मंगलवार, 9 जून 2020

कोरोना सक्रमण के चलते बाड़मेर शहर के जटियों का पुराना वास में कर्फ्यु

बाड़मेर, 9 जून। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में बाड़मेर शहर के जटियों का पुराना वास में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त सम्पूर्ण वार्ड के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा बाडमेर शहर के जटियों का वास ( गौतमचन्द पुत्र शंकरलाल संखलेचा का मकान एवं खेतमल पुत्र गिरधारीलाल वडेरा के बीच की गली से प्रकाश पुत्र सुरजमल जैन का मकान एवं हरचन्दराम पुत्र शिवदानराम के मकान के बीच की गली, घनश्यामदास पुत्र गुलाबचन्द जटिया का मकान एवं बाबूलाल पुत्र घमण्डीराम जैन के मकान के बीच की गली से मुकेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल जैन के मकान एवं मांगीलाल पुत्र करणमल के मकान के बीच की गली, केवलचन्द पुत्र दुर्गाराम जटिया के मकान एवं करमचन्द पुत्र कानाराम बाकोलिया के मकान के बीच की गली से फरसाराम पुत्र सालूराम जटिया का मकान एवं मरूधर विद्या मंदिर के बीच की गली तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर शहर के जटियों का पुराना वास ( गौतमचन्द पुत्र शंकरलाल संखलेचा का मकान एवं खेतमल पुत्र गिरधारीलाल वडेरा के बीच की गली से प्रकाश पुत्र सुरजमल जैन का मकान एवं हरचन्दराम पुत्र शिवदानराम के मकान के बीच की गली, घनश्यामदास पुत्र गुलाबचन्द जटिया का मकान एवं बाबूलाल पुत्र घमण्डीराम जैन के मकान के बीच की गली से मुकेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल जैन के मकान एवं मांगीलाल पुत्र करणमल के मकान के बीच की गली, केवलचन्द पुत्र दुर्गाराम जटिया के मकान एवं करमचन्द पुत्र कानाराम बाकोलिया के मकान के बीच की गली से फरसाराम पुत्र सालूराम जटिया का मकान एवं मरूधर विद्या मंदिर के बीच की गली तक ) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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