शुक्रवार, 18 जून 2021

339 स्थानों पर पकड़े विद्युत चोरी एवं दुरूपयोग के मामले, 46.74 लाख का लगाया जुर्माना

 डिस्कॉम की दो दिवसीय स्पेशल विजिलेंस ड्राईव


बाड़मेर, 18 जून। सीसीसी पोर्टल पर दर्ज हो रही विद्युत चोरियों के निस्तारण सहित होटल, रिसोर्ट, ढ़ाबो, कोल्ड स्टोरेज, आईसक्रमी पार्लर, मिल्क पार्लर, आरओ प्लांट के आकस्मिक जांच के लिए निगम के आदेशानुसार डिस्कॉम द्वारा दो दिवसीय स्पेशल विजिलेंस ड्राईव चलाई गई। इस दौरान जांच मंे 339 स्थानों पर विद्युत चोरी एवं दुरूपयोग के मामले पकड़े गए, जिन पर 46.74 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं इस कार्यवाही मंे 196 स्थानांे पर विद्युत चोरी के प्रकरण पाए जाने पर कुल 35.13 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया।
डिस्कॉम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता बाड़मेर अजय माथुर ने बताया कि 16 व 17 जून को स्पशेल विजिलेंस ड्राईव चलाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें विशेष रूप से होटल, रिसोर्ट, रेस्टारेंट, ढ़ाबों, कोल्ड स्टोरेज, आईसक्रीम पार्लर, मिल्क पार्लर, आईस प्लांट, आर.ओ. प्लांट के विद्युत कनेक्शनों की विशेष जांच करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों की पालना में उपखण्ड अधिकारियों, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंताओं ने सतर्कता जांच की कार्यवाही की। इसमंे जांच मंे 339 स्थानों पर विद्युत चोरी एवं दुरूपयोग के मामले पाए गए। इसमंे से 196 स्थानों पर विद्युत चोरी, 143 स्थानों पर दुरूपयोग के कारण कार्यवाही की गई। इसमंे 196 स्थानों पर पकड़ी गई विद्युत चोरी मंे 35.13 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। जबकि मिसयूज के प्रकरणों मंे 11.61 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया।
माथुर ने बताया कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ आगामी दिनों मंे भी आकस्मिक सतर्कता जांच की कार्यवाही की जाएगी। उन्होने आमजन से बिजली तंत्र से छेड़छाड़ एवं बिजली चोरी नहीं करने का आव्हान किया। उन्होने कहा कि विद्युत चोरी करते हुए पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
सतर्कता शाखा ने पांच स्थानों पर की कार्यवाहीः
माथुर ने बताया कि इस दो दिवसीय विशेष सतर्कता जांच अभियान मंे सतर्कता शाखा के अधिशाषी अभियंता के.के. वैष्णव द्वारा जिले मंे पांच स्थानांे पर विद्युत चोरी व दुरूपयोग के मामले पकड़ते हुए 2.18 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। इसमंे 2 चोरी के मामलों मंे 2 लाख रूपए एवं 3 दुरूपयोग के मामलों मंे 18 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।
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चिरंजीव योजना में सक्रिय भागीदारी निभाए- लोक बंधु

 निजी चिकित्सालयों की सेवाओं की समीक्षा बैठक

कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम को त्वरित टीकाकरण की हिदायत

