मंगलवार, 15 जून 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 188 लोगों पर 25,500 का जुर्माना

 बाड़मेर, 15 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 14 जून को जिले में 188 व्यक्तियों से कुल 25,500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 129 व्यक्तियों से 13,000 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 4 व्यक्तियों से 3500 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, सेड़वा में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, शिव में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, गडरारोड़ में 9 व्यक्तियों से 900 रूपये, बालोतरा में 22 व्यक्तियों से 5600 रूपयेे, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये तथा सिवाना में 7 व्यक्तियों से 800 रूपये को मिलाकर कुल 188 व्यक्तियों से 25,500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 81,793 व्यक्तियों से 1,38,14,476 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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