बाड़मेर, 10 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए जिले में अब तक कुल 940 लोगों पर 203500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 15 लोगों से 2200, चौहटन 18 में लोगों से 3500, सेड़वा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 14 लोगों से 2700, शिव में 10 लोगों से 1200, रामसर में 6 लोगों से 1200, बालोतरा में 7 लोगों से 1400, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 75 लोगों से 13100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 940 लोगों से कुल 2,03,500 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 15 लोगों से 2200, चौहटन 18 में लोगों से 3500, सेड़वा में 2 लोगों से 300, सिणधरी में 14 लोगों से 2700, शिव में 10 लोगों से 1200, रामसर में 6 लोगों से 1200, बालोतरा में 7 लोगों से 1400, गुडामालानी में 2 लोगों से 400 एवं सिवाना में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 75 लोगों से 13100 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 940 लोगों से कुल 2,03,500 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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