महमानों की सूची चस्पाकन करना अनिवार्य
बाड़मेर, 16 जून। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर ने आदेश जारी कर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 18 जून से 25 जून तक आयोजित होने वाले विवाह समारोह के दौरान आमंत्रित महमानों की संख्या जांच एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हुत कार्मिकों को नियुक्त किया है।
उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि राज्य सरकार की गाईडलाईन अनुसार अयोजनकर्ता को 11 व्यक्तियों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ विवाह स्थल के मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से चस्पाकन करनी होगी। उक्त सूची के अलावा कोई भी महमान विवाह समारोह में अनुमत नहीं होगा। उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विवाह स्थलों पर कार्मिकों को नियुक्त किया गया है।
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