बाड़मेर, 18 जून। कोरोना के टीकाकरण तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में निजी चिकित्सालयो की भागीदारी की शुक्रवार को जिला कलक्टर लोक बंधु ने विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान जिला कलक्टर बन्धु ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सकों एवं चिकित्साकार्मिकों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए जिले में बेहतर कोविड प्रबंधन के संबंध में सतत  क्रियाशील रहने को कहा।
निजी अस्पताल भी लगाए टीका
उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम का एकमात्र उपाय अधिकाधिक टीकाकरण है इसलिए अधिकतम टीकाकरण के लिए निजी चिकित्सालय भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने बताया कि जिले में निजी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां कार्य कर रही है, इनके कार्मिकों के टीकाकरण के लिए निजी चिकित्सालय इनके साथ अनुबंध कर तत्परता के साथ टीकाकरण करें। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार निजी चिकित्सालय सीधे ही उत्पादक कंपनियों से 25 फीसदी टीकों का क्रय कर इन्हें निर्धारित दर पर अपने यहां लगा सकते हैं। जिला कलक्टर ने बताया कि निजी चिकित्सालय को न्यूनतम 3 हजार टीको के क्रय एवं अन्य व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर समन्वय कर जल्दी ही इनका निस्तारण किया जाएगा। उन्होनें कहा कि कोरोना के टीकाकरण में प्रगति के लिए आमजन में जागरूकता लाई जाए।
चिरंजीव स्वस्थ्य योजना में करें उपचार
जिला कलक्टर लोक बंधु ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले में इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों का चिन्हित निजी अस्पतालों में बिना किसी राशि का भुगतान किए मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस योजना के तहत बाड़मेर जिले में 8 निजी अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने सभी चिन्हित चिकित्सालयो के प्रबंधकों को योजना में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत निरू शुल्क उपचार कर वह मानव धर्म निभाने में आ गया है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही सभी प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीव समन्वयक लगाए जाएंगे, जो कि वहां आने वाले मरीजों एवं अस्पताल प्रबंधन के मध्य सेतु बनेंगे।
इस दौरान जिला शिशु एवं प्रजनन अधिकारी डॉ प्रितमोहिन्दर सिंह ने निजी अस्पताल में टीकाकरण की कार्ययोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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गुरुवार, 17 जून 2021

कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करें - लोक बंधु

 जिला स्तरीय छानबीन की बैठक आयोजित

बाड़मेर, 17 जून। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
कृषि प्रसंस्करणों से संबंधित स्थानीय प्रकृति के उद्योग लगाने के लिए कृषकों, उनके समुहों एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित किया जाए। कृषि आधारित उद्योगों से जुड़ी योजनाओं के संबंध में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें। जिला कलक्टर लोक बंधु ने गुरूवार सांय आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही।
इस दौरान जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि कृषि प्रसंस्करणों से संबंधित स्थानीय प्रकृति के उद्योग लगाने के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाए। उन्होनें राज्य सरकार की कृषि उद्योग से जुडी योजनाओं का लाभ लेने हेतु कृषकों, उनके समुहो एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए तथा इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही। उन्होनें कहा कि जिले में स्थानीय प्रकृति के कृषि जिन्स जैसे जीरा, ईसबगोल इत्यादि से जुडे़ कृषि उद्योगों को लगाने तथा इससे जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। इस दौरान उन्होनें मेगा फूड पार्क के संबंध में भूमि आवंटन संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर बन्धु ने कृषि प्रसंस्करण सम्बन्धी उद्योग लगाने के लिए कृषकों, उनके समुहों एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवगत कराया कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत कृषक अथवा उनके समुह को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक तथा व्यापारी को 25 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा तक देय है। उक्त योजना के तहत 5 प्रतिशत ब्याज एवं 1 रूपये प्रति इकाई विद्युत व्यय का अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा कृषि अवसंरचना कोष के तहत आधारभुत सुविधा विकसित करने पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट का प्रावधान है। उन्होनें अधिक से अधिक कृषि आधारित उद्योग लगाने एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए तथा इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही।
इस दौरान कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक एवं सदस्य सचिव झब्बरसिंह ने अवगत कराया कि 1 करोड़ तक की परियोजना पर अनुदान जिला स्तरीय कमेटी द्वारा एवं 1 करोड़ से अधिक परियोजना का अनुदान राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर के सचिव सुरेश कुमार मंगल ने बताया कि बैठक में इस नीति के तहत प्राप्त पत्रावलिया निस्तारण हेतु प्रस्तुत की गई।
बैठक में जिला स्तरिय समिति के अन्य सदस्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार, कृषि उपनिदेशक वी एस सोलंकी, बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी भी उपस्थित रहे।
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राजस्व मंत्री की पहल, प्रदेश की ओरण भूमियों का सीमांकन व संरक्षण किया जायेगा

 बाड़मेर, 17 जून। प्रदेश में ओरण गोचर भूमि का चिन्हीकरण कर उनका संरक्षण करने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस संबंध में गुरुवार को मंत्रालय भवन में अपने कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये।

