बाड़मेर, 15 जून। कोविड-19 के दौरान कमाने वाले मुखिया की मृत्यु पर जीविकोपार्जन/ स्वरोजगार के लिए स्माईल योजनान्तर्गत प्रति परिवार अधिकतम पांच लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबन्धक पुखराज सहारण ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान इस वर्ग के ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में लाभ लेने की पात्रता रखते है, उन परिवारों मे से कमाने वाले मुखिया की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई हो, उन परिवारों को जीविकापार्जन/स्वरोजगार के लिए SUPRORT FOR MARGINALIZE INDIVIDUALS FOR LIVELIHOODS AND INTERPRISE (SMILE) योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में प्रति परिवार योजनानुसार अधिकतम 5 लाख रूपये ( 4 लाख रूपये ऋण एवं 1 लाख रूपये तक अधिकतम अनुदान ) दिये जाने का प्रावधान है।
उन्होने बताया कि पात्र व्यक्ति अनुजा निगम कार्यालय से सम्पर्क कर अपेक्षित दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि ) संलग्न कर 30 जून, 2021 तक आवेदन पत्र जमा करवा सकते है।
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