गुरुवार, 11 जून 2020

ग्राम पीपलून एवं मोकलसर में कर्फ्यु

बाड़मेर, 11 जून। सिवाना उपखण्ड क्षेत्र के राजस्व ग्राम पीपलून एवं सी रोड पुरानी गौशाला के पास मोकलसर तहसील सिवाना में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना प्रमोद सीरवी द्वारा सिवाना उपखण्ड के राजस्व ग्राम पीपलून एवं सी रोड पुरानी गौशाला के पास मोकलसर तहसील सिवाना के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना प्रमोद सीरवी ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत सिवाना उपखण्ड के राजस्व ग्राम पीपलून एवं सी रोड पुरानी गौशाला के पास मोकलसर तहसील सिवाना के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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एल.एण्ड टी. कैम्प कवास में कर्फ्यु

बाड़मेर, 11 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र के एल.एण्ड टी. कैम्प कवास में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर उपखण्ड के एल.एण्ड टी. कैम्प कवास (ग्राम कवास के खसरा नम्बर 799/394 रकबा 6.18 बीघा में चेतनराम पुत्र प्रतापाराम माली के मकान से चारों तरफ 100 मीटर क्षेत्रफल तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर उपखण्ड के एल.एण्ड टी. कैम्प कवास (ग्राम कवास के खसरा नम्बर 799/394 रकबा 6.18 बीघा में चेतनराम पुत्र प्रतापाराम माली के मकान से चारों तरफ 100 मीटर क्षेत्रफल तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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बुधवार, 10 जून 2020

बैठक स्थगित

बाड़मेर, 10 जून। टिड्डी नियंत्रण एवं कोरोना प्रकोप के बचाव व रोकथाम के संबंध में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में 11 जून को आयोजित की जाने वाली बैठक प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण एवं कोरोना प्रकोप के बचाव एवं रोकथाम की समीक्षा के लिए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में गुरूवार, 11 जून को आयोजित की जाने वाली बैठक प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई है।
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बुधवार को जिले में 172 प्रवासियों का आगमन वहीं 22 ने अन्य राज्यों के लिए किया प्रस्थान

बाड़मेर, 10 जून। बुधवार को विभिन्न राज्यों से कुल 172 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। वहीं अन्य राज्यों के 22 प्रवासियों ने जिले से प्रस्थान किया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में बुधवार को गुजरात से 108, महाराष्ट्र से 5, उतरप्रदेश से 1, मध्यप्रदेश से 2, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 24, पंजाब से 4, तेलंगाना से 22, गोवा से 2 एवं हिमाचल प्रदेश से 1 को मिलाकर कुल 172 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 59501 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं बुधवार को मध्यप्रदेश के लिए 11 एवं गुजरात के लिए 11 को मिलाकर कुल 22 प्रवासियों ने प्रस्थान किया। अब तक कुल 10631 अन्य राज्यों के प्रवासियों ने जिले से प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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हेल्थ प्रोटोकॉल का 940 लोगो ने किया उल्लंघन अब तक कुल दो लाख का वसूला जुमार्ना

बाड़मेर, 10 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए जिले में अब तक कुल 940 लोगों पर 203500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 15 लोगों से 2200, चौहटन 18 में लोगों से 3500, सेड़वा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 14 लोगों से 2700, शिव में 10 लोगों से 1200, रामसर में 6 लोगों से 1200, बालोतरा में 7 लोगों से 1400, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 75 लोगों से 13100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 940 लोगों से कुल 2,03,500 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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समय पर पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल परिवहन की हिदायत

आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा
बाड़मेर, 10 जून। जिले में गर्मियों के मौसम में समय पर तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने दूरदराज तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टेंकरो के जरिए पेयजल परिवहन की हिदायत दी हैं।
कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान सहायक निदेशक लोकसेवाएं के.के.गोयल, नगर विकास न्यास सचिव एस.एस.मीणा, मुख्य लेखा अधिकारी जसराज चौहान, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, अधीक्षण  अभियंता  मांगीलाल  जाट, जे पी शर्मा, बलवीर सिंह चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
टैंकरों से करें पेयजल परिवहनजिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आमजन को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग रणनीति के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि समस्या ग्रस्त क्षेत्रों एव दूरदराज के इलाकों में टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन कर लोगों को राहत पहुंचाई जाए।
कंटीजेंसी कार्यो को पूरा करेविभाग को गर्मियों के कंटीन्जेसी प्लान के तहत स्वीकृत 9 कार्यों में से शेष 2 को दो दिन में पूर्ण करवाने की हिदायत दी गई। उन्होंने मरम्मत अभियान के दौरान जिले में खराब सभी हैंडपंपों को दुरुस्त करने को कहा, भले ही वह किसी भी योजना या एजेंसी द्वारा लगाया गया हो। जिला कलेक्टर ने जलापूर्ति अंतराल को कम करने तथा पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति को भी कहा।
अबाध बिजली आपूर्ति होजिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखना के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में गर्मियों के दौरान बिजली की कटौती नहीं की जाए। साथ ही उन्होंने आंधी से क्षतिग्रस्त बिजली तंत्र को भी दुरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत बकाया कार्य 30 जून तक पूर्ण करने को कहा।
सैम्पलिंग बढ़ाने पर जोरजिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को सभी एहतियाती उपायों के साथ सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में मुंबई से आए प्रवासीयों के सैंपल का परिणाम आने तक उन्हें पूरी तरह से क्वारेंटीन करने को कहा। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगो के परिणाम आने तक उन्हें हर हालत में संस्थागत क्वॉरेंटाइन में रखा जाए ताकि वायरस का प्रसार ना हो सके।
फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षाजिला कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक में जिले में संचालित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की मंशा को सार्थक करने के लिए अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने को कहा। इस दौरान राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओ निरोगी राजस्थान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आदि की समीक्षा की एवं उनके निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने को कहा।
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मंगलवार, 9 जून 2020

राजस्व मंत्री ने की जनसुनवाई

बाड़मेर, 09 जून। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को केसुम्बला भाटियान ग्राम पंचायत के सभागार एवं मदो की ढाणी विद्यालय में आम लोगों की समस्याएं सुनी एवं हाथाें-हाथ अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। कई प्रकरणों में शिकायतों का तत्काल समाधान पाकर प्रार्थियों ने मंत्री का धन्यवाद किया।
जनसुनवाई के दौरान पेयजल एवं विद्युत समेत राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण को लेकर अधिकारियों से कहा कि वे जन समस्याओं को सुने एवं उनका निराकरण करवाएं। 
केसुम्बला भाटियान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई करते हुए   खाद्य सुरक्षा से वंचित जरूरतमंद 35 लोगों को तत्काल खाद्य सुरक्षा से जोड़ने को लेकर उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिया।
उन्होंने मदों की ढाणी में जर्जर स्कूल की दशा जल्द सुधारने की बात कही। 
उन्होंने कहा कि जीएसएस को लेकर एमडी से बात कर ली है जल्द जीएसएस को बनाया जाएगा।
साथ ही केसुम्बला के लोगो को केसीसी के लिए आ रही समस्या डिफॉल्टर के लिए हल निकाल दिया गया।
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विभिन्न स्थानों के लिए जिले में गुरूवार से रोडवेज बसे होंगी संचालित ऑनलाइन बुकिंग पर 5 फीसदी कैशबुक