बैठक में राजस्व मंत्री ने कहा कि सदियों पहले से हमारे यहां गांवों में ओरण के रूप में विकास का परम्परागत टिकाऊ मॉडल था, जो यहां की संस्कृति, रीति नीति पर आधारित था। लेकिन कुछ कारणवश ध्यान नहीं दिये जाने से ओरण-गोचर जमीन बंजर हो रही है। इस जमीन का उपयोग होने से पलायन रूकेगा, आजीविका के अवसर मिलेगें, बहु जैव विविधता का संरक्षण होगा, अकाल-सूखे के प्रभाव को कम करेगा। उन्होंने कहा कि ओरण भूमियों के संबंध में कई समस्याओं व सुझावों के संबंध मंे प्रदेश के पर्यावरणविदों एवं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगोें द्वारा अवगत करवाया गया है।
राजस्व मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व नियमों में ओरण भूमियों को स्पष्ट परिभाषित करने, कार्ययोजना बनाकर प्रदेश की ओरण भूमियों का सर्वे करवाकर उनका सीमांकन करने के साथ ही उन्हें ओरण भूमियों के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का कार्य किये जाने की बात कही। बैठक में ओरण भूमियों की सुरक्षा एंव अतिक्रमण से बचाने के लिए ग्राम स्तर से लेकर विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्य करने के संबंध में भी चर्चा की गई।
राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार ने कहा कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के विद्यमान प्रावधानों में सरलीकरण एवं आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया में ओरण भूमियों को स्पष्ट परिभाषित करने का प्रावधान करवाया जायेगा। बैठक मंे राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव, उप सचिव एवं अन्य विभागीय अधिकारियों मौजूद थे।
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प्रभारी मंत्री विश्नोई शुक्रवार को सिवाना आएंगे

 जनसुनवाई कर ब्लॉक स्तरीय बैठक लेंगे

बाड़मेर, 17 जून। जिले के प्रभारी तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सुखराम विश्नोई अपनी एक दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार 18 जून को सिवाना आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई शुक्रवार 18 जून को जोधपुर से दोपहर 12.15 बजे प्रस्थान कर दोपहर 2.30 बजे सिवाना पहुंचेगे तथा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सिवाना में ब्लॉक स्तरीय बैठक एवं जन सुनवाई करने के बाद सिवाना से सायं 6 बजे सांचोर के लिए प्रस्थान करेंगे तथा रात्रि विश्राम सांचोर में करेंगे।
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कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 55 लोगों पर 27,100 का जुर्माना

 बाड़मेर, 17 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार 16 जून को जिले में 55 व्यक्तियों से कुल 27,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 105 व्यक्तियों से 11,800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 6 व्यक्तियों से 10,000 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन मंे 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, सेड़वा में 8 व्यक्तियों से 800 रूपये, गडरारोड़ में 6 व्यक्तियों से 600 रूपये, बालोतरा में 15 व्यक्तियों से 2400 रूपयेे, धोरीमन्ना में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये तथा सिवाना में 6 व्यक्तियों से 600 रूपये को मिलाकर कुल 55 व्यक्तियों से 27,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार तक 82,098 व्यक्तियों से 1,38,58,876 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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कोविड-19 के तहत जारी स्वीकृतियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के निर्देश

 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत


बाड़मेर, 17 जून। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कोविड-19 के संक्रमण के दौरान निराश्रित/असहाय, दिहाडी मजदूरों हेतु खाद्य सामग्री एवं जीवनोयापन सामग्री क्रय कर वितरण हेतु तथा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन सामग्री वितरण हेतु कुल 40 लाख रूपये की जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियों का नियमानुसार भुगतान करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) लोक बंधु ने पंचायत समिति धोरीमना, पायला कलां, आडेल, गुडामालानी, चौहटन, फागलिया एवं धनाऊ के विकास अधिकारियों को कोविड-19 के संक्रमण के दौरान निराश्रित/असहाय, दिहाडी मजदूरों हेतु खाद्य सामग्री एवं जीवनोयापन सामग्री क्रय कर वितरण हेतु तथा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन सामग्री वितरण हेतु जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियों का नियमानुसार भुगतान करते हुए उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए है।
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कोविड टीकाकरण के संबंध में मुख्यमंत्री की वीसी आयोजित

