बुधवार, 3 जून 2020

बागलोग, बांकियावास खुर्द, मूल की ढाणी, परालिया सांसण, भोटों की ढाणी, मण्डली एवं पतासर में कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 3 जून। जिले में घडोई चारणान ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम बागलोप, देवरिया ग्राम पंचायत के राजस्व गांव बांकियावास खुर्द, मूल की ढाणी ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मूल की ढाणी व परालिया सांसण, नागाणा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव भाटों की ढाणी(नागाणा), मण्डली ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मण्डली एवं पतासर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव पतासर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कफ्र्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कफ्र्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट बाडमेर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उक्त क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कफ्र्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी बालोतरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 3 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कफ्र्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई,2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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