी शामिल किया गया है ताकि प्रवासी लोगों को अधिकतम रोजगार मिल सके। उन्होंने सभी विभागों से योजना के तहत रोजगार पर प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
  बैठक में उप वन संरक्षक संजय प्रकाश भादू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, खनन अभियंता गोरधन राम कुलदीप समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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बुधवार, 15 जुलाई 2020

स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बुधवार को 4000 का जुर्माना वसूला


बाड़मेर, 15 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार को जिले में 18 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 4000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 8 लोगों से 2000, चौहटन में 3 लोगों से 600, सेड़वा में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी मेे 3 लोगोें से 600 एवं धोरीमना में 3 लोगों से 600 को मिलाकर कुल 18 लोगों से 4000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 2151 लोगों से कुल 4,62,700 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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तेल, ऊर्जा एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत कम्पनी प्रतिनिधियों के साथ बैठक

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु विशेष एहतियात बरतने के निर्देश

बाडमेर, 15 जुलाई। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर प्रशान्त शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार प्रातः कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में ंबैठक आहूत की गई जिसमें तेल, उर्जा एवं अन्य निजी क्षेत्रों में कार्यरत कम्पनीयों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी शर्मा ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना के साथ एहतियातन विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होने बताया कि हाल ही में कोरोना पोजिटिव मरीजों के ईलाज के दौरान यह ध्यान में आया कि ऑयल फिल्ड में कार्यरत कम्पनी के कर्मचारी एक ही स्थान पर 08-10 लोग निवासरत पाये गये और वे जांच के दौरान कोरोना पोजिटिव निकलें। उन्होने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपस्थित सदस्यों को इस सम्बन्ध में विशेष एहतियात बरतते हुए पूर्ण सावधानी रखने के निर्देश दिए।
उन्होने कम्पनी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि वे अपने श्रमिकों, कार्मिकों के निवास स्थान पर विशेष रूप से भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित करे कि कार्यरत श्रमिक, कार्मिक निवास स्थान पर सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए आवासित रहे। एक ही स्थान पर अधिक श्रमिक, कार्मिक निवासरत रहने से सामाजिक दूरी की पालना संभव नही हो पाती तथा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के फैलाव की स्थिति बनी रहती है, जो किसी भी रूप में उचित नही है। उन्होने मुख्य कम्पनी यथा केयर्न वेदान्ता एनर्जी इण्डिया लिमिटेड, जेएसडब्लू एवं साउथ वेस्ट माईनिंग लिमिटेड कम्पनी के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे उनके अधिनस्थ कार्यरत कम्पनियों के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में विशेष हिदायत देते हुए सामाजिक दूरी बनाये रखने की पालना हर हाल में सुनिश्चित करें।
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अभियांत्रिकी महाविद्यालय में वर्चुअल लैब परियोजना प्रारम्भ


बाडमेर, 15 जुलाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वर्चुअल लैब्स परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना के तहत अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाडमेर के 6 ब्रान्चों के विद्यार्थियों को लैब्स के सभी प्रयोग आईआईटी दिल्ली द्वारा करवाये जाएंगे।
अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. कृष्ण विश्नोई ने बताया कि वर्चुअल लैब्स परियोजना के रजिस्टेªशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के तत्वावधान में एक पहल की गई है। यह परियोजना आईआईटी दिल्ली के समन्वय से संचालित की जा रही है जिसमें 12 संस्थानों की एक संघ गतिविधि है। यह आईसीटी आधारित शिक्षा में एक बदलाव है। सुदूर प्रयोग में पहली बार इस तरह की पहल की गई है। वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट के तहत लगभग 700 वेब सक्षम प्रयोगों से युक्त 100 से अधिक वर्चुअल लैब्स को रिमोट ऑपरेशन और प्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना से विज्ञान और इंजिनियरिंग कॉलेजों के सभी छात्र और संकाय सदस्य को अच्छी लैब की सुविधाएं और साधन उपलब्ध हो सकेंगे। सिमुलेशन आधारित प्रयोगों को इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय में वर्चुअल लैब्स से संबंधित कार्यो को सम्पादित करने के लिए दिमांशु दवे को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
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सड़क हादसों में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की सहायता स्वीकृत


बाडमेर, 15 जुलाई। सड़क दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवार जनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मृतकों के परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में समदडी तहसील क्षेत्र में जुनीवास निवासी स्व. कैलाश पुत्र उदाराम मेघवाल, सिवाना तहसील क्षेत्र में राजपुतों का वास काठाडी निवासी स्व. अन्नाराम पुत्र भोमाराम, भील, बाडमेर तहसील क्षेत्र में रामसर का कुंआ निवासी स्व. चौखाराम पुत्र उदाराम सुथार, आदर्श चवा निवासी पुखराज पुत्र राणाराम ढाढी, पचपदरा तहसील क्षेत्र में सराणा निवासी स्व. प्रवीण कुमार पुत्र गोबरराम गुरूडा एवं धोरीमना तहसील क्षेत्र में पाबुबेरा भीमथल निवासी स्व. मगाराम पुत्र हेमाराम मेगवाल की सड़क हादसे में मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिजनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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प्रेस मालिकों को मुद्रित होने वाली प्रत्येक पुस्तक व पत्रिका की प्रति भिजवाने के निर्देश


