गुरुवार, 17 जून 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 55 लोगों पर 27,100 का जुर्माना

 बाड़मेर, 17 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार 16 जून को जिले में 55 व्यक्तियों से कुल 27,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 105 व्यक्तियों से 11,800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 6 व्यक्तियों से 10,000 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन मंे 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, सेड़वा में 8 व्यक्तियों से 800 रूपये, गडरारोड़ में 6 व्यक्तियों से 600 रूपये, बालोतरा में 15 व्यक्तियों से 2400 रूपयेे, धोरीमन्ना में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये तथा सिवाना में 6 व्यक्तियों से 600 रूपये को मिलाकर कुल 55 व्यक्तियों से 27,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार तक 82,098 व्यक्तियों से 1,38,58,876 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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