 पंचायत स्तर तक सीधा प्रसारण किया गया

बाड़मेर, 16 जून। कोरोना टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरवार को वीसी के जरिए कार्यशाला आयोजित की गई।
इस दौरान जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर लोक बंधु, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दिलीप माली, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनु समेत जिला स्तरीय अधिकारी, स्वंय सेवी संगठनों, स्काउट, एनसीसी के प्रतिनिधियो ने भाग लिया। वही ब्लॉक लेवल पर प्रधान समेत उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वही पंचायत स्तर पर सरपंच समेत जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वही कार्यक्रम का विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रसारण किया गया।
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बुधवार, 16 जून 2021

विवाह स्थलों पर अनुमत संख्या जांच हेतु कार्मिक नियुक्त

 महमानों की सूची चस्पाकन करना अनिवार्य

बाड़मेर, 16 जून। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर ने आदेश जारी कर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 18 जून से 25 जून तक आयोजित होने वाले विवाह समारोह के दौरान आमंत्रित महमानों की संख्या जांच एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हुत कार्मिकों को नियुक्त किया है।
उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि राज्य सरकार की गाईडलाईन अनुसार अयोजनकर्ता को 11 व्यक्तियों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ विवाह स्थल के मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से चस्पाकन करनी होगी। उक्त सूची के अलावा कोई भी महमान विवाह समारोह में अनुमत नहीं होगा। उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विवाह स्थलों पर कार्मिकों को नियुक्त किया गया है।
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कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 148 लोगों पर 17100 का जुर्माना

 बाड़मेर, 16 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार 15 जून को जिले में 148 व्यक्तियों से कुल 17,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 102 व्यक्तियों से 10,400 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 व्यक्तियों से 600 रूपये, बायतु में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, सेड़वा में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, शिव में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, गडरारोड़ में 7 व्यक्तियों से 800 रूपये, रामसर में 1 व्यक्ति से 500 रूपये, बालोतरा में 10 व्यक्तियों से 1900 रूपयेे, धोरीमन्ना में 1 व्यक्ति से 500 रूपये तथा सिवाना में 11 व्यक्तियों से 1100 रूपये को मिलाकर कुल 148 व्यक्तियों से 17,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार तक 81,943 व्यक्तियों से 1,38,31,776 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को

 ‘‘ योग के साथ रहो, घर पर रहो ’’ होगी थीम

कोविड-19 परिस्थितियों के मद्देनजर घर पर करवाया जाएगा योगाभ्यास
बाड़मेर, 16 जून। सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को ‘‘योग के साथ रहो, घर पर रहो’’ थीम पर घर पर योगाभ्यास करवाया जाएगा।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने विभागीय अधिकारियों को जिला, ब्लॉक/उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त गणमान्य नागरिकों की सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होनें आयुष मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा-निर्देशों का आमजन में अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने को कहा। साथ ही उन्होनें वर्तमान कोविड-19 परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का सोशल मिडिया, डिजिटल वर्चुअल एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मस पर प्रचार-प्रसार करने को कहा। उन्होनें विभागीय अधिकारियों को मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर के नवीन दिशा-निर्देशों अनुसार आमजन की घरों से ही अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 में भागीदारी एवं प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
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आपदा में मिलेगी बड़ी राहत, 17 स्थानों पर खुलेंगे पशु शिविर, 2424 पशुओं का हो सकेगा संरक्षण

 बाड़मेर, 16 जून। जिले की शिव, रामसर, चौहटन एवं गडरारोड तहसील क्षेत्रों में अभावग्रस्त गांवों में पशुधन के संरक्षण के लिए 17 स्थानों पर पशुशिविर खोले जाएंगे।