बाड़मेर, 15 जुलाई। जिले में स्थित समस्त प्रिटिंग प्रेस मालिकों को उनके यहां मुद्रित होने वाली प्रत्येक पुस्तक एवं पत्रिका की एक प्रति आवश्यक रूप से निःशुल्क संसदीय लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के पुस्कालय को भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि प्रेस व बुक रजिस्टेªशन एक्ट 1967 के तहत मुद्रित होने वाली प्रत्येक पुस्तक एवं पत्रिकाओं की एक प्रति संसदीय पुस्तकालय को भिजवाया जाना आवश्यक है। उन्होने जिले में स्थित समस्त प्रिटिंग प्रेस मालिकों को उनके यहां मुद्रित होने वाली प्रत्येक हिन्दी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तक एवं पत्रिका की एक प्रति आवश्यक रूप से निःशुल्क संसदीय लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के पुस्कालय को भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
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नए हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल का कार्य समयबद्ध तरीके से करें विधायकों द्वारा अनुमोदित कार्य जल्द पूर्ण करें


आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा

बाड़मेर, 15 जुलाई। जिले में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत नए हैंडपंप तथा ट्यूबवेल का कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण किया जाए ताकि आमजन को इनका लाभ मिल सके एवं पेयजल की किल्लत दूर हो सके। यह निर्देश देते हुए जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले में आवश्यक सेवाओं की सतत आपूर्ति के लिए तत्परता के साथ कार्य करने की हिदायत दी है।
    कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।
टैंकरों से पेयजल परिवहन
जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में जरूरतमंद लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग आवश्यकता अनुसार समस्याग्रस्त क्षेत्रों एवं  दूरदराज के इलाकों में टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन कर राहत पहुंचाए। उन्होंने बताया कि जहां बारिश हो चुकी है एवं पीने का पानी पर्याप्त आया है वहां पेयजल के लिए टेंकरो की जरूरत नही हैं। विशेषतः बायतु एवं चोहटन ब्लॉकों में इसकी समीक्षा कर ली जाए।
मरम्मत अभियान
उन्होंने मरम्मत अभियान के दौरान जिले में खराब सभी हैंडपंप को दुरुस्त करने को कहा, भले ही वह किसी भी योजना या एजेंसी द्वारा लगाया गया हो। अभियान में अभी तक 1274 हेण्डपम्पों की मरम्मत की गई है। उन्होंने नए हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल की खुदाई का कार्य समय पर पूर्ण करने को कहा तथा खोदे गये को कमिशण्ड करने को कहा।
अबाध बिजली आपूर्ति हो
जिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में बिजली की कटौती नहीं की जाए। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर मांग के अनुसार तुरंत बिजली कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए।
सैम्पलिंग बढ़ाने पर जोर
जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर जिला कलेक्टर ने सैम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज से सलंग्न जिला चिकित्सालय को संक्रमण से पूरी तरह मुक्त किया जाए। उन्होंने यहां सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने की हिदायत दी।
शुद्ध के लिए युद्ध
जिला कलेक्टर ने जिले में विशेष शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के अन्तर्गत खादय पदार्थो के नमूनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान को जिला मुख्यालय बाड़मेर एवं बालोतरा के अलावा सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं बड़े कस्बों में भी संचालन कर अधिकतम मात्रा में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने की हिदायत दी
राजस्थान संपर्क
जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जन सेवाओं से जुड़े विभागों से संबंधित कार्यो की पोर्टल पर शिकायतों की अधिकता इनकी कार्य पद्धति को प्रदर्शित करती है। हर हाल में 30 दिन से पूर्व किसी भी शिकायत का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों के 30 से 45, 45 से 60 दिनों के बीच बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लिया एवं 180 दिन से अधिक बकाया मामलों में जिम्मेदारी तय कर संबंधित को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
            इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा ने कोरोना सक्रमण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी ने कोरोना संक्रमण रोकथाम, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के. के. गोयल ने राजस्थान संपर्क के बकाया प्रकरण, अधीक्षण अभियंता ज.ेपी. शर्मा ने जलापूर्ति एवं मांगीलाल जाट ने विद्युत आपूर्ति की जानकारी दी।
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मंगलवार, 14 जुलाई 2020

स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती जारी मंगलवार को 6200 का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 14 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 28 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 6200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 7 लोगों से 2300, चौहटन में 5 लोगों से 1000, सेड़वा में 3 लोगों से 500, सिणधरी में 5 लोगों से 800, रामसर में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 3 लोगों से 600 एवं धोरीमन्ना में 3 लोगों से 600 को मिलाकर कुल 28 लोगों से 6200 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 2133 लोगों से कुल 4,58,700 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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बढते संक्रमण की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति हाईरिस्क वाले रोगों पर रहेगी विशेष नजर जिला कलक्टर ने जारी किए नए दिशा निर्देश


