कोरोना संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी
बाड़मेर, 08 जुलाई। बायतु उपखण्ड क्षेत्र की छीतर का पार ग्राम पंचायत के क्षेत्र पूनमोणी ब्राहमणों की ढाणीयां, लेगों व डेलूओं की ढाणीयां, ग्वारियों की ढाणीयों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बायतु में बायतु उपखण्ड क्षेत्र की छीतर का पार ग्राम पंचायत के क्षेत्र पूनमोणी ब्राहमणों की ढाणीयां, लेगों व डेलूओं की ढाणीयां, ग्वारियों की ढाणीयों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम पंचायत छीतर का पार के उक्त क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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बाड़मेर, 08 जुलाई। बायतु उपखण्ड क्षेत्र की छीतर का पार ग्राम पंचायत के क्षेत्र पूनमोणी ब्राहमणों की ढाणीयां, लेगों व डेलूओं की ढाणीयां, ग्वारियों की ढाणीयों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बायतु में बायतु उपखण्ड क्षेत्र की छीतर का पार ग्राम पंचायत के क्षेत्र पूनमोणी ब्राहमणों की ढाणीयां, लेगों व डेलूओं की ढाणीयां, ग्वारियों की ढाणीयों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु विवेक व्यास ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम पंचायत छीतर का पार के उक्त क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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