जिला कलक्टर (सहायता) लोक बन्धु ने बताया कि संवत् 2077 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोडे गये पशुओं के संरक्षण के लिए शिव, रामसर, चौहटन तथा गडरारोड तहसील क्षेत्रों में कुल 17 स्थानों पर पशु शिविर खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पशु शिविरों में 1866 बड़े एवं 558 छोटे पशुओं सहित कुल 2424 पशुओं का संरक्षण हो सकेगा। उन्होने बताया कि शिव तहसील क्षेत्र में ग्राम सवाईपुरा, जालीला, जुणेजों की ढाणी, स्वरूप नगर, शिव एवं गॅूगा, रामसर तहसील क्षेत्र में चाडवा तख्ताबाद एवं सियाई, चौहटन तहसील क्षेत्र में ग्राम आरबी की गफन तथा गडरारोड़ तहसील क्षेत्र में ग्राम बिकूसी, पांचला, खड़ीन, बन्धड़ा, कुण्डल उर्फ गोधनली, ताणूमानजी एवं अली की बस्ती में पशु शिविर खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है।
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कोरोनाकाल में बाल श्रम की रोकथाम के लिए पुख्ता हो प्रबंध

 जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक

बाडमेर, 16 जून। जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान उन्होने कोरोना काल में बाल श्रम की रोकथाम के लिए आपसी समन्वय के साथ पुख्ता इन्तजाम करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर जिला कलक्टर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और अब जबकि धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ हो रही है ऐसे में बाल श्रम की रोकथाम को सुनिश्चित कर लिया जाए।
उन्होंने बताया कि कमजोर आर्थिक स्थिति एवं कोरोना से प्रभावित परिवारों के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा योजना एवं कोरोना बाल कल्याण पैकेज से लाभान्वित करने के त्वरित प्रयास किए जाएं। इस दौरान जिले में गैर पंजीकृत संस्थाओं, बाल कल्याण समिति में लम्बित प्रकरणों, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं शिशुगृह में आवासीय बालकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति, बाल श्रम, गरीब बच्चों को विद्यालय एवं आंगनवाडी केन्द्रों से जोडने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से विस्तार के साथ विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर कलक्टर बन्धु ने चाईल्ड लाईन एवं बाल कल्याण समिति को आपसी समन्वय के साथ बाल श्रम की रोकथाम के लिए निर्देशित किया। उन्होंने राजकीय सम्प्रेषण गृह एवं शिशु गृह को पृथक संचलित करने एवं बालिकाओं के लिए भी नई इकाई के प्रस्ताव बनाने को कहा। इसके अलावा किशोर गृह में आवासित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक अध्यापक के प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए।
वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष चेतन राम सारण ने जिले में होटलों व ढाबों में बाल श्रम की रोकथाम एवं बाल श्रम के परिवारों को आर्थिक सम्बल मुहैया करने की आवश्यकता जताई। उन्होने बताया कि समिति को अब तक 36 प्रकरण दर्ज हुए है जिनमे से 30 निस्तारित कर दिए गए हैं।
बैठक में राजकीय सम्प्रेषण एवं बाल गृह के सहायक निदेशक अश्विनी शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रहलाद सिंह राजपुरोहित, श्रम निरीक्षक रामचन्द्र गढ़वीर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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टीकाकरण के संबंध में कार्यशाला आयोजित

 कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम को त्वरित टीकाकरण की हिदायत