बाड़मेर, 14 जुलाई। जिले में कोरोना संक्रमित मरिजों की संख्या की बढती प्रवर्ति एवं मानसून के दौर में संक्रमण वृद्वि की आशंका के मद्देनजर जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने संबंधित अधिकारियों को संक्रमण रोकथाम संबंधित दिशा निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया की वर्तमान में जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के संबंध में समस्त उपखण्ड अधिकारियों सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
हाई रिस्क श्रेणी के समस्त लोगों के लिए जाएंगे सेम्पल
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने डायबिटिज, उच्च रक्तचाप, किडनी, क्षय रोग, अस्थमा, हृदय रोग इत्यादि हाई रिस्क वाले रोगों से ग्रसित व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक एवं गर्भवती महिलाओं के शत प्रतिशत नमूने लेने के निर्देश दिए गए है। उन्हाने संबंधित अधिकारियों को 5 वर्ष तक के बच्चों की निरंतर निगरानी करने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए है।
उन्होने नियमित चिकित्सा संस्थानों की ओपीडी में आने वाले आईएलआई रोगियों की स्क्रीनिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले समस्त प्रवासियों की स्क्रीनिंग करते हुए जांच हेतु उनके सैम्पल लेकर पूर्ण निगरानी रखने के निर्देश दिए है। उन्होने अधिक संक्रमित संख्या वाले क्षेत्रों को कन्टेन्मेंट जोन घोषित कर आमजन की आवाजाही सीमित करने के निर्देश दिए है।
होम आईसोलेशन की निगरानी के निर्देश
जिला कलक्टर ने होम आईसोलेशन के रोगियों की प्रभावी एवं नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उन पर विशेष निगरानी रखते हुए उन्होने गंभीर रोगीयों को उच्च चिकित्सा संस्थानों पर तत्काल रैफर करने के निर्देश दिए है। उन्होनें जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन, वेन्टीलेटर, बैड एवं आईसीयू की संपूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।
व्यापक हो प्रचार-प्रसार
जिला कलक्टर मीणा ने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप कोरोना रोग से बचाव हेतु आईईसी के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए है। उन्होने फेस मास्क एवं सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना प्रभावी तरीकें से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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जिले में 600 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण मंगलवार को धोरीमना, सेड़वा एवं बाडमेर क्षेत्रों में किया छिडकाव


बाड़मेर, 14 जुलाई। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर कार्यवाही करते हुए जिले के 14 तहसील क्षेत्रो मे अब तक कुल 32201 हेक्टेयर क्षेत्र में छिडकाव कार्य किया जा चुका है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं। उन्होने बताया कि टिड्डी हमले की प्रारम्भिक जानकारी के लिए जिले में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो।
कृषि उपनिदेशक जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में मंगलवार को सेड़वा तहसील क्षेत्र में 270 हेक्टेयर, धोरीमना में 195 हेक्टेयर, बाडमेर में 117.5 हेक्टेयर एवं रामसर में 17.5 हेक्टेयर को मिलाकर 600 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक कुल 32201 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया।
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शिवकर में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित


बाड़मेर, 14 जुलाई। बाडमेर उपखण्ड के ग्राम शिवकर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने के मद्देनजर जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि बाडमेर उपखण्ड के ग्राम शिवकर (जोगेन्द्र पुत्र शंकर लाल माली के घर के चारों तरफ 100 मीटर क्षेत्रफल तक) के क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 14 जुलाई, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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निर्धारित समय पश्चात् दुकाने बन्द करवाने एवं आवाजाही रोकने हेतु कमेटियों का गठन


बाड़मेर, 14 जुलाई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए बाड़मेर शहर में निर्धारित समय पश्चात् समस्त प्रकार की दुकाने बन्द करवाने एवं लोगों की आवाजाही रोकने हेतु कमेटियों का गठन किया गया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि बाड़मेर शहर में आवश्यक सेवाओं से संबंधित वस्तुओं की दुकाने (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित दुकानों को छोडकर) खोलने हेतु प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उपखण्ड मजिस्टेªट शर्मा ने आदेश जारी कर सायं 4 बजे पश्चात् समस्त प्रकार की दुकाने बन्द करवाने एवं लोगों की आवाजाही रोकने के लिए तहसीलदार बाडमेर, आयुक्त नगर परिषद बाडमेर, विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर को शामिल कर एक कमेटी का गठन किया है। आदेशानुसार उक्त कमेटी सायं 4 बजे पश्चात् बाड़मेर शहर में भ्रमण कर समस्त प्रकार की दुकानों को बन्द करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा दुकानदारों एवं आम जन के मास्क आदि नहीं पहनने पर जुर्माना आदि वसूली का कार्य भी किया जाएगा।
कृषि मण्डी में आवाजाही रोकने हेतु कमेटी गठित
उपखण्ड मजिस्टेªट प्रशान्त शर्मा ने कृषि उपज मण्डी बाडमेर में सायं 4 बजे पश्चात् लोगों की आवाजाही रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उक्त कमेटी में कृषि उपज मण्डी सचिव, बाडमेर नायब तहसीलदार द्वितीय सोनाराम, पुलिस विभाग द्वारा नामित अधिकारी, व्यापार मण्डल कृषि उपज मण्डी अध्यक्ष एवं सब्जी मण्डी समिति अध्यक्ष शामिल होंगे। उक्त कमेटी सायं 4 बजे के बाद कृषि उपज मण्डी में लोगों की आवाजाही रोकना सुनिश्चित करेगी। उन्होने नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन सब्जी मण्डी में प्रातः 11 बजे एवं कृषि उपज मण्डी में सायं 5 बजे सैनेटाइजेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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गुरुवार, 9 जुलाई 2020