बाड़मेर, 09 जून। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार अब बाड़मेर से चौहटन, पचपदरा, जालोर, जोधपुर, सिणधरी, गडरारोड, जैसलमैर एवं आबूरोड के लिए बाड़मेर आगार की रोडवेज बसे प्रारम्भ की जाएगी। 
बाड़मेर आगार मुख्य प्रबंधक उमेश नागर ने बताया कि जिले में गुरूवार से बाड़मेर आगार की कुछ और बस सेवाएं संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के केन्द्रीय बस स्टेण्ड से प्रतिदिन बाड़मेर से प्रातः 8 एवं दोपहर 3ः30 बजे चौहटन के लिए बस शुरू की जाएगी जो चौहटन से प्रातः 10ः30 एवं सांय 17ः30 बजे बाड़मेर के लिए पुनः रवाना होंगी। इसी प्रकार बाड़मेर से पचपदरा के लिए सांय 16ः30 बजे बस प्रस्थान करेगी जो पचपदरा से अगले दिन सुबह 7 बजे बाड़मेर के लिए रवाना होगी। बाड़मेर से जालोर के लिए बस प्रातः 8 बजे रवाना होगी एवं जालोर से दोपहर 2 बजे बाड़मेर के लिए बस आएगी। जोधपुर के लिए बस प्रातः 8ः30 एवं दोपहर 1 बजे बाड़मेर से रवाना होगी एवं जोधपुर से प्रातः 6 एवं दोपहर 2 बजे बाड़मेर के लिए प्रस्थान करेंगी। 
उन्होने बताया कि बाड़मेर से प्रातः 8 बजे बस सिणधरी के लिए प्रस्थान करेंगी एवं सिणधरी से दोपहर 2 बजे बाड़मेर के लिए पुनः रवाना होगी। गडरारोड के लिए बस प्रातः 8 बजे बाड़मेर से रवाना होगी एवं गडरारोड से दोपहर 1 बजे बाड़मेर के लिए आएगी। इसी प्रकार जैसलमेर के लिए प्रातः 8 एवं प्रातः 10 बजे बस शुरू होगी जो जैसलमेर से दोपहर 12 एवं 2 बजे बाड़मेर के लिए रवाना होंगी। उन्होने बताया कि आबूरोड के लिए बस दोपहर 1 बजे बाड़मेर से प्रस्थान करेंगी एवं पुनः आबूरोड से अगले दिन प्रातः 7ः30 बजे बाड़मेर के लिए रवाना होगी। 
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग आरएसआरटीसी की वेबसाइट अथवा आरएसआरटीसी के रिजर्वेशन ऐप से की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक दिया जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने पर बुकिंग काउंटर अथवा परिचालक से भी टिकट ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह बस प्रत्येक बस स्टैंड पर नहीं रोकी जाएगी क्योंकि बस पर चढ़ने से पूर्व थर्मल स्कैनिंग आवश्यक है इसलिए यात्री यात्रा से पूर्व परिचालक से स्टॉपेज की जानकारी प्राप्त कर लेवे।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 मंगलवार को उल्लंघन पर 7900 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 9 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 41 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 7900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 7 लोगों से 1400, चौहटन 15 में लोगों से 3000, सेड़वा में 5 लोगों से 800, शिव में 9 लोगों से 1700, रामसर में 2 लोगों से 400 एवं गुडामालानी में 3 लोगों से 600 को मिलाकर कुल 41 लोगों से 7900 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 865 लोगों से कुल 1,90,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने किया गिड़ा अस्पताल का निरीक्षण

बाड़मेर, 9 जून। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी मंगलवार को बायतू विधानसभा क्षेत्र के गिड़ा पंचायत समिति के दौरे पर रहे हैं, इस दौरान राजस्व मंत्री ने गिड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बेहतर करने के निर्देश दिये।
इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बहुप्रतिक्षित मोर्चरी की घोषणा की। राजस्व मंत्री ने कहा कि गिड़ा क्षेत्र के लोगों की मोर्चरी लगाने की मांग लम्बे समय से चल रही थी। उन्होनें सार्थक मांग पर गिड़ा पीएचसी में मोर्चरी की घोषणा करते हुए विधायक कोष से भवन निर्माण की अनुशंषा की।
एक्स-रे मशीन की घोषणागिड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य जांच के लिए एक्स-रे मशीन की घोषणा राजस्व मंत्री ने की। उन्होने बताया कि स्वस्थ शरीर होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, लोगों को बेवजह परेशान नही होना पड़े इसके लिए सुविधाओं में विस्तार आवश्यक हैं।
108 की दिक्कतों को सुधारा जायेगागिड़ा दौरे के दौरान मुख्यालय पर 108 एम्बुलेंस को लेकर आ रही दिक्कतों के संबंध में विचार विमर्श किया गया जिसमें एम्बुलेंस के टायर नही होने से अधिकांश समय एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं, गिड़ा लम्बा क्षेत्र होने से शहरी क्षेत्र के नियम यहां लागू नही हो पाते हैं जिस पर मंत्री ने इस समस्या के जल्द समाधान की बात कही। इस दौरान पूर्व प्रधान लक्ष्मणराम डेलू, पूर्व सरपंच हनीफखां सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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साप्ताहिक बैठक आज फ्लैगशीप योजनाओं की भी होगी समीक्षा

बाड़मेर, 9 जून। जिला मुख्यालय पर प्रत्येक बुधवार को प्रातः 11 बजे आयोजित होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान अब जिले में बिजली, पानी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के साथ-साथ जिले में संचालित फ्लैगशीप योजनाओं, राज सम्पर्क पोर्टल पर विचाराधीन प्रकरणों एवं जन आधार कार्ड वितरण कार्य की भी समीक्षा की जाएगी।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित एजेण्डा बिन्दुओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर बैठक आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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मंगलवार को महाराष्ट्र से 18 एवं कर्नाटक से 21 प्रवासियों का आगमन

बाड़मेर, 9 जून। मंगलवार को विभिन्न राज्यों से कुल 169 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। अब तक कुल 59329 प्रवासियों ने जिले में प्रवेश किया है।  
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में मंगलवार को गुजरात से 110, महाराष्ट्र से 18, आंध्र प्रदेश से 10, दिल्ली से 7, कर्नाटक से 21, पंजाब, तेलंगाना एवं गोवा से एक-एक को मिलाकर कुल 169 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 59329 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं मंगलवार तक कुल 10609 लोगों ने अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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गंगवार ने लिया टिड्डी नियंत्रण का जायजा

जिले में 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ छिड़काव
प्रमुख शासन सचिव ने की नियंत्रण गतिविधियो की समीक्षा

बाड़मेर, 9 जून। जिले में टिड्डी आक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने मंगलवार प्रातः धोरीमन्ना इलाके में टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों का जायजा लिया।
जिले में टिड्डी हमले पर नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति बनाने तथा रोकथाम गतिविधियो का जायजा लेने के लिए बाड़मेर पहुंचे प्रमुख शासन सचिव गंगवार एवं जिला कलेक्टर विश्राम मीणा   कृषि विभाग तथा टिड्डी नियंत्रण संगठन के अधिकारियो के साथ मंगलवार को तड़के धोरीमन्ना के कड़ेला गांव पहुंचे। यहां इन्होंने मोके टिड्डी नियंत्रण कार्यो का अवलोकन किया। उन्होंने टिड्डी नियंत्रण की गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से जानकारी लेते हुए अधिकारियों किसानों के प्रति संवेदनशील रहते हुए राहत पहुंचाने की बात कही।
उन्होंने बताया कि टिड्डी नियंत्रण कार्य में अब कृषि विभाग को पूरी ताकत के साथ युद्ध स्तर पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य में अब कृषि विभाग और राजस्व विभाग के सयुक्त प्रयासों से कार्य किया जाएगा और कृषि विभाग को अधिक संशाधन मुहैया कराए जाएंगे।
     गंगवार ने बताया कि टिड्डी नियंत्रण के कृषि विभाग को 50 टेक्टर मौटेंड स्प्रेयर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही बाड़मेर जिले में 12 सहायक कृषि अधिकारियो की भी नियुक्ति की गई है। ये सब जिले के सीमावर्ती एवं दूरदराज के इलाको में तैनात किए गए हैं जो टिडडी नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
इस दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि प्रभावी नियंत्रण के लिए ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर की और आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं सहायक कृषि अधिकारी को ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावी टिड्डी नियंत्रण हो सके। उन्होंने कीटनाशक रसायनों की व्यवस्था सहायक कृषि अधिकारी अपने क्षेत्र की क्रय विक्रय सहकारी समिति या ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कृषि विभाग उपनिदेशक जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में  टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक गडरारोड, चौहटन, गिड़ा, बाड़मेर बायतु, सेड़वा, सिणधरी, शिव, पचपदरा, गुडामालानी, धोरीमना, रामसर, सिवाना एवं समदड़ी तहसील क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया है।
    इससे पूर्व गंगवार ने सोमवार सायं काल को बाड़मेर में सर्किट हाउस में बैठक लेकर टिडडी नियंत्रण कार्यो की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान जिले को तीन हिस्सो में बांटकर टिड्डी नियंत्रण कार्यो को अंजाम देने को कहा। प्रथम हिस्से में सीमावर्ती इलाकों को शामिल कर इसे फर्स्ट फ्रंट मानकर प्रभावी बनाने को कहा। इस दौरान जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने टिड्डी नियंत्रण कार्यो की विस्तृत कार्य योजना से अवगत कराया।
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राजस्व मंत्री ग्रामीणों से हुए रूबरू, जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश

दानपुरा में 100 वर्षीय महिला ने कहा कि पहली बार सरकार उनके हालचाल जानने आई है

बाड़मेर, 09 जून। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को गिड़ा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान राजस्व मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को बिजली, पानी एवं अन्य समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने दानपुरा ग्राम पंचायत के कालमों भीलों की ढाणी में चल रहे ग्रेवल सड़क कार्य का निरीक्षण किया। उन्हांेने उपस्थित 51 श्रमिकांे के साथ पेड़ की छाया के नीचे बैठकर उनकी समस्याओं को जाना। यहां भील समाज के लोगो ने अपनी-अपनी समस्यायों से अवगत कराया। इस पर राजस्व मंत्री चौधरी ने पेयजल समस्या को गम्भीरता से लेते हुए 40 घरों के बीच जीएलआर स्वीकृत करवाकर एक माह में जलापूर्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने सुजाराम भील के परिवार को निजी आय से 11 हजार नकद रूपए एवं 10 हजार की खाद्य सामग्री में सहायता की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने दानपुरा सरपंच भेरा राम खोड से जन समस्याएं जानी। उन्होंने स्थानीय जरूरत के मुताबिक पानी, बिजली एवं सड़क की समस्या के समाधान के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया।
पेड़ के नीचे लगे जनता दरबार में हुई घोषणाएं - पेड़ के नीचे लगे जनता दरबार में राजस्व मंत्री को श्रमिकों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस पर राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को प्राथमिकता से समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इसको लेकर ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री का आभार जताया।
बेटियों को शिक्षा से जोड़े - राजस्व मंत्री चौधरी ने पेड़ के नीचे बैठी समस्त महिलाओं से आग्रह किया कि वे अधिकाधिक अपनी बेटियों को शिक्षा से जोड़े और पहली प्राथमिकता के साथ उनको स्कूल भेजें।
बुजुर्ग महिला की आंखों में खुशी के आंसू - राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने दानपुरा में 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला नेनु देवी के हाल चाल जानने की कोशिश की, तो उनके आँखों मे खुशी के आंसू आ गए। वो बोली कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई सरकार आई है, जो उस तक एवं उसके मौहल्ले के लोगों तक पहुंची है। साथ ही उनकी समस्याओं को समझा और उसने राजस्व मंत्री चौधरी के पैर पकड़ने का प्रयास किया, इस पर राजस्व मंत्री चौधरी उनके आगे झुक गए। उन्होंने कहा कि वे सदैव उनकी सेवा के लिए तैयार मिलेंगे। इस दौरान गिड़ा प्रधान लक्ष्मण राम डेलू, पूर्व सरपंच हनीफ खान समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के जटियों का पुराना वास में कर्फ्यु

बाड़मेर, 9 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के जटियों का पुराना वास में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर शहर के जटियों का वास ( गौतमचन्द पुत्र शंकरलाल संखलेचा का मकान एवं खेतमल पुत्र गिरधारीलाल वडेरा के बीच की गली से प्रकाश पुत्र सुरजमल जैन का मकान एवं हरचन्दराम पुत्र शिवदानराम के मकान के बीच की गली, घनश्यामदास पुत्र गुलाबचन्द जटिया का मकान एवं बाबूलाल पुत्र घमण्डीराम जैन के मकान के बीच की गली से मुकेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल जैन के मकान एवं मांगीलाल पुत्र करणमल के मकान के बीच की गली, केवलचन्द पुत्र दुर्गाराम जटिया के मकान एवं करमचन्द पुत्र कानाराम बाकोलिया के मकान के बीच की गली से फरसाराम पुत्र सालूराम जटिया का मकान एवं मरूधर विद्या मंदिर के बीच की गली तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर शहर के जटियों का पुराना वास ( गौतमचन्द पुत्र शंकरलाल संखलेचा का मकान एवं खेतमल पुत्र गिरधारीलाल वडेरा के बीच की गली से प्रकाश पुत्र सुरजमल जैन का मकान एवं हरचन्दराम पुत्र शिवदानराम के मकान के बीच की गली, घनश्यामदास पुत्र गुलाबचन्द जटिया का मकान एवं बाबूलाल पुत्र घमण्डीराम जैन के मकान के बीच की गली से मुकेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल जैन के मकान एवं मांगीलाल पुत्र करणमल के मकान के बीच की गली, केवलचन्द पुत्र दुर्गाराम जटिया के मकान एवं करमचन्द पुत्र कानाराम बाकोलिया के मकान के बीच की गली से फरसाराम पुत्र सालूराम जटिया का मकान एवं मरूधर विद्या मंदिर के बीच की गली तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

स्वयं के उद्यम की स्थापना हेतु दस करोड़ तक का मिलेगा ऋण

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

बाडमेर, 9 जून। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत स्वयं के उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम दस करोड़ रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों द्वारा स्वीकृत, वितरित ऋणों पर योजनानुसार ब्याज अनुदान उद्योग विभाग द्वारा देय होगा।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर.देवासी ने बताया कि प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गो के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में की गई बजट घोषणा के अनुरुप लघु उद्यमों को वित्तिय सहायता प्रदान किये जाने की दृष्टि से ’’मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’’ प्रारम्भ की गई है। उन्होने बताया कि योजना का प्रमुख उद्धेश्य स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड रुपये तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। बैंको द्धारा स्वीकृत/वितरण ऋणों पर योजनानुसार ब्याज अनुदान उद्योग विभाग द्वारा देय होगा। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड रुपये निर्धारित की गई है। पात्र व्यक्ति, संस्थागत आवेदक योजनान्तर्गत ऑनलाइन पोर्टल  sso.rajsthan.gov.inijMLUPY ICON के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र, बाडमेर को आवेदन कर सकते है। 10 लाख रूपये से कम ऋण के आवेदन पत्रों के सभी वांछित दस्तावेज सही पाए जाने पर बिना किसी साक्षात्कार के संबंधित बैंक शाखा को ऋण स्वीकृति, वितरण हेतु अग्रेषित किया जायेगा। 10 लाख रुपये से अधिक ऋण आवेदन पत्रो की छानबीन हेतु गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए उद्योग केन्द्र बाडमेर में प्रत्येक बुधवार को आयोजित विशेष शिविर में स्वयं उपस्थित होकर या दूरभाष नं. 02982-220320, 220619 या ई-मेल  gmdicbarmer@gmail.com  पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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भीलों की बस्ती मारूडी में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 9 जून। उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर के भीलों की बस्ती गांव पोस्ट मारूडी में संक्रमित के निवास से 500 मीटर चारों ओर (सोमानीयों की ढाणी राजस्व ग्राम गेहॅू का आंशिक हिस्सा एवं भीलों की ढाणी राजस्व ग्राम दरूडा का आंशिक हिस्सा) के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर के भीलों की बस्ती गांव पोस्ट मारूडी में संक्रमित के निवास से 500 मीटर चारों ओर (सोमानीयों की ढाणी राजस्व ग्राम गेहॅू का आंशिक हिस्सा एवं भीलों की ढाणी राजस्व ग्राम दरूडा का आंशिक हिस्सा) कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 9 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई, 2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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बोर्ड परीक्षा के सफल एवं सुचारू संचालन के निर्देश

बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक सम्पन्न

बाडमेर, 9 जून। बोर्ड परीक्षा 2020 के अन्तर्गत शेष रही बोर्ड परीक्षाओं के संचालन हेतु जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस दौरान उन्होने बोर्ड परीक्षा के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक में जिला कलक्टर मीणा ने परीक्षा से जुडे अधिकारियों को पूर्ण सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ परीक्षा कार्य को इंजाम देने के निर्देश दिए। उन्होने परीक्षा से पूर्व परीक्षा केन्दों पर सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने बैठक व्यवस्था के अलावा परीक्षा केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था रखने की हिदायत दी। उन्होने कहा कि संवेदनशील, अतिसंवेदनशील एवं निजी विद्यालय के केन्द्रों पर माईक्रोआब्जर्वर लगाए जाए।
जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन केन्द्रों में क्वारंटाइन सुविधाएं संचालित की जा रही है, उन विद्यालयों को क्वारंटाइन केन्द्रों से मुक्त कर परीक्षा से पहले तय प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइज करवाया जाए। साथ ही जिन कार्मिकों की कोविड-19 में डयूटी लगी हुई है उन्हें परीक्षा के दौरान कोविड-19 डयूटी से मुक्त रखा जाए। बैठक में उन्होने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, प्रश्न पत्रों के वितरण, परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस जाब्ता सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होने परीक्षा के दौरान केन्द्रों पर विडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डालूराम चौधरी ने परीक्षा के संबंध में की गई तैयारियों की विस्तार के साथ जानकारी कराई। उन्होने बताया कि संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर दो तथा अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर चार पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही परीक्षा के दौरान निरीक्षण हेतु चार उडनदस्ता दल गठित किए गए है। उन्होने बताया कि संवेदनशील, अतिसंवेदनशील केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था रहेगी।
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सोमवार, 8 जून 2020

राजस्व मंत्री चौधरी की अध्यक्षता में बैठक 11 को

बाड़मेर, 8 जून। राजस्व, उप निवेशन, कृषि सिंचित क्षैत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में टिड्डी नियंत्रण एवं कोरोना संरक्षण के संबंध में समीक्षात्मक बैठक 11 जून को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।
जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण एवं कोरोना प्रकोप के बचाव व रोकथाम से संबंधित समीक्षात्मक बैठक राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में 11 जून को प्रातः 11 बजे आयोजित की जाएगी। उन्होने संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 सोमवार को उल्लंघन पर 2300 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 8 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 14 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 2300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन 1 व्यक्ति से 200, सेड़वा में 5 लोगों से 500, शिव में 1 व्यक्ति से 200, बालोतरा में 3 लोगों से 600, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं धोरीमन्ना में 2 लोगों से 400 को मिलाकर कुल 14 लोगों से 2300 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 824 लोगों से कुल 1,82,500 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिले में 166 प्रवासियों का हुआ आगमन, वहीं 53 ने किया प्रस्थान

बाड़मेर, 8 जून। सोमवार को विभिन्न राज्यों से कुल 166 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। वहीं 53 अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों ने जिले से प्रस्थान किया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सोमवार को गुजरात से 130, महाराष्ट्र से 6, आंध्र प्रदेश से 1, कर्नाटक से 16, तमिलनाडू से 7, छतीसगढ से 1 एवं गोवा से 5 को मिलाकर कुल 166 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 59160 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि सोमवार को गुजरात के लिए 23, आंध्रप्रदेश के लिए 6, कर्नाटक के लिए 17 एवं तमिलनाडू के लिए 7 को मिलाकर कुल 53 अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों ने जिले से  प्रस्थान किया। अब तक जिले से 10609 लोगों ने अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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कोरोना सक्रमण के चलते एमपीटी नागाणा में कर्फ्यु

बाड़मेर, 8 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में एमपीटी नागाणा में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा एमपीटी नागाणा (एमपीटी नागाणा परिसर के अंदर आपरेशन बेस के प्रमुख भवन के उत्तर की ओर 100 अंक वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, जिसके चारों ओर सड़क बनी है और जिसमें क्वारेंटाईन सेंटर बना रखा है तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र में एमपीटी नागाणा (एमपीटी नागाणा परिसर के अंदर आपरेशन बेस के प्रमुख भवन के उत्तर की ओर 100 अंक वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, जिसके चारों ओर सड़क बनी है और जिसमें क्वारेंटाईन सेंटर बना रखा है तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण पर बल संचालित स्टेट फ्लेगशिप योजनाओं की प्रति बुधवार होगी समीक्षा

बाड़मेर, 8 जून। समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए संचालित स्टेट फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में प्रति बुधवार प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए संचालित स्टेट फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रति बुधवार प्रातः 11 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। उन्होनें बताया कि राजकीय अवकाश की दशा में उक्त बैठक का आयोजन आगामी कार्य दिवस को किया जाएगा। उन्होने संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है कि वे स्टेट फ्लेगशीप योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मुख्य आयोजना अधिकारी को प्रति सोमवार भिजवाते हुए समस्त सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होंगे।
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बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश

बाड़मेर, 08 जून। विभागीय अधिकारियों को बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत अर्जित उपलब्धियों की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि आयोजना विभाग से जब तक बीस सूत्री कार्यक्रम के नवीन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते है, तब तक गत वर्ष के लक्ष्यों में 10 प्रतिशत की बढोतरी मानते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन जारी रखा जाए। उन्होने बताया कि कई विभागों से बीस सूत्री कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होने से कार्यक्रम की समीक्षा नहीं हो पाती है। उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत अर्जित उपलब्धियों की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मेल आईडी cpobarmer@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
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पूर्व तैयारियों के संबंध में कन्टीजेन्सी प्लान 10 तक भिजवाने के निर्देश

दक्षिण पश्चिम मानसून 2020
बाडमेर, 8 जून। दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 की पूर्व तैयारियों के संबंध में कन्टीजेन्सी प्लान 10 जून तक भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 2020 शीध्र ही सक्रिय होने जा रहा है। उन्होने बताया कि जिले में जल भराव, बाढ़ की आंशका को देखते हुए जन-धन के सुरक्षात्मक उपाय हेतु उचित प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है। उन्होने संबंधित विभागों को आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा जयपुर के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विभाग से संबंधित कन्टीजेन्सी प्लान 10 जून तक भिजवाने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होने मौसम विभाग को मानसून की गतिविधियों की नियमित दैनिक जानकारी उपलब्ध कराने, सिंचाई विभाग को 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने तथा बाढ एवं जलभराव की संभावना में जिले के संवेदनशील एवं संकटग्रस्त क्षेत्रों का सामना करने के लिए कार्ययोजना बनाने, उपलब्ध वायरलैस सेटों को कार्यशील रखने, नावों, रक्षा पेटियों, रस्सांें, टार्चो की व्यवस्था करने तथा जिले में उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित कर दुरस्त रखने, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल की समुचित व्यवस्था के साथ निचले क्षेत्रों से पानी निकालने हेतु पम्प सेटों की व्यवस्था सुनिश्चित करने, विद्युत विभाग को बाढ़ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने आवश्यक उपकरण पोल, कण्डक्टर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जमीन पर पड़े ट्रान्सफारमर को डी.पी. पर रखवाने एवं ढीले तारों को दुरस्त करने तथा पशुपालन विभाग को बाढ़ अथवा अतिवृष्टि के समय पशुओं में फैसले वाली बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने, नावों एवं गोताखोरों की सूची बनाने तथा प्रभावित क्षेत्रों में चारे, पशु आहार की व्ण्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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मनरेगा में अधिकाधिक जरूरतमन्दों को रोजगार मुहैया कराएं - चौधरी

