बाड़मेर, 15 जुलाई। जिले में स्थित समस्त प्रिटिंग प्रेस मालिकों को उनके यहां मुद्रित होने वाली प्रत्येक पुस्तक एवं पत्रिका की एक प्रति आवश्यक रूप से निःशुल्क संसदीय लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के पुस्कालय को भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि प्रेस व बुक रजिस्टेªशन एक्ट 1967 के तहत मुद्रित होने वाली प्रत्येक पुस्तक एवं पत्रिकाओं की एक प्रति संसदीय पुस्तकालय को भिजवाया जाना आवश्यक है। उन्होने जिले में स्थित समस्त प्रिटिंग प्रेस मालिकों को उनके यहां मुद्रित होने वाली प्रत्येक हिन्दी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तक एवं पत्रिका की एक प्रति आवश्यक रूप से निःशुल्क संसदीय लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के पुस्कालय को भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
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