वैक्सीन वेस्टेज रेट जीरो करें - लोक बधु
बाड़मेर, 16 जून। रूटीन इम्युनाईजेशन एवं कोरोना टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में बुधवार को ब्लॉक सीएमएचओ एवं चिकित्सा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई।
इस दौरान जिला कलेक्टर ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सकों एवं चिकित्साकार्मिकों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए जिले में बेहतर कोविड प्रबंधन के संबंध में क्रियाशील रहने को कहा। उन्होनें ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों से कोविड प्रबंधन, टीकाकरण एवं संभावित तीसरी कोविड लहर की पूर्व तैयारियों के बारे में समीक्षा की।
उन्होनें कहा कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर, मानव संसाधन सहित पर्याप्त आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होनें कहा कि ब्लॉक स्तर पर कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरणों के रख रखाव एवं संधारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होनें कहा कि कोरोना के टीकाकरण में प्रगति के लिए आमजन में जागरूकता लाई जाए।
कलक्टर बंधु ने टीकाकरण की जिला स्तरीय प्रगति की औसत से कम प्रगति वाले ब्लॉकों के चिकित्सा अधिकारियो को विशेष प्रयास कर टीकाकरण में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि उप राष्ट्रीय पल्स पोलियों टीकाकरण दिवस 27 जून की क्रियान्विति के लिए ब्लॉक स्तर तक प्रभावी कार्ययोजना बनाकर निर्धारित आयुवर्ग के बालकों को पोलियो की दवा पिलाई जाए।
इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि बालकों के स्वस्थ विकास में टीकाकरण का विशेष महत्व है। उन्होनें कहा कि संचालित किए जा रहे रेगुलर इम्युनाइजेशन प्रोग्राम्स के तहत लगने वाले टीकों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए तथा बालकों के टीकाकरण से विभिन्न बिमारियों से बचाव के बारे में जानकारी भी दी जाए। उन्होनें कहा कि 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पल्स पोलियों की दवा पिलाने हेतु टीमों का गठन कर घर-घर सर्वे किया जाए।
इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल.विश्नोई ने उप राष्ट्रीय पल्स पोलियों टीकाकरण की कार्ययोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होनें ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों को क्रियाशील रहते हुए टीकाकरण को सफल बनाने को कहा।
इस अवसर पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.सी. दीपन, आरसीएचओ डॉ. प्रीतमोहिन्दर ंिसह, डॉ. पंकज सुथार, डॉ. सताराम सहित ब्लॉक-सीएमएचओ एवं चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन डब्ल्यूएचओ फिल्ड मोनिटर कमलेश चौधरी एवं जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी ने किया।
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मंगलवार, 15 जून 2021

कोरोना की तीसरी लहर को हराने के लिए प्रत्येक नागरिक का बने हेल्थ कार्ड - चौधरी

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राजस्व मंत्री ने निरोगी बायतु अभियान के तहत पाटौदी में वितरित किए मेडिकल किट

बाड़मेर 15 जून। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार वेक्सीन है। इसलिए आमजन अधिक से अधिक वेक्सीनेशन करवाए। साथ ही गम्भीर बीमारियों की जांच के लिए स्वेच्छा से आगे आए यह बात राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को पाटौदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक के सभी पीईईओ व एएनएम की मौजूदगी में निरोगी बायतु मुहिम के तहत पाटौदी पंचायत समिति में शुरुआत करते हुए कही। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि पोलिया जनजागरण व सर्वे अभियान की तर्ज पर ही कोरोना की तीसरी लहर में कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों का सर्वे करना अनिवार्य है। साथ ही बीपी, शुगर, टीबी व हार्ट के 

मरीजो का भी सर्वे कर उनकी जांच समय पर कर प्रत्येक नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तीसरे लहर किसी भी रूप में आए उसके बचाव के लिए आई एल आई सर्वे की व्यवस्था सुचारू रखी जाए। निरोगी बायतु अभियान के माध्यम से पाटौदी में प्रत्येक नागरिक के हेल्थ कार्ड बने जिसके लिए प्रत्येक राजस्व गांव में वोलिटीयर्स व जन सहभागिता से इस कार्य को प्रभावी ढंग से किया जाए।

राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि जिले में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजो की संख्या होते हुए भी हमने ग्राम स्तर तक आई एल आई कमेटीयो का गठन कर ग्रामीणों को जागरूक किया जिससे नतीजा कुछ दिनों में ही सामने आने लगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजो की संख्या घटनी शुरू हो गई। इस मौके पर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में पीईईओ व ANM ने जो कार्य किया वो सराहनीय कार्य रहा इसी के प्रभाव से कई लोगो की कोरोना से जानें बची व बेहतर प्रबंधन से ही कोरोना पर हम काबू पा सके हैं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के साथ प्रशासन भी धन्यवाद के पात्र हैं।  इस दौरान ब्लॉक के सभी पीईईओ व एएनएम को ग्राम पंचायत स्तर तक के लिए कोरोना जांच एवं परीक्षण के लिए स्वास्थ्य किट वितरित किए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रसीदा बानो, जिला परिषद सदस्य खेराज राम हुड्डा, रुखमों देवी, नायब तहसीलदार हेमाराम सोलंकी, विकास अधिकारी गोरधनसिंह, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लच्छाराम सियाग, सीडीपीओं कृष्ण कुमार शर्मा, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रासाराम सुथार समेत गिड़ा ब्लॉक के सभी पीईओ व एएनएम उपस्थित रहे।