वार्डवार निगरानी सतर्कता समिति का गठित


बाड़मेर, 09 जुलाई। कोरोना रोगियों को कोविड केयर सेन्टर, कोविड हेल्थ सेन्टरों में न भेजकर सभी के घर पर अवस्थित व्यवस्थाओं के आंकलन के आधार पर घर पर ही रखे जाने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु नगर परिषद क्षेत्र बाडमेर में वार्डवार निगरानी सतर्कता समिति का गठन किया गया है।
उपखण्ड अधिकारी बाडमेर प्रशांत शर्मा ने बताया कि उक्त वार्डवार गठिन निगरानी टीम चिकित्सा विभाग द्वारा व्यक्ति का सेम्पल लिये जाने के उपरान्त यदि उसकी रिपोर्ट पोजिटिव आती है तो वार्ड स्तरीय समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 2 जुलाई के अनुसार रोगी के घर पर समुचित बुनियानी व्यवस्था यथा रोगी के घर पर रहने के लिये अलग से कमरा, बाथरूप, टायलेट के संबंध में टिप्पणी देगी। यदि रोगी के घर पर बुनियादी व्यवस्था है तो उसके पडौसियों को कोरोना संक्रमण के संबंध में अवगत कराएगी। तत्पश्चात् चिकित्सा विभाग की टीम को सूचित करेगी।
उक्त निगरानी कमेटी के सदस्य कोविड पोजिटिव व्यक्तियों को होम आईसोलेशन किये जाने के उपरान्त दिन में प्रत्येक 2 घण्टे के बाद उसकी गली में जाकर निगरानी करेंगे कि रोगी घर से बाहर नहीं निकले। यदि उक्त लोगों द्वारा प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02982-220009 अथवा मोबाइल नम्बर 9871123854 को अवगत कराएंगे। उन्होने बताया कि निर्देशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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कोरोना की जॉच रिपोर्ट शीध्र प्राप्त कर उसी दिन प्रोटोकॉल अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश


बाड़मेर, 09 जुलाई। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर व बालोतरा को कोरोना कीे जॉच रिपोर्ट शीध्र प्राप्त कर प्रोटोकॉल अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर ने बताया कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के संबंध में जिले में चिकित्सा विभाग द्वारा लिये जा रहे सेम्पलों की जॉच रिपोर्ट अगले दिन देर रात तक प्राप्त होती है एवं रोगी को उससे भी अगले दिन प्रात$ चिकित्सकीय जॉच एवं अन्य कार्यवाही कर या तो कोविड केयर सेन्टर भिजवाया जाता है या अब से होम आईसोलेसन में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है।
उन्होने बताया कि कोविड पॉजिटिव रोगियों के बिना कोई सुरक्षित रहने के निर्देश के अभाव में घर मे ही रहने से संक्रमण का खतरा निरन्तर अधिकाधिक बना रहता है। उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर एवं बालोतरा को निर्देशित किया है कि वे जॉच केन्द्र से समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे कि एक दिन पूर्व में लिए गए सैम्पल की जॉच रिपोर्ट अगले दिन दोपहर 2 बजे तक प्राप्त हो जाए। साथ ही इसकी सूचना तत्काल मेडिकल विभाग, संबंधित उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा निगरानी समिति एवं मेडिकल टीम को सतर्क किया जाएगा। उन्होने बताया कि रिपोर्ट प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् उपखण्ड अधिकारी द्वारा निगरानी समिति एवं मेडिकल टीम के द्वारा उसके घर का मौका मुआयना कर सभी को अपने-अपने दायित्वों के अधीन व्यवस्थाएं करने एवं मरीज की अवस्था को देखा जाकर अन्तिम तौर से तय कर लिया जाए कि मरीज को होम आईसोलेशन में घर पर ही रखा जाना है अथवा कोविड केयर सेन्टर, डेडीकेटेड कोविड हॉस्पीटल में अनिवाय्र रूप से शिफ्ट किया जाना है, ताकि इससे आगामी संक्रमण फैसले से रोका जा सकें।
जिला कलक्टर ने बताया कि इसके अलावा मेडिकल टीम द्वारा घर पर रखे जाने वाले मरीज को आवश्यक रूप से प्रोटोकॉल अनुसार मेडिकल चौकअप किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिसकी प्रतिदिन रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवायी जाना सुनिश्चित की जाए।
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कोरोना रोकथाम को मजबूत होगा सूचना तंत्र निगरानी समितिया होम आईशोलेशन पर रखेगी नजर


बाड़मेर, 09 जुलाई। जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मजबूत सूचना तंत्र विकसित  किया जाएगा जिससे कोरोना के संदिग्ध रोगियो की प्रारंभिक स्तर पर ही सैंपलिंग होकर इसकी पहचान सुनिश्चित हो सके। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने गुरुवार साय अपने कक्ष में कोरोना के रोकथाम के उपायों की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बाड़मेर तथा बालोतरा उपखंड अधिकारी अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें तथा बीएलओ एवं निगरानी समितियों को प्रत्येक समय सक्रिय रखें। ये प्रतिदिन नियंत्रण कक्ष में प्रातः काल में सूचना दें एवं दिन भर सतत निगरानी रखकर होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के पॉजिटिव रोगियों पर कड़ी नजर रखें। साथ ही उनके पड़ोसियों से पूछताछ करते रहें। किसी भी कोरोना रोगी के होम आइसोलेशन का उल्लंघन पाए जाने पर त्वरित कार्यवाही करें। मीणा ने निर्देश दिए कि अनलॉक दो की कड़ाई से पालना की जाए एवं इसका उल्लंघन करने पर मामले दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें।
जिला कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए।  जिला कलेक्टर ने हेल्थ प्रोटोकोल का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कड़ाई से पेश आने को कहा। आर्थिक जुर्माने के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही आरंभ की जाए। जिला कलेक्टर ने किराना, दूध एवं आवश्यक वस्तुओं  की होम डिलीवरी की व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश देते हुए डोर टू डोर डिलीवरी बढ़ाने को कहा।
जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को जिला मुख्यालय पर सैंपल लेने के लिए स्थापित तीनों कोविड जाँच सेंटरो के अंदर  पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बालिका छात्रावास, महावीर नगर तथा विष्णु कॉलोनी के कोविड-19 केंद्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र के नजदीकी लोग वहीं पर जाकर जांच करवा सके।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने अनलॉक टू की गाइड लाइन के अनुसार चालान बनाने तथा बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीव सिंह भाटी तथा नरपत सिंह भाटी, उपखंड अधिकारी प्रशांत शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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बुधवार, 8 जुलाई 2020

