गुरुवार, 16 जुलाई 2020

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 गुरूवार को 5600 का जुर्माना वसूला


बाड़मेर, 16 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जिले में 34 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 5 लोगों से 800, चौहटन में 3 लोगों से 600, सेड़वा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 10 लोगांें से 1300, गडरारोड में 2 लोगों से 400, रामसर में 6 लोगों से 700, गुडामालानी मेे 5 लोगोें से 1000 एवं धोरीमना में 1 व्यक्ति से 500 को मिलाकर कुल 34 लोगों से 5600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 2185 लोगों से कुल 4,68,300 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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