पीईईओ व एएनएम को दिए 68 स्वास्थ्य किट - राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस मौके पर ब्लॉक के सभी पीईईओ व एएनएम को ग्राम पंचायत स्तर तक के लिए कोरोना जांच एवं परीक्षण के लिए 68 स्वास्थ्य किट वितरित किए।

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कोरोना के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश, 45 प्लस में पिछड़े ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाए

बाड़मेर, 15 जून। जिले में 45 प्लस एवं 18 प्लस आयु वर्ग के टीकाकरण के कार्य में तेजी लाई जाए। जिले में वैक्सीनेशन की औसत प्रगति से पिछड़े ब्लॉकों मे विशेष अभियान चलाकर आमजन में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाई जाए। जिला कलक्टर लोक बंधु ने मंगलवार सांय उपखण्ड अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही।

इस दौरान जिला कलक्टर लोक बंधु ने टीकाकरण के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि 45 प्लस आयु वर्ग में वैक्सीन की दूसरी डोज से वंचित लोगों को चिन्हित कर उनका वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें। उन्होने जिले को प्राप्त वैक्सीन डोज में से एक भी डोज खराब नहीं करने के निर्देश देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन स्थल पर 10 लोग एकत्र होने पर ही वैक्सीन वॉयल खोला जाए। प्राप्त वैक्सीन का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
उन्होनें कोविड एवं अन्य बिमारियों के पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना, पालनहार योजना एवं मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार की योजना अनुसार कोविड संक्रमण के हुई मृत्यु के प्रकरणों में पीड़ित परिवार को शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होनें कोविड महामारी से प्रभावित जिले के लोक कलाकारों को चिन्हित कर सूची तैयार करने को कहा।
उन्होने गर्मी के मद्देनजर जिले में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होने उपखण्ड अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर्स के माध्यम से की जा रही जलापूर्ति के संबंध में स्वयं जाकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। साथ ही संचालित पशु शिविरों एवं चारा डिपों के कार्यो का भी निरीक्षण करने को कहा। इस दौरान उन्होनें नवीन स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन संबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक प्रतिमाह आयोजित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर, तहसीलदार प्रेमसिंह उपस्थित रहे तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के जरिए जुडे रहे।
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भूमि अधिग्रहण मामलों का शीघ्र निस्तारण करें - लोकबंधु

 जिला कलक्टर ने की राष्ट्रीय राजमार्गो के प्रकरणों की समीक्षा

बाड़मेर, 15 जून। जिला कलक्टर लोकबन्धु ने राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग सहित सड़क परियोजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण संबंधी बकाया प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए है। वे मंगलवार को बकाया प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पजेशन, म्युटेशन एवं कन्वर्जन के मामलों में शीध्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होनें उपखण्ड अधिकारियों को सड़क परियोजनाओं से संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि अधिग्रहण संबंधित प्रकरणों के निस्तारण को कहा। इस दौरान जिला कलक्टर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन के परियोजना निदेशक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग बाड़मेर के अधिशाषी अभियंता से सड़क परियोजना से जुड़े बकाया प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होनें बालोतरा उपखण्ड अधिकारी से बालोतरा में निर्माणाधीन फ्लाईऑवर के बारे में समीक्षा कर शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन ईकाई बाड़मेर के परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग बाड़मेर के अधिशाषी अभियंता, बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, तहसीलदार प्रेमसिंह उपस्थित रहे तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के जरिए जुडे रहे।
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कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 188 लोगों पर 25,500 का जुर्माना

 बाड़मेर, 15 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 14 जून को जिले में 188 व्यक्तियों से कुल 25,500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 129 व्यक्तियों से 13,000 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 4 व्यक्तियों से 3500 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, सेड़वा में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, शिव में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, गडरारोड़ में 9 व्यक्तियों से 900 रूपये, बालोतरा में 22 व्यक्तियों से 5600 रूपयेे, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये तथा सिवाना में 7 व्यक्तियों से 800 रूपये को मिलाकर कुल 188 व्यक्तियों से 25,500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 81,793 व्यक्तियों से 1,38,14,476 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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कोविड-19 महामारी के दौरान कमाने वाले मुखिया की मृत्यु पर जीविकोपार्जन/स्वरोजगार के लिए मिलेंगे पांच लाख रूपये

