बुधवार, 8 जुलाई 2020

शनिवार से बाजार एवं कृषि उपज मंडी सीमित समय में खोले जा सकेंगे

शहर में जारी कर्फ्यू को लेकर समीक्षा बैठकपुरानी सब्जी मंडी आगामी आदेशों तक बंद रहेगी

बाड़मेर, 8 जुलाई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए बाड़मेर शहर में 3 जुलाई से जारी कर्फ्यु की वस्तु स्थित की समीक्षा एवं आगामी दिनों में व्यवस्थाओं को लेकर बुधवार प्रातः जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बाड़मेर शहर में 10 जुलाई तक जारी रहने वाले कर्फ्यु की वस्तु स्थिति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उक्त अवधि तक सख्ती से कर्फ्यु एवं निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
बाजार एवं सब्जी मंडीजिला कलक्टर मीणा ने कहा कि 11 जुलाई से कृषि उपज मंडी को प्रातः 5 से प्रातः 11 बजे तक ही खोला जा सकेगा। उन्होने कहा कि बाड़मेर शहर के बाजार प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक खेले जा सकेंगे। उन्होने बाजार खोलने के उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर एवं उपाधीक्षक पुलिस को निर्देशित किया की वे इस संबंध में ठोस पालना सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होने नियमित रूप से प्रतिदिन शहर का भ्रमण कर उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
नहीं खुलेगी पुरानी सब्जी मंडीबैठक के दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रकरणों को मद्देनजर रखते हुए बाड़मेर शहर में अवस्थित पुरानी सब्जी मंडी को अग्रिम आदेशों तक नहीं खोलने के निर्देश दिए।
मंडी के लिए नई व्यवस्थाएंबैठक के दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि शनिवार 11 जुलाई से बाड़मेर शहर में अवस्थित कृषि उपज मंडी एवं सब्जी मंडी खोली जा सकेगी। उन्होने कृषि उपज मंडी के सचिव को मंडी को विशेष रूप से सुरक्षित रखने के लिए मण्डी परिसर के खुदरा एवं थोक व्यापारियों को कोरोना संक्रमण से संबंधित दिशा-निर्देश देते हुए गाईडलाईनों एवं एडवाइजरी से अवगत कराने के निर्देश दिए।
ठेले वालों को जारी होंगे पहचान पत्रजिला कलक्टर मीणा ने कृषि उपज मंडी के सचिव को निर्देशित किया कि सब्जी मंडी में अनावश्यक भीड एकत्रित नहीं हो इसके लिए मण्डी में आने वाले ठेले वालों एवं वेन्डरों को नियमानुसार पहचान पत्र जारी किया जावे ताकि केवल पहचान पत्र धारी ही मण्डी में प्रवेश कर सकें। उन्होने मण्डी प्रवेश द्वार पर आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मी तैनात करने की बात कही।
ठेलेवालों को वार्ड अनुसार क्षेत्र होंगे आवंटितउन्होने बाजर में अनावश्यक रूप से ठेला धारकों एवं वेन्डरों के खडे न रहने के संदर्भ में कृषि उपज मंडी के सचिव को निर्देशित किया की वे ठेला धारकों को वार्ड अनुसार क्षेत्र का आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने ठेलाधारकों को केवल आवंटित क्षेत्र में ही सब्जी विक्रय करने हेतु पाबंद करने के निर्देश दिए है। उन्होने मनमाने भाव पर सब्जी बेचने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।
निषेधाज्ञा की सख्ती से पालना के निर्देशजिला कलक्टर विश्राम मीणा ने उपखण्ड अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे क्रर्फ्यू के दौरान नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः एवं सायं काल में दो बार शहर का भ्रमण कर उल्लंघन करने वालों के विरूद्व नियमानुसार सख्त कार्यवाही करेंगे। उन्होने जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने जिले में जारी निषेधाज्ञा की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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