मंगलवार, 14 जुलाई 2020

निर्धारित समय पश्चात् दुकाने बन्द करवाने एवं आवाजाही रोकने हेतु कमेटियों का गठन


बाड़मेर, 14 जुलाई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए बाड़मेर शहर में निर्धारित समय पश्चात् समस्त प्रकार की दुकाने बन्द करवाने एवं लोगों की आवाजाही रोकने हेतु कमेटियों का गठन किया गया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट प्रशान्त शर्मा ने बताया कि बाड़मेर शहर में आवश्यक सेवाओं से संबंधित वस्तुओं की दुकाने (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित दुकानों को छोडकर) खोलने हेतु प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उपखण्ड मजिस्टेªट शर्मा ने आदेश जारी कर सायं 4 बजे पश्चात् समस्त प्रकार की दुकाने बन्द करवाने एवं लोगों की आवाजाही रोकने के लिए तहसीलदार बाडमेर, आयुक्त नगर परिषद बाडमेर, विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर को शामिल कर एक कमेटी का गठन किया है। आदेशानुसार उक्त कमेटी सायं 4 बजे पश्चात् बाड़मेर शहर में भ्रमण कर समस्त प्रकार की दुकानों को बन्द करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा दुकानदारों एवं आम जन के मास्क आदि नहीं पहनने पर जुर्माना आदि वसूली का कार्य भी किया जाएगा।
कृषि मण्डी में आवाजाही रोकने हेतु कमेटी गठित
उपखण्ड मजिस्टेªट प्रशान्त शर्मा ने कृषि उपज मण्डी बाडमेर में सायं 4 बजे पश्चात् लोगों की आवाजाही रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उक्त कमेटी में कृषि उपज मण्डी सचिव, बाडमेर नायब तहसीलदार द्वितीय सोनाराम, पुलिस विभाग द्वारा नामित अधिकारी, व्यापार मण्डल कृषि उपज मण्डी अध्यक्ष एवं सब्जी मण्डी समिति अध्यक्ष शामिल होंगे। उक्त कमेटी सायं 4 बजे के बाद कृषि उपज मण्डी में लोगों की आवाजाही रोकना सुनिश्चित करेगी। उन्होने नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन सब्जी मण्डी में प्रातः 11 बजे एवं कृषि उपज मण्डी में सायं 5 बजे सैनेटाइजेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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