खाद्य सामग्री की चल वाहनों द्वारा होंगी होम डिलीवरी

बाड़मेर, 8 जुलाई। कोविड-19 संक्रमण के बढते प्रकरणों के मद्देनजर कर्फ्यू अवधि के दौरान आवश्यक खाद्य सामग्री की डोर-टू-डोर होम डिलीवरी के लिए रूट मैप तैयार किया गया है।
सहकारी समितियों के उपरजिस्ट्रार ने बताया कि रामनगर, विष्णु कॉलानी, महावीर नगर, अम्बेडकर कॉलानी, इन्द्रा नगर, इन्द्रा कॉलोनी, गेंहू रोड, लीलरीया धोरा, रॉय कॉलोनी, जाशियों का वास, ऑफीसर्स कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, नेहरू नगर, गांधी नगर, बलदेव नगर, कलाकार कॉलोनी, नवले की चक्की, जसदेर धाम एवं कर्मचारी कॉलोनी में डोर-टू-डोर डिलीवरी बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. बाड़मेर द्वारा की जाएगी, वहीं सदर थाना, शास्त्री नगर, चौहटन चौराहा, गडरा चौराहा, ढाणी बाजार, प्रताप जी की प्रोल, हमीरपुरा, जटियों का वास, रेल्वे स्टेशन, जाटावास, नेहरू नगर, गांधी नगर, बलदेव नगर, महावीर नगर एवं अम्बेडकर कॉलानी में क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. बाड़मेर द्वारा की जाएगी।
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कोरोना संक्रमितों के होम आईसोलेशन की व्यवस्थाएं हो पुख्ता - रोहित कुमार

नवीन गाईडलाईन की पालना के लिए बैठक आयोजित

बाड़मेर, 8 जुलाई। कोरोना संक्रमित रोगियों को उनके घर पर अवस्थित व्यवस्थाओं के आंकलन के आधार पर घर पर ही रखा जावेगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमित रोगियों को उनके घर पर ही रखे जाने के संबंध में नई गाइड लाईन की पालना के लिए बालोतरा उपखण्ड अधिकारी रोहित कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को उपखण्ड कार्यालय बालोतरा के सभा कक्ष में बैठक का अयोजन किया गया।
इस दौरान उन्होने कहा कि बालोतरा उपखण्ड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना संक्रमित रोगियों को कोविड केयर सेन्टर/कोविड हेल्थ सेन्टरों पर नहीं भेजा जाकर प्रत्येक रोगी के घर पर उपलब्ध सुविधाओं के आधार व आंकलन के पश्चात् होम आईषोलेषन किया जावेगा।
कोरोना संक्रमित रोगियों को उनके घर पर रखे जाने हेतु चिकित्सा अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार किया गया तथा बालोतरा शहर के 45 वार्डो के लिये वार्डवार कमेटियां बनायी गयी। बालोतरा शहर के लिये गठित की गयी कमेटियां अपने अपने वार्ड में कोरोना संक्रमित रोगियों के घर पर जाकर कोरोना संक्रमित के रहने के लिये अलग से कमरा/बाथरूम/टॉयलेट है अथवा नही ंके संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ रोगी के घर पर बुनियादी व्यवस्था है तो उसके पड़ौसियों को कोरोना संक्रमण के संबंध मे अवगत करवायेगी। साथ ही चिकित्सकीय टीम द्वारा रोगी को होम आईषोलेन होने के उपरान्त रोगी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने हेतु पाबन्द किया जावेगा।चिकित्सा टीम द्वारा गाईड लाइ्रन अनुसार मरीज की नियमानुसार नियमित रूप से जांच की जावेगी, जांच के उपरान्त रोगी की स्थिति घर पर रखे जाने योग्य नहीं पायी जाती है तो उसे पूर्व की भांति कोविड केयर सेन्टर/कोविड हेल्थ सेन्टर/डेडीकेटेड कोविड अस्पताल मे षिफ्ट किया जावेगा ।
बालोतरा शहर को कोरोना से मुक्त करवाने व कोरोना के संक्रमण हेतु आज बालोतरा वॉटर पोल्यूषन कंट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेषन ट्रस्ट बालोतरा के सभा कक्ष में डॉं. पी.सी.दीपन उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) बाड़मेर, डॉं. आर.आर.सुथार मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी बालोतरा, सुभाष मेहता अध्यक्ष सीईटीपी बालोतरा, व ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी जिसमें बालोतरा शहर को कोरोना से मुक्त करवाने व उसके संक्रमण को रोकने के लिये बालोतरा शहर के 45 वार्डो को सेनेटराईजर करवाये जाने, बालोतरा के कोविड केयर सेन्टरों पर रहने वाले रोगियों को फल,मास्क,सेनेटराईजर व 20 पल्स सेट व कोरोना रोगियों को प्रतिदिन काढा पिलाये जाने हेतु सामग्री उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा ने बताया कि बालोतरा वॉटर पोल्यूषन कंट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेषन ट्रस्ट बालोतरा द्वारा बालोतरा शहर के 45 वार्डो को सेनेटराईजर करवाने का कार्य किया जावेगा तथा ट्रस्ट द्वारा कोविड केयर सेन्टरों पर रहने वाले रोगियों को फल,मास्क,सेनेटराईजर व 20 पल्स सेट तथा कोरोना रोगियों को काढ़ा पिलाने हेतु सामग्री को उपलब्ध करवाया जावेगा ।
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शनिवार से बाजार एवं कृषि उपज मंडी सीमित समय में खोले जा सकेंगे

