बाड़मेर, 9 जून। उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर के भीलों की बस्ती गांव पोस्ट मारूडी में संक्रमित के निवास से 500 मीटर चारों ओर (सोमानीयों की ढाणी राजस्व ग्राम गेहॅू का आंशिक हिस्सा एवं भीलों की ढाणी राजस्व ग्राम दरूडा का आंशिक हिस्सा) के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर नीरज मिश्र द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर के भीलों की बस्ती गांव पोस्ट मारूडी में संक्रमित के निवास से 500 मीटर चारों ओर (सोमानीयों की ढाणी राजस्व ग्राम गेहॅू का आंशिक हिस्सा एवं भीलों की ढाणी राजस्व ग्राम दरूडा का आंशिक हिस्सा) कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 9 जून, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 31 मई, 2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।
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