 बाड़मेर, 15 जून। कोविड-19 के दौरान कमाने वाले मुखिया की मृत्यु पर जीविकोपार्जन/ स्वरोजगार के लिए स्माईल योजनान्तर्गत प्रति परिवार अधिकतम पांच लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

अनुजा निगम के परियोजना प्रबन्धक पुखराज सहारण ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान इस वर्ग के ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में लाभ लेने की पात्रता रखते है, उन परिवारों मे से कमाने वाले मुखिया की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई हो, उन परिवारों को जीविकापार्जन/स्वरोजगार के लिए SUPRORT FOR MARGINALIZE INDIVIDUALS FOR LIVELIHOODS AND INTERPRISE (SMILE) योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में प्रति परिवार योजनानुसार अधिकतम 5 लाख रूपये ( 4 लाख रूपये ऋण एवं 1 लाख रूपये तक अधिकतम अनुदान ) दिये जाने का प्रावधान है।
उन्होने बताया कि पात्र व्यक्ति अनुजा निगम कार्यालय से सम्पर्क कर अपेक्षित दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि ) संलग्न कर 30 जून, 2021 तक आवेदन पत्र जमा करवा सकते है।
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खनिज संस्थान ट्रस्ट कोष से कुल 76 लाख की भुगतान स्वीकृति जारी

 सिलिकोसिस पीड़ितों को राहत

मृतकों को 2-2 लाख एवं पीड़ितों को 3-3 लाख की सहायता

बाड़मेर, 15 जून। सिलिकोसिस/एस्बेस्टोसिस बीमारी से पीड़ित/मृतक के उतराधिकारियों को जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट कोष से कुल 76 लाख रूपये भुगतान करने की स्वीकृति जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा जारी की गई है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि सिलिकोसिस/एस्बेस्टोसिस बिमारी से पीड़ित/मृतक को अनुगृह सहायता राशि के संबंध में प्राप्त प्रकरणों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट कोष से कुल प्राप्त 29 प्रकरणों में से  सिलिकोसिस/एस्बेस्टोसिस ग्रसित पीड़ित लोगों के 18 प्रकरणों में 3-3 लाख रूपये तथा सिलिकोसिस/एस्बेस्टोसिस से मृत्यू होने के 11 प्रकरणों में 2-2 लाख रूपये भुगतान करने की स्वीकृति जारी की गई है।
उन्होनें बताया कि सिलिकोसिस/एस्बेस्टोसिस बिमारी से मृत्यू हो जाने पर स्व. सोहनलाल, स्व. देवाराम, स्व. नारायण राम जाट, स्व. बाबू पुरी, स्व. तुलसा, स्व. मिश्रा राम, स्व. संावलाराम, स्व. धीगडराम, स्व. मावाराम, स्व. डूंगरराम एवं स्व. धालाराम के उतराधिकारी को 2-2 लाख रूपये की सहायता राशि का जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट कोष से भुगतान की स्वीकृति जारी की गई है।
उन्होनें बताया कि सिलिकोसिस/एस्बेस्टोसिस से पीड़ित मेघवालों की ढाणी ओकातिया बेरा निवासी ऊदाराम, बडनावा चारणान निवासी मांगाराम, कबीर नगर निवासी धारू राम, बागावास निवासी धीरा राम, चिलानाड़ी निवासी चुतराराम, मंडली निवासी ओमाराम, नवातला निवासी नराराम, मंडली निवासी चेलाराम, भगवानपुरा निवासी खेताराम, गंगावास निवासी मोडा राम, कुड़ी निवासी छगनाराम, चिलानाडी निवासी हिम्मताराम, रामदेवपुरा निवासी किलाराम, सिमरखिया निवासी भैराराम, कोरना निवासी रामनाथ, बनियावास निवासी भोलाराम, बड़नावा जागीर निवासी कंवराराम तथा कसुम्बला निवासी जेठा राम को 3-3 लाख रूपये की जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट कोष से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...