शहर में जारी कर्फ्यू को लेकर समीक्षा बैठकपुरानी सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेगी

बाड़मेर, 8 जुलाई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए बाड़मेर शहर में 3 जुलाई से जारी कर्फ्यु की वस्तु स्थित की समीक्षा एवं आगामी दिनों में व्यवस्थाओं को लेकर बुधवार प्रातः जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बाड़मेर शहर में 10 जुलाई तक जारी रहने वाले कर्फ्यु की वस्तु स्थिति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उक्त अवधि तक सख्ती से कर्फ्यु एवं निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
बाजार एवं सब्जी मंडीजिला कलक्टर मीणा ने कहा कि 11 जुलाई से कृषि उपज मंडी को प्रातः 5 से प्रातः 11 बजे तक ही खोला जा सकेगा। उन्होने कहा कि बाड़मेर शहर के बाजार प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक खेले जा सकेंगे। उन्होने बाजार खोलने के उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर एवं उपाधीक्षक पुलिस को निर्देशित किया की वे इस संबंध में ठोस पालना सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होने नियमित रूप से प्रतिदिन शहर का भ्रमण कर उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
नहीं खुलेगी पुरानी सब्जी मंडीबैठक के दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रकरणों को मद्देनजर रखते हुए बाड़मेर शहर में अवस्थित पुरानी सब्जी मंडी को अग्रिम आदेशों तक नहीं खोलने के निर्देश दिए।
मंडी के लिए नई व्यवस्थाएंबैठक के दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि शनिवार 11 जुलाई से बाड़मेर शहर में अवस्थित कृषि उपज मंडी एवं सब्जी मंडी खोली जा सकेगी। उन्होने कृषि उपज मंडी के सचिव को मंडी को विशेष रूप से सुरक्षित रखने के लिए मण्डी परिसर के खुदरा एवं थोक व्यापारियों को कोरोना संक्रमण से संबंधित दिशा-निर्देश देते हुए गाईडलाईनों एवं एडवाइजरी से अवगत कराने के निर्देश दिए।
ठेले वालों को जारी होंगे पहचान पत्रजिला कलक्टर मीणा ने कृषि उपज मंडी के सचिव को निर्देशित किया कि सब्जी मंडी में अनावश्यक भीड एकत्रित नहीं हो इसके लिए मण्डी में आने वाले ठेले वालों एवं वेन्डरों को नियमानुसार पहचान पत्र जारी किया जावे ताकि केवल पहचान पत्र धारी ही मण्डी में प्रवेश कर सकें। उन्होने मण्डी प्रवेश द्वार पर आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मी तैनात करने की बात कही।
ठेलेवालों को वार्ड अनुसार क्षेत्र होंगे आवंटितउन्होने बाजर में अनावश्यक रूप से ठेला धारकों एवं वेन्डरों के खडे न रहने के संदर्भ में कृषि उपज मंडी के सचिव को निर्देशित किया की वे ठेला धारकों को वार्ड अनुसार क्षेत्र का आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने ठेलाधारकों को केवल आवंटित क्षेत्र में ही सब्जी विक्रय करने हेतु पाबंद करने के निर्देश दिए है। उन्होने मनमाने भाव पर सब्जी बेचने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।
निषेधाज्ञा की सख्ती से पालना के निर्देशजिला कलक्टर विश्राम मीणा ने उपखण्ड अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे क्रर्फ्यू के दौरान नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः एवं सायं काल में दो बार शहर का भ्रमण कर उल्लंघन करने वालों के विरूद्व नियमानुसार सख्त कार्यवाही करेंगे। उन्होने जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने जिले में जारी निषेधाज्ञा की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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ग्राम पंचायत छीतर का पार के क्षेत्र में कर्फ्यू

कोरोना संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी

बाड़मेर, 08 जुलाई। बायतु उपखण्ड क्षेत्र की छीतर का पार ग्राम पंचायत के क्षेत्र पूनमोणी ब्राहमणों की ढाणीयां, लेगों व डेलूओं की ढाणीयां, ग्वारियों की ढाणीयों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बायतु में बायतु उपखण्ड क्षेत्र की छीतर का पार ग्राम पंचायत के क्षेत्र पूनमोणी ब्राहमणों की ढाणीयां, लेगों व डेलूओं की ढाणीयां, ग्वारियों की ढाणीयों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम पंचायत छीतर का पार के उक्त क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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पाक सिम पर प्रतिबन्ध जिला मजिस्टेªट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश

बाडमेर, 8 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, के दायरे में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी 2 माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
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सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

बाडमेर, 8 जुलाई। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांवबूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव इत्यादि सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समयजिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट   जिला मजिस्टेªट मीणा के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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‘‘पटवारी ए कोरोना वॉरियर’’ का विमोचन

कोरोना काल में पटवारियों के कार्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री