खेजड़ी के नीचे राजस्व मंत्री का जनता दरबार, सुनी आमजन की समस्याएं

बाडमेर, 8 जून। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सोमवार को पाटोदी पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान चौधरी ने पाटोदी में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण कर श्रमिको के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं जानी।
राजस्व मंत्री चौधरी श्रमिको के साथ खेजड़ी के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर एक-एक श्रमिक से रूबरू हुए। उन्होंने श्रमिको को मिल रहे रोजगार के दौरान आने वाली समस्याओं की जानकारी लेकर तत्काल विभागीय अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देशित किया।
चौधरी ने राजस्व गांव जामत नगर के मसाणीयां नाडा में नरेगा श्रमिकों से संवाद करते हुए वर्तमान हालातों पर जानकारी ली और गांव की समस्याओं के बारे में पूछा। इस दौरान अधिकारियों एवं कार्मिकों को दूर भेजकर वहां मौजूद एक-एक श्रमिक की समस्या को नजदीक से जाना। इसके बाद सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मौके पर आपस में संवाद कर समस्या अतिशीघ्र निपटाने को लेकर निर्देशित किया। वहीं ग्रामीणों ने खासकर पानी-बिजली की समस्याएं सामने रखीं और रोजगार की जरूरत बताई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गांवों और दूरदराज की ढांणियों तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बिजली वितरण में आ रही समस्याओं को दूर करने तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना में अधिक से अधिक जरूरतमन्दों को रोजगार मुहैया कराने के निर्देश दिए।
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सीमा प्रहरी बनकर करना होगा टिड्डियों का मुकाबला - चौधरी

राजस्व मंत्री पटौदी क्षेत्र के दौरे पर ग्रामीणों से हुए रूबरू

बाड़मेर, 08 जून। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सोमवार को पाटोदी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जवाहर पूरा, नवातला, लाखाणीयों की ढाणी गांवो के लोगो की जनसुनवाई की।
       इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी ने आगामी दिनों में आने वाली टिड्डी के खतरे की चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार का सहयोग करते हुए जनभागीदारी से टिड्डी पर हम सभी को मिलकर रोकथाम के भरपूर प्रयास करने है। 
        नवातला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई करते हुए चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में बिजली समस्या को निजात दिलाने के लिए जल्द नवातला में जीएसएस स्वीकृत करवाकर आमजन को विधुत समस्या से राहत प्रदान करवाई जाएगी।
       चौधरी ने लाखानियों की ढाणी में जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों से कहा है कि आमजन की सुनवाई के लिए अधिकारी व कर्मचारी भ्रमण और निरीक्षण की गतिविधियों को विस्तार दें, तथा इस दौरान जहां कहीं कोई समस्या सामने दिखे, उसका तत्काल समाधान करें। खासकर पानी, बिजली, चिकित्सा आदि बुनियादी लोक सेवाओं और सुविधाओं के मामलों में कहीं कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने ओकातीय बेरा में स्थित मेघवालों की ढाणी में स्वीकृत करवाई गई सौर से संचालित ट्यूबवेल का कार्य शुभारम्भ करवाया।
       रविवार को पूरे दिन राजस्व मंत्री चौधरी ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी तकलीफों और जरूरतों से रूबरू हुए और आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के निराकरण के साथ ही प्रत्येक ढाणी व राजस्व के विकास के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे है। इस दौरान पाटोदी प्रधान रसीदा बानो, नवातला सरपँच, जवाहर पूरा सरपंच रहमान खान, समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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गुरुवार, 4 जून 2020

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 गुरूवार को उल्लंघन पर 2300 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 4 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जिले में 12 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 2300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चैहटन में 2 लोगों से 400, सेडवा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 5 लोगों से 1000, शिव में 2 लोगों से 400 एवं रामसर में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 12 लोगों से 2300 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 751 लोगों से कुल 1,69,900 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिले में गुरूवार को 372 प्रवासियों का हुआ आगमन 9 प्रवासी श्रमिकों ने किया प्रस्थान

बाड़मेर, 4 जून। गुरूवार को विभिन्न राज्यों से कुल 372 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। वहीं 9 प्रवासी श्रमिकों ने अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान किया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में गुरूवार को गुजरात से 286, महाराष्ट्र से 18, उतरप्रदेश से 3, मध्यप्रदेश से 22, कर्नाटक से 5, हरियाणा से 2, तमिलनाडू से 17, तेलंगाना से 13 एवं उतराखण्ड से 5 को मिलाकर कुल 372 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 58191 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं गुरूवार को मध्यप्रदेश के लिए 1, गुजरात के लिए 6 एवं तेलंगाना के लिए 2 को मिलाकर कुल 9 प्रवासी श्रमिकों ने प्रस्थान किया। अब तक जिले से 10436 लोगों ने अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित

बाड़मेर, 4 जून। केन्द्र सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों वर्ष 2021 के लिए नामांकन प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से आमन्त्रित किए जा रहे है। इसकी अंतिम तिथि केन्द्र सरकार की ओर से 15 सितम्बर 2020 तय की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट www.padmaawards.gov.in के माध्यम से ही किया जा सकेगा। इस वेबसाइट से निर्धारित पात्रता और मापदंड की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इन पुरस्कारों के लिए योग्य व्यक्ति अपना नामांकन प्रस्ताव ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में संबधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा के साथ 31 अगस्त, 2020 तक जमा कर सकते है। साथ ही आवेदक को आवेदन की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी मंत्रीमण्डल सचिवालय में भी जमा करानी होगी। ताकि राज्य सरकार की ओर से अपनी अनुशंषा निर्धारित तिथि तक केन्द्र सरकार को भिजवायी जा सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार श्रृखंला के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए जाते है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण एवं उत्कृष्ट उपलब्ध्यिों एवं सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। इनमें कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, सार्वजनिक मामलों, नागरिक सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि क्षेत्र शामिल हैं।
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कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के महावीर नगर में कफ्र्यु

बाड़मेर, 4 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के महावीर नगर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर शहर के महावीर नगर ( 80 फीट रोड से ढालूमल सिन्धी के मकान से पूर्व की ओर पीएचसी महावीर नगर की दिवार तक दक्षिण में भंवरलाल सोनी व मंगलाराम विशनोई बीच का प्लोट मंगलाराम विशनोई वाली गली अजय प्रजापत का मकान व लूम्बाराम चैधरी के मकान वाली गली ढालूराम सिन्धी के मकान के पिछे तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर शहर के महावीर नगर (80 फीट रोड से ढालूमल सिन्धी के मकान से पूर्व की ओर पीएचसी महावीर नगर की दिवार तक दक्षिण में भंवरलाल सोनी व मंगलाराम विशनोई बीच का प्लोट मंगलाराम विशनोई वाली गली अजय प्रजापत का मकान व लूम्बाराम चैधरी के मकान वाली गली ढालूराम सिन्धी के मकान के पिछे तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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बुधवार, 3 जून 2020

बागलोग, बांकियावास खुर्द, मूल की ढाणी, परालिया सांसण, भोटों की ढाणी, मण्डली एवं पतासर में कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 3 जून। जिले में घडोई चारणान ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम बागलोप, देवरिया ग्राम पंचायत के राजस्व गांव बांकियावास खुर्द, मूल की ढाणी ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मूल की ढाणी व परालिया सांसण, नागाणा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव भाटों की ढाणी(नागाणा), मण्डली ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मण्डली एवं पतासर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव पतासर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कफ्र्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कफ्र्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट बाडमेर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उक्त क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी बालोतरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 3 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 बुधवार को उल्लंघन पर 6800 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 3 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार को जिले में 39 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 6800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 11 लोगों से 2200, चैहटन में 3 लोगों से 600, सेडवा में 5 लोगों से 1000, शिव में 2 लोगों से 400, रामसर में 1 व्यक्ति से 200, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 15 लोगों से 2000 को मिलाकर कुल 39 लोगों से 6800 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 739 लोगों से कुल 1,67,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिले में बुधवार को 374 प्रवासियों का हुआ आगमन

