मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित
बाडमेर, 9 जून। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत स्वयं के उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम दस करोड़ रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों द्वारा स्वीकृत, वितरित ऋणों पर योजनानुसार ब्याज अनुदान उद्योग विभाग द्वारा देय होगा।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर.देवासी ने बताया कि प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गो के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में की गई बजट घोषणा के अनुरुप लघु उद्यमों को वित्तिय सहायता प्रदान किये जाने की दृष्टि से ’’मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’’ प्रारम्भ की गई है। उन्होने बताया कि योजना का प्रमुख उद्धेश्य स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड रुपये तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। बैंको द्धारा स्वीकृत/वितरण ऋणों पर योजनानुसार ब्याज अनुदान उद्योग विभाग द्वारा देय होगा। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड रुपये निर्धारित की गई है। पात्र व्यक्ति, संस्थागत आवेदक योजनान्तर्गत ऑनलाइन पोर्टल sso.rajsthan.gov.
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