बाड़मेर, 8 जुलाई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘‘पटवारी ए कोरोना वॉरियर’’ का विमोचन बुधवार को किया गया। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोरोना काल में पटवारियों की ओर से किए गए कार्यों पर आधारित है ।
इस मौके पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रदेश भर कोरोना वॉरियर्स के रुप में पटवारियों के कार्य सराहनीय है। भविष्य में राजस्थान पटवार संघ आपदा की घड़ी में राजस्थान सरकार के साथ खड़े रहकर पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करते रहेंगे ।
    राजस्थान पटवार संघ प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल ने बताया कि हमेशा की तरह इस बार भी आपदा की घड़ी में कोरोना काल के दौरान पटवारियों की ओर से अनेक कार्य किए गए है।  पटवारियों ने कोविड-19 को लेकर कोरोना कर्मवीर के रुप में प्रशासन व सरकार की मंशा के अनुरूप अपनी सेवाएं दे रहे है।
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फसल बीमा योजना का गांव-गांव तक होगा प्रचार-प्रसार

प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना

बाड़मेर, 8 जुलाई। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का गांव-गांव तक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक करें ताकि योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने बुधवार को कलेक्ट्रेट से पांच प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
  इस अवसर पर मीणा ने कहा कि किसान को बीमा योजना से अच्छा फायदा मिल रहा है। इसमें काश्तकार को बाढ़, सूखा जैसी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से लेकर टिड्डियों के प्रकोप तक की वजह से होने वाले फसल खराबे का क्लेम मिल जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष केन्द्र सरकार ने इस योजना को ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक करने सहित कुछ बदलाव किए हैं। इन सबकी जानकारी तथा योजना के प्रति आम किसान को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है। ऐसे 5 वाहन पूरे जिले में घूमकर किसानों को योजना के सभी पहलुओं के बारे में बताएंगे। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई हैं।
ऋणी किसानों का सम्बंधित बैंक स्वतः ही प्रीमियम काटकर बीमा कर लेगी, किन्तु यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो 8 जुलाई तक सम्बंधित बैंक शाखा में लिखित में घोषणा पत्र देकर पृथक हो सकता है। खरीफ के लिए बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एवं मूंगफली की फसल अधिसूचित की गई है। खरीफ फसलों के लिए काश्तकार को मात्र 2 फीसदी प्रीमियम जमा कराना होगा। इसके लिए तहसील एवं पटवार मंडल बीमा इकाई होगी। इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक डॉ जे आर भाखर सहित कृषि विभाग एवं इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकारी उपस्थित थे।
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विधायकों द्वारा अनुमोदित कार्य जल्द पूर्ण करें समर कंटीजेंसी कार्यो का आमजन को मिले लाभ

आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा
बाड़मेर, 8 जुलाई। जिले में राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप प्रत्येक विधायक द्वारा अनुमोदित 25 लाख के पेयजल के कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करें ताकि जरूरतमंद जनता को इनका लाभ मिल सके। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले में आवश्यक सेवाओं की सतत आपूर्ति के लिए ततपरता के साथ कार्य करने की हिदायत दी है।
कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई तथा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई।
टैंकरों से करें पेयजल परिवहनजिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में जरूरतमंद लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग आवषयकता अनुसार समस्या ग्रस्त क्षेत्रों एव  दूरदराज के इलाकों में टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन कर राहत पहुंचाए। उन्होंने बताया कि 391 समस्याग्रस्त गांवों में जहा बारिश हो चुकी है एव पीने का पानी पर्याप्त आया है वहां पेयजल के लिए टेंकरो की जरूरत नही हैं।
समरकंटीजेंसी का लाभ मिलेउन्होंने विभाग को गर्मियों के कंटीन्जेसी प्लान के तहत स्वीकृत 9 कार्यों के पूर्ण होंने पर इसका लाभ सुनिशिचत करने के निर्देश दिए ताकि इनकी सार्थकता साबित हो सके। उन्होंने मरम्मत अभियान के दौरान जिले में खराब सभी हैंडपंप को दुरुस्त करने को कहा, भले ही वह किसी भी योजना या एजेंसी द्वारा लगाया गया हो। अभियान में अभी तक 1274 हेण्डपम्पो की मरम्मत की गई है।
अबाध बिजली आपूर्ति होजिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखना के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में  बिजली की कटौती नहीं की जाए। साथ ही आंधी से क्षतिग्रस्त बिजली तंत्र को भी तुंरत दुरस्त किया जाए। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर मांग के अनुसार तुरंत बिजली कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए।
सैम्पलिंग बढ़ाने पर जोरजिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर जिला कलेक्टर ने सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। वही राजकीय मेडिकल कॉलेज से सलंग्न जिला चिकित्सालय को संक्रमण से पूरी तरह मुक्त किया जाए। उन्होंने यहां सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने की हिदायत दी।
शुद्ध के लिए युद्धजिला कलेक्टर ने जिले में एक सप्ताह के लिए विशेष शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान को जिला मुख्यालय बाड़मेर एवं बालोतरा के अलावा सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं बड़े कस्बों में भी संचालन कर अधिकतम मात्रा में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने की हिदायत दी।
फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षाजिला कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक में जिले में संचालित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना की भी विस्तृत  समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की मंशा को सार्थक करने को कहा। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जाँच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आदि की समीक्षा की एवं उनके निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने को कहा।
इन्होंने दिया फीडबैकअतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा ने कोरोना जागरूकता अभियान, मुख्य लेखा अधिकारी जसराज चौहान ने फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी ने कोरोना संक्रमण रोकथाम, जिला कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने पेंशन योजनाओ, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के के गोयल ने राजस्थान संपर्क बकाया प्रकरण, अधीक्षण अभियंता जेपी शर्मा ने जलापूर्ति एवं मांगीलाल जाट ने विद्युत आपूर्ति तथा कृषि उपनिदेशक जे आर भाखर ने टिड्डी नियंत्रण की जानकारी दी।
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मंगलवार, 7 जुलाई 2020