9 प्रवासी श्रमिकों ने आंध्रप्रदेश के लिए किया प्रस्थानबाड़मेर, 03 जून। बुधवार को विभिन्न राज्यों से कुल 374 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। वहीं 9 प्रवासी श्रमिकों ने आंध्रप्रदेश के लिए प्रस्थान किया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में बुधवार को गुजरात से 285, महाराष्ट्र से 22, उतरप्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 1, दिल्ली से 4, कर्नाटक से 25, बिहार से 1, तमिलनाडू से 2, पंजाब से 2, तेलंगाना से 18, छतीसगढ़ से 1 एवं जम्मू कश्मीर से 5 को मिलाकर कुल 374 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 57819 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं बुधवार को 9 प्रवासी श्रमिकों ने आंध्रप्रदेश के लिए प्रस्थान किया, अब तक जिले से 10427 लोगों ने अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा कंटीजेंसी योजना के पेयजल के कार्य एक सप्ताह में पूर्ण होंगे

आंधी से बाधित बिजली तंत्र तुरन्त दुरस्त करने के निर्देश

बाड़मेर, 3 जून। जिले में गर्मियों के मौसम में समय पर पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बुधवार प्रातः कलेक्ट्रेट में जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आमजन को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग रणनीति के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करें ।
कंटीजेंसी कार्यो को एक सप्ताह में पूरा करेविभाग को गर्मियों के कंटीन्जेसी प्लान के तहत स्वीकृत कार्यों को एक सप्ताह में पूर्ण करवाने की हिदायत दी गई। साथ ही कलेक्टर ने समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जलापूर्ति अंतराल को कम करने तथा पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति को भी कहा।
अबाध बिजली आपूर्ति होजिला कलेक्टर ने जिले में आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त बिजली तंत्र को अविलम्ब बहाल करने को कहा। किसी भी स्थिति में गर्मियों के दौरान बिजली की कटौती नहीं की जाए। उन्होंने पेयजल स्रोतों पर नियमित बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए ताकि पानी की आपूर्ति बिजली के अभाव में बाधित नहीं हो। उन्होंने डीडीयू के तहत 30 जून तक वंचित कनेक्शन करने को कहा।
सेम्पलिंग बढ़ाने पर जोरजिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मध्यनजर जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को सभी एहतियाती उपायों के साथ सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में मुंबई से आने वाले हर प्रवासी के सैंपल लेने को कहा और परिणाम आने तक उन्हें पूरी तरह से क्वारेंटीन करने को कहा। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगो के परिणाम आने तक उन्हें हर हालत में संस्थागत क्वॉरेंटाइन में रखा जाए ताकि वायरस का प्रसार ना हो सके।
फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षाजिला कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक प्रत्येक बुधवार को आयोजित करने को कहा। साथ इस बैठक में जिले में संचालित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना की भी सप्ताहिक समीक्षा करने को कहा ताकि जिले में इनकी बेहतरीन मॉनिटरिंग हो सके।
      इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा, अधीक्षण  अभियंता  मांगीलाल  जाट, जे.पी.शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चैधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बीएल मंसूरिया समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली अन्तिम प्रकाशन 10 जून को करवाने के निर्देश

बाडमेर, 3 जून। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 17 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 10जून, 2020 को करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 13-2-2020 के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 23-3-2020 को होना निर्धारित था, किन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आयोग के पत्र दिनांक 22 मार्च, 2020 के द्वारा दिनांक 23मार्च,2020 को होने वाले अंतिम प्रकाशन के कार्य को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया था। उन्होने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 17 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 10 जून, 2020 को करवाया जाना है।
उन्होने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) शिव, बाडमेर, सिवाना, गुडामालानी, चैहटन, रामसर, सेडवा एवं धोरीमना तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) पचपदरा को निर्देशित किया है कि वे पंचायत समिति बाडमेर की ग्राम पंचायत गरल एवं मीठडा, चैहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तारातरा, भोजारिया, चैहटन, केरनाडा, पौशाल, चैहटन आगोर एवं कोरना विलायतशाह, धोरीमना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारी एवं कातरला खिलेरियान, शिव प्रचायत समिति की ग्राम पंचायत स्वामी का गांव एवं नेगरडा, सिवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवन्दी, महिलावास एवं अर्जियाणा, पाटौदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजाबेरी एवं डउकियों का तला, धनाऊ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सांवा, नवातला राठौडान एवं सारणों की नाडी, सेडवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुले की बेरी तथा आडेल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आसुओं की ढाणी एवं खारडी बेरी की निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 10जून, 2020 को करवाया जाना सुनिश्चित करें।
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प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक से राशि निकालने की तिथियां निर्धारित

बाड़मेर, 3 जून। राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्तर्गत महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों में तीन किश्त में जमा किया जाना है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून, 2020 की तृतीय किश्त जारी कर दी गई है। बैंक से उक्त राशि के आहरण के लिए खाता संख्या के अंतिम अंक के आधार पर राशि निकालने की तिथि निर्धारित की गई है।
जिला मार्गदर्शी बैंक के मुख्य प्रबंधक राज कुमार ने बताया कि जिन खाताधारकों के खातों का अंतिम अंक 0 या 1 है वे 5 जून, अंतिम अंक 2 या 3 वाले 6 जून, अंतिम अंक 4 या 5 वाले 8 जून, अंतिम अंक 6 या 7 वाले 9 जून तथा अंतिम अंक 8 या 9 वाले 10 जून को बैंक से अपनी राशि निकाल सकेंगे। उन्होने बताया कि 10 जून के पश्चात किसी भी कार्य दिवस पर बैंक अथवा बैंक मित्र के माध्यम से बैंकिंग समय में राशि आहरित की जा सकती है।
आवश्यक होने पर ही निकाले राशिउन्होने आमजन से अपील की है कि आवश्यकता होने पर ही बैंक पहंुचकर खातों से राशि निकाले। खाताधारक जमा राशि बैंक मित्र अथवा एटीएम से भी निकाल सकते है। उन्होने बताया कि अति आवश्यक होने पर ही बैंक शाखा पहुंच कर सामाजिक दूरी का पालन करते हुुए राशि का आहरण करें। उन्होने अनावश्यक रूप से भीड-भाड से बचने की हिदायत दी है।
अपवाहों पर न दे ध्यानउन्होने बताया कि कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला खाताधारकों  के खातों में डाली गई धनराशि को तुरंत निकाल लें अन्यथा धनराशि वापस ले ली जाएगी। कृपया इस तरह के अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। यह राशि सरकार द्वारा वापस नहीं ली जाएगी। उन्होने बताया कि इस राशि का आहरण खाताधारक कभी भी कर सकते है तथा आपके खाते में सुरक्षित है।
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कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के सरदारपुरा में कफ्र्यु

बाड़मेर, 3 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के सरदारपुरा में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर शहर के सरदारपुरा (ज्ञानचन्द पुत्र शंकरलाल बोहरा जैन का मकान, चिंतामणी भवन के सामने की गली, पारसमल सोनी का मकान के आगे से वन विभाग के गेट के पास जोरसिंह पुत्र डलसिंह के मकान से नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह के मकान से लूणाराम सुथार के मकान तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर शहर के सरदारपुरा (ज्ञानचन्द पुत्र शंकरलाल बोहरा जैन का मकान, चिंतामणी भवन के सामने की गली, पारसमल सोनी का मकान के आगे से वन विभाग के गेट के पास जोरसिंह पुत्र डलसिंह के मकान से नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह के मकान से लूणाराम सुथार के मकान तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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मंगलवार, 2 जून 2020

मंगलवार को 352 प्रवासियों का हुआ आगमन

बाड़मेर, 02 जून। मंगलवार को विभिन्न राज्यों से कुल 352 प्रवासियों एवं श्रमिकों का जिले में आगमन हुआ। अब तक कुल 58104 प्रवासी एवं श्रमिक जिले की सीमा में प्रवेश कर चुके है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में मंगलवार को गुजरात से 276, महाराष्ट्र से 56, मध्यप्रदेश 6, आंध्र प्रदेश से 1, दिल्ली से 1, कर्नाटक से 5, पंजाब से 2 एवं पश्चिम बंगाल से 5 को मिलाकर कुल 352 प्रवासियों ने सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 58104 प्रवासियों का आगमन हुआ है। वहीं अब तक जिले से 10418 लोगों ने अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान किया है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है।
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नरेगा संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु जाॅच दल गठित

बाडमेर, 02 जून। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों के स्थान पर मशीनों से निर्माण कार्य करवाने संबंधी प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु पंचायत समितिवार जाॅच दलों का गठन किया गया है।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा एक आदेश जारी कर सहायक अभियन्ता पंचायत समिति रामसर, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय रामसर एवं सहायक विकास अधिकारी रामसर को बाडमेर पंचायत समिति के लिए जाॅच हेतु अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति गिडा को बायतु पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीयएवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति कल्याणपुर को बालोतरा पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति गडरारोड को शिव पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति समदडी को सिवाना पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति गुडामालानी को सिणधरी पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सेडवा को धोरीमना पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति धनाउ को चैहटन पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति धोरीमना को सेड़वा पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति चैहटन को धनाउ पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर को रामसर पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति शिव को गडरारोड पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बायतु को गिडा पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा को पाटोदी पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पाटोदी को कल्याणपुर पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सिवाना को समदडी पंचायत समिति तथा सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सिणधरी को गुडामालानी पंचायत समिति के लिए जाॅच हेतु अधिकृत किया गया है।
उपरोक्त जाॅच दल योजनान्तर्गत श्रमिकों के स्थान पर मशीनों के उपयोग करने से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उक्त आदेश के अनुसार जाॅच दल तत्काल मौके पर पहुंच कर कार्यस्थल का निरीक्षण कर फोटोग्राफ्स तुरन्त प्रेषित करेंगे। साथ ही दूरभाष पर सूचित करते हुए ई मेल द्वारा अपनी स्पष्ट टिप्पणी सहित विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 मंगलवार को उल्लंघन पर 3400 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 2 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जिले में 18 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 3400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चैहटन में 8 लोगों से 1600, सेडवा में 1 व्यक्ति से 100, शिव में 4 लोगों से 700, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 3 लोगों से 600 को मिलाकर कुल 18 लोगों से 3400 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 700 लोगों से कुल 1,60,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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बुधवार से बाड़मेर से जोधपुर एवं जैसलमेर के लिए प्रतिदिन संचालित होगी रोडवेज बस ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक

बाड़मेर 02 जून। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार बाड़मेर बस स्टैंड से बाड़मेर आगार की एकमात्र बस सेवा जोधपुर के लिए प्रारंभ की गई है। साथ ही जैसलमेर आगार की बस भी बाड़मेर एवं जैसलमेर के मध्य प्रतिदिन संचालित की जाएगी। 
बाड़मेर आगार मुख्य प्रबंधक उमेश नागर ने बताया कि जिले में बुधवार से बाड़मेर आगार की एकमात्र बस सेवा बाड़मेर एवं जोधपुर के मध्य संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह बस प्रातः 6:45 बजे बाड़मेर से रवाना होगी जो बायतु, बालोतरा एवं पचपदरा होते हुए प्रातः 10:45 जोधपुर पहुंचेगी। तत्पश्चात यही बस शाम 4:00 बजे जोधपुर से रवाना होकर पचपदरा, बालोतरा एवं बायतु होते हुए शाम 8:00 बजे बाड़मेर पहुंचेगी।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग आरएसआरटीसी की वेबसाइट अथवा आरएसआरटीसी के रिजर्वेशन ऐप से की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक दिया जाएगा।ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने पर बुकिंग काउंटर अथवा परिचालक से भी टिकट ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह बस प्रत्येक बस स्टैंड पर नहीं रोकी जाएगी क्योंकि बस पर चढ़ने से पूर्व थर्मल स्कैनिंग आवश्यक है इसलिए यात्री यात्रा से पूर्व परिचालक से स्टॉपेज की जानकारी प्राप्त कर लेवे।
उन्होंने बताया कि जैसलमेर आगार की बस प्रतिदिन बाड़मेर एवं जैसलमेर के मध्य संचालित की जाएगी, जो प्रातः 8:00 जैसलमेर से रवाना होकर फतेहगढ़, शिव होते हुए प्रातः 11:00 बाड़मेर पहुंचेगी जो शाम 4:00 बजे बाड़मेर से पुनः प्रस्थान कर शाम 7:00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी।
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सोमवार, 1 जून 2020

प्रवासियों की आवाजाही जारी सोमवार को 413 प्रवासियों का हुआ आगमन, वहीं 19 ने किया प्रस्थान

बाड़मेर, 1 जून। प्रवासियों एवं श्रमिकों को प्राथमिकता के साथ उनके गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को जिले में कुल 413 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 19 अन्य राज्यों के प्रवासियों ने अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान किया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में सोमवार को गुजरात से 298, महाराष्ट्र से 25, उतरप्रदेश से 3, आंध्र प्रदेश से 6, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 37, हरियाणा से 3, बिहार से 3, तमिलनाडु से 2, तेलंगाना से 18, केरल से 1, गोवा से 7, उडीसा से 2 एवं जम्मू से 5 को मिलाकर कुल 413 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 57983 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से सोमवार को महाराष्ट्र के लिए 5, गुजरात के लिए 9 एवं कर्नाटक के लिए 5 को मिलाकर कुल 19 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 10418 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चैक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके।    
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बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र में प्रातः 6 से सायं 8 बजे तक खुलेगी दुकाने

बाडमेर, 1 जून। बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र में अब प्रातः 6 से सायं 8 बजे तक दुकाने खुल सकेगी। साथ ही पालिका बाजार में ओड-ईवन आधार पर दुकाने खोली जा सकेगी।
उपखण्ड मजिस्टेªट नीरज मिश्र ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिले में धारा 144 लगी हुई है। मोडिफाईड लॉकडाउन फैज 5 में सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं से संबंधित वस्तुओं की दुकाने खोलने में छुट दी गई है। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित दुकानों को छोडकर अन्य समस्त प्रकार की दुकाने सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खुली रखी जा सकेगी। उन्होने बताया कि पालिका बाजार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओड-ईवन आधार पर दुकाने खुलेगी, जिसकी व्यवस्था आयुक्त नगर परिषद बाडमेर की रहेगी। उन्होने संबंधित दुकानदारों को निर्धारित समय अनुसार ही दुकाने खोलने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क लगाकर ही दुकान में कार्य करने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि दुकानदारों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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बाड़मेर शहर के गांधी नगर में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 1 जून। बाडमेर शहर के गांधी नगर के चारों ओर की सीमा (जिसकी सीमा आईनाथ किराणा स्टोर के पास बेरिकेटिंग पर, मयुर स्कूल के आगे बेरिकेटिंग, मयुर स्कूल के उत्तर की तरफ आईनाथ किराणा स्टोर, अगराराम का मकान पूर्व बेरिकेटिंग, राणाराम सुथार (मोबाइल टावर एरिया रेंज) से प्रहलाद चौधरी मकान पूर्व में बेरिकेटिंग) क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट बाडमेर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के गांधी नगर के चारों ओर की सीमा (जिसकी सीमा आईनाथ किराणा स्टोर के पास बेरिकेटिंग पर, मयुर स्कूल के आगे बेरिकेटिंग, मयुर स्कूल के उत्तर की तरफ आईनाथ किराणा स्टोर, अगराराम का मकान पूर्व बेरिकेटिंग, राणाराम सुथार (मोबाइल टावर एरिया रेंज) से प्रहलाद चौधरी मकान पूर्व में बेरिकेटिंग) में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 17 में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 1 जून। उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में बाडमेर शहर के वार्ड संख्या 17 (किर्ती मोटर शो रूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक) क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के वार्ड संख्या 17 (किर्ती मोटर शो रूम से शंकरलाल सेठिया के मकान तक तथा भंवरलाल कबाडी के मकान से मोहनलाल वडेरा के मकान तक) कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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करमावास में कर्फ्यु कोविड-19 संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी

बाड़मेर, 1 जून। समदडी तहसील के राजस्व ग्राम करमावास में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्रों के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से सिवाना उपखण्ड मजिस्टेªेट प्रमोद सीरवी द्वारा राजस्व ग्राम करमावास के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
सिवाना उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रमोद सीरवी ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। सिवाना उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभावित क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की   दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत समदडी तहसील के राजस्व ग्राम करमावार के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्राप्त योगदान सीएसआर व्यय के रूप में योग्य माना जाएगा

बाडमेर, 1 जून। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बैंक खाते में किसी कम्पनी, संगठन द्वारा दिया गया अंशदान अथवा योगदान सी.एस.आर. के रूप में माना जाएगा।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र दिनांक 15 मई,2020 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्राप्त योगदान को कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि VII के आईटम संख्या (XII) “disaster management including relief, rehabilitation and reconstruction activities” के अन्तर्गत सीएसआर व्यय के रूप में योग्य माना जाएगा। उन्होने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार के कम्पनी मामलात विभाग के परिपत्र क्रमांक 15/2020 दिनांक 10-4-2020 द्वारा जारी एफएक्युएस के क्रमांक 3 में भी उक्त का उल्लेख कर इसे स्पष्ट किया गया है। अतः कोई भी कम्पनी, संगठन यदि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु योगदान प्राप्त करने के लिए खोले गए खाते में अंशदान, योगदान करता है, तो उसे सीएसआर व्यय के रूप में योग्य माना जाएगा। उन्होने बताया कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बैंक खाते का विवरण - Account name- RSDMA CSR COVID19, Account Number- 39343146577, IFSC Code- SBIN0031031, Bank/Branch- SBI,Secretariat, Jaipur   हैं।
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कोरोना से बचाव अब 15 जून तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवागमन पर रहेगा प्रतिबन्ध

बाडमेर, 1 जून। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि को जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बढ़ाया है, अब यह निषेधाज्ञा 15 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु 15 जून तक निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये गए है। भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी राज्य में पालना किए जाने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को निरन्तर प्रभावी करते हुए आगामी 15 जून, 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया गया है।  
उन्होने बताया कि नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार अब जिले में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा। आपात परिस्थिति, आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जा सकेगा। यह आदेश डयुटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों, चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा, उनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होंगे। सभी कार्यस्थल यथा दुकाने, कार्यालय एवं कारखाना आदि (विशिष्ट स्वीकृति के अलावा) उपयुक्त समय में बन्द कर दिये जाएगे ताकि इनका स्टाफ रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बिली हॉल और इनके समान प्रकृति के समस्त स्थान बन्द रहेंगे। साथ ही सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृति, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य समारोह, सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों तथा धार्मिक सम्मेलनों पर प्रतिबन्ध रहेगा। सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क, कवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक और कार्यस्थल पर थूकना निषिद्ध होगा। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी (न्यनतम 6 फीट ‘दो गज की दूरी‘) की पालना सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगो से रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे आवश्यक एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे।
उन्होने बताया कि जिले में सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि पर प्रतिबन्ध रहेगा। सोशल मिडिया के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण की बिना पुष्टि सूचना के प्रसारण से आमजन में अनावश्यक भय का माहौल बनने की संभावना रहती है, अतः सोशल मिडिया पर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में अनावश्यक अवांछित सूचनाओं, अफवाहों, आमजन में भय का माहौल बनाने वाली सामग्री के प्रसारण पर कडी निगरानी रखते हुए उसके विरूद्ध अपेक्षित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार अन्तिम संस्कार, अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पान, गुटका, तम्बाकू आदि के विक्रय तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब के सेवन पर प्रतिबन्ध रहेगा।
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जिला कलक्टर ने किया सखी केन्द्र का निरीक्षण सखी केन्द्र के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

बाडमेर, 1 जून। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने सोमवार सायं कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सखी केन्द्र वन स्टाॅप सेन्टर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने सखी केन्द्र कार्यालय में संधारित रजिस्टर, रसोईघर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि सखी केन्द्र के दूरभाष नम्बर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिकाधिक उत्पीडित एवं निराश्रित महिलाओं को तत्काल सहायता मुहैया हो सकें। उन्होने सखी केन्द्र पर साईन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होने सखी केन्द्र में संधारित रजिस्टर का अवलोकन कर दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली। इस दौरान जिला कलक्टर ने सखी केन्द्र में मौजूद उत्पीडित महिला के संबंध में जानकारी ली तथा महिला अधिकारिता उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित को हरसंभव सहायता के निर्देश दिए। उन्होने सखी केन्द्र में भोजन सहित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए।
इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि कि सखी केन्द्र में उत्पीडित एवं निराश्रित महिलाओं को आवश्यकतानुसार चिकित्सा, परामर्श, पुलिस, न्यायिक एवं अस्थाई आश्रय तथा भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। उन्होने बताया कि अब तक महिला उत्पीडन संबंधी 49 प्रकरण प्राप्त हुए है।

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 सोमवार को उल्लंघन पर 3100 रूपये की वसूली

बाड़मेर, 1 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 19 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 3100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेडवा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 5 लोगों से 1100, शिव में 8 लोगों से 900, गुडामालानी में 3 लोगों से 600 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 19 लोगों से 3100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 682 लोगों से कुल 1,57,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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बाड़मेर शहर के इन्द्रा काॅलोनी में कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 1 जून। बाडमेर शहर के इन्द्रा काॅलोनी (जिसकी सीमा उत्तर में अणदाराम सुथार के मकान से पीरसिंह रावणा राजपूत का मकान होते हुए जीवराजसिंह अध्यापक के मकान तक, पूर्व में जीवराजसिंह अध्यापक के मकान से तेजदान के मकान तक, दक्षिण में प्रकाश माली के मकान से अणदाराम का मकान एवं पदमदान के बाड़ा होते हुए पदमदान के मकान तक, पश्चिम में लूणसिंह के मकान से अणदाराम सुथार के मकान तक) के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कफ्र्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कफ्र्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट बाडमेर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार बाडमेर शहर के इन्द्रा काॅलोनी (जिसकी सीमा उत्तर में अणदाराम सुथार के मकान से पीरसिंह रावणा राजपूत का मकान होते हुए जीवराजसिंह अध्यापक के मकान तक, पूर्व में जीवराजसिंह अध्यापक के मकान से तेजदान के मकान तक, दक्षिण में प्रकाश माली के मकान से अणदाराम का मकान एवं पदमदान के बाड़ा होते हुए पदमदान के मकान तक, पश्चिम में लूणसिंह के मकान से अणदाराम सुथार के मकान तक) में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 1 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई, 2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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सहकार किसान कल्याण योजना कृषि उपज रहन की एवज पर ऋण वितरण प्रारंभ

बाड़मेर, 01 जून। जिले में सहकार किसान कल्याण योजना अंतर्गत कृषि उपज रहन की एवज में ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले में 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियों गूंगा, धनाऊ एवं भेडाना में ऋण वितरण शुरू किया गया है।
दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ-परेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक रामसुख ने बताया कि जिले में सहकार किसान कल्याण योजना अंतर्गत कृषि उपज रहन की एवज में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले में 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियों गूंगा, धनाऊ एवं भेडाना में ऋण वितरण शुरू किया गया, जिसमें सोमवार को आवेदन करने वाले 7 किसानों को 7.62 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही जिले की अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा इस योजना क्रियान्वयन किया जाएगा, जो भी किसान भाई इस ऋण योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं वे निर्दिष्ट ग्राम सेवा सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में उनको अपनी उपज की कीमत का 70% ऋण मात्र 3% ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो 3 महीने के लिए दिया जा रहा है तथा 6 महीने तक बढ़ाया जा सकेगा।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...