स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त मंगलवार को 7600 रूपए का वसूला जुर्माना


बाड़मेर, 7 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 38 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 7600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 3 लोगों से 500रूपये, चौहटन में 8 से 1600रूपये, सेडवा में 6 लोगों से 900रूपये, शिव में 3 लोगों से 500रूपये, गडरारोड में 6 लोगों से 800 रूपये, बालोतरा में 10 लोगों से 2900रूपये एवं धोरीमना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 38 लोगों से 7600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 1837 लोगों से कुल 3,88,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिले में 28 हजार हेक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण मंगलवार को बाड़मेर, बायतु, शिव एवं रामसर में छिडकाव

बाड़मेर, 7 जुलाई। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर कार्यवाही करते हुए जिले के 14 तहसील क्षेत्रो मे अब तक कुल 27997 हेक्टेयर क्षेत्र में छिडकाव कार्य किया जा चुका है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं। उन्होने बताया कि टिड्डी हमले की प्रारम्भिक जानकारी के लिए जिले में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो।
कृषि उपनिदेशक डॉ जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में मंगलवार को बाडमेर तहसील में 162.5 हेक्टेयर, बायतु में 168 हेक्टेयर, शिव में 442 हेक्टेयर एवं रामसर में 85.5 हेक्टेयर को मिलाकर 858 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक कुल 27997 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया।
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कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव अब पॉजिटिव रोगीयो को घर पर ही रखा जाएगा


बाडमेर, 7 जुलाई। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना संक्रमित रोगियों को कोविड सेन्टरों में न भेजकर रोगी के घर पर ही अवस्थित व्यवस्थाओं के आंकलन के आधार पर घर पर रखा जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि चिकित्सा टीम द्वारा व्यक्ति का सेम्पल लिये जाने के उपरान्त यदि उसकी कोरोना संक्रमण के संबंध में रिपोर्ट पोजिटिव आती है तो ग्राम, वार्ड स्तरीय समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 2 जुलाई, 2020 के अनुसार रोगी के घर पर समुचित बुनियादी व्यवस्था है या नहीं इसका आंकलन करेंगे। बुनियादी व्यवस्था में ग्राम, वार्ड स्तरीय समिति उसके घर पर रहने के लिए अलग से कमरा, बाथरूप, टॉयलेट है अथवा नहीं के संबंध में टिप्पणी करेगी। यदि रोगी के घर पर बुनियादी व्यवस्था है तो उसके पडोसियों को कोरोना संक्रमण के संबंध में अवगत कराएगी। तत्पश्चात् चिकित्सा विभाग की टीम को सूचित करेगी।
          उन्होने बताया कि चिकित्सा टीम को सूचना प्राप्त होते ही ग्राम, वार्ड स्तरीय समिति से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार रोगी की जॉच कर यह प्रमाणित किया जाएगा कि रोगी की अवस्थानुसार उसे घर पर रखा जा सकता है। चिकित्सा टीम द्वारा सन्तुष्टी उपरान्त टीम द्वारा उसे गाईड लाईन से अवगत करवाते हुए अन्डरटेंकिंग भरवाएगी। उन्होने बताया कि चिकित्सकीय टीम रोगी को होम आईशोलेशन होने के उपरान्त रोगी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हुए इस संबंध में पाबन्द करेगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि चिकित्सा टीम द्वारा गाईडलाईन के अनुसार मरीज की नियमानुसार नियमित रूप से जॉच की जाएगी। जांच के उपरान्त रोगी की स्थिति घर पर रखे जाने योग्य नहीं पायी जाती है तो उसे पूर्व की भांति तत्काल रूप से कोविड केयर सेन्टर, कोविड हेल्थ सेन्टर, डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में सिफ्ट करना सुनिश्चित करेगी। साथ ही भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं चिकित्सा विभाग बाडमेर द्वारा जारी गाईड लाईन की अक्षरशः पालना किये जाने हेतु पाबन्द करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सभी से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश दिए गए है। जिले में उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।
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ग्राम पंचायत लूनाड़ा के क्षेत्र में कर्फ्यू कोरोना संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी


बाड़मेर, 7 जुलाई। बायतु उपखण्ड क्षेत्र की लूनाडा ग्राम पंचायत के क्षेत्र मंशोणी सउओं की ढाणी में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बायतु में लूनाड़ा ग्राम पंचायत के मंशोणी सउओं की ढाणी, लुम्भोणी सियागों की ढाणी, चैनोणी सियागों की ढाणी एवं मेघवालों की ढाणी की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम पंचायत लूनाडा के उक्त क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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बालिका छात्रावास के पास निर्मित हॉल अधिग्रहित


बाडमेर, 7 जुलाई। कोविड-19 से संबंधित सामग्री के संग्रहण हेतु बालिका छात्रावास बाल मंदिर के पास में निर्मित पीछे वाला हॉल ( कोविड जांच कार्य चल रहा है उक्त भवन मे से एक कमरा ) अधिग्रहित किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2) (ग) के तहत कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्राप्त सामग्री पीपीई किट, एन-95 मास्क एण्ड एयर टाईट ग्लोवज इत्यादि के भण्डार हेतु बालिका छात्रावास बाल मंदिर के पास में निर्मित पीछे वाला हॉल ( कोविड जांच कार्य चल रहा है उक्त भवन मे से एक कमरा) अधिग्रहण किया गया है। उन्होने बताया कि तहसीलदार बाडमेर को उक्त भवन के स्वामी, कब्जाधारी से कब्जा प्राप्त कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर को सुपुर्द करने के निर्देश दिए है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...